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आपराधिक कानून
क्लोज़र रिपोर्ट
25-Sep-2024
डॉ. राजेश सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य “उच्च न्यायालय ने एक हत्या के मामले को खारिज करते हुए कहा कि व्यक्तियों को समन करना एक गंभीर मामला है, मूलतः तब जब यह क्लोज़र रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिये जाने के बाद हुआ हो।” जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी |
स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक दंपत्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। आरोपी द्वारा मृतक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया था, जो अपनी माँ के साथ अस्पताल गया था और बाद में सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी।
- न्यायालय ने कहा कि विशेष अन्वेषण दल ने गैर-इरादतन हत्या की संभावना को खारिज कर दिया है और मजिस्ट्रेट एवं सत्र न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दंपत्ति की अपील को बरकरार रखा गया है।
- डॉ. राजेश सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी।
डॉ. राजेश सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला गाजीपुर ज़िले में सिंह लाइफ केयर अस्पताल चलाने वाले एक डॉक्टर दंपत्ति के विरुद्ध शिकायत से जुड़ा है।
- 19 सितंबर, 2015 को आनंदी सिंह यादव नामक एक व्यक्ति ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 18-19 सितंबर, 2015 की रात को अस्पताल में उसके बेटे की मौत हो गई।
- FIR में डॉक्टर दंपत्ति और अज्ञात लोगों पर हत्या, दंगा, चोट पहुँचाने और जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाया गया था।
- पीड़ित ने दावा किया कि जब उसका बेटा डॉक्टरों को बुलाने गया, तो उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई।
- पीड़ित, उसकी बेटी और भतीजे ने प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 24 चोटें पाई गईं और निष्कर्ष निकाला गया कि मौत का कारण "मृत्यु-पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप कोमा और रक्तस्राव का झटका था।"
- जाँच के दौरान परस्पर विरोधी बयान सामने आए:
- पीड़ित और उसकी बेटी ने डॉक्टरों के विरुद्ध अपने प्रारंभिक आरोप को बरकरार रखा।
- पीड़ित के भतीजे ने एक अलग संस्करण दिया, जिसमें कहा गया कि मृतक और अन्य रोगियों के परिचारकों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें अस्पताल के कर्मचारियों ने हस्तक्षेप किया था।
- उन्होंने बताया कि मृतक को अस्पताल से बाहर ले जाया गया और बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई।
- एक विशेष अन्वेषण दल (SIT) ने मामले को अपने हाथ में ले लिया।
- उन्होंने बेटी और भतीजे समेत चार गवाहों पर झूठ पकड़ने वाली मशीन और नार्को परीक्षण किये।
- अन्वेषण के बाद अंतिम रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक की मृत्यु हत्या नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना के कारण हुई।
- पीड़ित ने इस अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध विरोध याचिका दायर की।
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट के निष्कर्ष को खारिज कर दिया और डॉक्टर दंपत्ति तथा अन्य को भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत समन जारी किया।
- डॉक्टर दंपत्ति ने इस फैसले के विरुद्ध पहले पुनरीक्षण याचिका (जिसे खारिज कर दिया गया) तथा पुनः उच्च न्यायालय की ओर रुख किया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष अन्वेषण दल (SIT) ने गहन और व्यापक जाँच की, जिसे बिना ठोस कारणों के सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिये था।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अंतिम रिपोर्ट को खारिज करने और समन जारी करने के लिये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को ठोस कारण बताने की आवश्यकता थी, जो इस मामले में कमी पाई गई।
- उच्च न्यायालय ने माना कि वैज्ञानिक परीक्षण के परिणाम (लाइ डिटेक्टर और नार्को विश्लेषण सहित) और गवाहों के बयानों को केवल कथित असंभवता या चूक के कारण नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है और ट्रायल कोर्ट इस साक्ष्य का उचित तरीके से विश्लेषण करने में विफल रहा।
- न्यायालय ने कहा कि समन जारी करना एक गंभीर मामला है, मूलतः जब जाँच के परिणाम को खारिज करने के बाद किया जाता है और इसके लिये ठोस कारणों की आवश्यकता होती है जो विवादित आदेश में अनुपस्थित थे।
- साक्ष्यों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह निष्कर्ष निकाला कि यह हत्या के बजाय आकस्मिक मृत्यु का मामला था।
- न्यायालय ने विवादित आदेशों और कार्यवाहियों को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि उसका निर्णय पीड़ित को कानून के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्य कानूनी विकल्प अपनाने से नहीं रोकता है।
क्लोज़र रिपोर्ट क्या है?
