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सांविधानिक विधि

संवैधानिक न्यायालय

 05-Nov-2024

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

"संवैधानिक न्यायालय ऐसे विशिष्ट मामलों के निपटान के लिये उपयुक्त नहीं हैं जिनके लिये समर्पित अधिकरणों की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।"

न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक एवं न्यायमूर्ति पी. एम. मनोज

स्रोत: केरल उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन बनाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मामले में निर्णय दिया कि जहाँ केवल संवैधानिक न्यायालय ही मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, वहीं दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (TDSAT) जैसे विशेष अधिकरण उन अधिकारों पर न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। यह अंतर दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा विनियमों एवं टैरिफ आदेश को चुनौती देने के दौरान सामने आया।

  • न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक न्यायालयों के पास अधिकारों को लागू करने की शक्ति है, तथापि अधिकरण यह आकलन कर सकते हैं कि निर्णय उन अधिकारों के अनुरूप हैं या नहीं, इसलिये उन्होंने याचिकाकर्त्ताओं को TDSAT के समक्ष निवारण की मांग करने का निर्देश दिया।

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • यह मामला तब प्रारंभ हुआ जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन और दो टेलीविजन प्रसारकों (वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने अन्य प्रसारण प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। 
  • याचिकाकर्त्ताओं ने दो नियामक दस्तावेजों में विशिष्ट प्रावधानों को चुनौती दी:
    • दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017.
    • दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ (आठवाँ) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017.
  • याचिकाकर्त्ताओं ने विशेष रूप से मांग की:
    • 2024 टैरिफ आदेश के खंड 3 को अलग रखा जाये।
    • 2017 टैरिफ आदेश के खंड 3(3) के पाँचवे प्रावधान को अलग रखा जाये।
    • 2017 विनियमन के विनियमन 6(1) के दूसरे प्रावधान के खंड (a) को अलग रखा जाये।
  • एकल न्यायाधीश की पीठ ने प्रारंभ में मामले की सुनवाई की तथा रिट याचिका को खारिज कर दिया, तथा याचिकाकर्त्ताओं को दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (TDSAT) से संपर्क करने का निर्देश दिया।
  • इसके बाद याचिकाकर्त्ताओं ने केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि:
  • कथित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण TDSAT नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय ही युक्तियुक्त मंच है।
  • ट्राई के टैरिफ आदेश एवं विनियमन न्यायिक समीक्षा के अधीन होने चाहिये।
  • प्रतिवादी अधिकारियों (ट्राई सहित) ने यह तर्क देते हुए प्रत्युत्तर दिया कि:
  • उच्चतम न्यायालय ने स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग मामले (2019) में इन विनियमों की वैधता को पहले ही यथावत रखा है।
  • TDSAT के पास टैरिफ आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
  • उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांतों को केवल इसलिये अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी आधारों पर पहले विचार नहीं किया गया था। 
  • यह मामला विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण था क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों में विशेष अधिकरणों तथा संवैधानिक न्यायालयों के अधिकारिता एवं अधिकार के विषय में प्रश्न निहित थे।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्च न्यायालय ने माना कि विनियमन के लिये विशिष्ट चुनौती के संबंध में रिट याचिका बनाए रखने योग्य थी, लेकिन एकल न्यायाधीश ने TDSAT के समक्ष एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व को नोट करने के बाद टैरिफ आदेश के विरुद्ध चुनौती की योग्यता की जाँच करने में चूक की थी। 
  • न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को लागू करने एवं उन अधिकारों के संबंध में न्यायिक समीक्षा करने के बीच एक मूलभूत अंतर देखा - जबकि केवल संवैधानिक न्यायालय ही मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, समीक्षा शक्ति वाला कोई भी प्राधिकारी यह निर्धारित कर सकता है कि कोई निर्णय या आदेश मौलिक अधिकार मापदंडों के अनुरूप है या नहीं।
  • न्यायालय ने रेस ज्यूडिकाटा एवं न्यायिक पूर्वनिर्णय के बीच अंतर करते हुए कहा कि रेस ज्यूडिकाटा प्रक्रियात्मक नियमों से संबंधित है जो मुकदमे लड़ने वाले पक्षों को पूर्वनिर्णयों से बांधते हैं, जबकि न्यायिक पूर्वनिर्णय बाध्यकारी विधिक घोषणाएँ हैं जो पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों के बावजूद सभी न्यायालयों एवं प्राधिकरणों पर लागू होती हैं। 
  • न्यायालय ने कहा कि TDSAT जैसे विशेष अधिकरण, जिनमें विशेष ज्ञान वाले विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, की तुलना संवैधानिक न्यायालयों से नहीं की जा सकती, क्योंकि विधि के कार्यान्वयन में बाजार, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं राजनीतिक पहलुओं सहित कई आयाम शामिल होते हैं।
  • न्यायालय ने माना कि संवैधानिक न्यायालय विशेष क्षेत्रों को संभालने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं, यह देखते हुए कि पारंपरिक न्यायालय विशेष क्षेत्रों के लिये आवश्यक सूक्ष्म दृष्टिकोण के बजाय विधि के हठधर्मी निर्वचन पर ध्यान देते हैं। 
  • सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उदाहरण देते हुए, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 14-A के अंतर्गत TDSAT के व्यापक क्षेत्राधिकार पर बल दिया, जो प्राधिकरण के निर्देशों/आदेशों की वैधता, औचित्य या शुद्धता की जाँच करने तक विस्तारित है।
  • न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक बार जब उच्चतम न्यायालय विनियमन के लिये चुनौती को खारिज कर देता है, तो भारतीय संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 141 से संबंधित कोई भी न्यायालय विभिन्न आधारों पर उस बाध्यकारी निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकती है, क्योंकि केवल उच्चतम न्यायालय के पास अपने स्वयं के घोषित न्यायिक पूर्वनिर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। 
  • न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय ऐसी चुनौतियों को लेने के लिये सक्षम हैं, लेकिन उन्हें विभिन्न कोणों से ट्राई के निर्णयों के आर्थिक निहितार्थ एवं नीतिगत आयामों पर विचार करना चाहिये, जिसके लिये एक ऐसे परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है जिसे पारंपरिक संवैधानिक न्यायालय आमतौर पर प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकते हैं।

दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (TDSAT) क्या है?

  • स्थापना एवं विकास:
    • TDSAT की स्थापना 2000 में ट्राई अधिनियम, 1997 में संशोधन के माध्यम से की गई थी। 
    • 2004 में, इसके अधिकारिता का विस्तार करके इसमें प्रसारण एवं केबल सेवाएँ शामिल कर दी गईं। 
    • वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से, इसका दायरा आगे बढ़ाकर साइबर अपीलीय अधिकरण एवं हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के अधीन आने वाले मामलों को भी इसमें शामिल कर दिया गया।
  • मुख्य कार्य एवं अधिदेश:
    • लाइसेंसप्रदाता एवं लाइसेंसधारी के बीच विवादों का निपटान करता है।
    • दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का समाधान करता है।
    • सेवा प्रदाताओं एवं उपभोक्ता समूहों के बीच विवादों को संभालता है।
    • ट्राई के निर्णयों, निर्देशों या आदेशों के विरुद्ध अपीलों का निपटान करता है।
  • संघटन एवं पात्रता:
    • इसमें एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 
    • अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिये या रह चुका होना चाहिये। 
    • सदस्यों को केंद्र/राज्य सरकार में सचिव स्तर के पद पर होना चाहिये या उन्हें प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, उद्योग, वाणिज्य या प्रशासन में विशेषज्ञता होनी चाहिये। 
    • कार्यकाल सीमा: अध्यक्ष 70 वर्ष या चार वर्ष की आयु तक सेवा करता है, सदस्य 65 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं।
  • अधिकारिता की सीमा:
    • दूरसंचार, प्रसारण, IT एवं हवाई अड्डे के टैरिफ मामलों पर अधिकारिता का प्रयोग करता है।
    • तीन प्रमुख अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करता है: ट्राई अधिनियम 1997, IT अधिनियम 2008 एवं हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008।
    • दूरसंचार, प्रसारण एवं हवाई अड्डे के टैरिफ मामलों में इसका मूल एवं अपीलीय दोनों ही मामलों पर अधिकारिता है।
    • साइबर मामलों में केवल अपीलीय अधिकारिता धारण करता है।
  • प्रक्रियात्मक शक्तियाँ:
    • सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
    • समन, दस्तावेज़ उत्पादन एवं साक्ष्य संग्रह के संबंध में सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ रखता है।
    • अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है तथा अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
    • आदेश सिविल न्यायालय के आदेशों के रूप में निष्पादन योग्य हैं।
  • अपीलीय तंत्र:
    • दूरसंचार, प्रसारण एवं हवाईअड्डा शुल्क मामलों में दिये गए आदेशों के विरुद्ध विधि के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। 
    • साइबर मामलों की अपील संबंधित उच्च न्यायालयों में जाती है। 
    • अंतरिम आदेशों या पक्षों की सहमति से दिये गए आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
  • विशेष लक्षण:
    • सिविल न्यायालय TDSAT के अधिकारिता में आने वाले मामलों पर विचार नहीं कर सकते। 
    • कार्यवाही को IPC की धारा 193, 228 एवं 196 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। 
    • दूरसंचार के तकनीकी एवं वाणिज्यिक पहलुओं में विशेषज्ञता के साथ एक विशेष अधिकरण के रूप में कार्य करता है। 
    • दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ता हितों की रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

