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आपराधिक कानून
आशय और ज्ञान कैसे आपराधिक मानव वध की प्रकृति तय करते हैं
« »11-Nov-2025
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नंदकुमार उर्फ़ नंदू मणिलाल मुदलियार बनाम गुजरात राज्य "उच्चतम न्यायालय ने हत्या तथा ऐसी आपराधिक मानव वध, जो हत्या के समकक्ष नहीं है, के मध्य महत्त्वपूर्ण भेद का परीक्षण किया। न्यायालय ने इस प्रक्रिया में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 के अंतर्गत पारित दोषसिद्धि को धारा 304, भाग–1 में परिवर्तित कर दिया। उक्त निर्णय में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि के स्तर का निर्धारण करते समय “आशय” एवं “ज्ञान” की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है।" न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने नंदकुमार उर्फ़ नंदू मणिलाल मुदलियार बनाम गुजरात राज्य (2025) के मामले में अपीलकर्त्ता की दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 के अधीन हत्या से धारा 304 भाग 1 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध में परिवर्तित कर दिया, यह मानते हुए कि यह कृत्य ज्ञान के साथ किया गया था, किंतु मृत्यु का कारण बनने के आशय के बिना।
नंदकुमार @ नंदू मणिलाल मुदलियार बनाम गुजरात राज्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अपीलकर्त्ता नंदकुमार को सिटी सेशन न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा सेशन मामला संख्या 25/1999 में धारा 302 और 504 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराधों के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया था।
- उसे हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 2,000 रुपए के जुर्माने का दण्ड दिया गया था, तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन अपराध के लिये एक वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपए के जुर्माने का दण्ड दिया गया।
- 12 जून 1998 को, लगभग 8:00 बजे, अपीलकर्त्ता और उसका भाई तनवेल एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, और राजेश (मृतक का भतीजा) ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद अपीलकर्त्ता ने कथित तौर पर राजेश की जांघ पर चाकू से वार किया।
- मध्य रात्रि में लगभग 1:00 बजे, अपीलकर्त्ता मृतक लुईस विलियम्स के घर गया, गाली-गलौज की और जब लुईस ने हस्तक्षेप किया, तो अपीलकर्त्ता ने पीठ के बाईं ओर और दाहिने हाथ पर चाकू से वार कर घायल कर दिया।
- लुइस को उसकी बहन गजराबेन (PW 2) के साथ एल.जी. अस्पताल ले जाया गया, और धारा 324 और 504 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराधों के लिये C.R. No.I -107/98 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
- पीड़ित की चोटों का ऑपरेशन किया गया और उसे पहले तो छुट्टी दे दी गई, किंतु उसे पुनः भर्ती कराया गया और 26 जून 1998 को अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
- मृत्यु का कारण सेप्टिसीमिया (Septicemia) (संक्रमित घावों से रक्त विषाक्तता) बताया गया।
- मृत्यु के बाद मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप जोड़ा गया।
- अपीलकर्त्ता ने 29 जून 1998 को स्वेच्छा से पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया तथा हमले में प्रयुक्त चाकू भी साथ ले आया।
- अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान 14 साक्षियों से पूछताछ की, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी गजराबेन (मृतक की बहन) और राजेश (मृतक का भतीजा) सम्मिलित थे।
- विचारण न्यायालय ने अपीलकर्त्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 504 के अधीन दोषी ठहराया, किंतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अधीन उसे दोषमुक्त कर दिया।
- गुजरात उच्च न्यायालय ने दाण्डिक अपील संख्या 137/2000 में 4 दिसंबर, 2009 को विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की।
- अपीलकर्त्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसने 13 जून 2014 को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि अपीलकर्त्ता पहले ही 14 वर्ष से अधिक जेल में दण्ड काट चुका है तथा उसे जमानत पर रिहा किया गया है।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
- न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्त्ता ने मृतक पर चाकू से तीन बार वार किया, जिसमें पेट के नीचे तथा दोनों हाथों पर घाव शामिल थे, जिसके कारण 13 दिनों के अस्पताल उपचार के बाद सेप्टिसीमिया से उसकी मृत्यु हो गई।
- केसर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2008) और विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य (ए.आई.आ.र 1958 एस.सी. 465) का हवाला देते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मानव वध एक वंश है और हत्या उसकी प्रजाति है, जिसमें mens rea (मनःस्थिति) विभेदक कारक है। धारा 304 भाग 1 तब लागू होता है जब क्षति कारित करने का आशय हो जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, किंतु स्वयं मृत्यु कारित करने का आशय न हो।
