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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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सांविधानिक विधि

निवारक निरोध में व्यक्तियों के अधिकार

 16-Sep-2024

जसलीला शाजी बनाम भारत संघ एवं अन्य

“किसी नागरिक की निवारक अभिरक्षा के मामले में, संविधान का अनुच्छेद 22 (5) अभिरक्षा में लिये गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्रदान करने का कर्त्तव्य उपबंधित करता है।”

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्रदत्त है कि वह अभिरक्षा में लिये गए व्यक्ति को अभिरक्षा के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्रदान करे।

  • उच्चतम न्यायालय ने जसलीला शाजी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में यह निर्णय दिया।

जसलीला शाजी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • अभिरक्षा आदेश 31अगस्त, 2023 को विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) की धारा 3(1) के अधीन अभिरक्षा, प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था।
  • अभिरक्षा में लिये जाने का उद्देश्य उसे भविष्य में विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिये किसी भी तरह से दोषपूर्ण कार्य करने से रोकना था।
  • अभिरक्षा में लिये गए व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया तथा अभिरक्षा के आधार एवं उन पर निर्भर दस्तावेज़ो की सूचना उसे दी गई।
  • बंदी को अभिरक्षा प्राधिकरण के साथ-साथ अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन करने के उसके अधिकार के विषय में भी सूचित किया गया।
  • तदनुसार बंदी ने संबंधित प्राधिकारियों अर्थात अभिरक्षा प्राधिकरण, केंद्र सरकार एवं सलाहकार बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन किया।
  • जेल प्राधिकारियों ने इसे साधारण डाक के माध्यम से भेजा तथा न तो अभिरक्षा प्राधिकरण एवं न ही केंद्र सरकार ने उक्त अभ्यावेदन प्राप्त किये।
  • सलाहकार बोर्ड ने कहा कि बंदी को अभिरक्षा में रखने के लिये पर्याप्त कारण थे तथा आगे निर्देश दिया कि बंदी को उसकी अभिरक्षा की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये अभिरक्षा में रखा जाए।
  • अभिरक्षा के आदेश से व्यथित होकर, बंदी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से केरल उच्च न्यायालय में अपील किया।
  • उक्त याचिका खारिज़ कर दी गई तथा इसलिये अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय में अपील किया।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में उत्तर देने के लिये दो मुद्दे तय किये:
    • पहला मुद्दा: क्या सुश्री प्रीता प्रदीप (अपीलकर्त्ता को अभिरक्षा में लेने के लिये जिस सामग्री पर आधार के रूप में लिया गया है) के अभिकथानों की आपूर्ति न करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के अंतर्गत प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिये बंदी के अधिकार पर असर पड़ा है?
    • दूसरा मुद्दा: क्या अभ्यावेदन प्राप्त न होने तथा बंदी प्राधिकारी एवं केंद्र सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में देरी से COI के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत बंदी के अधिकार पर भी असर पड़ेगा?
  • पहले मुद्दे के संबंध में: उच्चतम न्यायालय ने माना कि यह एक स्थापित स्थिति है कि हालाँकि प्रत्येक दस्तावेज़ को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं हो सकता है, जिसका आकस्मिक एवं क्षणिक संदर्भ दिया गया है, यह अनिवार्य है कि अभिरक्षा में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया प्रत्येक दस्तावेज़, जो COI के अनुच्छेद 22 (5) के अंतर्गत प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिये बंदी के अधिकार को प्रभावित करता है, बंदी को प्रदान किया जाना चाहिये।
  • इस प्रकार न्यायालय ने पहले मुद्दे के संबंध में निर्णय लिया कि प्रीता प्रदीप के अभिकथनों की आपूर्ति न किये जाने से बंदी के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
  • दूसरे मुद्दे के संबंध में: उच्चतम न्यायालय ने माना कि यह कई निर्णयों में माना गया है कि बंदी के प्रतिनिधित्व को तुरंत प्रेषित करना प्रेषण प्राधिकारी का कर्त्तव्य है।
  • न्यायालय ने अंततः यह माना कि केवल इसलिये कि जेल प्राधिकारियों की ओर से बंदी के अभ्यावेदन को शीघ्रता से संप्रेषित करने में लापरवाहीपूर्ण, संवेदनहीन तथा वास्तव में लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है, बंदी को अपने अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिये प्रदत्त अधिकार से मना नहीं किया जा सकता।
  • न्यायालय ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी को ऐसे अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेना चाहिये ताकि COI के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत मूल्यवान अधिकार से वंचित न किया जाए।

