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आपराधिक कानून
अभिरक्षा आदेश
08-Aug-2024
तुषारभाई रजनीकांतभाई शाह बनाम गुजरात राज्य “न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे जाँच एजेंसियों के संदेश-दूत के रूप में कार्य करें तथा रिमांड आवेदनों को नियमित रूप से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये”। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि पुलिस अभिरक्षा रिमांड देने की शक्ति का प्रयोग करने से पहले न्यायालयों को न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिये।
तुषारभाई रजनीकांतभाई शाह बनाम गुजरात राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- याचिकाकर्त्ता को प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी बनाया गया था, जहाँ याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि उसने 15 दुकानों की विक्रय के हेतु 65 करोड़ रुपए नकद प्राप्त किये थे, परंतु इसका कब्ज़ा शिकायतकर्त्ता को नहीं सौंपा गया था।
- याचिकाकर्त्ता ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका से अग्रिम ज़मानत की मांग की और उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया।
- न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता को अंतरिम अग्रिम ज़मानत प्रदान की।
- इसके उपरांत याचिकाकर्त्ता को न्यायालय में उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किया गया और उसके अनुपालन में वह 6वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरत के समक्ष उपस्थित हुआ, जिस दिन पुलिस अधिकारी ने एक आवेदन दायर कर सात दिनों के लिये उसकी पुलिस अभिरक्षा की मांग की।
- याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा दी गई इस प्रभावशाली दलील के बावजूद कि उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए जाँच अधिकारी को पुलिस अभिरक्षा रिमांड मांगने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी, 6वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रतिवादी अवमाननाकर्त्ता संख्या 7) ने याचिकाकर्त्ता को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया।
- इस प्रकार, भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 129 के साथ न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 12 के अधीन एक याचिका दायर की गई थी:
- जाँच अधिकारी जिसने रिमांड के लिये आवेदन दायर किया।
- 6वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसने पुलिस अभिरक्षा स्वीकार की।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने कहा कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में यदि जाँच अधिकारी को लगता है कि पुलिस अभिरक्षा मांगने के लिये वास्तविक आधार थे, तो उचित रास्ता इस न्यायालय से संपर्क करना होता, न कि मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होता।
- न्यायालय ने कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार पुलिस अभिरक्षा रिमांड देने के अधिकार का प्रयोग करने से पहले न्यायालयों को न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिये, ताकि वे इस निष्कर्ष पर पहुँच सकें कि क्या पुलिस अभिरक्षा रिमांड की वास्तव में आवश्यकता है।
- इस प्रकार, इस मामले में न्यायालय ने माना कि निम्नलिखित लोग न्यायालय की अवमानना के लिये उत्तरदायी हैं:
- जाँच अधिकारी जिसने पुलिस अभिरक्षा के लिये आवेदन किया।
- मजिस्ट्रेट जिसने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पुलिस अभिरक्षा स्वीकार की।
अभिरक्षा के प्रकार क्या हैं?
- पुलिस अभिरक्षा:
- जब पुलिस अधिकारी आरोपी को पुलिस थाने लाता है तो उसे पुलिस अभिरक्षा कहा जाता है।
- पुलिस अभिरक्षा के मामले में, पुलिस के पास अभियुक्त की भौतिक अभिरक्षा होती है।
- इसमें आरोपी को पुलिस थाने की हवालात में बंद कर दिया जाता है।
- पुलिस अभिरक्षा का उद्देश्य पुलिस को अभिरक्षा में पूछताछ के माध्यम से साक्ष्य एकत्र करने का साधन प्रदान करना है।
- न्यायिक अभिरक्षा:
- इसका अर्थ है कि आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में है।
- इसमें आरोपी जेल में बंद कर दिया जाता है।
- न्यायिक अभिरक्षा की अनुमति देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करे, साक्षियों को धमका न सके या भाग न सके।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अधीन अभिरक्षा का प्रावधान क्या है?
