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आपराधिक कानून

अपीलीय न्यायालय द्वारा पलटे हुए निर्णय

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 20-Sep-2024

रमेश एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य  

"उच्चतम न्यायालय ने एक हत्या के मामले में दोषसिद्धि को यह कहते हुए पलट दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय को अचानक पलटने में युक्तियुक्त कारण का अभाव था।"

न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं अरविंद कुमार

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद मामले में स्थापित, अपीलीय न्यायालयों को ट्रायल कोर्ट के दोषमुक्त किये जाने के निर्णय को पलटते समय ठोस कारण बताने चाहिये। उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के जल्दबाजी भरे दृष्टिकोण की आलोचना की, जिसने बिना किसी ठोस आधार के एक सुविचारित दोषमुक्त किये गए निर्णय को पलट दिया, तथा आपराधिक न्याय में गहन मूल्यांकन के महत्त्व पर जोर दिया।

  • यह मामला विचारण न्यायालय के निर्णय को बदलने से पहले साक्षी की विश्वसनीयता का सावधानीपूर्वक आकलन करने की आवश्यकता पर बल देता है।

रमेश एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 143, 147, 148 एवं 302 के साथ 149 के अधीन दर्ज FIR संख्या 26/2005 में दो अपीलकर्त्ताओं को अभियोजित किया गया था।
  • मामला बैंगलोर ग्रामीण जिले के बन्नेरघट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
  • अपीलकर्त्ताओं पर तीन अन्य आरोपियों के साथ सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, बैंगलोर ग्रामीण जिले द्वारा अभियोजन चलाया गया था।
  • अभियोजन पक्ष के मामले में आरोप लगाया गया कि पाँचों आरोपियों ने मृतक बाबूरेड्डी की हत्या की साजिश रची तथा 7 फरवरी 2005 को हुल्लाहल्ली गेट बस स्टैंड के पास सुबह करीब 7:30 बजे उस पर घातक हथियारों से हमला किया।
  • कथित दुराशय द्वारा मृतक द्वारा मध्यस्थता किये गए भूमि बिक्री विनिमय पर अपीलकर्त्ता नंबर 1 एवं नारायण रेड्डी (PW-10) के बीच विवाद से उपजा था।
  • अभियोजन पक्ष ने 25 साक्षियों को प्रस्तुत किया तथा साक्ष्य के तौर पर दस्तावेज एवं भौतिक वस्तुएं प्रस्तुत कीं।
  • ट्रायल कोर्ट ने 3 मई 2006 को सभी पाँचों आरोपियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
  • कर्नाटक राज्य ने दोषमुक्त किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की (आपराधिक अपील संख्या 1544/2006)।
  • 29 मार्च 2011 को उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त किये जाने के निर्णय को पलट दिया तथा सभी पाँचों आरोपियों को दोषसिद्धि दी।
  • आरोपियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन प्रारंभ में इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि वे आत्मसमर्पण करने में विफल रहे।
  • तीन आरोपियों (दो अपीलकर्त्ताओं सहित) के आत्मसमर्पण करने पर, उनके लिये अपील बहाल कर दी गई।
  • एक अपीलकर्त्ता (प्रवीण अलेक्जेंडर) की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई, तथा उसके लिये अपील को छूट के कारण खारिज कर दिया गया।
  • शेष दो अपीलकर्त्ताओं को 29 अप्रैल, 2019 को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में, उच्च न्यायालय को दोष के विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये अधीनस्थ न्यायालय के तर्क को खारिज करने के लिये रिकॉर्ड से ठोस एवं वजनदार आधारों को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिये।
  • न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिये साक्षी की विश्वसनीयता के विषय में विपरीत दृष्टिकोण अपनाना पर्याप्त नहीं है; बल्कि, उसे यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिये कि अधीनस्थ न्यायालय के लिये साक्षी को अस्वीकार करना लगभग असंभव था।
  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपील से निपटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कठोर था, जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय के दोषमुक्त करने के सुविचारित निर्णय को पलटने के लिये ठोस कारण बताए बिना ही अपीलकर्त्ताओं को दोषसिद्धि दे दी गई।
  • न्यायालय ने कहा कि जब अधीनस्थ न्यायालय को अभियुक्त को दोषसिद्धि देने के लिये पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, तो उच्च न्यायालय पर प्रत्येक आरोप, विशेष रूप से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120B के अधीन आपराधिक षड्यंत्र के आरोप के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने का दायित्व था, जो वह करने में विफल रहा।
  • उच्चतम न्यायालय ने चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2007) मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों का संदर्भ दिया, दोषमुक्त करने संबंधी अपीलों में साक्ष्यों की समीक्षा करने की अपीलीय न्यायालय की शक्ति का अवलोकन किया, लेकिन साथ ही निर्दोषता की दोहरी धारणा का भी उल्लेख किया, जो ऐसे मामलों में अभियुक्तों के पक्ष में है।
  • न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय की गूढ़ टिप्पणियाँ एवं दोषमुक्ति के निर्णय को पलटने में तर्कपूर्ण विश्लेषण का अभाव, किसी अधीनस्थ न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय को पलटने के लिये आवश्यक न्यायशास्त्रीय मानकों को पूरा नहीं करता।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 442 क्या है?

