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आपराधिक कानून
IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के लिये एक दृष्टांत पर्याप्त नहीं
07-Dec-2023
महालक्ष्मी बनाम कर्नाटक राज्य "एक तुच्छ दृष्टांत, जब तक कि शिकायतकर्ता के जीवन में शामिल होने का कोई स्पष्ट सबूत न हो, IPC की धारा 498A के तहत किसी व्यक्ति को फँसाने के लिये पर्याप्त नहीं है।" न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन भट्टी |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पाया कि एक तुच्छ दृष्टांत, जब तक कि गंभीर न हो और शिकायतकर्ता के जीवन में शामिल होने का कोई स्पष्ट सबूत न हो, किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 498A के प्रावधानों के तहत फँसाने के लिये पर्याप्त नहीं है।
- उपर्युक्त टिप्पणी महालक्ष्मी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में की गई थी।
महालक्ष्मी बनाम कर्नाटक राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में अपीलकर्ता महालक्ष्मी अभियुक्त सरवन कुमार की बहन हैं जो प्रतिवादी रेखा भास्करन के पूर्व पति हैं।
- अभियुक्त और प्रतिवादी का 29 जून, 2015 को विवाह हुआ था।
- प्रतिवादी ने IPC की धारा 498A तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिये शिकायत दर्ज की।
- जाँच के बाद चार्ज शीट दाखिल की गई।
- अपीलकर्ता ने चार्ज शीट को रद्द करने के लिये कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जिसे बाद में न्यायालय ने खारिज़ कर दिया।
- इसके बाद, वर्तमान अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई है।
- अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन भट्टी की पीठ ने कहा कि इसमें दिये गए दावे बहुत अस्पष्ट तथा सामान्य हैं। शिकायतकर्ता के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप और संलिप्तता के किसी भी तात्विक साक्ष्य के अभाव में एक दृष्टांत, जब तक कि यह स्पष्ट न हो, उस व्यक्ति को IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता करने हेतु दोषी ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता है।
- न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता वैवाहिक घर में नहीं रह रही थी, और भारत में भी नहीं रह रही थी, तथा क्रूरता का गठन करने वाले विशिष्ट विवरण के अभाव में, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करेंगे।
IPC की धारा 498A क्या है?
- परिचय:
- वर्ष 1983 में पेश की गई धारा 498A उन स्थितियों से संबंधित है जब किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है। इसमें कहा गया है कि-
जो कोई, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए, महिला के साथ क्रूरता करेगा, उसे तीन वर्ष की कारावास की सज़ा दी जाएगी और ज़ुर्माना भी लगाया जाएगा।
स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिये, क्रूरता का अर्थ है-
(a) जानबूझकर एसा व्यवहार करना जो एक महिला को आत्महत्या करने के लिये या उसके शरीर के किसी अंग या उसके जीवन को नुकसान पहुँचाने के लिये (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) उकसाये या ;
(b) महिला का उत्पीड़न जहाँ ऐसा उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिये मजबूर करने के उद्देश्य से होता है या उसके या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग पूरी करने में विफलता के कारण होता है। - IPC की धारा 498A के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-ज़मानती अपराध है।
- धारा 498A के तहत शिकायत अपराध से पीड़ित महिला या उसके रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है। और यदि ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो किसी भी लोक सेवक द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है।
- धारा 498A के तहत अपराध करने के लिये, निम्नलिखित आवश्यक संघट को संतुष्ट करना आवश्यक है:
- महिला विवाहित होनी चाहिये।
- उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया जाना चाहिये।
- ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न या तो महिला के पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा दिखाया जाना चाहिये।
- वर्ष 1983 में पेश की गई धारा 498A उन स्थितियों से संबंधित है जब किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है। इसमें कहा गया है कि-
