सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006
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सांविधानिक विधि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006

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 20-Nov-2023

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के तहत एक फैसिलिटेशन काउंसिल समर्थनीय नहीं होगी।

  • उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय मेसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड और अन्य बनाम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल, मेडचल - मल्काजगिरी और अन्य के मामले में दिया।

मेसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड और अन्य बनाम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल, मेडचल - मल्काजगिरी और अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • वर्तमान मामला सूक्ष्म और लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल के उस अधिनिर्णय की चुनौती से संबंधित है, जिसमें MSMED अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित एक कंपनी शामिल है।
  • फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा पारित पुरस्कार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि यह दावा सीमा से वर्जित था।
  • इस आदेश को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उलट दिया था। खंडपीठ ने माना कि निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि अपीलकर्त्ता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने के बजाय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम) की धारा 34 के तहत उपाय करना चाहिये था।

न्यायालय की टिप्पणी क्या थी?

  • धारा 19 के तहत पूर्व-जमा की आवश्यकता के अनुपालन को दूर करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक याचिका पर विचार करना, विशेष अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन को विफल कर देगा, जिस पर संसद द्वारा कानून बनाया गया है।
  • इसलिये, अपीलकर्त्ता द्वारा स्थापित संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका संधार्य योग्य नहीं थी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 क्या है?

  • यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रचार तथा विकास को सुविधाजनक बनाने एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने तथा उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिये एक अधिनियम है।
  • यह अधिनियम 16 जून, 2006 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। हालाँकि, यह राष्ट्रपिता की जन्मतिथि 2 अक्तूबर, 2006 से अस्तित्व में आया।
  • MSMED का अर्थ:
    • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के अनुसार, उद्यमों को दो प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है।
      • विनिर्माण उद्यम - किसी भी उद्योग में वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगे हुए हैं।
      • सेवा उद्यम - सेवाएँ प्रदान करने या प्रतिपादन करने में लगे हुए हैं।
  • MSMEs की विशेषताएँ:
    • MSME को व्यवसायों के लिये घरेलू और निर्यात बाज़ारों तक बेहतर पहुँच हेतु उचित सहायता प्रदान करने के लिये जाना जाता है।
    • MSME किसी व्यवसाय के उत्पाद विकास, डिज़ाइन नवप्रवर्तन, हस्तक्षेप और पैकेजिंग तत्त्वों का समर्थन करते हैं।
    • MSME समग्र रूप से प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं।
    • MSME रोज़गार के अवसर और ऋण प्रदान करते हैं।
    • MSME देश में विभिन्न बैंकों को क्रेडिट लिमिट या फंडिंग सहायता प्रदान करते हैं।