होम / करेंट अफेयर्स
आपराधिक कानून
IPC की धारा 306
« »12-Dec-2023
कु. पूजा चोपड़ा और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य "यदि कोई प्रेमी रोमांटिक रिश्ते में विफलता के कारण आत्महत्या करता है, तो उसके साथी को आत्महत्या के लिये उकसाने वाला नहीं माना जा सकता है।” न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू |
स्रोत: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में कु. पूजा चोपड़ा और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना है कि यदि कोई प्रेमी रोमांटिक रिश्ते में विफलता के कारण आत्महत्या करता है, तो उसके साथी को आत्महत्या के लिये उकसाने वाला नहीं माना जा सकता है।
कु. पूजा चोपड़ा और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- 28 जनवरी, 2023 को पुलिस को मृतक अभिषेक नरेडी की अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में सूचना मिली।
- छान-बीन के दौरान मृतक द्वारा छोड़ा गया एक सुसाइड नोट ज़ब्त किया गया, जिसमें प्रार्थी के नाम का उल्लेख किया गया था तथा आरोप लगाए गए थे।
- सुसाइडल नोट में लिखी विषय-वस्तु के अनुसार, मृतक और प्रार्थी के बीच लगभग 5 से 7 वर्षों से प्रेम संबंध था, अचानक प्रार्थी ने मृतक से संबंध तोड़ दिया, उससे विवाह करने से इनकार कर दिया तथा किसी अन्य लड़के के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिया।
- उपर्युक्त सुसाइडल नोट के आधार पर, पुलिस ने प्रार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 306 के तहत अपराध दर्ज किया।
- संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रथम दृष्टया प्रार्थी के विरुद्ध IPC की धारा 306 के तहत आरोप लगाया गया है।
- जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी है।
- उच्च न्यायालय ने संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू की एकल पीठ ने यह भी कहा कि यदि कोई प्रेमी प्रेम में असफलता के कारण आत्महत्या करता है, यदि कोई छात्र परीक्षा में अपने खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है, यदि एक मुवक्किल आत्महत्या करता है क्योंकि उसका मामला खारिज़ कर दिया जाता है, महिला, परीक्षक, वकील को क्रमशः आत्महत्या के लिये उकसाने वाला नहीं ठहराया जा सकता। कमज़ोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिये गए गलत निर्णय के लिये किसी अन्य व्यक्ति को इसलिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने मृतक को आत्महत्या के लिये उकसाया।
- आगे यह माना गया कि मृतक ने प्रार्थी द्वारा दी गई धमकियों के बारे में सुसाइड नोट में लिखा था, लेकिन, इस न्यायालय की राय में मृतक द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में उल्लिखित धमकी की प्रकृति इतनी खतरनाक नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए।
IPC की धारा 306 क्या है?
परिचय:
- IPC की धारा 306 आत्महत्या के लिये उकसाने से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिये उकसाता है, उसे अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिये कारावास से दंडित किया जाएगा, और ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- उपर्युक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि IPC की धारा 306 के तहत अपराध के लिये, दोहरी आवश्यकताएँ हैं, नाम, आत्महत्या और आत्महत्या के लिये उकसाना।
- आत्महत्या को दंडनीय नहीं बनाया गया है, इसलिये नहीं कि आत्महत्या का अपराध दोषपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिये कि दोषी व्यक्ति किसी भी अभियोग का सामना करने से पूर्व इस दुनिया से चला गया होगा।
- जबकि आत्महत्या के लिये उकसाने को कानून द्वारा बहुत गंभीरता से देखा जाता है।
निर्णयज विधि:
- रणधीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2004) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी काम को करने में जानबूझकर उस व्यक्ति की सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। साज़िश के मामलों में भी इसमें उस कृत्य को करने के लिये साज़िश में शामिल होने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होगी। IPC की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिये उकसाने से पहले एक अधिक सक्रिय भूमिका की आवश्यकता होती है, जिसे किसी काम को करने के लिये उकसाने या सहायता करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- अमलेंदु पाल @ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय ने लगातार यह विचार किया है कि किसी अभियुक्त को IPC की धारा 306 के तहत अपराध का दोषी ठहराने से पूर्व, न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की ईमानदारी से जाँच करनी चाहिये तथा उसके समक्ष पेश किये गए सबूतों का भी आकलन करना चाहिये ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़िता के साथ हुई क्रूरता और उत्पीड़न के कारण पीड़िता के पास स्वयं के जीवन को समाप्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।