- धारा 187 (1) में प्रावधान है कि:
- जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या अभिरक्षा में लिया जाता है,
- जब ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच धारा 58 द्वारा निर्धारित 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती,
- और यह मानने के लिये आधार हैं कि जानकारी या आरोप प्रबल हैं,
- पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी (उपनिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं) तत्काल निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा।
- डायरी में की गई प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि प्राप्त करेगा और साथ ही अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।
- धारा 187 (2) में प्रावधान है कि:
- वह मजिस्ट्रेट जिसके पास इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को भेजा जाता है
- चाहे उसके पास क्षेत्राधिकार हो या न हो
- इस बात पर विचार करने के बाद कि क्या ऐसे व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा नहीं किया गया है या उसकी ज़मानत रद्द कर दी गई है
- समय-समय पर ऐसी अभिरक्षा में रखने को अधिकृत करें जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे
- पूरे या आंशिक रूप से पंद्रह दिनों से अधिक अवधि के लिये
- उपधारा (3) में दिये गए अनुसार, 60 दिनों या 90 दिनों की प्रारंभिक 40 दिनों या 60 दिनों की अभिरक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय।
- और यदि उसे मामले का विचारण करने या उसे विचारण के लिये सौंपने की अधिकारिता नहीं है तथा वह आगे निरुद्ध रखना अनावश्यक समझता है, तो वह अभियुक्त को ऐसी क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दे सकता है।
- धारा 187 (3) में प्रावधान है:
- मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को पंद्रह दिन की अवधि से अधिक समय तक अभिरक्षा में रखने का अधिकार दे सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
- परंतु कोई भी मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन अभियुक्त व्यक्ति को कुल अवधि से अधिक के लिये अभिरक्षा में रखने का अधिकार नहीं देगा:
- नब्बे दिन, जहाँ जाँच मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध से संबंधित हो;
- साठ दिन, जहाँ जाँच किसी अन्य अपराध से संबंधित हो
- और, यथास्थिति, 90 दिन या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर, अभियुक्त व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा यदि वह ज़मानत देने के लिये तैयार है और देता है, और इस उपधारा के अधीन ज़मानत पर रिहा किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस अध्याय के प्रयोजनों के लिये अध्याय 35 के उपबंधों के अधीन रिहा किया गया समझा जाएगा।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 167 और BNSS की धारा 187 के बीच क्या समानताएँ और अंतर हैं?
स्थिति |
CrPC की धारा 167 |
BNSS की धारा 187 |
निरुद्धि अवधि |
धारा 57 द्वारा 24 घंटे निर्धारित |
धारा 58 द्वारा 24 घंटे निर्धारित |
मजिस्ट्रेट की भूमिका |
अभियुक्त को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजें |
अभियुक्त को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजें |
मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक अभिरक्षा |
अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिये अभिरक्षा को अधिकृत करना |
अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिये अभिरक्षा को अधिकृत करना |
विस्तारित अभिरक्षा के लिये शर्तें |
यदि पर्याप्त आधार मौजूद हों तो 15 दिनों से अधिक समय के लिये प्राधिकृत किया जा सकता है, जो 90 या 60 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिये |
यदि पर्याप्त आधार मौजूद हों तो 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिये प्राधिकृत किया जा सकता है, जिसमें कुल 60/90 दिनों में से आरंभिक 40/60 दिनों के लिये विस्तृत शर्तें शामिल हैं |
विस्तारित अभिरक्षा सीमा |
- मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये 90 दिन - अन्य अपराधों के लिये 60 दिन |
- मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये 90 दिन - अन्य अपराधों के लिये 60 दिन |
ज़मानत पर विचार |
यदि 90 या 60 दिन बाद ज़मानत देने के लिये तैयार हों तो ज़मानत पर रिहा किया जाएगा |
यदि 90 या 60 दिन बाद ज़मानत देने के लिये तैयार हों तो ज़मानत पर रिहा किया जाएगा |
अनुप्रयोज्य ज़मानत अध्याय |
CrPC का अध्याय XXXIII |
BNSS का अध्याय XXXV |
पुलिस अभिरक्षा के संबंध में क्या विधान हैं?