परिचय:
- क्लोज़र रिपोर्ट, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 169 के तहत रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 BNSS की धारा 189 में शामिल है, जाँच अधिकारियों द्वारा मजिस्ट्रेट को तब प्रस्तुत की जाती है जब अभियुक्त को मुकदमे के लिये आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार नहीं होते हैं।
- क्लोज़र रिपोर्ट में कहा गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध आगे कार्यवाही को उचित ठहराने के लिये कोई साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है।
- यह अभियुक्त को ज़मानत पर जेल से रिहा करने की अनुमति देता है।
- यहाँ तक कि यदि क्लोज़र रिपोर्ट दायर कर दी जाती है, तो भी मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह आवश्यक समझे जाने पर पुलिस को अग्रिम जाँच करने का निर्देश दे।
- मजिस्ट्रेट के पास यह विवेकाधिकार है कि वह क्लोज़र रिपोर्ट को खारिज कर दे तथा मामले को आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त आधार पाए जाने पर संज्ञान ले ले, भले ही पुलिस रिपोर्ट में कोई मामला नहीं बनने की बात कही गई हो।
- जब स्पष्ट रूप से कोई साक्ष्य न हो, तब अनुचित क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल करना या अभियोजन चलाना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के निष्पक्ष जाँच और सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आपराधिक विधि और अभियोजन को उत्पीड़न के उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये, जब किसी आरोपी को अपराध से जोड़ने वाला कोई ठोस साक्ष्य न हो।
इसमें क्या कानूनी प्रावधान शामिल हैं?
धारा 189:
- धारा 189 साक्ष्य की कमी होने पर अभियुक्त की रिहाई से संबंधित है।
- यदि जाँच में अभियुक्त के विरुद्ध अपर्याप्त साक्ष्य या संदेह के उचित आधार सामने आते हैं, तो पुलिस थाना प्रभारी को अभियुक्त को रिहा करना चाहिये, यदि वह जेल में है।
- अभियुक्त द्वारा अधिकारी के निर्देशानुसार बॉण्ड या जमानत बॉण्ड निष्पादित करने पर ज़मानत सशर्त है।
- बंधक के अनुसार अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिये अधिकृत मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है।
- यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से हिरासत में न लिया जाए, जब उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य की कमी हो।
धारा 193:
- धारा 193 जाँच पूर्ण होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से संबंधित है।
- धारा 193 (1) में कहा गया है कि इस अध्याय के तहत प्रत्येक जाँच बिना किसी अनावश्यक विलंब के पूर्ण होनी चाहिये।
- धारा 193 (2) विशिष्ट अपराधों (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6, 8, 10) से संबंधित है, जाँच सूचना दर्ज करने की तिथि से दो माह के भीतर पूर्ण होनी चाहिये।
- पुलिस रिपोर्ट की प्रस्तुति- धारा 193
- जाँच पूर्ण होने पर प्रभारी अधिकारी को अपराध का संज्ञान लेने के लिये अधिकृत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना आवश्यक है।
- रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है।
- रिपोर्ट में विशिष्ट विवरण शामिल होने आवश्यक हैं जिसमें पक्षकारों के नाम, सूचना की प्रकृति, संभावित गवाहों के नाम, क्या अपराध किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी की स्थिति और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है।
- मुखबिर/पीड़ित के साथ संचार- धारा 193(3)
- पुलिस अधिकारी को 90 दिनों के भीतर जाँच की प्रगति के बारे में मुखबिर या पीड़ित को सूचित करना चाहिये, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से जानकारी प्रेषित करना शामिल है।
- अधिकारी को उस व्यक्ति को भी की गई कार्रवाई के बारे में बताना चाहिये, जिसने अपराध के बारे में सबसे पहले सूचना दी थी।
- वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका - धारा 193(4)
- ऐसे मामलों में जहाँ पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया है, सरकारी निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।
- मजिस्ट्रेट के आदेश लंबित रहने तक वरिष्ठ अधिकारी अग्रिम जाँच का निर्देश दे सकते हैं।
- रिपोर्ट के साथ प्रेषित किये जाने वाले दस्तावेज़ - धारा 193
- पुलिस अधिकारी को सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ या अंश, जिन पर अभियोजन पक्षकार विश्वास करना चाहता है, साथ ही प्रस्तावित अभियोजन पक्षकार के गवाहों के बयान भी प्रेषित करने होंगे।
- यदि बयान प्रासंगिक नहीं लगते या प्रकटीकरण जनहित में नहीं है, तो अधिकारी मजिस्ट्रेट से बयानों के कुछ भागों को बाहर करने का अनुरोध कर सकता है।
- अग्रिम जाँच का प्रावधान - धारा 193(9)
- प्रारंभिक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित किये जाने के बाद भी अग्रिम जाँच की अनुमति है।