संवैधानिक न्यायालय क्या है?

  • भारत में संवैधानिक न्यायालय - विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय - संविधान द्वारा क्रमशः अनुच्छेद 124 एवं 214 के अंतर्गत प्रत्यक्षतः स्थापित किये गए हैं, जिनका प्राथमिक अधिकार संविधान का निर्वचन करना एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। 
  • इन न्यायालयों के पास निम्नलिखित अद्वितीय शक्तियाँ हैं:
    • विधायी एवं कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा। 
    • विशेषाधिकार रिट जारी करने का अधिकार (अनुच्छेद 32 और 226 के तहत)। 
    • असंवैधानिक विधानों को रद्द करने की शक्ति। 
    • मौलिक अधिकारों को सीधे लागू करने की क्षमता।
  • विशेष अधिकरणों के विपरीत, संवैधानिक न्यायालयों के पास संवैधानिक निर्वचन, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और केंद्र एवं राज्यों के बीच संघीय संतुलन बनाए रखने से संबंधित मामलों पर अंतर्निहित एवं व्यापक अधिकारिता है। 
  • संवैधानिक मामलों पर संवैधानिक न्यायालयों के निर्णय भारत में अन्य सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों के लिये बाध्यकारी न्यायिक पूर्वनिर्णय के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे संवैधानिक निर्वचन पर अंतिम प्राधिकारी बन जाते हैं। 
  • वे संविधान के स्वतंत्र संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में जाँच एवं संतुलन बनाए रखते हुए संवैधानिक शासन एवं विधि के शासन को सुनिश्चित करते हैं।

सिविल कानून

नोटिस की तामील में दोष

 05-Nov-2024

एनसिएंट पैटर्न पेंटेकोस्टल चर्च (TAPPC सोसाइटी) बनाम किलारी आनंद पॉल

"यह न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट है कि समीक्षा याचिकाकर्त्ताओं को सेवा के अभाव में C.R.P. में सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला।"

न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहारी  

स्रोत: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने द एनसिएंट पैटर्न पेंटेकोस्टल चर्च (TAPPC सोसाइटी) बनाम किलारी आनंद पॉल के मामले में माना है कि जब तक नोटिस सही पते पर नहीं भेजे जाते, तब तक "अस्वीकृति द्वारा मानी गई सेवा" वैध नहीं हो सकती।

