पाएँ सभी ऑनलाइन कोर्सेज़, पेनड्राइव कोर्सेज़, और टेस्ट सीरीज़ पर पूरे 50% की छूट, ऑफर 28 से 31 दिसंबर तक वैध।










होम / करेंट अफेयर्स

सिविल कानून

अभिवचनों में संशोधन

    «    »
 25-Sep-2024

दिनेश गोयल @ पप्पू बनाम सुमन अग्रवाल (बिंदल) एवं अन्य

“CPC के आदेश VI नियम 17 का उद्देश्य मुकदमेबाज़ी की बहुलता या बहुविध मार्गों को रोकना है।”

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार

Source: Supreme Court

चर्चा में क्यों ?

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ ने संशोधन को अनुमति दे दी, क्योंकि यह पक्षों के बीच विवाद का निर्धारण करने के लिये आवश्यक था।

 सर्वोच्च न्यायालय ने दिनेश गोयल @ पप्पू बनाम सुमन अग्रवाल (बिंदल) और अन्य के मामले में यह निर्णय सुनाया।

दिनेश गोयल @  ​​पप्पू बनाम सुमन अग्रवाल (बिंदल) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • वादी और प्रतिवादी भाई-बहन हैं और श्रीमती कटोरीबाई के बच्चे हैं।
  • विवाद मुकदमे की संपत्ति से संबंधित है जिसे पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया था। 
  • 14 जनवरी, 2013 को श्रीमती कटोरीबाई ने एक वसीयत बनाई और संपत्ति प्रतिवादी को दे दी। श्रीमती कटोरीबाई का बाद में निधन हो गया। 
  • वादी (श्रीमती सुमन अग्रवाल) ने मुकदमे की संपत्ति में 1/5 हिस्सा पाने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया। 
  • प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर कर श्रीमती कटोरीबाई द्वारा निष्पादित वसीयत के मद्देनज़र मुकदमे को खारिज करने की प्रार्थना की। 
  • वादी ने सीपीसी की धारा 151 के साथ आदेश VI नियम 17 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें मुकदमे के हिस्से के रूप में विभाजित की जाने वाली संपत्ति में चल संपत्तियों की एक सूची जोड़ने के लिये अपने वाद में संशोधन की मांग की, साथ ही वसीयत की वास्तविकता पर भी सवाल उठाया। 
  • ट्रायल कोर्ट ने अभिवचनों में संशोधन के लिये आवेदन को खारिज कर दिया। 
  • उपरोक्त से व्यथित होकर भारतीय संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया। 
  • इसलिये, अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं? 

  • इस मामले में न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि क्या उच्च न्यायालय ने याचिका में संशोधन की अनुमति मांगने वाले आवेदन को अनुमति न देकर कोई त्रुटि की है। 
  • न्यायालय ने कहा कि संशोधन के माध्यम से पक्षकार वसीयत की वैधता पर सवाल उठाना चाहता है जिसके आधार पर प्रतिवादी ने मुकदमे को खारिज करने की मांग की है, साथ ही मुकदमे के निर्णय के दायरे को बढ़ाकर चल संपत्ति को भी इसमें शामिल किया गया है।
  • इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि दो मुद्दे हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता है:
    • वसीयत की वास्तविकता का निर्धारण पक्षों के बीच मुद्दों को निर्धारित करने में आवश्यक कार्यवाही है; 
    • निचली न्यायालय के इस निष्कर्ष को देखते हुए कि आवेदन को परीक्षण के शुरू होने के बाद प्रस्तुत किया गया था, इसे सम्यक् तत्परता के बावजूद, ऐसे शुरू होने से पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।
  • न्यायालय ने माना कि वर्तमान तथ्यों में दोनों मुद्दे एक ही स्तर पर नहीं हैं और पहले मुद्दे को अनिवार्य रूप से दूसरे मुद्दे का पालन करना होगा। 
  • संशोधन के लिये आवेदन दाखिल करने में विलंब के मुद्दे पर न्यायालय ने कहा कि विलंबता सभी मामलों में मुकदमे के विनिश्चय का फैसला नहीं कर सकती।
    • यदि अस्पष्टीकृत विलंब को ध्यान में रखा जाए तो वसीयत का प्रश्न अनिर्णीत रहेगा या अधिक विलंब से निर्णय लिया जाएगा।
  • उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि वसीयत और उसकी वास्तविकता के प्रश्न के निर्धारण के बिना, वाद संपत्ति का विभाजन संभव नहीं होगा, न्यायालय ने अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दे दी।
  •  इसलिये, अभिवचनों में संशोधन के लिये आवेदन को अनुमति दे दी गई।

अभिवचन में संशोधन क्या है?