  • परिचय:
    • BNSS की धारा 442 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों से संबंधित है।
    • इससे पहले दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों से संबंधित थी।
  • उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियाँ:
    • उच्च न्यायालय के पास ऐसी कार्यवाहियों पर विवेकाधीन पुनरीक्षण शक्तियाँ हैं जहाँ उसने रिकॉर्ड मँगवाया है, या जो अन्यथा उसके ज्ञान में आती हैं।
    • इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय BNSS की धारा 427, 430, 431 एवं 432 द्वारा अपील न्यायालय को प्रदत्त किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकता है।
    • उच्च न्यायालय BNSS की धारा 344 द्वारा सत्र न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है।
  • विभाजित विचारों का समाधान:
    • जब पुनरीक्षण न्यायालय के न्यायाधीशों की राय समान रूप से विभाजित हो, तो मामले का निपटान BNSS की धारा 433 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।
  • अभियुक्त की सुरक्षा:
    • इस धारा के अधीन कोई भी आदेश अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के प्रतिकूल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें अपने बचाव में व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर न मिल गया हो।
  • दोषमुक्ति को परिवर्तित करने पर प्रतिबंध:
    • उच्च न्यायालय को अपनी पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन दोषमुक्ति के निर्णय को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
  • अपील उपलब्ध होने पर संशोधन की सीमा:
    • जहाँ कोई अपील BNSS के अंतर्गत आती है तथा कोई अपील नहीं की जाती है, वहाँ उस पक्षकार के कहने पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो अपील कर सकता था।
  • पुनरीक्षण आवेदन को अपील के रूप में मानना:
    • यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिये आवेदन किया गया है, जिसमें अपील की संभावना है, तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिये आवेदन को अपील याचिका के रूप में मान सकता है।
    • यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो कि:
      • यह आवेदन इस दोषपूर्ण धारणा के अधीन किया गया था कि कोई अपील नहीं हो सकती,
      • न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।
  • पुनरीक्षण शक्तियों का दायरा:
    • उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार पर्यवेक्षी प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय आपराधिक न्यायशास्त्र के मान्यता प्राप्त नियमों के अनुसार किया जाए।
  • प्रक्रियागत लचीलापन:
    • यह प्रावधान उच्च न्यायालय को उन पक्षों द्वारा की गई प्रक्रियागत त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देता है, जो गलती से अपील के बजाय पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर देते हैं, तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियागत तकनीकीताओं के कारण मूल न्याय विफल न हो।
  • विवेकाधीन प्रकृति:
    • उपधारा (1) और (5) में "कर सकता है" शब्द का प्रयोग इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियों की विवेकाधीन प्रकृति पर बल देता है।
  • यह धारा उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी शक्तियों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अंतिमता, विशेष रूप से दोषमुक्ति के मामलों में, के बीच संतुलन स्थापित करती है।

निर्णयज विधियाँ:

  • के. चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1962):
    • उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार के मामले में दोषमुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के पास उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान दिया।
    • न्यायालय ने कहा कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय मामले को वापस भेज सकता है या फिर से सुनवाई का आदेश दे सकता है।
    • यदि दोषमुक्ति प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की जाती है, तो के. चिन्नास्वामी रेड्डी मामले ने स्थापित किया कि उच्च न्यायालय या तो अपील की पुनः सुनवाई के लिये उसे वापस भेज सकता है या उचित मामलों में पुनः सुनवाई का आदेश दे सकता है।
  • मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम कर्नाटक राज्य (2019):
    • इस मामले ने स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 372 के अधीन अपील करने के पीड़ित के अधिकार के लिये अपील करने हेतु विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जबकि CrPC की धारा 378(4) के अधीन शिकायतकर्ता के अधिकार के लिये विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।
  • जोसेफ स्टीफन बनाम संथानसामी (2022):
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन, उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के दिये गए निर्णय को दोषसिद्धि में नहीं बदल सकता।
    • न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि CrPC की धारा 372 में वर्ष 2009 में किया गया संशोधन पीड़ितों को दोषमुक्त किये गए निर्णय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति के प्रावधान या कम गंभीर अपराधों के लिये दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील करने का पूर्ण अधिकार देता है।