एनसिएंट पैटर्न पेंटेकोस्टल चर्च (TAPPC सोसाइटी) बनाम किलारी आनंद पॉल मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • वर्तमान मामले में, एनसिएंट पैटर्न पेंटेकोस्टल चर्च (TAPPC सोसाइटी) का प्रतिनिधित्व इसकी अध्यक्ष श्रीमती किलारी एस्तेर रानी ने किया, जो मुख्य पक्षों में से एक है। 
  • मूल मामला आंध्र प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 (APSC) की धारा 23 के अंतर्गत विशाखापत्तनम में प्रधान जिला न्यायाधीश का न्यायालय में संस्थित किया गया था। 
  • याचिकाकर्त्ताओं ने कई राहतें मांगीं, जिनमें शामिल हैं:
    • सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत विस्तृत जाँच।
    • संपत्तियों एवं बैंक खातों के संचालन को योग्य पदाधिकारियों को सौंपना।
    • एक घोषणा कि प्रथम प्रतिवादी एवं उसके सहयोगियों ने नवीनीकरण की प्रमाणित प्रतियाँ छल से प्राप्त की हैं।
    • प्रतिवादी 1 से लेकर 3 तक को इन प्रमाणित प्रतियों का उपयोग करने से रोकने के लिये निषेधाज्ञा।
    • GUM सोसायटी एवं TAPP सोसायटी दोनों से संबंधित मामलों का समाधान।
  • इस मूल याचिका (O.P.) के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादियों (जो अब समीक्षा याचिकाकर्त्ता हैं) ने तर्क दिया कि O.P. को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश II नियम 2 के अंतर्गत निषेध किया गया था।
  • आवेदन सफल रहा, तथा परिणामस्वरूप, O.P. को खारिज कर दिया गया।
  • नोटिस की सेवा के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठा, जहाँ पक्षों के सही पते के विषय में भ्रम था।
  • इस खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए, प्रतिवादियों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दो सिविल संशोधन याचिकाएँ दायर कीं।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:
    • सिविल रिवीजन याचिकाओं (CRP) में उल्लिखित पता मूल याचिका में दिये गए पते से अलग था। CRP में दिया गया पता भ्रामक था। 
    • समीक्षा याचिकाकर्त्ताओं को भेजे गए पंजीकृत नोटिस में भी कुछ त्रुटियाँ थीं:
      • कुछ नोटिसों में '9' की जगह '3' लिखा हुआ था।
      • प्रतिवादी संख्या 2 को भेजे गए एक नोटिस में '3' को बदलकर '9' कर दिया गया था।
      • प्रतिवादी संख्या 3 के नोटिस में अस्पष्ट कटिंग एवं ओवरराइटिंग की गई थी।
      • न्यायालय यह निर्धारित नहीं कर सका कि ये परिवर्तन किसने एवं कब किये।
    • केवल डाक लिफाफों में सुधार करना पर्याप्त नहीं था - CRP में पता औपचारिक रूप से सही किया जाना चाहिये था तथा सही पते के साथ नए नोटिस जारी किये जाने चाहिये थे।
    • कोर्ट ने प्रश्न किया कि वापस किये गए मूल पंजीकृत पत्रों को मेमो तिथि के साथ कोर्ट में क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। केवल ट्रैकिंग रिपोर्ट ही प्रस्तुत की गई।
    • आंध्र प्रदेश कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक नोटिस सही पते पर नहीं भेजे जाते, तब तक वैध "मान्य सेवा द्वारा इनकी अस्वीकृति नहीं हो सकती।
  • उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि समीक्षा याचिकाकर्त्ताओं को उचित सेवा की कमी के कारण CRP में सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित किया गया था। 
  • न्यायालय ने पाया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया क्योंकि इसे समीक्षा याचिकाकर्त्ताओं को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया था। 
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने एवं पक्षों के हितों की रक्षा के लिये नोटिस की उचित सेवा मौलिक है। 
  • आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज करने के आदेश को खारिज कर दिया तथा याचिकाओं को उचित पीठ के समक्ष "स्वीकृति/सुनवाई" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

नोटिस क्या है?