- प्राप्त किये गए किसी भी अतिरिक्त साक्ष्य को निर्धारित प्रपत्र में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।
- मुकदमे के दौरान, न्यायालय की अनुमति से अग्रिम जाँच की जा सकती है और इसे 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाना आवश्यक है, जिसे न्यायालय की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है।
- अभियुक्त को दस्तावेज़ों की आपूर्ति - धारा 193 (8)
- जाँच अधिकारी को अभियुक्त को आपूर्ति के लिये पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।
- इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से रिपोर्ट और दस्तावेज़ों की आपूर्ति को वैध सेवा माना जाता है।
आपराधिक कानून
बचाव के रूप में विधि की अनभिज्ञता
25-Sep-2024
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम एस. हरीश न्यायालय ने माना कि विधि की अनभिज्ञता की अपील वैध बचाव हो सकती है यदि यह "परिणामस्वरूप दावा करने के किसी विशेष अधिकार के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व के बारे में तथ्य की वैध और सद्भावनापूर्ण गलती को जन्म देती है।" भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला |
Source: Supreme Court
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने बताया कि विधि की अनभिज्ञता को कब बचाव के अधिकार के रूप में लिया जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय ने जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम एस. हरीश मामले में इस अवधारणा को स्पष्ट किया।
जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम एस हरीश मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- 29 जनवरी 2020 को, चेन्नई के अंबत्तूर में महिला पुलिस स्टेशन को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध शाखा) से एक पत्र मिला।
- पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की एक साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी (आरोपी) पोर्नोग्राफी का सक्रिय उपभोक्ता था और उसने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री डाउनलोड की थी।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) की धारा 67 (B) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) की धारा 14 (1) के तहत अपराधों के लिये उसी दिन प्रतिवादी के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी।
- जाँच के दौरान प्रतिवादी का मोबाइल फोन ज़ब्त कर लिया गया और फोरेंसिक जाँच के लिये भेज दिया गया।
- पूछताछ करने पर प्रतिवादी ने कॉलेज में नियमित रूप से पोर्नोग्राफी देखने की बात स्वीकार की।
- 22 अगस्त 2020 की कंप्यूटर फोरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट से पता चला कि प्रतिवादी के फोन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी से संबंधित दो वीडियो फाइल पाई गईं, जिसमें दो कम उम्र के लड़कों को एक वयस्क महिला के साथ यौन गतिविधि में शामिल दिखाया गया था। फोन पर सौ से अधिक अन्य असामाजिक/अश्लील वीडियो फाइलें भी डाउनलोड और संग्रहीत पाई गईं।
- 19 सितंबर, 2023 को प्रतिवादी के विरुद्ध निम्नलिखित अपराधों के लिये आरोप-पत्र दायर किया गया:
- आईटी अधिनियम की धारा 67B
- POCSO अधिनियम की धारा 15(1) (जाँच निष्कर्षों के आधार पर प्रारंभिक रूप से पंजीकृत धारा 14(1) को परिवर्तित कर)
- POCSO अधिनियम की धारा (14(1) से 15(1)) में परिवर्तन जाँच के दौरान एकत्र सामग्री और कंप्यूटर फोरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर किया गया था।
- आरोपी ने तर्क दिया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बाल पोर्नोग्राफी संग्रहित करना POCSO की धारा 15 के तहत दण्डनीय अपराध है।
- उसने दावा किया कि उनके मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री संग्रहीत पाई गई, ऐसा विधि की अनभिज्ञता के कारण हुआ तथा उनका यह विश्वास भी था कि इस तरह का भंडारण कोई अपराध नहीं है।
- विधि की जानकारी न होने के इस दावे के आधार पर आरोपी ने तर्क दिया कि उसे अपराध के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिये।
- हालाँकि मद्रास उच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 67B और POCSO अधिनियम की धारा 15(1) के तहत आरोप-पत्र को खारिज कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में त्रुटि की है।
- परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करने और विशेष सत्र मामला संख्या 170/2023 में दांडिक कार्यवाही को तिरुवल्लूर ज़िले में महिला नीति मंद्रम (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के सत्र न्यायाधीश को बहाल करने का निर्णय लिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्थिति को स्पष्ट किया जब विधि की अनभिज्ञता को बचाव के रूप में लिया जा सकता है और साथ ही भारत संघ और न्यायालयों को POCSO के बेहतर कार्यान्वयन के लिये सुझाव भी दिये।
विधि की अनभिज्ञता को कब बचाव के रूप में लिया जा सकता है?
