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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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आपराधिक कानून

निपटान का शपथ-पत्र

 18-Apr-2024

निमेश एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य

"यदि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री अपराध के घटित होने का संकेत देती है तो पीड़ित के रिश्तेदार का शपथ-पत्र रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।"

न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन

स्रोत : केरल उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?  

 हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने निमेष एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य मामले में माना है कि यदि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री, अपराध के घटित होने का संकेत देती है, तो पीड़ित के रिश्तेदार का शपथ-पत्र रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।

 निमेष एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य, मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

इस मामले में, याचिकाकर्त्ताओं की माँ द्वारा आत्महत्या करने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्त्ताओं द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 306 के अधीन दण्डनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज किया गया था, जिन्हें आरोपी संख्या 1 एवं 2 के रूप में आरोपित किया गया है।

  • वायनाड के पनामारम पुलिस स्टेशन के समक्ष एक मामले में याचिकाकर्त्ताओं के विरुद्ध लंबित कार्यवाही को रद्द करने के लिये केरल उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी।
  • याचिकाकर्त्ताओं ने कहा कि अभियोजन पक्ष का यह मामला कि पीड़िता ने उकसावे के कारण आत्महत्या की, झूठा है तथा दावा किया कि उन्हें अकारण फँसाया गया था
  • सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मृतक के आत्महत्या के नोट सहित अभियोजन सामग्री, याचिकाकर्त्ता की ओर से पीड़िता के प्रति उत्पीड़न एवं धमकी भरे व्यवहार का एक पैटर्न प्रदर्शित करती है।
  • न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिये कि प्रथम आरोपी की बहन ने समझौते के संबंध में शपथ-पत्र दायर किया है, अपराध को रद्द करने का आधार नहीं होगा।
  • इसलिये, यहाँ मांगी गई रद्दीकरण विफल होनी चाहिये तथा उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने कहा कि जब वास्तु एवं अन्य सामग्रियों पर रखे गए मामले के तथ्य, प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों द्वारा IPC की धारा 306 के अधीन दण्डनीय अपराध करने का सुझाव देंगे, केवल इसलिये कि प्रथम आरोपी की बहन ने समझौते के संबंध में एक शपथ-पत्र दायर किया था, इसे रद्द करने का आधार नहीं होगा।

IPC की धारा 306 क्या है?

  IPC   की धारा 306

  • परिचय:
    • IPC   की धारा 306 आत्महत्या के लिये उकसाने से संबंधित है जबकि यही प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 108 के अधीन शामिल किया गया है।
    • इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिये उकसाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिये कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है
    • उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि IPC की धारा 306 के अधीन अपराध के लिये, दोहरी आवश्यकताएँ हैं, अर्थात् आत्महत्या एवं आत्महत्या के लिये उकसाना।
    • आत्महत्या को दण्डनीय नहीं बनाया गया है, इसलिये नहीं कि आत्महत्या का अपराधी दोषी नहीं है, बल्कि इसलिये कि दोषी व्यक्ति किसी भी अभियोग का सामना करने से पहले इस दुनिया से चला गया होगा।
    • जबकि आत्महत्या के लिये उकसाने को विधि द्वारा बहुत गंभीरता से देखा जाता है।
  • निर्णयज विधि :
    • रणधीर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2004) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि आत्महत्या में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी काम को करने में साशय उस व्यक्ति की सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया निहित है। षड्यंत्र के मामलों में भी इसमें उस चीज़ को करने के लिये षड्यंत्र में सम्मिलित होने की मानसिक प्रक्रिया निहित होगी। IPC की धारा 306 के अधीन किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिये उकसाने से पहले एक अधिक सक्रिय भूमिका की आवश्यकता होती है, जिसे किसी काम को करने के लिये उकसाने या सहायता करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
    • अमलेंदु पाल @ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय ने लगातार यह विचार किया है कि किसी आरोपी को   IPC की धारा 306 के अधीन अपराध का दोषी ठहराने से पहले, न्यायालय को ईमानदारी से जाँच करनी चाहिये। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उसके सामने प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों का भी आकलन करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़िता के साथ हुई क्रूरता एवं उत्पीड़न के कारण पीड़िता के पास अपने जीवन को समाप्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।