निवारक निरोध क्या है?

  • निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा बिना किसी विचारण एवं दोषसिद्धि के अभिरक्षा में लेना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिये दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे निकट भविष्य में कोई अपराध करने से रोकना है।
  • निवारक निरोध से संबंधित प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं:
    • आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (MISA)
    • विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (COFEPOSA)
    • आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1985 (TADA)
    • आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 2002 (POTA)
    • विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 2008 (UAPA)

COI का अनुच्छेद 22 क्या है?

  • COI का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
  • COI के अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं-
    • पहला भाग सामान्य विधि (अनुच्छेद 22 (1) एवं (2)) से संबंधित है।
    • दूसरा भाग निवारक निरोध के मामलों से संबंधित है।

अनुच्छेद

उपबंध

अनुच्छेद 22 (1)

गिरफ्तार किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को:

  • गिरफ्तारी के कारणों के विषय में यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
  • गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी से परामर्श करने तथा बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 22 (2)

  • इस उपबंध में यह उपबंधित है कि अभिरक्षा में लिये गए व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
  • मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अवधि से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा।

अनुच्छेद 22 (3)

यह उपबंध यह उपबंधित करता है कि खंड (1) एवं खंड (2) निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

  • विदेशी शत्रु
  • निवारक निरोध के लिये प्रावधान करने वाले किसी भी विधि के अंतर्गत गिरफ्तार या अभिरक्षा में लिया गया।

अनुच्छेद 22 (4)

यह उपबंध यह उपबंधित करता है कि निवारक निरोध की कोई भी उपबंधित तीन महीने से अधिक अवधि के लिये निरोध को अधिकृत नहीं करेगा, जब तक कि:

  • सलाहकार बोर्ड यह सलाह देता है कि अभिरक्षा के लिये पर्याप्त कारण हैं।
    • सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हों।
    • उपबंध में यह उपबंधित है कि अभिरक्षा की अवधि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक नहीं होगी।
  • ऐसे व्यक्ति को खंड (7) के उपखंड (a) एवं (b) के अंतर्गत संसद द्वारा बने गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध किया जाता है।

अनुच्छेद 22 (5)

यह उपबंध किसी निवारक निरोध विधि के अंतर्गत अभिरक्षा में लिये गए व्यक्ति के अधिकारों को उपबंधित करता है:

  • प्रत्येक बंदी को यह बताया जाएगा कि उसे किन आधारों पर अभिरक्षा में लिया गया है।
  • प्रत्येक बंदी को अभिरक्षा के आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 22 (6)

धारा (5) के अंतर्गत ऐसे किसी तथ्य का प्रकटन नहीं किया जाएगा जो जनहित के विरुद्ध हो।

अनुच्छेद 22 (7)

यह प्रावधान यह प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा निम्नलिखित निर्धारित कर सकती है:

  • वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में, सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये बिना किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिये अभिरक्षा में रखा जा सकता है।
  • किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अंतर्गत अभिरक्षा में रखने की अधिकतम अवधि
  • धारा (4) के उप-धारा (a) के अंतर्गत जाँच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

 निवारक निरोध पर क्या मामले हैं?