विधि की अनभिज्ञता बनाम सद्भावनापूर्ण विश्वास:
- न्यायालय विधि की अनभिज्ञता और विधि की अनभिज्ञता से उत्पन्न सद्भावनापूर्ण विश्वास के मध्य अंतर करता है।
- केवल विधि की अनभिज्ञता एक वैध बचाव नहीं है।
- हालाँकि विधि की अनभिज्ञता जो किसी अधिकार या दावे के अस्तित्व में सद्भावनापूर्ण विश्वास की ओर ले जाती है, संभावित रूप से कुछ मामलों में एक वैध बचाव हो सकती है।
वैध बचाव के लिये चार-आयामी परीक्षण:
- किसी भी विधि की अज्ञानता या अनभिज्ञता मौजूद होनी चाहिये।
- ऐसी अज्ञानता या अनभिज्ञता एक संगत बचाव को जन्म देती है। जिसमें उचित और वैध अधिकार या दावा शामिल है ।
- ऐसे अधिकार या दावे का अस्तित्व सद्भावनापूर्वक माना जाना चाहिये।
- दण्डित किया जाने वाला प्रकल्पित कार्य ऐसे अधिकार या दावे के बल पर घटित होना चाहिये।
बचाव की सीमाएँ:
- यह बचाव वैधानिक नहीं है, बल्कि समानता के सिद्धांत का एक उत्पाद है।
- यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
- समानता स्पष्ट और असंदिग्ध विधियों का स्थान नहीं ले सकती।
- जहाँ सकारात्मक विधियाँ मौजूद है, वहाँ समानता हमेशा उसका पालन करेगी।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामलों में प्रयोज्यता:
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने के संबंध में विधि की जानकारी न होने से कोई वैध अधिकार या दावा उत्पन्न नहीं हो सकता।
- भले ही अभियुक्त को POCSO Act की धारा 15 के बारे में जानकारी न हो, लेकिन यह अपने आप में यह मानने के लिये कोई वैध या उचित आधार नहीं देता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री को संग्रहीत करने या रखने का कोई अधिकार था।
- इसलिये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में विधि की जानकारी न होने का बचाव विफल हो जाता है।
सांविधिक धारणाएँ और साक्ष्य:
- ऐसे मामलों में जहाँ दोषपूर्ण मानसिक स्थिति की सांविधिक धारणा लागू होती है, वहाँ ज्ञान की अल्पता या इरादे जैसे बचाव, परीक्षण के विषय होते हैं।
- अभियुक्त को परीक्षण में ठोस साक्ष्यों के माध्यम से दोषपूर्ण मानसिक स्थिति की अनुपस्थिति को स्थापित करना चाहिये।
- ऐसे बचावों पर यह निर्धारित करने के चरण में विचार नहीं किया जाना चाहिये कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है।
न्यायालय द्वारा भारत संघ एवं अन्य न्यायालयों को क्या सुझाव दिये गए?
- संसद को “चाइल्ड पोर्नोग्राफी” पद के स्थान पर “बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री” (CSEAM) पद रखने के उद्देश्य से POCSO में संशोधन लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिये, ताकि ऐसे अपराधों की वास्तविकता को अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सके। इस बीच, भारत संघ अध्यादेश के माध्यम से POCSO में सुझाए गए संशोधन को लाने पर विचार कर सकता है।
- हमने न्यायालयों को यह सूचित किया कि किसी भी न्यायिक आदेश या निर्णय में "चाइल्ड पोर्नोग्राफी" पद का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा इसके स्थान पर “बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री” (CSEAM) पद का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करना जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के विधिक और नैतिक परिणामों के बारे में जानकारी शामिल हो, संभावित अपराधियों को रोकने में मदद कर सकता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सामान्य भ्रम की स्थितियों को संबोधित करना चाहिये और युवाओं को सहमति एवं शोषण के प्रभाव की स्पष्ट समझ प्रदान करनी चाहिये।
- पीड़ितों को सहायता सेवाएँ प्रदान करना और अपराधियों के लिये पुनर्वास कार्यक्रम आवश्यक है। इन सेवाओं में मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सीय हस्तक्षेप और अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने तथा स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिये शैक्षिक सहायता शामिल होनी चाहिये। जो लोग पहले से ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने या वितरित करने में शामिल हैं, उनके लिये CBT संज्ञानात्मक विकृतियों को संबोधित करने में प्रभावी साबित हुआ है जो इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। थेरेपी कार्यक्रमों के माध्यम से, सहानुभूति विकसित करने, पीड़ितों को होने वाली हानि को समझने एवं विकृत विचारों को बदलने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री की वास्तविकताओं और इसके परिणामों के बारे में जागरूकता के प्रसार से इसके प्रचलन को कम करने में मदद मिल सकती है। इन अभियानों का उद्देश्य रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और सामुदायिक सतर्कता को प्रोत्साहित करना होना चाहिये।
- जोखिमपूर्ण व्यक्तियों की त्वरित पहचान और विकृत यौन व्यवहार (PSB) वाले युवाओं के लिये हस्तक्षेप रणनीतियों को लागू करना कई चरणों का कार्य है जिसके लिये शिक्षकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, विधि प्रवर्तन और बाल कल्याण सेवाओं सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। शिक्षकों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और विधि प्रवर्तन अधिकारियों को PSB के संकेतों की पहचान करने के लिये प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। जागरूकता कार्यक्रम इन पेशेवरों को प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानने और उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने के तरीके को समझने में मदद कर सकते हैं।