- न्यायालय ने पाया कि यद्यपि क्षति मृत्यु का कारण बनने के लिये पर्याप्त थीं और अपीलकर्त्ता को इसकी जानकारी थी, किंतु परिस्थितियों से पता चलता है कि हत्या करने की पूर्व योजना के बिना, झगड़े के बाद आवेग और क्रोध उत्पन्न हुआ था।
- प्रमुख कारकों में सम्मिलित हैं: 13 दिनों के बाद मृत्यु (तत्काल नहीं), उपचार के दौरान सेप्टिक स्थिति का विकसित होना, तथा मृत्यु का कारण प्रत्यक्ष क्षति के बजाय सेप्टिसीमिया होना।
- न्यायालय ने दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 से धारा 304 भाग 1 भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तित कर दिया और इस कृत्य को 'हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध' माना, क्योंकि मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, यद्यपि ज्ञान था। पहले से काटे गए 14 वर्ष के दण्ड को पर्याप्त माना गया।
आपराधिक मानव वध क्या है?
बारे में:
- आपराधिक मानव वध मानव शरीर के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराधों में से एक है।
- culpable शब्द लैटिन शब्द " culpe" से आया है, जिसका अर्थ है दण्ड। लैटिन शब्द " Homo + Cida", जिसका अर्थ है मानव + हत्या, यहीं से होमिसाइड शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह मानव द्वारा मानव की हत्या को संदर्भित करता है। होमिसाइड (मानव वध) विधिपूर्व या विधिविरुद्ध हो सकता है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 (भारतीय न्याय संहिता की धारा 100):
- यह धारा आपराधिक मानव वध से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।
- स्पष्टीकरण 1. वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार रोग या अंग-शैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा।
- स्पष्टीकरण 2. जहाँ कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।
- स्पष्टीकरण 3. माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वांस न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।
आपराधिक मानव वध के आवश्यक तत्त्व:
- आपराधिक मानव वध के आवश्यक तत्त्व निम्नलिखित हैं:
- व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होनी चाहिये।
- मृत्यु किसी अन्य व्यक्ति के कृत्य से हुई होनी चाहिये।
- मृत्यु का कारण बनने वाला कृत्य निम्नलिखित कारणों से किया गया होगा:
- मृत्यु कारित करने का आशय ; या
- शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिससे मृत्यु होने की संभावना हो; या
- इस ज्ञान के साथ कि इस तरह के कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।
हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध:
- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवादों में कुछ ऐसे मामले गिनाए गए हैं जिनमें आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है:
- यदि अपराधी गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो जाता है और प्रकोपन देने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है या भूल से या दुर्घटनावश किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, तो आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। यह अपवाद निम्नलिखित उपबंधों के अधीन है:
- प्रकोपन ऐसी नहीं होना चाहिये जो अपराधी द्वारा स्वयं उत्पन्न या साशय प्रकोपन हो।
- विधि के पालन में की गई किसी कार्रवाई से या किसी लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग से प्रकोपन नहीं दिया जाता है।
- निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के वैध प्रयोग में की गई किसी भी कार्रवाई से प्रकोपन नहीं मिलता।
- यदि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो आपराधिक मानव वध हत्या नहीं।
- यदि यह सदभावनापूर्वक कार्य करने वाले लोक सेवक द्वारा किया गया हो तो आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है ।
- यदि यह बिना किसी पूर्व-योजना के, आवेश में, अचानक झगड़े के बाद अचानक लड़ाई में किया गया हो, तो आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है ।
- यदि अपराधी गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो जाता है और प्रकोपन देने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है या भूल से या दुर्घटनावश किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, तो आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। यह अपवाद निम्नलिखित उपबंधों के अधीन है:
- यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, अठारह वर्ष से अधिक आयु का है और अपनी सहमति से मृत्यु का जोखिम उठाता है, तो उसे आपराधिक मानव वध नहीं कहा जाएगा।