आपराधिक कानून

विशेष विधि एवं सामान्य विधि

 18-Apr-2024

अवधेश कुमार पारसनाथ पाठक एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य

"यदि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) के अधीन अपराध का एक भी घटक, उस अधिनियम में गायब है, जिसे विशेष विधि के अधीन दण्डनीय बनाया गया है, तो IPC की धारा को बाहर नहीं किया जाएगा और फिर भी इसका सहारा लिया जा सकता है।"

न्यायमूर्ति मंगेश एस. पाटिल, आर.जी. अवचट एवं शैलेश पी. ब्राह्मे

स्रोत : बाम्बे उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, न्यायमूर्ति मंगेश एस. पाटिल, आर.जी. अवचट एवं शैलेश पी. ब्राह्मे की पीठ ने कहा कि "यदि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) के अधीन अपराध का एक भी घटक, उस अधिनियम में गायब है, जिसे विशेष विधि के अधीन दण्डनीय बनाया गया है, IPC की धारा को बाहर नहीं किया जाएगा तथा इसका भी सहारा लिया जा सकता है।''

  • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी अवधेश कुमार पारसनाथ पाठक एवं अन्य बनाम राज्य और अन्य के मामले में दी।

अवधेश कुमार पारसनाथ पाठक एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य, मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • गगन हर्ष शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) तथा अवधेश कुमार पारसनाथ पाठक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) के मामलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय की दो अलग-अलग खंड पीठ के निर्णयों के बीच, IPC की तुलना में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 के कुछ प्रावधानों की व्याख्या एवं आवेदन पर विरोधाभास था।
  • गगन हर्ष शर्मा मामले में, खंडपीठ ने माना कि बेईमानी एवं धोखाधड़ी वाले कार्य भी IT अधिनियम की धारा 66 के दायरे में आते हैं। यह देखा गया कि IT अधिनियम की धारा 79 एवं 81 अधिभावी प्रभाव देती हैं तथा IT अधिनियम के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित अपराध, IPC के प्रावधानों को हटा देंगे।
  • अवधेश कुमार पारसनाथ पाठक मामले में, अन्य खंडपीठ ने गगन हर्ष शर्मा की टिप्पणियों से असहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि IT अधिनियम की धारा 43 के साथ पठित धारा 66 एवं धारा 72 के अधीन परिभाषित अपराध, IPC की धारा 408 और 420 धारा 406 के अधीन परिभाषित तथा दण्डनीय होने के समान नहीं हैं।
  • उच्चतम न्यायालय ने गगन हर्ष शर्मा के विरुद्ध SLP को खारिज करते हुए, IT अधिनियम एवं IPC के प्रावधानों के बीच परस्पर क्रिया पर टिप्पणी करते हुए इस मुद्दे को उचित मामले में तय करने के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया।
  • इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से जुड़े मामलों में IT अधिनियम और IPC प्रावधानों की व्याख्या तथा प्रयोज्यता पर दो अलग-अलग खंड पीठ के निर्णयों के बीच विरोधाभास को हल करने के लिये विशिष्ट प्रश्नों को बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि न तो IT अधिनियम की धारा 43 एवं न ही धारा 72, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक सामान आशय से किये गए अपराध को दण्डनीय बनाती है।
    • IT अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो IPC की धारा 34 के अधीन परिभाषित एक समान आशय से किये गए अपराधों को कवर करता हो।
  • सामान्य मुद्दा यह है कि यदि कोई कार्य IPC से ऊपर उठकर एक विशेष विधि के अधीन अपराध है, तो IPC की धारा को बाहर करने के लिये विशेष विधि एवं IPC के अधीन अपराध की सामग्री समान होनी चाहिये।
    • यदि विशेष विधि के अधीन दण्डनीय अधिनियम में IPC में वर्णित अपराध का एक भी घटक गायब है, तो सज़ा के संबंध में IPC की धारा 71 एवं सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 के अधीन, IPC की धारा अभी भी लागू की जा सकती है।
  • न्यायालय ने ये टिप्पणियाँ बहुत सावधानीपूर्वक कीं ताकि विचारण न्यायालय को उन स्थितियों का सामना करने पर मार्गदर्शन किया जा सके, जब उन्हें इन पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है, भले ही ये टिप्पणियाँ संदर्भित प्रश्नों का उत्तर देने के लिये आवश्यक न हों।
  • न्यायालय ने अंततः माना कि IT अधिनियम के अधीन अपराधों को एकसमान आशय से किया गया अपराध नहीं माना जा सकता है तथा IPC के प्रावधान तब भी लागू हो सकते हैं, यदि IPC में वर्णित अपराध की सामग्री, पूरी तरह से IT अधिनियम में वर्णित अपराध के अंतर्गत नहीं आती है।

मामले में निहित विधिक प्रावधानों की तुलना

क्रम संख्या

 

 IT Act की धारा 43(b)

 

IT अधिनियम

की धारा 66

 IT अधिनियम की धारा 72

IPC की धारा 405/406

IPC  की धारा 408

IPC की धारा 409

IPC की धारा 420

1.    
 

