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बुलडोज़र (अ)न्याय और सत्ता का दंड

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   30-Sep-2024 | वर्षा भम्भाणी मिर्ज़ा



कानून दरअसल किसी के भी घर को महज इसलिए गिराये जाने की इजाजत नहीं देता कि वे किसी मामले में आरोपी हैं, और ऐसा किसी दोषी के मामले में भी नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका उस राजनीतिक प्रतीकवाद से बेख़बर नहीं रह सकती जिसमें बुलडोज़र, प्रशासन द्वारा दंगाई बताये गये लोगों को सामूहिक दंड देने का उपकरण बन गया है-सर्वोच्च न्यायालय

यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की जब बुलडोज़र न्याय पर सुनवाई जारी थी और देश के बड़े हिस्से में बुलडोज़र तंत्र की स्थापना न्याय के प्रतीक बतौर स्थापित की जा चुकी थी। एक हिसाब से इसमें देर भी हो चुकी है। न्याय की भाषा में न्याय में देरी, न्याय ना मिलने के सामान है। यह कार्रवाई इतनी प्रचारित की जा चुकी है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बुलडोज़र बाबा के नाम से ही फेमस हो चुके हैं । उन्हें प्रतीक स्वरूप नन्हें-नन्हें बुलडोज़र भेंट किए जाते हैं और उनकी चुनावी रैलियों में लोगों को असली और बड़े -बड़े बुलडोज़र लाने के लिए कहा जाता है। वे कहते हैं कि बुलडोज़र पर हरेक के हाथ फिट नहीं होते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। सत्ता जिन बुलडोज़रों को न्याय का औजार बना रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर संवैधानिक बताया है। देखा जाए तो एक देश में दो न्याय व्यवस्थाएं जारी हैं। एक वह जो ट्रायल के दौरान कानून के अनुसार सज़ा की पैरवी करती है और दूसरी बिना पैरवी के ही आरोपी का ,विचाराधीन कैदी का घर ज़मींदोज़ कर देती है। वह घर फिर चाहे आरोपी के माता-पिता का ही क्यों ना हो। एक देश में दो सामानांतर व्यवस्थाएं चलाकर हमारी व्यवस्था भविष्य में किसी बड़े संकट की प्रस्तावना तो नहीं लिख रही ? आखिर क्यों इस तरह के बुलडोज़र न्याय को लेकर तमाम कानूनविद आशंकित हैं? बेशक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां साफ़ संकेत देती हैं कि इनमें अनधिकृत अतिक्रमणों की पहचान किये जाने का तौर-तरीका, संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाना और किसी कार्रवाई से पहले निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया जाना शामिल होना चाहिए। देखने में तो यह भी आया है कि बुलडोज़र(अ) न्याय पर सुप्रीम कोर्ट की एक पखवाड़े की रोक के बावजूद बुलडोज़र फिर चल पड़े हैं। विचारना ज़रूरी है कि कहीं जेसीबी की इन गाड़ियां की गति बदले और पूर्वाग्रह का परिणाम तो नहीं है।

उत्तरप्रदेश सबसे आगे

वैसे सर्वोच्च न्यायालय का यह दखल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया जिसका तर्क था कि संविधान का अनुच्छेद 21 सभी को जीने,रहने और निजता के अधिकार की गारंटी देता है। बीते सात सालों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो छह राज्यों में 1933 आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोज़र चले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 1535 कार्रवाइयां उत्तरप्रदेश में हुई हैं। उसके बाद मध्यप्रदेश (259),हरियाणा (64 ),गुजरात (55),राजस्थान (10)और दिल्ली (10) हैं। उत्तरप्रदेश में 2017 में पहली बार यह बुलडोज़र चला था तब 13 बाहुबलियों के मकान ढहा दिए गए थे । इसके बाद 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के गैंगस्टर विकास दुबे की 100 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति को मिटटी में मिला दिया गया। त्वरित न्याय का चस्का सत्ता को ऐसा लगा कि फिर विकास दुबे को ही मुठभेड़ में मार दिया गया। इन सबके पीछे कारण अवैध निर्माण और अतिक्रमण बताया गया। कई मामलों में यह भी देखा गया कि नोटिस केवल एक दिन पहले मिला और किसी में पुरानी तारिख में भी नोटिस जारी हो गया। एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि वे दुर्दांत अपराधी रहे होंगे लेकिन क्या फिर इसी न्याय व्यवस्था को हमारे गणतंत्र की व्यवस्था माना जाए। उस रिपब्लिक में किसी का यकीन कैसे होगा, जिसमें से पब्लिक ही गायब हो। कुछ देर के लिए ताली मीडिया में ताली बजवाकर, लंबे समय के लिए आमजन में डर पैदा कर देना किसी भी लोकतान्त्रिक सरकार का मकसद कैसे हो सकता है ? वह ऐसा अन्याय कैसे कर सकती है जिसे वह फिर चाहकर भी पलट न सके? सुनवाई के बाद अगर कोई गुनहगार साबित नहीं हुआ तो क्या व्यवस्था इस मलबे को घर में तब्दील कर सकती है ?