  • तारा चंद बनाम राजस्थान राज्य (1981)
    • किसी नागरिक की निवारक निरोध के मामले में संविधान के अनुच्छेद 22 (5) में वर्तमान सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि वह अभिरक्षा व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिये शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्रदान करे।
    • केवल यह तथ्य कि सलाहकार बोर्ड की बैठक पहले हो चुकी थी, नज़रबंद करने वाले प्राधिकारी के लिये नज़रबंद व्यक्ति के पक्ष में विचार न करने का कोई वैध बहाना नहीं था।
    • अभिरक्षा में लिये गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में केंद्र सरकार की ओर से अत्यधिक विलंब संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन होगी।
  • रतन सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (1981)
    • निवारक निरोध की विधि, निरुद्ध व्यक्तियों को केवल कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा यदि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता का कोई अर्थ है तो यह आवश्यक है कि कम से कम उन सुरक्षा उपायों से निरुद्ध व्यक्तियों को वंचित न किया जाए।
    • जेल अधीक्षक या राज्य सरकार द्वारा बंदी के अभ्यावेदन को केन्द्र सरकार के पास अग्रेषित करने में की गई विफलता के कारण बंदी को सरकार द्वारा उसके निवारण निरोध रद्द कराने के बहुमूल्य अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

पारिवारिक कानून

विवाह-विच्छेद एवं न्यायिक पृथक्करण के मध्य अंतर

 16-Sep-2024

श्रीमती आरती तिवारी बनाम संजय कुमार तिवारी

"लंबे समय तक पृथक्करण, साथ ही आपराधिक आरोपों का अभियोजन एवं सुलह करने के किसी भी आशय का स्पष्ट अभाव, विवाह के अपूरणीय विघटन का साक्ष्य है।"

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति दोनादी रमेश

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया कि 21 वर्षों का पृथक्करण, जिसके साथ आपराधिक अभियोजन एवं कठोर शब्द भी संबद्ध हैं, विवाह के अपूरणीय विघटन को दर्शाता है। न्यायालय ने कहा कि सुलह के लिये प्रयास की कमी एवं विवाह-विच्छेद की कार्यवाही के बाद ही आपराधिक आरोपों का अभियोजन यह दर्शाता है कि विवाह को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है।

  • न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति दोनादी रमेश ने श्रीमती आरती तिवारी बनाम संजय कुमार तिवारी मामले में यह आदेश दिया।

