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आपराधिक कानून
IPC की धारा 306
12-Dec-2023
कु. पूजा चोपड़ा और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य "यदि कोई प्रेमी रोमांटिक रिश्ते में विफलता के कारण आत्महत्या करता है, तो उसके साथी को आत्महत्या के लिये उकसाने वाला नहीं माना जा सकता है।” न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू |
स्रोत: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में कु. पूजा चोपड़ा और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना है कि यदि कोई प्रेमी रोमांटिक रिश्ते में विफलता के कारण आत्महत्या करता है, तो उसके साथी को आत्महत्या के लिये उकसाने वाला नहीं माना जा सकता है।
कु. पूजा चोपड़ा और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- 28 जनवरी, 2023 को पुलिस को मृतक अभिषेक नरेडी की अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में सूचना मिली।
- छान-बीन के दौरान मृतक द्वारा छोड़ा गया एक सुसाइड नोट ज़ब्त किया गया, जिसमें प्रार्थी के नाम का उल्लेख किया गया था तथा आरोप लगाए गए थे।
- सुसाइडल नोट में लिखी विषय-वस्तु के अनुसार, मृतक और प्रार्थी के बीच लगभग 5 से 7 वर्षों से प्रेम संबंध था, अचानक प्रार्थी ने मृतक से संबंध तोड़ दिया, उससे विवाह करने से इनकार कर दिया तथा किसी अन्य लड़के के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिया।
- उपर्युक्त सुसाइडल नोट के आधार पर, पुलिस ने प्रार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 306 के तहत अपराध दर्ज किया।
- संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रथम दृष्टया प्रार्थी के विरुद्ध IPC की धारा 306 के तहत आरोप लगाया गया है।
- जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी है।
- उच्च न्यायालय ने संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू की एकल पीठ ने यह भी कहा कि यदि कोई प्रेमी प्रेम में असफलता के कारण आत्महत्या करता है, यदि कोई छात्र परीक्षा में अपने खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है, यदि एक मुवक्किल आत्महत्या करता है क्योंकि उसका मामला खारिज़ कर दिया जाता है, महिला, परीक्षक, वकील को क्रमशः आत्महत्या के लिये उकसाने वाला नहीं ठहराया जा सकता। कमज़ोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिये गए गलत निर्णय के लिये किसी अन्य व्यक्ति को इसलिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने मृतक को आत्महत्या के लिये उकसाया।
- आगे यह माना गया कि मृतक ने प्रार्थी द्वारा दी गई धमकियों के बारे में सुसाइड नोट में लिखा था, लेकिन, इस न्यायालय की राय में मृतक द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में उल्लिखित धमकी की प्रकृति इतनी खतरनाक नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए।
IPC की धारा 306 क्या है?
परिचय:
- IPC की धारा 306 आत्महत्या के लिये उकसाने से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिये उकसाता है, उसे अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिये कारावास से दंडित किया जाएगा, और ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- उपर्युक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि IPC की धारा 306 के तहत अपराध के लिये, दोहरी आवश्यकताएँ हैं, नाम, आत्महत्या और आत्महत्या के लिये उकसाना।
- आत्महत्या को दंडनीय नहीं बनाया गया है, इसलिये नहीं कि आत्महत्या का अपराध दोषपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिये कि दोषी व्यक्ति किसी भी अभियोग का सामना करने से पूर्व इस दुनिया से चला गया होगा।
- जबकि आत्महत्या के लिये उकसाने को कानून द्वारा बहुत गंभीरता से देखा जाता है।
निर्णयज विधि:
- रणधीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2004) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी काम को करने में जानबूझकर उस व्यक्ति की सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। साज़िश के मामलों में भी इसमें उस कृत्य को करने के लिये साज़िश में शामिल होने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होगी। IPC की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिये उकसाने से पहले एक अधिक सक्रिय भूमिका की आवश्यकता होती है, जिसे किसी काम को करने के लिये उकसाने या सहायता करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- अमलेंदु पाल @ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय ने लगातार यह विचार किया है कि किसी अभियुक्त को IPC की धारा 306 के तहत अपराध का दोषी ठहराने से पूर्व, न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की ईमानदारी से जाँच करनी चाहिये तथा उसके समक्ष पेश किये गए सबूतों का भी आकलन करना चाहिये ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़िता के साथ हुई क्रूरता और उत्पीड़न के कारण पीड़िता के पास स्वयं के जीवन को समाप्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।
