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सिविल कानून
रेस ज्यूडिकाटा और CPC का आदेश VII नियम 11
« »19-Sep-2023
केशव सूद बनाम कीर्ति प्रदीप सूद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VII के नियम 11 (d) के तहत किसी वाद को अस्वीकार करने के लिये रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और पंकज मिथल |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
केशव सूद बनाम कीर्ति प्रदीप सूद के मामले में कहा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VII के नियम 11 (d) के तहत किसी वाद की अस्वीकृति के लिये रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है।
पृष्ठभूमि
- इस मामले में अपीलकर्त्ता ही मूल प्रतिवादी है।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VII के नियम 11 के तहत वाद को अस्वीकार करने के लिये प्रतिवादियों द्वारा दायर मुकदमे में आवेदन किया ।
- पूर्व न्यायिक विवाद का आह्वान करते हुए अपीलकर्त्ता की ओर से एक लिखित बयान दाखिल किया गया।
- एकल न्यायाधीश ने CPC के आदेश VII के नियम 11 के तहत याचिका खारिज कर दी।
- इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की गई ।
- उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई पुनर्निर्णय की याचिका पर निष्कर्ष सही नहीं था और उसने अपीलकर्त्ता की पुनर्निर्णय की याचिका को स्वीकार करने में गलती की थी।
- उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह भी कहा कि मुकदमे को योग्यता के आधार पर एक संशोधन के साथ तय करने की आवश्यकता है कि रेस ज्यूडिकाटा का मुद्दा खुला रहेगा और एकल न्यायाधीश अन्य मुद्दों के साथ रेस ज्यूडिकाटा पर एक मुद्दा तय करेगा।
- इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई।
- अपील का निपटारा करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि न तो एकल न्यायाधीश और न ही खंडपीठ इस स्तर पर अपीलकर्त्ता द्वारा उठाए गए पुनर्निर्णय की याचिका पर उसके गुणों के आधार पर निर्णय ले सकते थे।
- न्यायालय की टिप्पणियाँ
- न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और पंकज मिथल ने कहा कि CPC के आदेश VII के नियम 11(d) के तहत किसी वाद की अस्वीकृति के लिये रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है और CPC के नियम 11 (d) के दायरे और प्रयोज्यता और रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के साथ इसके संबंध को स्पष्ट किया गया है।
- न्यायालय ने माना कि पहले के मुकदमे में दलीलों के अलावा, CPC के आदेश VII के नियम 11 के तहत अपीलकर्त्ता द्वारा अपने आवेदन में जिन कई अन्य दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उन पर निर्णय के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिये विचार करने की आवश्यकता है।
- न्यायालय ने दोहराया कि CPC के आदेश VII के नियम 11 के दायरे से संबंधित कानून अच्छी तरह से स्थापित है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायालय केवल वादपत्र में दिये गए कथनों और अधिक से अधिक, वादपत्र के साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों पर ही विचार कर सकता है। ऐसे आवेदन पर निर्णय लेते समय प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बचाव और जिन दस्तावेजों पर वे भरोसा करते हैं, उन्हें ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।
- न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि पुनर्न्याय के मुद्दे में विभिन्न तत्वों की विस्तृत जाँच शामिल है, जिसमें पहले के मुकदमे में दलीलें, ट्रायल कोर्ट के फैसले और अपीलीय न्यायालयों के फैसले शामिल हैं।
कानूनी प्रावधान
रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत
CPC की धारा 11 में रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत शामिल है। यह कहती है कि -
- सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 11 निम्न प्रकार से उपबंधित की गई है--
धारा 11-- कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे में से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचरण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। - स्पष्टीकरण 1-- “पूर्ववर्ती वाद” पद ऐसे वाद का घोतक है जो प्रश्न गत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं।
- स्पष्टीकरण 2 -- इस धारा के प्रयोजन के लिये, न्यायालय की सक्षमता की अवधारणा ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषयक किन्ही उपबंधों का विचार किये बिना किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण 3-- ऊपर निर्देशित विषय का पूर्ववर्ती वाद में एक पक्ष कार द्वारा अभिकथन और दूसरे द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रत्याख्यान या स्वीकृति आवश्यक है।
- स्पष्टीकरण 4-- ऐसे किसी भी विषय के बारे में, जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाना जाना चाहिये था, समझा जाएगा कि ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है।
- स्पष्टीकरण 5 -- वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष, जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, इस धरा के प्रयोजनो के लिये नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा।
- स्पष्टीकरण 6 -- जहाँ कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी ऐसे प्राइवेट अधिकार के लिये सद्भाव पूर्वक मुकदमा करते हैं जिसका वे अपने लिये और अन्य व्यक्तियों के लिये सामान्यत दावा करते हैं वहाँ ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में इस धरा के प्रयोजनों के लिये यह समझा जाएगा कि वे ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं।
- स्पष्टीकरण 7 - धारा के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिये कार्रवाई को लागू होंगे और इस धारा मैं किसी वाद,विवाद्यक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः उस डिक्री के निष्पादन के लिये कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन के लिये पूर्ववर्ती कार्रवाई के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा।
- स्पष्टीकरण 8 - कोई विवाद्यक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा, जो ऐसा विवाद्यक विनिश्चित करने के लिये सक्षम है, सुना गया है और अंतिम रुप से विनिश्चित किया जा चुका है, किसी पश्चातवर्ती वाद में पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी प्रवर्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद का यह उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिये सक्षम नहीं था।
केस कानून
- मथुरा प्रसाद बनाम दोसाभोई एनबी जीजीभॉय (1970) मामले में, उच्च न्यायालय ने माना कि पिछली कार्यवाही केवल तथ्यों के मुद्दों के संबंध में न्यायिक के रूप में काम करेगी, न कि कानून के शुद्ध प्रश्नों के मुद्दों पर।
- पी. सी. रे एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1971) के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यवाही में एक पक्ष द्वारा पुनर्निर्णय की याचिका को खारिज किया जा सकता है।
- श्रीहरि हनुमानदास तोताला बनाम हेमंत विट्ठल कामत (2021) में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि CPC के आदेश VII के नियम 11(d) के तहत किसी वाद की अस्वीकृति के लिये पूर्व न्यायिक आधार को आधार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।
आदेश VII नियम 11, CPC
सिविल प्रक्रिया संहिता कुछ विशेष रूप से बताए गए आधारों पर आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की अस्वीकृति का उपाय प्रदान करती है:
वादपत्र निम्नलिखित मामलों में खारिज कर दिया जाएगा :
(a) जहाँ यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है;
(b) जहाँ दावा किया गया राहत का मूल्यांकन नहीं किया गया है और अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिये अदालत द्वारा आवश्यक होने पर वादी ऐसा करने में विफल रहता है;
(c) जहाँ दावा किया गया राहत उचित रूप से मूल्यवान है, लेकिन वाद अपर्याप्त रूप से मुद्रित कागज पर लिखा गया है, और अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित स्टैंप पेपर की आपूर्ति करने के लिये अदालत द्वारा आवश्यक होने पर अभियोगी ऐसा करने में विफल रहता है इसलिये;
(d) जहाँ वादपत्र के कथन से वाद किसी विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है;
(e) जहाँ इसे डुप्लिकेट में फाइल नहीं किया गया है;
(f) जहाँ वादी नियम 9 के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है।