श्रीमती आरती तिवारी बनाम संजय कुमार तिवारी मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • संजय कुमार तिवारी (प्रतिवादी) एवं श्रीमती आरती तिवारी (अपीलकर्त्ता) के बीच विवाह 2 मार्च 2000 को संपन्न हुआ था।
  • विवाह के समय, प्रतिवादी बरेली में राजकीय बचत कार्यालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था।
  • प्रतिवादी का परिवार, जिसमें उसके पिता एवं भाई-बहन शामिल हैं, उन्नाव में रहता था, जबकि उसका परिवार मूल रूप से कानपुर नगर का रहने वाला था।
  • विवाह के कुछ समय बाद, अपीलकर्त्ता ने केवल पुरुष परिवार के सदस्यों की उपस्थिति के कारण वैवाहिक घर में असुरक्षित महसूस करने के विषय में चिंता व्यक्त की।
  • अपनी पत्नी की चिंताओं के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी उसके साथ बरेली चला गया, जहाँ वह उस समय कार्य कर रहा था।
  • अपीलकर्त्ता ने कानपुर नगर में विधिक व्यवसाय करने की अपनी इच्छा का हवाला देते हुए लंबे समय तक बरेली में नहीं रुकी।
  • इसके बाद प्रतिवादी ने अपनी पत्नी के करीब रहने के लिये कन्नौज में स्थानांतरण के लिये आवेदन किया तथा उसे प्राप्त भी कर लिया।
  • इसके बाद प्रतिवादी ने अपनी पत्नी के साथ सहवास की सुविधा के लिये कानपुर नगर में आवास किराये पर लिया।
  • इन प्रयासों के बावजूद, अपीलकर्त्ता ने कथित तौर पर कानपुर नगर में अपने पैतृक घर में रहना पसंद किया, केवल बीच-बीच में अपने पति के साथ रहती थी।
  • दंपत्ति की एक बेटी 5 सितंबर, 2002 को पैदा हुई।
  • प्रतिवादी का दावा है कि अपीलकर्त्ता ने आखिरकार जनवरी 2003 में वैवाहिक घर छोड़ दिया।
  • अपीलकर्त्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही दायर की, जिसके परिणामस्वरूप 6,000 रुपए का मासिक भरण-पोषण पुरस्कार मिला।
  • प्रतिवादी ने 1 अगस्त 2006 को विवाह-विच्छेद के लिये अर्जी दायर की।
  • 14 नवंबर 2006 को, विवाह-विच्छेद की याचिका दायर होने के लगभग तीन महीने बाद, अपीलकर्त्ता ने प्रतिवादी एवं उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दहेज़ की मांग एवं क्रूरता का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मामला (सं. 687/2006) दर्ज कराया।
  • आपराधिक मामले में शुरू में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया, लेकिन अपीलकर्त्ता ने निर्णय के विरुद्ध अपील की तथा प्रतिवादी एवं उसके बहनोई के विरुद्ध दोषसिद्धि दी।
  • दोषसिद्धि के कारण, प्रतिवादी को एक महीने से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा तथा दो वर्ष के लिये उसकी नौकरी से निलंबित कर दिया गया।
  • प्रतिवादी एवं उसके बहनोई को बाद में आपराधिक पुनरीक्षण कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत दे दी गई।
  • न्यायालयी कार्यवाही के अनुसार दोनों पक्ष लगभग 21 वर्षों से पृथक रह रहे हैं।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी (पति) ने अपीलकर्त्ता (पत्नी) द्वारा परित्याग को सिद्ध करने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास किये थे, जिनका प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रभावी ढंग से खंडन नहीं किया गया।
  • न्यायालय को अपीलकर्त्ता की सहवास की अनिच्छा के विषय में प्रतिवादी की गवाही पर विश्वास करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला।
  • जबकि प्रतिवादी द्वारा झूठे आपराधिक मामले दर्ज करने की धमकी देने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ, न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी के प्रति अपीलकर्त्ता का असभ्य आचरण एवं धमकियाँ सिद्ध हो गई थीं।
  • न्यायालय ने पाया कि विवाह के छह वर्ष तक अपीलकर्त्ता ने दहेज़ की मांग या क्रूरता के विषय में किसी भी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं की थी।
  • अपीलकर्त्ता द्वारा दायर आपराधिक मामला प्रतिवादी द्वारा विवाह-विच्छेद की कार्यवाही शुरू करने के तीन महीने बाद दर्ज किया गया था।
  • न्यायालय ने माना कि अपीलकर्त्ता द्वारा चलाए गए आपराधिक मामले के कारण कारावास एवं नौकरी निलंबन के उपरांत सुलह पर प्रतिवादी का रुख बदल गया था।
  • आपराधिक मामले (चूँकि यह पुनरीक्षण के अधीन था) के गुण-दोष पर कोई निर्णायक निष्कर्ष निकाले बिना, न्यायालय ने पाया कि इस मामले की परिस्थितियों में क्रूरता का महत्त्वपूर्ण तत्त्व मौजूद था।
  • न्यायालय ने पाया कि एक युवा विवाह में लंबे समय तक परित्याग, कठोर शब्दों के साथ-साथ सहवास के लिये प्रयास की कमी, विवाह विच्छेद के लिये आधार बनाती है।
  • विवाह-विच्छेद की कार्यवाही शुरू होने के बाद दहेज़ की मांग का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करना एवं दोषसिद्धि के लिये अपील के माध्यम से इसे आगे बढ़ाना, न्यायालय ने एक अपूरणीय रूप से विघटित होने का संकेत माना।
  • न्यायालय ने माना कि 21 वर्ष का लंबा पृथक्करण, मामले की अन्य परिस्थितियों के साथ मिलकर, अधीनस्थ न्यायालय के विघटन के आदेश में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं रखता।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण क्या है?