- स्कूल भी प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्कूल-आधारित कार्यक्रमों को लागू करना जो विद्यार्थियों को स्वस्थ संबंधों, सहमति और उचित व्यवहार के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, PSB को रोकने में मदद कर सकते हैं।
- उपर्युक्त सुझावों को सार्थक रूप देने और आवश्यक तौर-तरीके तय करने के लिये, भारत संघ एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार कर सकता है, जिसका कार्य स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के लिये एक व्यापक कार्यक्रम या तंत्र तैयार करना, साथ ही देश भर में बच्चों के बीच कम उम्र से ही POCSO के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि बाल संरक्षण, शिक्षा और यौन कल्याण के लिये एक मज़बूत और सुविचारित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।
आपराधिक कानून
कंपनी के खिलाफ NI अधिनियम
25-Sep-2024
किशोर शंकर सिगनापुरकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य “न्यायिक व्यक्ति को केवल उस व्यक्ति के माध्यम से बुलाया जा सकता है, जो कंपनी के मामलों का प्रभारी है और यदि कंपनी के प्रभारी व्यक्ति को बुलाया जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी को मुकदमे के लिये नहीं बुलाया गया है।” न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता |
स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किशोर शंकर सिगनापुरकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में यह माना है कि यदि चेक पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक को बुलाया गया है तो यह माना जाएगा कि कंपनी को भी बुलाया गया है।
किशोर शंकर सिगनापुरकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- वर्तमान मामले में आवेदक मेसर्स सिग्नापुरकर लेदर हाउस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का निदेशक है, जिसके खिलाफ प्रतिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI) की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की थी।
- प्रतिवादी, मेसर्स इंडकोट शू कंपोनेंट लिमिटेड ने आरोप लगाया कि आवेदक ने उसके नाम पर 12 चेक जारी किये हैं।
- प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि आवेदक द्वारा भुगतान रोक दिये जाने के कारण चेक प्रदान करने के समय बाउंस हो गए।
- पीड़ित होकर, प्रतिवादी ने आवेदक को डिमांड नोटिस भेजा और आवेदक ने उनका पालन नहीं किया।
- प्रतिवादी ने आवेदक के विरुद्ध NI अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की और कंपनी के निदेशक के विरुद्ध समन जारी किया गया।
- आवेदक ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 482 के तहत समन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी और तर्क दिया कि कंपनी को समन किये बगैर सीधे उसे समन जारी नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि:
- उच्चतम न्यायालय के एक मामले का हवाला देते हुए "भुगतान रोकने" का निर्देश चेक अनादरण के दायरे में आता है।
- यदि चेक या परक्राम्य लिखत पर पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं, तो यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि हस्ताक्षर करने वाला पक्षकार शामिल था और उसे समस्त संव्यवहार की संपूर्ण जानकारी थी, उसे NI अधिनियम की धारा 141 के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
- धारा 141 के तहत आरोप लगाने के लिये कंपनी को उत्तरदायी बनाना महत्त्वपूर्ण है।
- साक्ष्य प्रस्तुत करके यह दावा करने वाले व्यक्ति पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार होगा कि उसकी कोई संलिप्तता नहीं थी और उसे अपराध के आरंभ होने की जानकारी नहीं थी।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि:
- आवेदक को समन जारी करना इस प्रकार माना जाएगा कि समन कंपनी को भी जारी किया गया है।
- आवेदक को जारी किया गया डिमांड नोटिस कंपनी को जारी किया गया माना जाएगा, इसलिये यह समन पर भी लागू होगा।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर आवेदक की अर्जी खारिज कर दी।
ऐतिहासिक निर्णय:
- इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड इंजीनियर्स (इलेक्ट्रॉनिक्स) (पी) लिमिटेड (1996):
- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि 'भुगतान रोकना' निर्देश को चेक के अनादरण के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।
- के.के. आहूजा बनाम वी.के. वोरा (2009):
- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि जब किसी चेक पर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं तो चेक के अनादरण पर वह व्यक्ति NI अधिनियम की धारा 141 के तहत उत्तरदायी होगा।
- अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड (2012):
- न्यायालय ने माना कि चेक के अनादरण के मामलों में कंपनी को NI अधिनियम की धारा 141 के तहत उत्तरदायी बनाना महत्त्वपूर्ण है।
- एस.पी. मणि और मोहन डेयरी बनाम स्नेहलता एलंगोवन (2022):
- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अपराध के दायित्व को सिद्ध करने का भार और यह कि किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध का कोई ज्ञान नहीं था, उस व्यक्ति पर होगा जो अपने तर्क का समर्थन करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करके उसे टाल सकता है।
चेक अनादरण क्या है?