किसी कंप्यूटर से अनाधिकृत डाउनलोडिंग या प्रतिलिपि बनाना या निकालना

किसी कंप्यूटर से अनाधिकृत डाउनलोडिंग या प्रतिलिपि बनाना या निकालना

संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को प्रकटीकरण

संपत्ति सौंपना या संपत्ति पर आधिपत्य सौंपना

संपत्ति सौंपना या संपत्ति पर आधिपत्य सौंपना

संपत्ति सौंपना या संपत्ति पर आधिपत्य सौंपना

किसी व्यक्ति के साथ बेईमानी या कपटपूर्ण धोखा

2.    
 

किसी डाटाया कंप्यूटर डाटाबेस या जानकारी का

किसी डाटा या कंप्यूटर डाटाबेस या जानकारी का

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार CE, सूचना, दस्तावेज़ या अन्य सामग्री का

उक्त संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग या अपने स्वयं के उपयोग के लिये रूपांतरण या ऐसा करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को साशय पीड़ा पहुँचाने का बेईमानी से उपयोग

(A) विधि के किसी भी निर्देश का उल्लंघन है, जिसमें ऐसी संपत्ति का निर्वहन करने का तरीका निर्धारित किया गया है, या

(B) ) कोई भी विधिक अनुबंध जो ऐसे ट्रस्ट का मार्मिक निर्वहन करता है।

उक्त संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग या अपने स्वयं के उपयोग के लिये रूपांतरण या ऐसा करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझ कर पीड़ा पहुँचाने का बेईमानी से उपयोग

(A) विधि के किसी भी निर्देश का उल्लंघन है जिसमें ऐसी संपत्ति का निर्वहन करने का तरीका निर्धारित किया गया है, या

(बी) ) कोई भी विधिक अनुबंध जो ऐसे ट्रस्ट का मार्मिक निर्वहन करता है।

उक्त संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग या अपने स्वयं के उपयोग के लिये रूपांतरण या ऐसा करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझ कर पीड़ा पहुँचाने का बेईमानी से उपयोग

 (A) विधि के किसी भी निर्देश का उल्लंघन है जिसमें ऐसी संपत्ति का निर्वहन करने का तरीका निर्धारित किया गया है, या

(B) ) कोई भी विधिक अनुबंध जो ऐसे ट्रस्ट का मार्मिक निर्वहन करता है।

व्यक्ति को इस प्रकार धोखा देने के लिये प्रेरित करना

(ए) किसी भी संपत्ति को किसी व्यक्ति को सौंपना, या

(बी) किसी भी मूल्यवान सुरक्षा या किसी भी चीज़ को बनाना, बदलना या नष्ट करना जो सीलबंद है या मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है।

3.    
 

 

आपराधिक मनःस्थिति से (मेन्स री)

अभियुक्त इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में पहुँच सुरक्षित करता है।

 

आरोपी क्लर्क या नौकर था।

अभियुक्त एक लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी, दलाल, वकील या एजेंट था।

 

4.    
 

 

 

 

 

ऐसी हैसियत से आरोपी को वह संपत्ति सौंपी गई थी

 

 

विशेष एवं सामान्य विधि से संबंधित ऐतिहासिक मामले क्या हैं?