सांविधानिक विधि
COI का अनुच्छेद 370
12-Dec-2023
भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के संदर्भ में "COI के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा गया और किसी राज्य से केंद्रशासित प्रदेश बनाने की संसद की शक्ति की भी पुष्टि की गई।" उच्चतम न्यायालय: |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित मामले में भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति के निरसन को बरकरार रखा है तथा किसी राज्य से केंद्रशासित प्रदेश बनाने की संसद की शक्ति की पुष्टि की।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के संदर्भ में संबंधित मामले की पृष्ठभूमि:
- COI के अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर राज्य के शासन के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल थे।
- राष्ट्रपति ने COI के अनुच्छेद 356(1)(b) के तहत एक उद्घोषणा के संदर्भ में संवैधानिक आदेश संख्या 272 और 273 जारी किये।
- इन आदेशों का प्रभाव संपूर्ण COI को जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के रूप में है।
- संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया, जिसने राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।
- याचिकाकर्ताओं ने इन कार्यों की संवैधानिकता को चुनौती दी है।
- जुलाई, 2023 में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया।
- संविधान पीठ ने केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा।
न्यायालय की टिप्पणियाँ:
- संविधान पीठ ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को इस हद तक बरकरार रखा कि इससे पूर्ववर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य से केंद्रशासित प्रदेशों का निर्माण हुआ।
- न्यायालय ने COI के अनुच्छेद 3(a) का उल्लेख किया जिसके अनुसार, संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी भी क्षेत्र को किसी अन्य में शामिल कर एक नया राज्य बना सकती है। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि संसद के पास किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की शक्ति है।
इसमें शामिल प्रासंगिक कानूनी प्रावधान:
अनुच्छेद 370, COI:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है।
- इस अनुच्छेद के प्रावधानों में तीन मुख्य संघटक थे:
- भारत, विलय पत्र में शामिल तीन विषयों (रक्षा, विदेश मामले और संचार) को छोड़कर जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में कानून नहीं बनाएगा। संसद केवल जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही उनसे परे कानून बना सकती थी।
- COI के अनुच्छेद 1 को छोड़कर COI का कोई भी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होगा।
- जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति में तब तक संशोधन या निरसन नहीं किया जा सकेगा जब तक कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा इसकी अनुशंसा नहीं करती।
अनुच्छेद 3, COI:
- अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा:
(a) किसी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी अन्य में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है।
(b) किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है।
(c) किसी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकती है।
(d) किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
(e) किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019:
- 5 अगस्त, 2019 को संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित किया, जिसके कारण पूर्ववर्ती राज्य का विभाजन (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में) हुआ तथा COI के अनुच्छेद 370 (जिससे इस क्षेत्र को विशेष दर्जा प्राप्त था) को निरस्त कर दिया गया।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन के प्रावधानों वाला यह अधिनियम 31 अक्तूबर, 2019 को प्रभावी हुआ।
- इस अधिनियम में 103 खंड हैं। यह 106 केंद्रीय कानूनों को केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तारित करता है, 153 राज्य कानूनों को निरस्त करता है तथा जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त करता है।