  • परिचय:
    • पति या पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सकते हैं।
    • न्यायिक पृथक्करण के लिये सक्षम न्यायालय में याचिका दायर करके पृथक्करण का दावा किया जा सकता है।
    • न्यायिक पृथक्करण का आधार, धारा 13 की उपधारा (1) में प्रावधानित हैं तथा पत्नी के मामले में भी उपधारा (2) में प्रावधानित किसी भी आधार पर।
      • ये आधार वही हैं जिन पर विवाह-विच्छेद के लिये याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।
    • एक बार जब न्यायालय ने पृथक्करण का आदेश पारित कर दिया, तो पति-पत्नी एक साथ रहने के लिये बाध्य नहीं रह जाते तथा दोनों अलग-अलग रह सकते हैं।
    • न्यायिक पृथक्करण हेतु आवेदन करने की पात्रता:
    • विवाह का कोई भी पक्ष न्यायिक पृथक्करण के लिये याचिका दायर कर सकता है।
    • यह अधिकार इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना लागू होता है कि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के लागू होने से पहले हुआ था या बाद में।
  • डिक्री का विधिक प्रभाव:
    • एक बार न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित हो जाने के बाद, याचिकाकर्त्ता प्रतिवादी के साथ सहवास करने के लिये बाध्य नहीं रह जाता।
    • विवाह विधिक रूप से यथावत् रहता है, लेकिन पक्षों को पृथक रहने की अनुमति होती है।
  • डिक्री का निरसन:
    • विवाह का कोई भी पक्ष न्यायिक पृथक्करण के आदेश को रद्द करने के लिये आवेदन कर सकता है।
    • रद्द करने के लिये आवेदन न्यायालय में याचिका के माध्यम से किया जाना चाहिये।
  • न्यायालय की निरस्तीकरण की शक्ति:
    • न्यायालय को न्यायिक पृथक्करण के आदेश को रद्द करने का विवेकाधिकार है।
    • रद्द करने से पहले, न्यायालय को रद्द करने की याचिका में दिये गए कथनों की सत्यता के विषय में संतुष्ट होना चाहिये।
    • न्यायालय आदेश को रद्द कर सकता है यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत एवं उचित पाता है।
  • निरसन के निहितार्थ:
    • यदि डिक्री रद्द कर दी जाती है, तो सहवास करने का विधिक दायित्व पुनः बहाल हो जाता है।
    • पक्ष न्यायिक पृथक्करण के बिना विवाहित रूप में पुनर्स्थापित हो सकते हैं।
  • प्रक्रियात्मक पहलू:
    • न्यायिक पृथक्करण के लिये याचिका अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिये।
    • निरसन के लिये याचिका में अधिनियम एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिये।
  • समय-सीमा:
    • ऐसी कोई निर्दिष्ट समय-सीमा नहीं है जिसके अंतर्गत निरसन के लिये याचिका दायर की जानी चाहिये।
    • न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित होने के बाद पक्षकार किसी भी समय निरसन की मांग कर सकते हैं।
  • साक्ष्य का भार:
    • न्यायिक पृथक्करण के लिये आधार सिद्ध करने का भार याचिकाकर्त्ता पर होता है।
    • निरसन के लिये, यह भार उस पक्ष पर होता है जो डिक्री को रद्द करने की मांग कर रहा है, ताकि वह अपने अभिकथानों की सत्यता एवं अपने अनुरोध की न्यायसंगतता के विषय में न्यायालय को संतुष्ट कर सके।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विवाह-विच्छेद क्या है?

