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आपराधिक कानून

जमानत और अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति संबंधी आवश्यकताएँ

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 19-Jan-2026

मीनाक्षी बनाम हरियाणा राज्य औरअन्य 

"अपीलकर्त्ता-अभियुक्त को प्रत्येक सुनवाई की तारीख पर अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने का निदेश देना उचित नहीं हैविशेषत: दण्डादेश के निलंबन और जमानत दिये जाने के पश्चात्।" 

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और प्रसन्ना बी. वराले 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

मीनाक्षी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2026)के मामले में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और प्रसन्ना बी. वराले की पीठ नेयह निर्णय दिया कि अपीलकर्त्ता-अभियुक्त को हर सुनवाई की तारीख पर अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने का निदेश देना उचित नहीं हैविशेषत: दण्डादेश के निलंबन का आदेश पारित होने और जमानत दिये जाने के पश्चात् 

मीनाक्षी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2026) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • यह मामलापरक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, जिसमें अपीलकर्त्ता की माता द्वारा क्रमशः 7,00,000 रुपए और 5,00,240 रुपए की राशि के दो चेकों के अनादरण के लिये उक्त कार्यवाही आरंभ हुई थी 
  • चेक अनादरण हो गएजिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और दण्डादेश पारित किया गया 
  • उक्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध आपराधिक अपील (CRA No. 956/2017) दायर की गईजो अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित रही 
  • 10 अक्टूबर 2017 को अपीलकर्त्ता को दण्डादेश के निलंबन का लाभ प्रदान करते हुए जमानत पर छोड़ दिया गया। । 
  • जमानत का आदेश समय-समय पर बढ़ाया गया किंतु अंततः अपीलीय न्यायालय द्वारा इसे नामंजूर कर दिया गया और निरस्त कर दिया गया।  
  • अपीलकर्त्ता ने छह से अधिक बार अपने अधिवक्ता बदलेजिसके कारण अपीलीय न्यायालय ने प्रतिकूल कार्यवाही की।  
  • अपीलकर्त्ता की मातासुश्री मैरी पाराशरका कथित तौर पर निधन हो गया थाऔर एक मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया थापरंतु अपीलीय न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया और संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को इसकी सत्यता सत्यापित करने का निदेश दिया। 
  • अपीलकर्त्ता ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं (हर्पीस ज़ोस्टर से पीड़ित होने) के कारण 22 अगस्त, 2025 को छूट के लिये आवेदन दायर कियाजिसे स्वीकार कर लिया गया और मामले को सितंबर, 2025 तक के लिये स्थगित कर दिया गया। 
  • अपीलकर्त्ता के स्थगित तिथि पर न्यायालय पहुँचने से पहले ही मामले की सुनवाई शुरू हो गईदण्डादेश का निलंबन औरजमानत का आदेश वापस ले लिया गयाऔर एक अजमानतीय वारण्ट (NBW) जारी कर दिया गया।    
  • 20 सितंबर, 2025 को अपीलकर्त्ता ने आत्मसमर्पण किया और जमानत मांगीपरंतु जमानत याचिका पर कोई आदेश पारित किये बिना ही उसे अभिरक्षा में ले लिया गया। 
  • इसके बाद 23 सितंबर, 2025 को जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई।  
  • अपीलकर्त्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528/दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गतपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में CRM-M-56737/2025 याचिका दायर कीजिसे समयाभाव के कारण बार-बार स्थगित किया जाता रहा।   
  • उच्चतम न्यायालय ने 27 नवंबर, 2025 को नोटिस जारी किया और तत्पश्चात् अपीलकर्त्ता को रिहा कर दिया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • न्यायालय ने कहा कि यह "भयानक और चौंकाने वाला" था कि अपीलीय न्यायालय ने अपीलकर्त्ता की सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर उपस्थिति पर बल दियाविशेषत: तब जब सजादण्डादेश को निलंबित करने का आदेश पहले ही पारित हो चुका था।         
  • न्यायालय ने कहा कि अपीलीय न्यायालय के लिये उचित तरीका यह होता कि वह या तो एक एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) नियुक्त करे और अपील के गुण-दोष के आधार के आधार पर सुनवाई करे या यदि अधिवक्ता सहायता नहीं कर रहा हो तो अपीलकर्त्ता को वैकल्पिक व्यवस्था करने का अवसर प्रदान करे।    
  • न्यायालय ने स्वीकार किया कि अपीलीय कार्यवाही आठ वर्षों से अधिक समय से लंबित थीजो "किसी भी आधार पर उचित नहीं थी," लेकिन यह माना कि केवल यही बात अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहराएगी। 
  • न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि हरियाणा मेंदण्डादेश के निलंबन और जमानत दिये जाने के बाद भीसभी सुनवाई तिथियों पर अपीलीय न्यायालयों के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य करने की प्रथा प्रचलित थी। 
  • यह प्रथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की अनुसूची में पाए जाने वाले प्रपत्र संख्या 45 (पुलिस स्टेशन या न्यायालय के प्रभारी अधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिये बंधपत्र और जमानत बंधपत्र) पर आधारित थी। 
  • न्यायालय ने माना कि पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालयों के समक्ष सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर अभियुक्त को उपस्थित होने के लिये कहना अभियुक्तके लिये बोझिल होगा और यह बिल्कुल भी उचित नहीं हैऔर इसका कोई उद्देश्य नहीं है। 
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि अपील या पुनरीक्षण याचिका खारिज होने की स्थिति मेंइसके परिणाम स्वतः ही लागू होंगे और संबंधित मजिस्ट्रेट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिएयेपूरी तरह से सशक्त होगा। 
  • न्यायालय ने निदेश दिया कि आदेश की एक प्रति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाए जिससे उचित परिपत्र जारी करके इसे जिला न्यायपालिका में प्रसारित किया जा सके। 
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्त्ता को 27 नवंबर, 2025 को दी गई जमानत अपील के निपटारे तक प्रभावी रहेगीऔर अपीलकर्त्ता अपील न्यायालय के साथ शीघ्र निपटारे में सहयोग करेगाअधिमानतः तीन महीने के भीतर। 