- इस अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार को दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में कई कार्यकारी आदेश पारित करने की शक्ति भी प्राप्त हुई है।
सांविधानिक विधि
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
12-Dec-2023
श्रीमती सोनाली शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. थ्रू प्रधान सचिव दिब्यांगजन सशक्तीकरण विभाग लखनऊ और दो अन्य "पहले मातृत्व लाभ के दो वर्षों के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं है।" न्यायमूर्ति मनीष माथुर |
स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने कहा है कि पहले मातृत्व लाभ के दो वर्ष के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं है।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती सोनाली शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. थ्रू प्रधान सचिव दिब्यांगजन सशक्तीकरण विभाग लखनऊ और दो अन्य के मामले में यह निर्णय सुनाया।
श्रीमती सोनाली शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. थ्रू प्रधान सचिव दिब्यांगजन सशक्तीकरण विभाग लखनऊ और दो अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- याचिकाकर्ता ने दूसरे मातृत्व अवकाश के लिये आवेदन दर्ज किया, जिसे खारिज़ कर दिया गया।
- इसलिये, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया और दिब्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश को उसे पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश देने का निर्देश देने की मांग की।
- न्यायालय ने दूसरी गर्भावस्था के लिये महिला को अवकाश की स्वीकार्यता से संबंधित प्रावधानों को पढ़ा था क्योंकि यह वित्तीय हैंडबुक द्वारा नहीं बल्कि, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होगा।
- न्यायालय ने माना कि पहले मातृत्व लाभ के अनुदान से 2 वर्ष के भीतर दूसरा मातृत्व अवकाश लेने पर कोई रोक नहीं है और निदेशक, दिब्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय यू.पी. लखनऊ को याचिकाकर्ता के सभी सेवा लाभों के साथ 14 अगस्त, 2023 से 09 फरवरी, 2024 तक 'मातृत्व अवकाश' स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
न्यायालय की टिप्पणी क्या थी?
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान एक लाभकारी कानून होने के कारण वित्तीय हैंडबुक के प्रावधानों पर अत्यधिक प्रभाव डालेंगे। यह विशेष रूप से माना जा रहा था कि पहले मातृत्व अवकाश के से दो वर्ष की अवधि के भीतर दूसरा मातृत्व अवकाश स्वीकार्य है।
मामले में उद्धृत ऐतिहासिक निर्णय क्या है?
- अनुपम यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2022):
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि 'एक बार मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपना लिया जाए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा माना गया है, तो 1961 का उक्त अधिनियम वित्तीय हैंडबुक में निहित प्रावधानों के बावजूद पूर्ण रूप से लागू होगा, जो कि केवल एक कार्यकारी निर्देश है और किसी भी मामले में संसद द्वारा बनाए गए कानून का सहायक होगा।
- सताक्षी मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022):
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में मातृत्व लाभ अनुदान के लिये पहले और दूसरे बच्चे के बीच समय के अंतर के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं है।
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 क्या है?
- परिचय:
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 वह कानून है जो महिलाओं को उनके मातृत्व के दौरान रोज़गार संबंधी लाभ प्रदान करता है।
- यह महिला कर्मचारी को 'मातृत्व लाभ' सुनिश्चित करता है, जिससे कार्य से अनुपस्थिति के दौरान नवजात बच्चे की देखभाल के लिये उन्हें वेतन का भुगतान किया जाता है।
- यह प्रावधान 10 से अधिक कर्मचारियों को रोज़गार देने वाले किसी भी संस्थान पर लागू होता है। इस अधिनियम को मातृत्व संशोधन विधेयक, 2017 के तहत संशोधित किया गया था।
- यह अधिनियम मातृत्व की गरिमा की रक्षा करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कानून है।
- इससे यह सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलती है कि कामकाजी महिलाएँ अपने बच्चों की उचित देखभाल करने में सक्षम हैं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के अलावा, मातृत्व लाभ महिलाओं को उनके वित्त में भी सहायता करते हैं।
- योग्यता:
- अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार होने के लिये, कर्मचारी (महिला) को पिछले बारह महीनों में 80 विषम दिनों की अवधि के लिये संस्थान में कार्यरत होना चाहिये।