प्रयोज्यता:

  • इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में संपन्न कोई भी विवाह विवाह-विच्छेद द्वारा भंग किया जा सकेगा।

याचिकाकर्त्ता:

  • पति या पत्नी में से कोई भी विवाह-विच्छेद के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

विवाह-विच्छेद के सामान्य आधार (पति एवं पत्नी दोनों के लिये):

  • व्यभिचार: विवाह के बाद पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध स्थापित करना।
  • क्रूरता: विवाह के बाद याचिकाकर्त्ता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना।
  • परित्याग: याचिका से ठीक पहले कम-से-कम दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिये याचिकाकर्त्ता को त्याग देना।
  • धर्मांतरण: किसी अन्य धर्म को अपनाकर हिंदू होना बंद कर देना।
  • मानसिक विकार: मानसिक रूप से असाध्य अस्वस्थता या निरंतर/आंतरायिक मानसिक विकार जिसके कारण याचिकाकर्त्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की अपेक्षा करना अनुचित है।
  • यौन रोग: यौन रोग के संक्रामक रूप से पीड़ित होना।
  • त्याग: किसी भी धार्मिक संप्रदाय अपनाकर संसार का त्याग करना।
  • मृत्यु का अनुमान: सात वर्ष या उससे अधिक समय तक जीवित न रहना।

पिछले आदेशों के आधार पर अतिरिक्त आधार:

  • न्यायिक पृथक्करण के आदेश के पश्चात् एक वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास पुनः आरम्भ न करना।
  • दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के आदेश के पश्चात् एक वर्ष या उससे अधिक समय तक दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना न करना।

पत्नी के लिये अतिरिक्त आधार:

  • पति की द्विविवाहिता (अधिनियम के लागू होने से पहले के विवाहों के लिये)
  • विवाह के बाद पति का बलात्संग, गुदामैथुन या पशुगमन का दोषी होना।
  • भरण-पोषण डिक्री/आदेश के बाद एक वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास को पुनः प्रारंभ न करना।
  • पत्नी के 15 वर्ष की आयु होने से पहले किये गए विवाहभंग, यदि 15-18 वर्ष की आयु के बीच अस्वीकार किया गया हो।

विवाह-विच्छेद एवं न्यायिक पृथक्करण के मध्य अंतर:

विवाह विच्छेद

न्यायिक पृथक्करण

यह विवाह का विधिक समापन है।

यह न्यायालय द्वारा आदेशित पृथक्करण है, जहाँ विवाह अभी भी विधिक रूप से विद्यमान है।

विवाह-विच्छेद तब मांगा जाता है जब पक्षकार अपने विवाह को स्थायी रूप से समाप्त करना चाहते हैं।

ऐसा तब होता है जब पक्षकार अलग रहना चाहते हैं, लेकिन विवाह-विच्छेद के लिये तैयार नहीं होते, संभवतः धार्मिक विश्वासों, सुलह की संभावना या अन्य व्यक्तिगत कारणों से।

HMA 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह-विच्छेद के लिये आवेदन विवाह के कम-से-कम 1 वर्ष बाद ही किया जा सकता है।

विवाह के बाद किसी भी समय HMA 1955 की धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के लिये आवेदन किया जा सकता है।

विवाह-विच्छेद के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। 

यदि न्यायालय संतुष्ट हो तो न्यायिक पृथक्करण के निर्णय को किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन देकर निरस्त किया जा सकता है।

विवाह-विच्छेद के बाद, पक्ष विधिक रूप से नए वैवाहिक संबंध में स्थापित कर सकते हैं।

न्यायिक पृथक्करण के दौरान, नया विवाह करना द्विविवाह माना जाएगा।

कुछ दंपतियों के लिये विवाह-विच्छेद धार्मिक विश्वासों के विपरीत हो सकता है।

कुछ धर्म जो विवाह-विच्छेद को मान्यता नहीं देते, वे न्यायिक पृथक्करण को स्वीकार कर सकते हैं।