जमानत से संबंधित सांविधिक उपबंध क्या हैं? 

  • भारतीय जमानत प्रणालीभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अध्याय 35 के अधीन संचालित होती है,जिसनेदण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 कास्थान लिया है । सांविधिक ढाँचा जमानतीय और अजमानतीय अपराधों के बीच एक द्विभाजित वर्गीकरण बनाता हैऔर रिहाई पर विचार के लिये विभिन्न प्रक्रियात्मक मार्ग स्थापित करता है।  
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 केअधीन जमानतीय अपराधों के अभियुक्तों को उचित जमानत राशि जमा करने पर जमानत का पूर्ण अधिकार है। थानों और न्यायालयों के प्रभारी पुलिस अधिकारियों के पास निर्धारित जमानतीय अपराधों के लिये जमानत नामंजूर करने का विवेकाधिकार नहीं हैजिससे सांविधिक शर्तों का पालन करने पर तत्काल रिहाई सुनिश्चित होती है।
  • धारा 480के अंतर्गत अजमानतीय अपराधों के लियेन्यायिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती हैजो अपराध की गंभीरतासाक्ष्य की मजबूती और अभियुक्त के पूर्ववृत्त सहित सांविधिक मानदंडों पर आधारित होता है। न्यायालयों को विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करते समय धारा 480(3) में निर्धारित कारकों पर विचार करना चाहियेजिनमें साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावनासाक्षियों को धमकाना और भागने का जोखिम सम्मिलित है। 
  • धारा 482अग्रिम जमानत का उपबंध करती हैजिससे अजमानतीय अपराधों के लिये गिरफ्तारी की आशंका रखने वाले व्यक्ति सेशन न्यायालयों या उच्च न्यायालयों से गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह उपबंध अन्वेषण प्राधिकरण को बनाए रखते हुए मनमानी निरोध के विरुद्ध सांविधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। 
  • सांविधिक ढाँचा धारा 187 के अधीन स्वतः जमानत का उपबंध करता है जब अन्वेषण विहित समय सीमा से अधिक हो जाता हैजिससे बिना विचारण के अनिश्चितकालीन निरोध को रोकने के लिये "व्यतिकारी जमानत" सिद्धांत लागू होता है। 

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 क्या है 

बारे में: 

  • धारा 138 अपर्याप्त धनराशि या निर्धारित राशि से अधिक होने के कारण चेक के अनादरण को सांविधिक अपराध बनाती है। 
  • इस धारा के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिये जिन आवश्यक तत्त्वों का पूरा होना आवश्यक हैवे निम्नलिखित हैं: 
    • प्राथमिक आवश्यकता: किसी व्यक्ति द्वारा अपने बैंक खाते से किसी अन्य व्यक्ति को धन के संदाय के लिये जारी किया गया चेक अपर्याप्त धनराशि या निर्धारित ओवरड्राफ्ट सीमा से अधिक होने के कारण बैंक द्वारा अवैतनिक लौटाया जाना चाहिये 

परंतुक के अंतर्गत तीन अनिवार्य शर्तें: 

  • चेक जारी होने की तारीख से छह मास के भीतर या उसकी वैधता अवधि के भीतरजो भी पहले होबैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिये 
  • चेक पाने वाला या धारक को चेक के अनादरण होने की सूचना बैंक से प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतरचेक के लेखिवाल को लिखित मांग नोटिस जारी करना होगा। 
  • चेक लेखिवाल द्वारा उक्त नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर चेक की राशि का संदाय करने में असफल रहना चाहिये 
  • दण्डात्मक उपबंध : इन शर्तों के पूरा होने परचेक लेखिवाल एक अपराध करता है जिसके लिये दो वर्ष तक का कारावासया चेक की राशि के दोगुने तक का जुर्मानाया दोनों हो सकते हैं।  
  • दायरे की परिसीमा: इस धारा के अंतर्गत केवल वही ऋण अथवा दायित्त्व सम्मिलित होगा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होजैसा कि इस धारा के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है