आरोपी के मकान मालिक की संपत्ति ढहाई

इस मामले में किराएदार का बेटा आरोपी था। उदयपुर निवासी रशीद खान ने बुलडोज़र न्याय के कारण उस पर हुए अन्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। राशिद ऑटो चलाकर परिवार का पेट पालता है। सालों तक ऑटो चलाकर उसने अपनी जमापूंजी से एक मकान खरीदा था। इसमें दो किराएदार रहते थे। महीने में 7 हजार रुपए किराया आता था। इस मकान में एक किराएदार सलीम शेख भी परिवार के साथ रहता था। 16 अगस्त 2024 को किराएदार के नाबालिग बेटे ने अपने स्कूल के एक छात्र को चाकू मार दिया। इससे पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो गया। 16 अगस्त की ही रात को मकान पर नोटिस लगाया गया और 20 अगस्त को मकान को ढहा दिया गया ।' आखिर यह किसके गुनाहों की सज़ा किसे दी गई थी ? बिना किसी ट्रायल और सुनवाई के। व्यवस्था को यूं छिन्न -भिन्न करने के पीछे क्या यह माना जाए कि सरकार का अपने ही सिस्टम में कोई यकीन नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर जनता का उस सरकार पर कैसे यकीन बना रहेगा, जिसे वह अपने हर खर्च और आय पर टैक्स देती है ?

माता-पिता की संपत्ति ज़मींदोज़

मध्य प्रदेश के रतलाम के मदारीपुरा निवासी मोहम्मद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेरे बेटे को अभी कोर्ट से दोषी करार नहीं दिया गया और जिला प्रशासन ने एफआईआर में नाम आते ही उसे दोषी मान लिया। मैं दिहाड़ी पर बोझा उठाने का काम करके 7 सदस्यों का परिवार पाल रहा हूं। 13 जून 2024 को किसी ने गोवंश का मांस किसी मंदिर में फेंक दिया। 14 जून को पुलिस बेटे को पूछताछ के लिए ले गई। उसी शाम नगर निगम के अफसरों ने बिना नोटिस दिए हमारा घर ढहा दिया। मकान में रखा सारा सामान नष्ट हो गया। उस रात मैं व मेरे परिवार के लोग मकान के सामने ही खुले आसमान में सोए। दरअसल, इन राज्यों में सत्तारूढ़ दल यह आभास देकर राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहते हैं कि कथित समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस दौरान निर्लज्ज सांप्रदायिक कार्रवाई को अतिक्रमण-विरोधी अभियान के रूप में पेश करके बस एक बारीक पर्दा डाल दिया जाता है। कहीं -कहीं तो किसी नोटिस की ज़रुरत भी नहीं समझी जाती।

कई दुकानें की गईं ध्वस्त

'बुलडोज़र न्याय' ने एक साल पहले हरियाणा के मेवात से सटे नूंह में भी बड़ी तबाही मचाई थी। एक साथ 250 छोटी-बड़ी दुकानें, होटलें और घर नष्ट कर दिए है थे। यह डेढ़ किलोमीटर का इलाका अलवर-दिल्ली के हाई-वे का था। तब पंजाब और हरियाणा की बेंच ने कहा था यह नस्लीय कार्रवाई है, ,'एथनिक क्लींज़िंग' है। उनकी इस टिप्पणी के बाद नूंह हिंसा के तमाम मामलों को ही किसी और बेंच को सौंप दिया गया। बहरहाल, सरकारी अधिकारियों द्वारा दंगाइयों, उपद्रवियों, पत्थरबाजों, प्रदर्शनकारियों, अल्पसंख्यकों और अपराध के आरोपियों की कथित अवैध संपत्तियों को गिराए जाने की बढ़ती घटनाओं के साथ मीडिया द्वारा गढ़ा गया शब्द 'बुलडोजर न्याय' त्वरित न्याय तंत्र का नैरेटिव भी गढ़ता है। राज्य सरकारें कथित दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों को दंडित करने के लिए उनके घरों, दुकानों या किसी भी निर्माण को जेसीबी के उपयोग से गिराकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की दिशा में बढ़ती दिख रही हैं। इस प्रणाली के समर्थक इसे न्यायपालिका की धीमी प्रक्रिया के विपरीत त्वरित न्याय देने की फटाफट प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं। अधिकारी दावा करते हैं कि तोड़फोड़ का दंगों से कोई लेना-देना नहीं है यह तो महज़ एक अतिक्रमण विरोधी अभियान था। आलोचक कहते हैं ऐसी कार्रवाई तब की जाती है जब कोई दंगा या विरोध प्रदर्शन हुआ होता है। ध्वस्त की गई संपत्तियां आमतौर पर उन्हीं कथित अपराधियों की होती हैं। प्रयागराज में जिस मानव अधिकार कार्यकर्त्ता जावेद मोहम्मद की संपत्ति ध्वस्त की गई उस पर आरोप था कि उसने बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान पैग़म्बर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक आंदोलन का नेतृत्व किया। जावेद मोहम्मद के वकीलों का कहना है कि जिस घर को प्रयागराज डेवेलपमेंट अथॉरिटी ने गिराया था, उसके मालिक जावेद मोहम्मद नहीं बल्कि पत्नी परवीन फ़ातिमा हैं। कानून कहता है बिना नोटिस दिए, अपराध के आरोपी की कथित अवैध संपत्तियों को गिराना कानून के शासन का उल्लंघन है। यह गैंगवार और कंगारू कोर्ट से कतई अलग नहीं है।