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NI अधिनियम की धारा 141 क्या है?
- NI अधिनियम की धारा 141 प्रतिनिधि दायित्व के सिद्धांत को स्थापित करती है।
- प्रतिनिधि दायित्व एक विधिी अवधारणा है जो एक पक्षकार को दूसरे के कार्यों के लिये ज़िम्मेदार मानती है।
- इस धारा के अनुसार, यदि NI अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिये प्रभारी और ज़िम्मेदार था, के साथ कंपनी स्वयं भी अपराध की दोषी मानी जाएगी।
- इस प्रावधान में कहा गया है कि कंपनी से संबंधित व्यक्तियों को कंपनी के कार्यों के लिये उत्तरदायी माना जा सकता है।
कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व क्या है?
- यह अवधारणा निगमों की देयता को जन्म देती है जब उनकी ओर से कोई आपराधिक उल्लंघन होता है।
- एक कंपनी के पास सामान्यतः दो मामलों में देयताएँ होती हैं:
- जब किसी अपराध में कंपनी की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है।
- जब किसी अपराध में कंपनी के एजेंटों या कर्मचारियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है।
NI अधिनियम की धारा 141 के तहत दायित्व कैसे सिद्ध किया जा सकता है?
- NI अधिनियम की धारा 141 के तहत दायित्व स्थापित करने के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक है कि व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल था और अपराध में उसकी भूमिका थी।
- केवल पदनाम या नाममात्र का प्रमुख होना पर्याप्त नहीं हो सकता है।
- अभियोजन पक्षकार को व्यक्ति की भूमिका और अपराध के बीच एक सीधा संबंध प्रदर्शित करना होगा।
- अभियोजन पक्षकार को यह सिद्ध करना होगा कि अपराध सहमति या मिलीभगत से या व्यक्ति की उपेक्षा के कारण किया गया है।
के.के. आहूजा बनाम वी.के. वोरा (2009) मामले में न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- इस मामले में न्यायालय ने कहा कि केवल वह व्यक्ति जो सीधे तौर पर शामिल था और जिसे अपराध के होने की जानकारी थी, NI अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत उत्तरदायी होगा।
- न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची प्रदान की गई जिन्हें कंपनी के कारोबार के संचालन के लिये कंपनी के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाएगा:
- प्रबंध निदेशक
- पूर्णकालिक निदेशक
- प्रबंधक
- सचिव
- कोई भी व्यक्ति जिसके निर्देश या अनुदेश के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल कार्य करने के लिये आदी है।
- कोई भी व्यक्ति जिसे बोर्ड द्वारा उस प्रावधान का अनुपालन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और जिसने बोर्ड को इस संबंध में अपनी सहमति दे दी है।
- जहाँ किसी कंपनी में खंड (a) से (c) में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी नहीं है, कोई भी निदेशक जो बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किये जा सकते हैं या जहाँ कोई निदेशक निर्दिष्ट नहीं है, जिसमें सभी निदेशक शामिल हैं।
सिविल कानून
अभिवचनों में संशोधन
25-Sep-2024
दिनेश गोयल @ पप्पू बनाम सुमन अग्रवाल (बिंदल) एवं अन्य “CPC के आदेश VI नियम 17 का उद्देश्य मुकदमेबाज़ी की बहुलता या बहुविध मार्गों को रोकना है।” न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार |
Source: Supreme Court
चर्चा में क्यों ?