  • अभिवचन
    • सी.पी.सी. के आदेश VI नियम 1 के अनुसार, "अभिवचन" का अर्थ एक वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत होगा, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के तर्कों को समझने के लिये अपेक्षित सभी विवरण शामिल होंगे।
  • अभिवचन में संशोधन
    • सी.पी.सी. के तहत अभिवचनों में संशोधन आदेश VI नियम 17 के तहत किया जा सकता है। 
    • आदेश VI नियम 17 का मुख्य प्रावधान यह है कि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष को अपनी दलीलों को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, जो न्यायसंगत हो और ऐसे सभी संशोधन किये जाएंगे जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकते हैं।
      • इस प्रावधान में जो प्रावधान जोड़ा गया है, उसके अनुसार सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन के लिये कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुँच जाए कि समुचित तत्परता के बावजूद पक्षकार सुनवाई शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था।
  • अभिवचन में संशोधन के संबंध में तीन महत्त्वपूर्ण तथ्य:
    • अभिवचनों में संशोधन किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। 
    • संशोधन पक्षकारों के बीच "विवाद के वास्तविक प्रश्न" को निर्धारित करने के लिये आवश्यक होना चाहिये। 
    • यदि ऐसा संशोधन सुनवाई शुरू होने के बाद लाया जाना चाहा जाता है, तो न्यायालय को इसे अनुमति देते समय इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिये कि वाद में पक्षकारों की ओर से सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इसे उस समय से पहले नहीं लाया जा सकता था, जब इसे वास्तव में लाया गया था।
  • उद्देश्य:
    • इस नियम का उद्देश्य मुकदमेबाज़ी को न्यूनतम करना, देरी को न्यूनतम करना और मुकदमों की बहुलता से बचना है।
    • सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ और अन्य (2005) के मामले में, न्यायालय ने माना कि प्रावधान जोड़ने का उद्देश्य उन तुच्छ आवेदनों को रोकना है जो मुकदमे में देरी करने के लिये दायर किये जाते हैं।

अभिवचनों में संशोधन के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं?

  • न्यायालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (2022) के मामले में अभिवचनों में संशोधन के संबंध में सिद्धांत निर्धारित किये गए थे। सिद्धांतों को नीचे प्रतिपादित किया गया है:
  • यह एक स्थापित नियम है कि न्यायालयों को अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति देने में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हालाँकि यह शक्ति पर लगाई गई वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो सकता है।
  • सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिये जो विवाद में वास्तविक प्रश्न को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हैं बशर्ते कि इससे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय या पूर्वाग्रह न हो। यह अनिवार्य है, जैसा कि सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के उत्तरार्ध में "करेगा" शब्द के उपयोग से स्पष्ट है।
  • निम्नलिखित परिदृश्य में ऐसे आवेदनों को आमतौर पर अनुमति दी जानी चाहिये यदि संशोधन कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिये पक्षों के बीच विवाद के प्रभावी और उचित निर्णय के लिये है, बशर्ते कि इससे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय न हो।
  • संशोधनों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये यदि:
    • संशोधन के द्वारा, संशोधन चाहने वाले पक्ष पक्ष द्वारा की गई किसी भी स्पष्ट स्वीकृति को वापस लेने की मांग नहीं करते हैं जो दूसरे पक्ष को अधिकार प्रदान करती है। 
    • संशोधन समय-बाधित दावा नहीं उठाता है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को मूल्यवान अर्जित अधिकार (कुछ स्थितियों में) से वंचित होना पड़ता है। 
    • संशोधन मुकदमे की प्रकृति को पूरी तरह से बदल देता है संशोधन के लिये आवेदन दुर्भावनापूर्ण है
  • ध्यान में रखने योग्य कुछ सामान्य सिद्धांत हैं
    • न्यायालय को अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिये; सामान्यतः उदार होना चाहिये, खासकर जब विरोधी पक्ष को लागतों से मुआवज़ा दिया जा सकता है
    • संशोधन को उचित रूप से अनुमति दी जा सकती है, जहाँ इसका उद्देश्य वादपत्र में भौतिक विवरणों की अनुपस्थिति को सुधारना या अतिरिक्त या नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।
    • संशोधन से कार्रवाई के कारण में बदलाव नहीं होना चाहिये, जिससे वादपत्र में स्थापित मामले से अलग एक बिल्कुल नया मामला स्थापित हो जाए।

अभिवचनों में संशोधन के ऐतिहासिक निर्णय कौन-से हैं?

  • रेवाजीतु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम नारायणस्वामी एंड संस (2009)
    • सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत आवेदन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिये बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किये:
      • क्या मामले के उचित और प्रभावी निर्णय के लिये संशोधन अनिवार्य है?
      • क्या संशोधन के लिये आवेदन सद्भावनापूर्ण है या दुर्भावनापूर्ण?
      • संशोधन से दूसरे पक्ष को ऐसा पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिये जिसकी भरपाई पैसे के रूप में पर्याप्त रूप से न की जा सके;
      • संशोधन से इनकार करने से वास्तव में अन्याय होगा या कई मुकदमेबाज़ी होगी;
      • क्या प्रस्तावित संशोधन संवैधानिक या मौलिक रूप से मामले की प्रकृति और चरित्र को बदलता है? 
      • एक सामान्य नियम के रूप में, न्यायालय को संशोधनों को अस्वीकार कर देना चाहिये यदि संशोधित दावों पर एक नया मुकदमा आवेदन की तिथि पर सीमा द्वारा वर्जित होगा।
  • उषा बालासाहेब स्वामी और अन्य बनाम किरण अप्पासो स्वामी एवं अन्य। (2006)
    • वादपत्र में संशोधन के लिये आवेदन और लिखित कथन अलग-अलग आधार पर निर्धारित होते हैं।
    • सामान्य सिद्धांत यह है कि वादपत्र में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि कार्रवाई के कारण या दावे की प्रकृति में भौतिक परिवर्तन हो या उसका स्थानापन्न हो, यह वादपत्र में संशोधन पर लागू होता है। लिखित कथन में संशोधन से संबंधित सिद्धांतों में इसका कोई समकक्ष नहीं है।