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष जाँच प्रकोष्ठ- I, नई दिल्ली बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी (1992)
- CrPC की धारा 167 की योजना का उद्देश्य अभियुक्तों को उन तरीकों से बचाना है जो “कुछ अति उत्साही और बेईमान पुलिस अधिकारियों” द्वारा अपनाए जा सकते हैं।
- इस मामले में यह माना गया कि पुलिस अभिरक्षा केवल पहले 15 दिनों तक ही सीमित रहेगी।
- यह ध्यान देने योग्य है कि बाद में वी. सेंथिल बालाजी बनाम राज्य (2023) के मामले में न्यायालय द्वारा इस स्थिति पर संदेह जताया गया था। वास्तव में BNSS ने इस स्थिति को समाप्त कर दिया है। BNSS के लागू होने के बाद भी इस बिंदु के विषय में कुछ अस्पष्टता बनी हुई है। (और पढ़ें: BNSS की धारा 187 के साथ समस्याएँ)
- प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन (1994)
- न्यायालय ने माना कि धारा 167 (2) में प्रयुक्त शब्द ‘रिमांड’ गलत है, क्योंकि रिमांड केवल उसी अभिरक्षा में हो सकता है, जहाँ से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा किया गया था।
- हालाँकि धारा 167 (2) के अधीन अभिरक्षा का पहला आदेश मामले की आवश्यकता के आधार पर या तो “पुलिस अभिरक्षा” या “न्यायिक अभिरक्षा” हो सकता है।
सांविधानिक विधि
उच्चतम न्यायालय द्वारा परिसीमन आयोग के आदेश का न्यायिक पुनर्विलोकन
08-Aug-2024
किशोरचंद्र छंगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ और अन्य “परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायिक पुनर्विलोकन से छूट प्राप्त नहीं है”। न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
उच्चतम न्यायालय ने परिसीमन आयोग के आदेशों का पुनर्विलोकन करने के अपने अधिकार को यथावत् रखा है, यदि उन्हें स्पष्ट रूप से मनमाना या संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला माना जाता है। हालाँकि परिसीमन के मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन आम तौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन न्यायालय तब हस्तक्षेप कर सकता है जब कोई आदेश संवैधानिक मूल्यों के विपरीत हो।
- न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ द्वारा किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में निर्णय दिया गया।
किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अपीलकर्त्ता ने परिसीमन आयोग द्वारा किये गए परिसीमन कार्यवाही को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।
- परिसीमन कार्यवाही के परिणामस्वरूप गुजरात के बारडोली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति समुदाय के लिये आरक्षित कर दिया गया।
- परिसीमन आयोग ने परिसीमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कर दिया।
- परिसीमन आयोग ने दिनांक 12.12.2006 को आदेश संख्या 33 जारी किया, जिसे भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
- अपीलकर्त्ता की रिट याचिका में परिसीमन आयोग के आदेश की वैधता को चुनौती देने की मांग की गई थी।
- गुजरात उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 329 (a) का उदहारण देते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया।
- संविधान के अनुच्छेद 329(a) में कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी विधि की वैधता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जाएगा।
- विचाराधीन परिसीमन कार्यवाही वर्ष 2006 में किया गया था।
- अपीलकर्त्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 21.09.2012 के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की।
- यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील अनुच्छेद 329(a) का निर्वचन एवं परिसीमन कार्यवाही से संबंधित मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि से संबंधित है।
न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?
- उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आदेश न्यायिक पुनर्विलोकन के लिये पूरी तरह से असंवेदनशील हैं।
- जबकि अनुच्छेद 329 परिसीमन विधियों की वैधता के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि को प्रतिबंधित करता है, इसे परिसीमन कार्यवाही के लिये न्यायिक पुनर्विलोकन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के रूप में नहीं समझा जा सकता है।
- न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय संविधान के मानक पर परिसीमन आयोग के आदेशों की वैधता की समीक्षा कर सकते हैं।
- यदि परिसीमन आयोग का आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना एवं संवैधानिक मूल्यों के साथ असंगत पाया जाता है, तो न्यायालय स्थिति को सुधारने के लिये उचित उपाय प्रदान कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप पर पूरी तरह से रोक लगाने से नागरिकों के पास अपनी शिकायतें रखने के लिये कोई मंच नहीं बचेगा, जो न्यायालय के कर्त्तव्यों एवं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत होगा।
- न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय परिसीमन के मामलों में उचित स्तर पर सीमित परिधि में न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 3 को इस सीमा तक खारिज कर दिया कि सीमांकन आदेशों को चुनौती देने पर रोक है।
- न्यायालय ने कहा कि हालाँकि 2006 के सीमांकन अभ्यास में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया था, लेकिन अपीलकर्त्ता बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, यदि सलाह दी जाती है तो फिर से उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
संविधान का अनुच्छेद 329 क्या है?