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ ने संशोधन को अनुमति दे दी, क्योंकि यह पक्षों के बीच विवाद का निर्धारण करने के लिये आवश्यक था।
सर्वोच्च न्यायालय ने दिनेश गोयल @ पप्पू बनाम सुमन अग्रवाल (बिंदल) और अन्य के मामले में यह निर्णय सुनाया।
दिनेश गोयल @ पप्पू बनाम सुमन अग्रवाल (बिंदल) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- वादी और प्रतिवादी भाई-बहन हैं और श्रीमती कटोरीबाई के बच्चे हैं।
- विवाद मुकदमे की संपत्ति से संबंधित है जिसे पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया था।
- 14 जनवरी, 2013 को श्रीमती कटोरीबाई ने एक वसीयत बनाई और संपत्ति प्रतिवादी को दे दी। श्रीमती कटोरीबाई का बाद में निधन हो गया।
- वादी (श्रीमती सुमन अग्रवाल) ने मुकदमे की संपत्ति में 1/5 हिस्सा पाने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया।
- प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर कर श्रीमती कटोरीबाई द्वारा निष्पादित वसीयत के मद्देनज़र मुकदमे को खारिज करने की प्रार्थना की।
- वादी ने सीपीसी की धारा 151 के साथ आदेश VI नियम 17 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें मुकदमे के हिस्से के रूप में विभाजित की जाने वाली संपत्ति में चल संपत्तियों की एक सूची जोड़ने के लिये अपने वाद में संशोधन की मांग की, साथ ही वसीयत की वास्तविकता पर भी सवाल उठाया।
- ट्रायल कोर्ट ने अभिवचनों में संशोधन के लिये आवेदन को खारिज कर दिया।
- उपरोक्त से व्यथित होकर भारतीय संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया।
- इसलिये, अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- इस मामले में न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि क्या उच्च न्यायालय ने याचिका में संशोधन की अनुमति मांगने वाले आवेदन को अनुमति न देकर कोई त्रुटि की है।
- न्यायालय ने कहा कि संशोधन के माध्यम से पक्षकार वसीयत की वैधता पर सवाल उठाना चाहता है जिसके आधार पर प्रतिवादी ने मुकदमे को खारिज करने की मांग की है, साथ ही मुकदमे के निर्णय के दायरे को बढ़ाकर चल संपत्ति को भी इसमें शामिल किया गया है।
- इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि दो मुद्दे हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता है:
- वसीयत की वास्तविकता का निर्धारण पक्षों के बीच मुद्दों को निर्धारित करने में आवश्यक कार्यवाही है;
- निचली न्यायालय के इस निष्कर्ष को देखते हुए कि आवेदन को परीक्षण के शुरू होने के बाद प्रस्तुत किया गया था, इसे सम्यक् तत्परता के बावजूद, ऐसे शुरू होने से पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।
- न्यायालय ने माना कि वर्तमान तथ्यों में दोनों मुद्दे एक ही स्तर पर नहीं हैं और पहले मुद्दे को अनिवार्य रूप से दूसरे मुद्दे का पालन करना होगा।
- संशोधन के लिये आवेदन दाखिल करने में विलंब के मुद्दे पर न्यायालय ने कहा कि विलंबता सभी मामलों में मुकदमे के विनिश्चय का फैसला नहीं कर सकती।
- यदि अस्पष्टीकृत विलंब को ध्यान में रखा जाए तो वसीयत का प्रश्न अनिर्णीत रहेगा या अधिक विलंब से निर्णय लिया जाएगा।
- उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि वसीयत और उसकी वास्तविकता के प्रश्न के निर्धारण के बिना, वाद संपत्ति का विभाजन संभव नहीं होगा, न्यायालय ने अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दे दी।
- इसलिये, अभिवचनों में संशोधन के लिये आवेदन को अनुमति दे दी गई।
अभिवचन में संशोधन क्या है?
- अभिवचन:
- सी.पी.सी. के आदेश VI नियम 1 के अनुसार, "अभिवचन" का अर्थ एक वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत होगा, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के तर्कों को समझने के लिये अपेक्षित सभी विवरण शामिल होंगे।
- अभिवचन में संशोधन:
- सी.पी.सी. के तहत अभिवचनों में संशोधन आदेश VI नियम 17 के तहत किया जा सकता है।
- आदेश VI नियम 17 का मुख्य प्रावधान यह है कि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष को अपनी दलीलों को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, जो न्यायसंगत हो और ऐसे सभी संशोधन किये जाएंगे जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकते हैं।
- इस प्रावधान में जो प्रावधान जोड़ा गया है, उसके अनुसार सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन के लिये कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुँच जाए कि समुचित तत्परता के बावजूद पक्षकार सुनवाई शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था।
- अभिवचन में संशोधन के संबंध में तीन महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- अभिवचनों में संशोधन किसी भी स्तर पर किया जा सकता है।
- संशोधन पक्षकारों के बीच "विवाद के वास्तविक प्रश्न" को निर्धारित करने के लिये आवश्यक होना चाहिये।
- यदि ऐसा संशोधन सुनवाई शुरू होने के बाद लाया जाना चाहा जाता है, तो न्यायालय को इसे अनुमति देते समय इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिये कि वाद में पक्षकारों की ओर से सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इसे उस समय से पहले नहीं लाया जा सकता था, जब इसे वास्तव में लाया गया था।
- उद्देश्य:
- इस नियम का उद्देश्य मुकदमेबाज़ी को न्यूनतम करना, देरी को न्यूनतम करना और मुकदमों की बहुलता से बचना है।
- सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ और अन्य (2005) के मामले में, न्यायालय ने माना कि प्रावधान जोड़ने का उद्देश्य उन तुच्छ आवेदनों को रोकना है जो मुकदमे में देरी करने के लिये दायर किये जाते हैं।
अभिवचनों में संशोधन के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं?