इस तरह चली सुप्रीम कोर्ट में बहस

सत्रह सितंबर को इस मामले से सुप्रीम कोर्ट के इस दखल को बड़े फैसले की तरह देखा जा रहा है क्योंकि इस दिन बुलडोज़र एक्शन पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि अवैध ध्वस्तीकरण की एक भी घटना संविधान के ख़िलाफ़ है। इसके पहले दो सितंबर को कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा था कि किसी के आरोपी होने से उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। वह दोषी हो तब भी, तय कानूनी प्रक्रिया के बिना ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सितंबर के आदेश के बाद बुलडोज़र का महिमामंडन किया गया। कहा गया कि बुलडोज़र चलता रहेगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्टेयरिंग किसके हाथ है। यह सीधे-सीधे न्याय पालिका को चुनौती थी। जस्टिस बी. आर.गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि कार्यपालिका जज नहीं हो सकती। अगली सुनवाई तक बुलडोज़र एक्शन हमारी अनुमति के बिना नहीं होगा। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अधिकारियों के हाथ यूं नहीं बांधे जा सकते। पीठ ने कहा कि एक -दो हफ्ते तोड़ -फोड़ रोकने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा ,हम अनुच्छेद 142 में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्णय दे रहे हैं। ज़ाहिर है सरकारी वकील इस कार्रवाई को लेकर आक्रामक थे। शायद ऐसा फैसला नहीं होता यदि कोर्ट के पुराने आदेश को मान लिया जाता।

भारत में पुलिस कार्यप्रणाली

'बुलडोज़र जस्टिस' के मूल में अगर कुछ होता है तो वह होती है पुलिस की एफआईआर। यहीं से फिर आरोपी की कुंडली खंगाली जाती है और इसी आधार पर आरोपी पर बुलडोज़र एक्शन होता है। एक्शन ना होने पर मुकदमा अदालत में जाता है जहां बरसों तक सुनवाई के बाद फैसला आता है। ऐसे में अक्सर यह भी होता है कि पुलिस के गवाह पलट जाते हैं,उसकी तफ़्तीश अदालत में कहीं ठहर नहीं पाती और आरोपी बरी हो जाता है। भारत में औसतन 54 फ़ीसदी (2022) से भी कम मामले अदालतों में टिक पाते हैं जबकि फ्रांस जैसे देश का कन्विक्शन रेट 95 -98 फ़ीसदी है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पष्ट दीवानी कानून (सिविल लॉ) हैं और सुनवाई से पहले ही जज गहरी जांच का आदेश देते हैं। आधी-अधूरी जांच सुनवाई तक पहुंचती ही नहीं, इसलिए फ़र्ज़ी केस ख़ुद ही औंधे मुंह गिर जाते हैं। इंग्लैंड में कन्विक्शन रेट 85 फीसदी के लगभग है और अमेरिका में 90 फीसदी है। हमारे यहाँ पुलिस जांच कम और मामले ज़्यादा दर्ज़ करती है। जांच के लिए ट्रेनिंग का पुख़्ता होना भी ज़रूरी है। पुलिस को पुलिसिंग करने के मौके कम हैं। सियासी हवा हावी रहती है। सिस्टम बड़े बदलाव की मांग करता है। जनता चुनाव में रोटी पलट ज़रूर देती है लेकिन उसके हिस्से अभी शांति और सुकून नहीं आया है। सर्वोच्च न्यायालय का यह दख़ल ज़रूर उम्मीद की लौ दिखाता है।



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