  • शरत बाबू दिगुमर्ती बनाम राज्य (NCT दिल्ली) (2017):
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि IT अधिनियम एक विशेष अधिनियम है।
    • इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़े अपराधों के लिये, IPC के पक्ष में IT अधिनियम की धारा 79 एवं 81 के प्रावधानों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
    • IPC की धारा 292 (अश्लील पुस्तकों की बिक्री) लागू नहीं हो सकती यदि IT अधिनियम की धारा 67 का विशेष प्रावधान अश्लील इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित अपराध को कवर करता है।
    • जब IT अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लीलता से निपटता है, तो यह IPC की धारा 292 के अधीन अपराध को कवर करता है, क्योंकि विशेष विधि, सामान्य विधि पर हावी होता है।
  • गगन हर्ष शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018):
    • शरत बाबू दिगुमर्ती मामले पर भरोसा करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि एक बेईमान एवं धोखाधड़ी वाला कार्य भी, IT अधिनियम की धारा 66 के दायरे में आता है।
    • यह माना गया कि IT अधिनियम की धारा 79 एवं 81अधिभावी प्रभाव रखती हैं तथा IT अधिनियम के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित अपराध एवं धारा 66 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 43 के अधीन दण्डनीय अपराध IPC के प्रावधानों को हटा देंगे।
    • इसमें कहा गया है कि समान तथ्यों के लिये IPC एवं IT अधिनियम दोनों के अधीन मुकदमा चलाना दोहरे जोखिम से सुरक्षा का उल्लंघन होगा।
  • उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमन मित्तल एवं अन्य (2019):
    • यह मामला विधिक मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 तथा गगन हर्ष शर्मा मामले जैसे IPC के प्रासंगिक अपराधों के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित है।
    • उच्चतम न्यायालय के सामने गगन हर्ष शर्मा मामले का हवाला दिया गया।
    • उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को उचित भविष्य के मामले में तय करने के लिये खुला छोड़ दिया, यह देखते हुए कि गगन हर्ष शर्मा मामले के विरुद्ध SLP को खारिज करना उच्च न्यायालय के आदेश को विलय करने के समान नहीं है।

आपराधिक कानून

POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र

 18-Apr-2024

अमन @ वंश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

"पीड़िता को अप्राप्तवय के रूप में गलत तरीके से चित्रित करके आरोपी व्यक्तियों को POCSO के कड़े प्रावधानों के अधीन गलत तरीके से फँसाया गया है।"

न्यायमूर्ति अजय भनोट

स्रोत : इलाहबाद  उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में अमन @ वंश बनाम UP राज्य एवं अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि पीड़िता को अप्राप्तवय के रूप में गलत तरीके से चित्रित करके आरोपी व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के कड़े प्रावधान के अधीन गलत तरीके से फँसाया गया है।

  • मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों/जाँच अधिकारियों के लिये भी निर्देश जारी किये।

अमन @ वंश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में आवेदक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष ज़मानत याचिका दायर की।
  • आवेदक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 ( IPC) तथा POCSO के प्रावधानों के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिये 05 दिसंबर 2023 से जेल में था।
  • आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता को गलत तरीके से FIR में 16 साल की अप्राप्तवय के रूप में दिखाया गया था ताकि आवेदक को POCSO अधिनियम के कड़े प्रावधानों के अधीन गलत तरीके से फँसाया जा सके तथा उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सके।
  • न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले में, आवेदक की गिरफ्तारी के समय पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिये मेडिकल जाँच नहीं की गई थी। इसके बजाय, रिपोर्ट बाद में तैयार की गई, जिसमें पीड़िता की उम्र 17 साल बताई गई।
  • उच्च न्यायालय ने आरोपी को ज़मानत दे दी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कहा कि पीड़िता को अप्राप्तवय के रूप में गलत तरीके से चित्रित करके आरोपी व्यक्तियों को POCSO की कड़ी व्यवस्था के अधीन गलत तरीके से फँसाया जाता है, जिससे उन्हें अनिश्चित काल के लिये जेल में डाल दिया जाता है।
  • यह भी कहा गया कि वैधानिक आदेश के बावजूद, अधिकांश मामलों में पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिये मेडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है तथा इसे जाँच का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। पीड़िता की उम्र निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट का अभाव न्यायालय द्वारा समान न्याय देने में बाधा बन गया। इन मामलों में, इस न्यायालय ने ऐसी रिपोर्ट मंगाने की एक प्रथा विकसित की है।

न्यायालय द्वारा क्या निर्देश जारी किये गए थे?