- न्यायालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (2022) के मामले में अभिवचनों में संशोधन के संबंध में सिद्धांत निर्धारित किये गए थे। सिद्धांतों को नीचे प्रतिपादित किया गया है:
- यह एक स्थापित नियम है कि न्यायालयों को अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति देने में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हालाँकि यह शक्ति पर लगाई गई वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो सकता है।
- सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिये जो विवाद में वास्तविक प्रश्न को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हैं बशर्ते कि इससे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय या पूर्वाग्रह न हो। यह अनिवार्य है, जैसा कि सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के उत्तरार्ध में "करेगा" शब्द के उपयोग से स्पष्ट है।
- निम्नलिखित परिदृश्य में ऐसे आवेदनों को आमतौर पर अनुमति दी जानी चाहिये यदि संशोधन कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिये पक्षों के बीच विवाद के प्रभावी और उचित निर्णय के लिये है, बशर्ते कि इससे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय न हो।
- संशोधनों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये यदि:
- संशोधन के द्वारा, संशोधन चाहने वाले पक्ष पक्ष द्वारा की गई किसी भी स्पष्ट स्वीकृति को वापस लेने की मांग नहीं करते हैं जो दूसरे पक्ष को अधिकार प्रदान करती है।
- संशोधन समय-बाधित दावा नहीं उठाता है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को मूल्यवान अर्जित अधिकार (कुछ स्थितियों में) से वंचित होना पड़ता है।
- संशोधन मुकदमे की प्रकृति को पूरी तरह से बदल देता है संशोधन के लिये आवेदन दुर्भावनापूर्ण है
- ध्यान में रखने योग्य कुछ सामान्य सिद्धांत हैं
- न्यायालय को अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिये; सामान्यतः उदार होना चाहिये, खासकर जब विरोधी पक्ष को लागतों से मुआवज़ा दिया जा सकता है
- संशोधन को उचित रूप से अनुमति दी जा सकती है, जहाँ इसका उद्देश्य वादपत्र में भौतिक विवरणों की अनुपस्थिति को सुधारना या अतिरिक्त या नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।
- संशोधन से कार्रवाई के कारण में बदलाव नहीं होना चाहिये, जिससे वादपत्र में स्थापित मामले से अलग एक बिल्कुल नया मामला स्थापित हो जाए।
अभिवचनों में संशोधन के ऐतिहासिक निर्णय कौन-से हैं?
- रेवाजीतु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम नारायणस्वामी एंड संस (2009)
- सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत आवेदन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिये बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किये:
- क्या मामले के उचित और प्रभावी निर्णय के लिये संशोधन अनिवार्य है?
- क्या संशोधन के लिये आवेदन सद्भावनापूर्ण है या दुर्भावनापूर्ण?
- संशोधन से दूसरे पक्ष को ऐसा पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिये जिसकी भरपाई पैसे के रूप में पर्याप्त रूप से न की जा सके;
- संशोधन से इनकार करने से वास्तव में अन्याय होगा या कई मुकदमेबाज़ी होगी;
- क्या प्रस्तावित संशोधन संवैधानिक या मौलिक रूप से मामले की प्रकृति और चरित्र को बदलता है?
- एक सामान्य नियम के रूप में, न्यायालय को संशोधनों को अस्वीकार कर देना चाहिये यदि संशोधित दावों पर एक नया मुकदमा आवेदन की तिथि पर सीमा द्वारा वर्जित होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत आवेदन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिये बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किये:
- उषा बालासाहेब स्वामी और अन्य बनाम किरण अप्पासो स्वामी एवं अन्य। (2006)
- वादपत्र में संशोधन के लिये आवेदन और लिखित कथन अलग-अलग आधार पर निर्धारित होते हैं।
- सामान्य सिद्धांत यह है कि वादपत्र में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि कार्रवाई के कारण या दावे की प्रकृति में भौतिक परिवर्तन हो या उसका स्थानापन्न हो, यह वादपत्र में संशोधन पर लागू होता है। लिखित कथन में संशोधन से संबंधित सिद्धांतों में इसका कोई समकक्ष नहीं है।