- परिचय:
- अनुच्छेद 329 भारत के संविधान, 1950 के भाग XV का अंश है, जो विशेष रूप से चुनावों से संबंधित है।
- यह लेखों की एक शृंखला (अनुच्छेद 324-329) में शामिल है जो चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें चुनाव के संचालन से लेकर चुनाव अधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निहित हैं।
- न्यायपालिका एवं चुनावी मामले:
- अनुच्छेद 329 विशेष रूप से चुनावी मामलों में न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित है। यह न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कुछ चुनावी प्रक्रियाओं को विधिक चुनौतियों से बचाया जाए, सिवाय विशिष्ट माध्यमों के।
- अनुच्छेद 329(ए):
- न्यायिक पुनर्विलोकन का निषेध: अनुच्छेद 329(a) न्यायपालिका को चुनावी ज़िलों के परिसीमन या उन ज़िलों में सीटों के आवंटन से संबंधित विधियों की संवैधानिकता को चुनौती देने से रोकता है।
- अनुच्छेद 329(b):
- संशोधन का इतिहास: इस खंड को संविधान (19वाँ संशोधन) अधिनियम, 1966 द्वारा संशोधित किया गया था।
- चुनाव याचिकाएँ: इसमें प्रावधान है कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी चुनाव को चुनाव याचिका के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जाएगा। ऐसी याचिकाएँ उचित विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये।
- विधिक ढाँचा: इन याचिकाओं को प्रस्तुत करने का तरीका भी उचित विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि के अनुसार होना चाहिये। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि चुनाव संबंधी पूछताछ को विशेष रूप से चुनाव याचिकाओं के माध्यम से संबोधित किया जाता है।
- पूरक विधान:
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, अनुच्छेद 329(b) का पूरक है, जो उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं की सुनवाई करने एवं उन पर निर्णय लेने का अधिकार देता है।
- इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालयों द्वारा लिये गए निर्णयों को भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
भारत का चुनाव आयोग क्या है?
- भारतीय संविधान, 1950 (COI) के भाग XV में उल्लिखित अनुच्छेद 324 से 329 में ECI के संबंध में प्रावधान है।
- यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिये चुनाव का उपबंध करता है।
- इसका राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है।
- इसके लिये भारतीय संविधान में एक अलग राज्य चुनाव आयोग का उपबंध उल्लिखित है।
चुनाव से संबंधित मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं?
- द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाम तमिलनाडु राज्य, (2020)
- इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 243O एवं 243ZG का निर्वचन किया गया, जो अनुच्छेद 329 के समान हैं।
- यह निर्धारित किया गया कि एक संवैधानिक न्यायालय चुनावों को सुविधाजनक बनाने के लिये या जब दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से सत्ता के प्रयोग का मामला बनता है, तो हस्तक्षेप कर सकता है।
- मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग एवं अन्य (1966 SCC ऑनलाइन SC 12)
- यह उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय था।
- इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि इससे चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से विलंब हो सकता था।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय परिसीमन के मामलों में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है।
पारिवारिक कानून
हिंदू विधि में सहदायिकों पर प्रतिबंध
08-Aug-2024
अहमद खान एवं अन्य बनाम भास्कर दत्त पांडे एवं अन्य “यद्यपि सहदायिक या सह-अंशधारी अपने भाग की सीमा तक भूमि का अंतरण कर सकता है, परंतु वह भूमि के किसी विशिष्ट खंड का अंतरण नहीं कर सकता”। न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया |
स्रोत: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अहमद खान एवं अन्य बनाम भास्कर दत्त पांडे एवं अन्य के मामले में माना है कि संपत्ति में व्यक्ति के भाग का अंतरण किया जा सकता है, परंतु हिंदू संयुक्त कुटुंब की संपत्ति के भाग का अंतरण नहीं किया जा सकता।
अहमद खान एवं अन्य बनाम भास्कर दत्त पांडे एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, प्रतिवादी ने स्वामित्व, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा और वसीयत को शून्य तथा अवैध घोषित करने के लिये सिविल जज जूनियर डिवीज़न के समक्ष वाद दायर किया।
- प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि विवादित भूमि, हिंदू संयुक्त कुटुंब (HUF) का भाग है, क्योंकि विवादित भूमि पैतृक संपत्ति थी और सभी विधिक उत्तराधिकारी संपत्ति में समान भाग के अधिकारी हैं।