परिचय:

  • सूचना का अर्थ है किसी तथ्य की सूचना या ज्ञान। 
  • जब किसी व्यक्ति को किसी तथ्य के विषय में जानकारी हो या मौजूदा परिस्थितियों में यह सिद्ध किया जा सके कि उसे किसी तथ्य के विषय में सूचना होना चाहिये, तो यह कहा जाता है कि उसे ऐसे तथ्य की सूचना है।

नोटिस की विषय-वस्तु:

  • वादी का नाम, विवरण एवं निवास
  • कार्यवाही का कारण
  • वादी द्वारा मांगी गई राहत

नोटिस की तामील की विधि:

  • व्यक्तिगत सेवा
  • पंजीकृत डाक पावती देय (RPAD)
  • स्पीड पोस्ट
  • उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित कूरियर सेवा।
  • दस्तावेजों के प्रसारण के अन्य साधन (फ़ैक्स संदेश या इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा सहित) उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

 CPC की धारा 80:

  • CPC की धारा 80 नोटिस से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है जो सरकार या किसी लोक सेवक के विरुद्ध वाद संस्थित करने से पहले एक शर्त है। 
  • इसमें कहा गया है कि -
    • उपधारा (1) के अनुसार, उपधारा (2) में अन्यथा प्रदान किये तथ्य के अतिरिक्त, सरकार या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किये गए किसी कार्य के संबंध में तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक कि लिखित में सूचना निम्नलिखित कार्यालय को दिये जाने या छोड़े जाने के दो महीने बाद तक समाप्त न हो जाए—
      • केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध किसी वाद के मामले में, सिवाय इसके कि वह रेलवे से संबंधित हो, उस सरकार का सचिव; 
      • केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध किसी वाद के मामले में, जहाँ वह रेलवे से संबंधित हो, उस रेलवे का महाप्रबंधक;
      • किसी अन्य राज्य सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में, उस सरकार के सचिव या जिले के कलेक्टर द्वारा तथा किसी लोक अधिकारी की दशा में, उसे परिदत्त की जाएगी या उसके कार्यालय में छोड़ी जाएगी, जिसमें वाद का हेतुक, वादी का नाम, विवरण एवं निवास स्थान तथा वह अनुतोष जिसका वह दावा करता है, बताया जाएगा; और वादपत्र में यह कथन होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार परिदत्त की गई है या छोड़ी गई है।
    • उपधारा (2) में यह प्रावधानित किया गया है कि सरकार या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे कृत्य के संबंध में, जो ऐसे लोक अधिकारी द्वारा उसकी पदीय हैसियत में किया जाना तात्पर्यित है, अत्यावश्यक या तत्काल अनुतोष प्राप्त करने के लिये कोई वाद, उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित कोई नोटिस तामील किये बिना, न्यायालय की अनुमति से संस्थित किया जा सकेगा; किन्तु न्यायालय वाद में, चाहे अंतरिम हो या अन्यथा, अनुतोष तब तक प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि वह, यथास्थिति, सरकार या लोक अधिकारी को, वाद में प्रार्थना किये गए अनुतोष के संबंध में कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दे।
    • परन्तु यदि न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् इस तथ्य से संतुष्ट हो जाता है कि वाद में कोई अत्यावश्यक या तत्काल अनुतोष दिये जाने की आवश्यकता नहीं है तो वह उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् वादपत्र को प्रस्तुति के लिये अपने पास वापस कर देगा।
    • उपधारा (3) के अनुसार सरकार या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किये गए किसी कार्य के संबंध में प्रकल्पित कोई वाद केवल उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में किसी त्रुटि या दोष के कारण खारिज नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी सूचना में-
      • वादी का नाम, विवरण एवं निवास स्थान इस प्रकार दिया गया था कि समुचित प्राधिकारी या लोक अधिकारी नोटिस तामील करने वाले व्यक्ति की पहचान कर सके तथा ऐसा नोटिस उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में दिया गया था या छोड़ा गया था, 
      • तथा वादी द्वारा दावा किया गया वाद का कारण एवं राहत का सारवान रूप से उल्लेख किया गया था।
  • नोटिस का उद्देश्य सरकार या लोक सेवक को अपनी विधिक स्थिति पर पुनर्विचार करने तथा यदि आवश्यक हो तो विधि विशेषज्ञ की सलाह पर संशोधन करने का अवसर देना है।
    • बिहारी चौधरी बनाम बिहार राज्य (1984) में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि CPC की धारा 80 का उद्देश्य न्याय को आगे बढ़ाना है।
  • यह धारा सभी वाद पर लागू होती है, चाहे वे निषेधाज्ञा के लिये वाद हों या घोषणाओं के लिये वाद हों या क्षति के लिये वाद हों।
    • यह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर रिटों पर लागू नहीं होता।

वाणिज्यिक विधि

सरकारी उपक्रम एवं मध्यस्थ पंचाट

 05-Nov-2024

इंटरनेशनल सीपोर्ट ड्रेजिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम कामराजर पोर्ट लिमिटेड

"प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति का स्वरूप इस तथ्य पर निर्भर नहीं होना चाहिये कि पक्ष एक सांविधिक या अन्य सरकारी निकाय है या निजी उपक्रम है।"

मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि पक्षकारों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह एक सरकारी उपक्रम है। 

  • उच्चतम न्यायालय ने इंटरनेशनल सीपोर्ट ड्रेजिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम कामराजर पोर्ट लिमिटेड के मामले में यह पंचाट दिया।

इंटरनेशनल सीपोर्ट ड्रेजिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम कामराजर पोर्ट लिमिटेड मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • इस मामले में प्रतिवादी ने अपीलकर्त्ता को कामराजर बंदरगाह पर कैपिटल ड्रेजिंग तृतीय चरण को निष्पादित करने के लिये लगभग 274 करोड़ रुपये की राशि की निविदा आमंत्रित किया। 
  • पक्षकारों ने 12 अगस्त 2015 को कुछ कार्यों को पूरा करने के लिये एक संविदा में भागीदार बने। 
  • पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ तथा अपीलकर्त्ता ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया।
  • कार्यवाही प्रारंभ हुई तथा 7 मार्च 2024 को पंचाट दिया गया। 
  • प्रतिवादी ने माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A & C एक्ट) की धारा 34 के अंतर्गत पंचाट को चुनौती दी तथा उसके निष्पादन पर रोक लगाने के लिये आवेदन किया। 
  • उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा आठ सप्ताह की अवधि के अंदर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त पर पंचाट के निष्पादन पर रोक लगा दी।
  • अपीलकर्त्ता यानी मूल दावेदार ने उपरोक्त पंचाट पर इस आधार पर प्रश्न किया कि चूंकि यह पंचाट A&C अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत एक मौद्रिक डिक्री के रूप में संचालित होता है, इसलिये उच्च न्यायालय द्वारा मूल राशि के संबंध में केवल बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश देना न्यायोचित नहीं था। 
  • अपीलकर्त्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी को पंचाट के निष्पादन पर रोक लगाने की शर्त के रूप में दी गई राशि जमा करानी चाहिये थी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि A&C अधिनियम की धारा 36 (2) में यह प्रावधान है कि जहाँ अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत आवेदन दायर किया गया है, वहाँ इस तरह के आवेदन को दायर करने से ही पंचाट अप्रवर्तनीय नहीं हो जाएगा, जब तक कि न्यायालय पंचाट पर स्थगन प्रदान नहीं कर देता।
    • इसके अतिरिक्त, धारा 36 (3) का प्रावधान, जिसे 2015 के संशोधन के बाद प्रस्तुत किया गया है, यह प्रावधान करता है कि न्यायालय, धन के भुगतान के लिये मध्यस्थता पंचाट के मामले में स्थगन प्रदान करने के लिये आवेदन पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखेगा। 
    • दूसरा प्रावधान ऐसी स्थिति प्रदान करता है, जहाँ बिना शर्त स्थगन प्रदान किया जा सकता है।
  • न्यायालय ने अभिनिर्णित किया कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा मूल राशि के लिये बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त पर पंचाट के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
    • इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्णित किया कि अपीलकर्त्ता को दिये गए ब्याज एवं लागत के संबंध में आदेश जारी नहीं किये गए हैं, क्योंकि याचिकाकर्त्ता कोई फ्लाई बाय ऑपरेटर नहीं है तथा यह एक सांविधिक उपक्रम है।
  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता कार्यवाही के लिये विधि केवल इसलिये भिन्न नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिवादी एक सांविधिक उपक्रम है। 
  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को प्रतिवादी की सांविधिक प्राधिकारी के रूप में स्थिति पर रोक लगाने की शर्त पर अपना पंचाट जारी नहीं करना चाहिये था।
  • यह देखा गया कि A&C अधिनियम मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है - यह सरकारी तथा निजी उपक्रमों के बीच अंतर स्थापित नहीं करता है।
  • प्रस्तुत की जाने वाली सुरक्षा का स्वरूप इस तथ्य पर निर्भर नहीं होना चाहिये कि कोई पक्ष सांविधिक या अन्य सरकारी उपक्रम है या निजी उपक्रम है।
  • जहाँ तक मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही का संबंध है, सरकारी उपक्रमओं को निजी पक्षों के समान ही माना जाना चाहिये, सिवाय इसके कि जहाँ विधि द्वारा अन्यथा संकेत दिया गया हो।
  • इसलिये, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दी गई राशि के संबंध में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश देना सही था, क्योंकि वह एक सांविधिक निकाय है।

सरकारी उपक्रम क्या है?

  • कोलिन्स डिक्शनरी के अनुसार 'उपक्रम' शब्द का अर्थ ऐसी चीज़ से है जो अन्य चीज़ों से अलग मौजूद है तथा जिसकी अपनी एक स्पष्ट पहचान है। 
  • इसी तरह, कोलिन्स डिक्शनरी में 'सरकार' शब्द को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो देश पर शासन करने के लिये उत्तरदायी हैं। 
  • वास्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सरकारी उपक्रम शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
    • सरकारी उपक्रम का अर्थ है प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट, निगम निहित हैं।
      • संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित; या
      • सरकार द्वारा स्थापित
    • केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिये इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90% या अधिक भागीदारी।

क्या A&C अधिनियम के अंतर्गत किसी सरकारी उपक्रम के साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिये?

  •  पाम डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2019):
    • अधिनियम की धारा 18 में यह स्पष्ट किया गया है कि पक्षकारों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा।
    • जब अधिनियम में ऐसा अनिवार्य कर दिया जाता है, तो सरकार को पक्षकार के रूप में कोई विशेष व्यवहार नहीं दिया जा सकता।
    • इस प्रकार, मध्यस्थता अधिनियम की योजना के अंतर्गत, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही में धन डिक्री के स्थगन के लिये आवेदन पर विचार करते समय सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तथा न ही कोई विभेदक व्यवहार किया जाता है। 
    • A&C अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही में सरकार द्वारा धारा 36 के अंतर्गत स्थगन के लिये दायर आवेदन पर विचार करते समय सरकार के साथ कोई अपवादात्मक व्यवहार नहीं किया जाएगा।
  • टोक्यो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021):
    • न्यायालय ने माना कि मुख्यतः क्योंकि सार्वजनिक निगम इसमें शामिल हैं, इसलिये विवेकाधिकार का प्रयोग आदेश XLI नियम 5 के अंतर्गत सिद्धांतों पर नहीं बल्कि केवल इसलिये किया जाता है क्योंकि बड़ी मात्रा में राशि मौजूद होती है, और सरकारी निगमों को मध्यस्थ पुरस्कारों के अंतर्गत इन राशियों का भुगतान करना होता है। 
    • ये दोनों ही विचार अप्रासंगिक हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था।