- संबंधित निर्णयज विधि:
- अरुण व्यास बनाम अनीता व्यास, (1999) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि धारा 498-A में अपराध का सार क्रूरता है। यह एक सतत् अपराध है और प्रत्येक अवसर पर जब महिला को क्रूरता का शिकार होना पड़ा, तो उसके पास सीमा का एक नया प्रारंभिक बिंदु होगा।
- ओंकार नाथ मिश्रा बनाम दिल्ली एन.सी.टी. राज्य, (2008) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि IPC की धारा 498-A को दहेज मृत्यु और किसी महिला के पति या उसके रिश्तेदार के हाथों उत्पीड़न के खतरे से निपटने के उद्देश्य से पेश किया गया था। फिर भी, प्रावधान का उपयोग परोक्ष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिये।
आपराधिक कानून
CrPC की धारा 258
07-Dec-2023
केरल उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान बनाम केरल राज्य और अन्य। "मजिस्ट्रेट के पास CrPC की धारा 258 के तहत कार्यवाही को रोकने की शक्ति होती है, जो शिकायत के अलावा अन्यथा शुरू की जाती है, जब अभियोजन पक्ष के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।" न्यायमूर्ति डॉ. ए. के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति डॉ. कौसर एडप्पागथ |
स्रोत: केरल उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरन नांबियार और डॉ. न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने देखा है कि समन मामलों में, मजिस्ट्रेट के पास CrPC की धारा 258 के तहत कार्यवाही को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, जो शिकायत के अलावा अन्यथा शुरू की जाती है, जब अभियोजन पक्ष के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
- केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय केरल उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में दिया।
केरल उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान बनाम केरल राज्य और अन्य की पृष्ठभूमि क्या है? मामला:
- ऐसा प्रतीत होता है कि स्वत: संज्ञान मामला दर्ज करने का कारण राज्य में विभिन्न मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समक्ष छोटे मामलों की लंबितता को दर्शाने वाले बढ़ते आँकड़े हैं।
- CrPC की धारा 258 जो मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किये गए समन मामले की कार्यवाही को रोकने के लिये विवेकाधीन शक्ति देती है, उसे तब लागू किया जा सकता है जब अभियोजन मामलों में कोई गंभीर दोष मौजूद हो, जो मामले की जड़ तक जाता है, जिससे आगे की कार्यवाही असंभव या व्यर्थ हो जाती है।
- न्यायालय ने कहा कि प्रावधान की शब्दावली बहुत व्यापक है और इसमें कई परिस्थितियों को शामिल किया जा सकता है, जहाँ मजिस्ट्रेट कार्यवाही रोकने का आदेश दे सकता है।
- मजिस्ट्रेट ऐसी शक्तियों का प्रयोग उचित मामलों में ही संयमित ढंग से करेगा।
- छोटे अपराधों में, मजिस्ट्रेट अभियोजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जाँच करेगा और इस बात से संतुष्ट होने पर कि अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये उचित पर्याप्त कदम उठाए गए हैं या ऐसे अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की लागत निर्धारित संबंधित अपराध के लिये कानून अधिकतम ज़ुर्माने से कहीं अधिक है।
- किसी शिकायत के अलावा अन्यथा शुरू किये गए समन मामलों में, जो छोटे अपराध के रूप में योग्य नहीं हैं, मजिस्ट्रेट अभियोजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जाँच करेगा और इस बात से संतुष्ट होने पर कि अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये उचित पर्याप्त कदम उठाए गए हैं या ऐसे अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की लागत निर्धारित संबंधित अपराध के लिये कानून अधिकतम जुर्माने से कहीं अधिक है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- मजिस्ट्रेट में निहित शक्ति न केवल अपनी प्रकृति और दायरे में पर्याप्त रूप से व्यापक है बल्कि ऐसे मामलों में भी है जहाँ अभियोजक के सकारात्मक और ईमानदार प्रयासों के बावजूद अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
- मजिस्ट्रेट को कार्यवाही रोकने और अभियुक्त को रिहा करने से पूर्व कारण दर्ज करना चाहिये।
CrPC की धारा 258 क्या है?