- यह भी तर्क दिया गया कि वादी द्वारा किया गया विक्रय अवैध था, क्योंकि संपत्ति हिंदू संयुक्त कुटुंब (HUF) की है।
- प्रतिवादी विवादित भूमि पर याचिकाकर्त्ताओं द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा रहे थे।
- वर्तमान वाद में अंतिम क्रेता याचिकाकर्त्ता है।
- याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि वादाधीन संपत्ति विक्रेता की स्व-अर्जित संपत्ति है तथा उनके द्वारा किया गया विक्रय वैध था।
- यह भी तर्क दिया गया कि उन्हें अपनी संपत्ति पर निर्माण कार्य करने से नहीं रोका जा सकता।
- सिविल जज जूनियर डिवीज़न ने उचित निष्कर्षों के उपरांत माना कि यदि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है, तो कोई भी सहदायिक उचित विभाजन के बिना भूमि के किसी विशिष्ट भाग को अंतरित नहीं कर सकता।
- इस निर्णय के विरुद्ध ज़िला न्यायाधीश के समक्ष अपील की गई, जिन्होंने सिविल जज जूनियर डिवीज़न के आदेश को यथावत रखा।
- वर्तमान याचिका में अपीलकर्त्ता ने भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि सहदायिक संपत्ति में व्यक्ति के भाग का अंतरण किया जा सकता है, परंतु संपत्ति का वह भाग नहीं जो हिंदू संयुक्त कुटुंब की संपत्ति है।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 पर भी ज़ोर दिया।
- यह निर्धारित किया गया कि मामले के लंबित रहने के दौरान विवादित किसी भी संपत्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता, जिससे वाद में पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
- न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विवादित संपत्ति न्यायालय के नियंत्रण में रहेगी और वाद के लंबित रहने के दौरान अंतरण से न्यायालय के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि निचले न्यायालय द्वारा याचिकाकर्त्ताओं को विवादित भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोकना सही था।
- न्यायालय ने निचले न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि या भौतिक अवैधता नहीं पाई, क्योंकि वे संयुक्त हिंदू कुटुंब की संपत्ति और वाद-प्रतिवाद के दौरान संपत्ति के अंतरण को नियंत्रित करने वाले विधिक सिद्धांतों के अनुरूप थे।
सहदायिक अधिकारों के संबंध में विधिक प्रावधान क्या हैं?
- सहदायिक:
- जब कोई बच्चा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA) के अनुसार हिंदू संयुक्त परिवार में जन्म से पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त करता है।
- कर्त्ता (हिंदू परिवार का मुखिया) के चौथी पीढ़ी तक के सभी सामान्य वंशज।
- इसलिये सहदायिकों के अधिकार, परिवार के सदस्यों के जन्म एवं मृत्यु के साथ परिवर्तित हो जाते हैं।
- हिंदू विधि की मिताक्षरा शाखा, परिवार में संबंधों की निकटता के आधार पर सहदायिक अधिकारों को मान्यता देती है तथा केवल पुरुष सदस्यों को ही पैतृक संपत्ति में भाग पाने का अधिकार दिया गया है।
- हिंदू विधि की दायभाग शाखा का दृष्टिकोण अधिक व्यापक है, जहाँ पैतृक संपत्ति परिवार की महिला सदस्यों को भी दी जा सकती है और यदि सहदायिक की निःसंतान ही मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति उसकी विधवा को भी दी जा सकती है।
- सहदायिक संपत्ति या हिंदू संयुक्त कुटुंब संपत्ति:
- हिंदू संयुक्त कुटुंब की संपत्ति, वह संपत्ति है जिस पर हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्यों का संयुक्त स्वामित्व होता है।
- HSA के अनुसार, सहदायिक संपत्ति एक कुटुंब की संयुक्त संपत्ति में सभी सहदायिकों द्वारा साझा की जाने वाली पैतृक संपत्ति है।
- यदि सहदायिक, विभाजन का दावा करने का निर्णय लेता है, तो परिवार की संयुक्त स्थिति समाप्त हो जाती है।
- संयुक्त परिवार में जन्मे निम्नलिखित व्यक्ति सहदायिक हो सकते हैं-
- संयुक्त परिवार में जन्मे पुरुष सदस्य
- पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र
- अविवाहित पुत्रियाँ
- परिवार के सभी सदस्य एक ही पूर्वज के वंशज हों
- पुरुष सदस्यों की पत्नियाँ
- विवाहित पुत्रियाँ (सहदायिक हो सकती हैं, परंतु HUF की सदस्य नहीं)
- सहदायिकों पर प्रतिबंध:
- संयुक्त परिवार की संपत्ति को कर्त्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने का अधिकार नहीं है। ऐसा भी तभी किया जाता है जब कोई विधिक आवश्यकता हो, या संपत्ति के हित में हो, या कोई अपरिहार्य कर्त्तव्य हो जिसका ध्यान रखना आवश्यक हो।
- यदि कोई सहदायिक, सहदायिक संपत्ति का दुरुपयोग करता है, तो अन्य सहदायिक उसे आगे किसी भी उपयोग से रोक सकते हैं या संपत्ति पर विधिक अधिकार रख सकते हैं।
हिंदू अविभाजित परिवार क्या है?
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