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सिविल कानून

लिखित कथन का संशोधन

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 27-Mar-2024

शिबजी पी. डी. सिंह बनाम मंजू देवी एवं अन्य

साक्ष्य में दर्ज दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे किसी भी अंतर को कम करने के लिये अपने अभिवचनों को बदलने की अनुमति नहीं होती है।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा

स्रोत: पटना उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पटना उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान पर अपने विचार-विमर्श में माना है कि साक्ष्य में दर्ज दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे किसी भी अंतर को कम करने के लिये अपने अभिवचनों को बदलने की अनुमति नहीं होती है।

  • उपर्युक्त टिप्पणी शिबजी पी. डी. सिंह बनाम मंजू देवी एवं अन्य के मामले में की गई थी।

शिबजी पी. डी. सिंह बनाम मंजू देवी एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में, वादी ने एक शीर्षक वाद शुरू किया, जिसका प्रतिवादी ने एक लिखित कथन प्रस्तुत करके जवाब दिया।
  • वाद का आधार विक्रय का समझौता था।
  • प्रतिरक्षा के दौरान उसके सामने रखा गया विक्रय का समझौता उस दस्तावेज़ से अलग था, जिसे उसने पहले निष्पादित किया था, प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में संशोधन करने के लिये CPC के आदेश VI नियम 17 के तहत एक आवेदन दायर किया।
  • संबंधित उप-न्यायाधीश ने CPC के आदेश VI नियम 17 के तहत दायर आवेदन को खारिज़ कर दिया।
  • इसके बाद, संबंधित उप-न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिये पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई।
  • उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज़ कर दी गई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने कहा कि यदि प्रतिवादी के साक्ष्य को दर्ज करने के दौरान कोई विशेष दस्तावेज़ सामने आता है और उसे इसके साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी को अपने मामले में किसी भी अंतर को कम करने के लिये अपने अभिवचनों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होता है।
  • आगे यह भी कहा गया कि यह संशोधन बहुत देर से प्रस्तावित किया गया था और आदेश VI नियम 17 का प्रावधान स्पष्ट रूप से परीक्षण शुरू होने के बाद तथा उचित परिश्रम के साक्ष्य के अभाव में इस तरह के संशोधन पर रोक लगाता है।

CPC का आदेश VI नियम 17 क्या है?

CPC का आदेश VI:

परिचय:

  • CPC का आदेश VI सामान्य तौर पर अभिवचन से संबंधित है।
  • अभिवचन का अर्थ वादपत्र या लिखित कथन होगा।

अभिवचन:

  • अभिवचन प्रत्येक पक्षकार द्वारा बारी-बारी से अपने प्रतिद्वंद्वी को दिये गए लिखित कथन होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि मुकदमे में उसकी दलीलें क्या होंगी, साथ ही ऐसे सभी विवरण दिये जाते हैं जो उसके प्रतिद्वंद्वी को जवाब में अपना मामला पेश करने के लिये जानने की आवश्यकता होती है।
  • हर अभिवचन में उन तात्त्विक तथ्यों का, अभिवचन करने वाला पक्षकार, यथास्थिति, अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर करता है और केवल उन तथ्यों का, न कि उस साक्ष्य का जिसके द्वारा वे साबित किये जाने हैं, संक्षिप्त कथन अंतर्विष्ट होगा।

नियम17:

  • यह नियम अभिवचनों के संशोधन से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है कि न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी पक्षकार को, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायसंगत हों, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जाएँगे जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों।
  • परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् संशोधन के लिये किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुँचे कि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।
  • नियम 17 का उद्देश्य मुकदमेबाज़ी को कम करना, देरी को कम करना और मुकदमों की बहुलता से बचना है।