- धारा 258: कुछ मामलों में कार्यवाही रोकने की शक्ति:
- शिकायत के अलावा किसी अन्य प्रकार से शुरू किये गए किसी भी समन मामले में, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंज़ूरी के साथ, कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा दर्ज किये जाने वाले कारणों से, किसी भी स्तर पर कार्यवाही रोक सकता है। जहाँ मुख्य गवाहों के साक्ष्य दर्ज होने के बाद कार्यवाही को रोका जाता है, वहाँ आरोपी को बरी करने और किसी अन्य मामले में रिहाई का फैसला सुनाए जाने पर ऐसी रिहाई का प्रभाव उन्मोचन के रूप में होगा।
- ‘समन- मामला’:
- समन मामलों का वर्णन CrPC की धारा 2(w) में किया गया है।
- 'समन मामला' किसी अपराध से संबंधित कानूनी मामले को संदर्भित करता है जिसे वारंट मामला नहीं माना जाता है।
- वारंट मामलों में आम तौर पर मौत की सज़ा, आजीवन कारावास या दो साल से अधिक कारावास जैसी गंभीर सजाएँ शामिल होती हैं।
- इसके विपरीत, समन मामलों में ऐसे अपराध शामिल होते हैं जहाँ सज़ा दो साल से अधिक कारावास की नहीं होती है। ये मामले आम तौर पर कम गंभीर प्रकृति के होते हैं और इन्हें निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों से समझौता किये बिना, जल्दी से हल करने की आवश्यकता होती है।
आपराधिक कानून
CrPC की धारा 401(2)
07-Dec-2023
मेसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) और अन्य। "CrPC की धारा 401(2) के तहत 'अन्य व्यक्ति' शब्द को इतना व्यापक नहीं माना जा सकता है कि इसमें पुनरीक्षण अर्ज़ी में चुनौती दिये गए आदेश से प्रभावित नहीं होने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सके।" न्यायमूर्ति अमित शर्मा |
स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 401(2) के तहत 'अन्य व्यक्ति' शब्द को इतना व्यापक नहीं माना जा सकता है कि इसमें पुनरीक्षण अर्ज़ी में चुनौती दिये गए आदेश से प्रभावित नहीं होने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जा सके।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय मेसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) और अन्य के मामले में दिया।
मेसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड तथा अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) और अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिवादी नंबर 2/FIITJEE लिमिटेड द्वारा याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 499/500/501/502 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी।
- याचिकाकर्ताओं को समन भेजा गया था और उनके खिलाफ शिकायत लंबित थी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा न चलाने के कारण बर्खास्त कर दिया गया।
- खारिज़ करने का आदेश को FIITJEE द्वारा पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी।
- न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं के पास सह-अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में पारित आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि आदेश को CrPC की धारा 203 के तहत गुण-दोष के आधार पर नहीं बताया जा सकता है, जो कि पूर्व समन चरण में है।
- यह देखा गया कि शिकायत को अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि 'गैर-अभियोजन' के आधार पर खारिज़ कर दिया गया था। बर्खास्तगी आदेश से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लंबित मामले पर कोई असर नहीं पड़ा।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- गैर-अभियोजन या डिफ़ॉल्ट के कारण शिकायत को खारिज़ करने का आदेश, जिसे पुनरीक्षण का विषय बनाया गया है, को "पुनरीक्षण अर्ज़ी" के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जो ठोस आधार और योग्यतानुसार दायर की जाती हैं।
- डिफॉल्ट या गैर-अभियोजन के लिये शिकायत को खारिज़ करने का आदेश शिकायत के तथ्यात्मक या कानूनी गुणों को नहीं छूता है।
CrPC की धारा 203 क्या है?
- धारा 203: शिकायत को खारिज़ करना।
- यदि शिकायत के और साक्षियों के शपथ पर किये गए कथन पर (यदि कोई हो), और धारा 202 के अधीन जाँच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर विचार करने के पश्चात्, मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है तो वह शिकायत को खारिज़ कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।
- CrPC की धारा 202 'प्रक्रिया जारी करने के स्थगन' से संबंधित है।