  • POCSO अधिनियम के अधीन अपराध की आयु निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट विधि की अनिवार्य आवश्यकता एवं न्याय की परम आवश्यकता है। इसलिये, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:
  • पुलिस अधिकारी/जाँच अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक POCSO अपराध में पीड़िता की उम्र निर्धारित करने वाली एक मेडिकल रिपोर्ट, POCSO की धारा 27 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 164A के अधीन शुरू में तैयार की जाएगी। यदि चिकित्सा रिपोर्ट की राय में पीड़िता के स्वास्थ्य के हित में इसके विरुद्ध सलाह देती है तो रिपोर्ट को रद्द किया जा सकता है।
  • पीड़िता की उम्र निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट विधि एवं की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार और नवीनतम वैज्ञानिक माप दण्डों तथा मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुपालन में बनाई जाएगी।
  • पीड़िता की उम्र निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट CrPC की धारा 164A के अधीन बिना किसी विलंब के न्यायालय में जमा की जाएगी।
  • महानिदेशक (स्वास्थ्य), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर विधिवत प्रशिक्षित हों तथा ऐसे मामलों में पीड़िताओं की उम्र निर्धारित करने के लिये स्थापित चिकित्सा प्रोटोकॉल एवं वैज्ञानिक माप दण्डों का पालन करें। रिपोर्ट को नवीनतम वैज्ञानिक विकास के अनुरूप रखने के लिये इस क्षेत्र में लगातार शोध किया जाएगा।

इसमें क्या प्रासंगिक प्रावधान शामिल हैं?

CrPC की धारा 164A

यह धारा बलात्संग की पीड़िता की मेडिकल जाँच करती है। यह प्रकट करता है कि-

(1) जहाँ, उस चरण के दौरान, जब बलात्संग करने या बलात्संग करने का प्रयास करने के अपराध की जाँच चल रही हो, उस महिला के व्यक्तित्व की जाँच एक चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा कराने का प्रस्ताव है जिसके साथ बलात्संग का आरोप लगाया गया है या करने का प्रयास किया गया है या प्रयास किया गया है। ऐसी परीक्षा सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी तथा ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में, किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, ऐसी महिला या सक्षम व्यक्ति की सहमति से आयोजित की जाएगी। उसकी ओर से ऐसी सहमति दें तथा ऐसी महिला को ऐसे अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।

(2) पंजीकृत चिकित्सक, जिसके पास ऐसी महिला भेजी गई है, बिना देरी किये, उसके शरीर की जाँच करेगा तथा निम्नलिखित विवरण देते हुए अपनी जाँच की रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात् -

(i) महिला एवं उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसके द्वारा उसे लाया गया था।

(ii) महिला की उम्र

(iii) DNA प्रोफाइलिंग के लिये महिला के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण।

(iv) महिला के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हो।

(v) महिला की सामान्य मानसिक स्थिति।

(vi) उचित विवरण में अन्य सामग्री विवरण।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के सटीक कारण बताए जाएंगे।

(4) रिपोर्ट में विशेष रूप से दर्ज किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिये महिला या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिये सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त की गई थी।

(5) रिपोर्ट में परीक्षा शुरू होने एवं समाप्त होने का सही समय भी नोट किया जाएगा।

(6) पंजीकृत चिकित्सक बिना किसी विलंब के विवेचना अधिकारी को रिपोर्ट अग्रेषित करेगा जो इसे उप-धारा (5) के खंड (A) में निर्दिष्ट दस्तावेज़ों के हिस्से के रूप में वह अनुभाग, धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

(7) इस धारा में किसी भी बात को महिला या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने में सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी परीक्षा को वैध बनाने के रूप में नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण ।- इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "परीक्षा" एवं "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" का वही अर्थ होगा, जो धारा 53 में है।

POCSO की धारा 27

यह धारा एक बच्चे की चिकित्सीय जाँच से संबंधित है। यह प्रकट करता है कि-

(1) जिस बच्चे के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, उसकी चिकित्सा जाँच, इस बात के बावजूद कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत दर्ज नहीं की गई है, CrPC की धारा 164 A के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(2) यदि पीड़िता लड़की है तो, चिकित्सीय परीक्षण, महिला चिकित्सक द्वारा कराया जाएगा।

(3) चिकित्सीय परीक्षण बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा जिस पर बच्चा भरोसा या विश्वास रखता है।

(4) जहाँ, यदि बच्चे के माता-पिता या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति, किसी भी कारण से, बच्चे की चिकित्सा जाँच के दौरान उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो चिकित्सा परीक्षा, चिकित्सा संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित एक महिला की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी।