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सांविधानिक विधि

न्यायादेश प्रति इन्क्युरियम

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 07-Nov-2024

मैसर्स बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी और अन्य।

"किसी भी प्रकार की अनावश्यक चूक के अभाव में, यह निर्णय अनुचित नहीं है।"

मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वे सिद्धांत निर्धारित किये, जब किसी निर्णय को इंक्यूरियम के अनुसार दिया किया जा सकता है।

  • उच्चतम न्यायालय ने मेसर्स बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी एवं अन्य के मामले में यह निर्णय दिया।

मेसर्स बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रम्भा देवी एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • वर्तमान मामले की विधिक यात्रा इस प्रकार है:

मामला

निर्णय

मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2016)

दो न्यायाधीशों की पीठ ने उच्चतम न्यायालय के आठ विभिन्न निर्णयों में परस्पर विरोधी विचारों पर गौर किया तथा तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार हेतु मुद्दे तैयार किये।

मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017)

 

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि 'लाइट मोटर व्हीकल' श्रेणी के लाइसेंस धारक को 'ट्रांसपोर्ट वाहन' चलाने के लिये अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, यदि वाहन 'लाइट मोटर व्हीकल' श्रेणी में आता है, अर्थात उसका वजन 7,500 किलोग्राम से कम है।

मैसर्स बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी एवं अन्य (2019)

इस मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि इस मुद्दे पर निर्णय करते समय उपरोक्त 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV अधिनियम) एवं मोटर वाहन नियम, 1988 के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों पर विचार नहीं किया था।

 

इस प्रकार, मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017) के निर्णय का अनुपात तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेजा गया।

बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी (2023)

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह उचित होगा कि इस मामले को पाँच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाए।

 न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे विचारार्थ आये:

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:
    • लाइसेंसिंग के उद्देश्य से लाइट मोटर व्हीकल (LMV) एवं ‘ट्रांसपोर्ट व्हीकल’ अलग-अलग वर्ग नहीं हैं। इस प्रकार, 7,500 किलोग्राम से कम सकल वाहन भार वाले वाहनों के लिये LMV वर्ग के लिये लाइसेंस रखने वाले ड्राइवर को MV अधिनियम की धारा 10 (2) (e) के अंतर्गत अतिरिक्त प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना ‘ट्रांसपोर्ट वाहन’ चलाने की अनुमति है।
    • धारा 3(1) का दूसरा भाग, जो ‘परिवहन वाहन’ चलाने के लिये एक विशिष्ट आवश्यकता की आवश्यकता पर बल देता है, MV अधिनियम की धारा 2(21) में प्रावधानित LMV की परिभाषा का स्थान नहीं लेता है।
    • MV अधिनियम एवं MV नियमों में आम तौर पर ‘परिवहन वाहन’ चलाने के लिये निर्दिष्ट अतिरिक्त पात्रता मानदंड केवल उन लोगों पर लागू होंगे जो 7,500 किलोग्राम से अधिक सकल वाहन भार वाले वाहनों को चलाने का आशय रखते हैं, यानी ‘मध्यम माल वाहन’, ‘मध्यम यात्री वाहन’, ‘भारी माल वाहन’ एवं ‘भारी यात्री वाहन’।
    • मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017) में दिए गए निर्णय को यथावत रखा गया है, लेकिन इस निर्णय में हमारे द्वारा दिये गए कारणों से किसी भी अप्रिय चूक की अनुपस्थिति में, यह निर्णय प्रति अपराध नहीं है, भले ही उक्त निर्णय में MV अधिनियम एवं MV नियमों के कुछ प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया हो।

न्यायादेश प्रति इंक्यूरियम क्या है?

परिचय:

  • पर इनक्यूरियम शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'अनजाने में' या 'देखभाल की कमी'।
  • अंग्रेजी न्यायालयों ने स्टेयर डेसीसिस के नियम में ढील देते हुए इस सिद्धांत को विकसित किया है।
  • मोरेल Ld बनाम वेकलिंग (1955) के मामले में, न्यायालय ने माना कि एक सामान्य नियम के रूप में निम्नलिखित निर्णयों को पर इनक्यूरियम दिया जाना चाहिये:
    • कुछ असंगत सांविधिक प्रावधानों की अनदेखी में दिये गए निर्णय।
    • या संबंधित न्यायालय पर बाध्यकारी कोई प्राधिकार।
  • भारत के उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (1955) के मामले में पर इनक्युरियम के सिद्धांत को अपनाया था।
    • न्यायालय ने इस मामले में माना कि अनुच्छेद 141 में यह उपबंधित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय “भारत के क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं”।
    • हालाँकि, उपरोक्त कथन उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होती हैं, जो उचित मामलों में अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिये स्वतंत्र है।

प्रति इंक्यूरियम निर्णय के लिये पालन किये जाने वाले सिद्धांत:

  • निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिये:
    • कोई निर्णय तभी अनुचित माना जाता है जब अनदेखा किया गया सांविधिक प्रावधान या विधिक पूर्वनिर्णय संबंधित विधिक मुद्दे के लिये केंद्रीय हो।
      • यह अवश्य ही असंगत प्रावधान एवं स्पष्ट चूक का मामला होगा।
    • यह सिद्धांत केवल रेशियो डिसाइडेंडी पर लागू होता है तथा ओबिटर डिक्टा पर लागू नहीं होता है।
    • यदि न्यायालय को किसी न्यायिक पूर्वनिर्णय की सत्यता पर संदेह है, तो उचित कदम या तो निर्णय का पालन करना है या पुनर्विचार के लिये इसे बड़ी पीठ को भेजना है।
    • इस सिद्धांत को लागू करने के लिये, यह दिखाना होगा कि निर्णय का कुछ अंश ऐसे तर्क पर आधारित है जो स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण था।
      • अपवादात्मक मामलों में, जहाँ स्पष्ट असावधानी या अनदेखी के कारण, निर्णय में स्पष्ट सांविधिक प्रावधान या अनिवार्य प्राधिकरण को नोटिस में नहीं लिया जाता है, जो तर्क एवं परिणाम के विपरीत है, वहाँ प्रति इनक्युरियम का सिद्धांत लागू हो सकता है।

ऐतिहासिक निर्णय:

  • ममलेश्वर प्रसाद बनाम कन्हैया लाल (1975):
    • अपवादस्वरूप ऐसे मामलों में, जहाँ स्पष्ट असावधानी या चूक के कारण कोई निर्णय स्पष्ट सांविधिक प्रावधान या अनिवार्य प्राधिकरण को नोटिस करने में विफल हो जाता है, जो तर्क एवं परिणाम के विपरीत होता है, तो इसका बाध्यकारी न्यायिक पूर्वनिर्णय जैसा प्रभाव नहीं हो सकता है।
    • यह एक स्पष्ट मामला होना चाहिये, एक स्पष्ट चूक।
  • ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक (1988):
    • "पर इनक्युरियम" वे निर्णय हैं जो किसी असंगत सांविधिक प्रावधान या संबंधित न्यायालय पर बाध्यकारी किसी प्राधिकारी की अज्ञानता या विस्मृति में दिये जाते हैं, जिससे ऐसे मामलों में निर्णय का कोई भाग या तर्क का कोई चरण, जिस पर वह आधारित है, उस कारण से स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण पाया जाता है।
  • MCD बनाम गुरनाम कौर (1989):
    • किसी निर्णय को तब स्वेच्छा से दिया गया माना जाना चाहिये जब वह किसी विधि की शर्तों या विधि के समान किसी नियम की अनदेखी करते हुए दिया गया हो।