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सिविल कानून

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151

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 20-Mar-2026

भारत संघ और अन्य बनाम महेशकुमार गोरधनदास गरोडिया 

"न्यायालय के इस प्रकार के निष्फल वादों को खारिज करने की शक्ति अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 151 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता से प्राप्त होती है।" 

न्यायमूर्ति संदीप वी. मार्ने 

स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप वी. मार्ने नेयूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम महेशकुमार गोरधनदास गरोडिया (2026)के मामले में भारत संघ द्वारा दायर सिविल पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुएसिटी सिविल न्यायालय के उस आदेश को अपास्त कर दियाजिसने समय बीतने के कारण निष्फल हो चुके वाद को खारिज करने से इंकार कर दिया था।  

  • न्यायालय ने माना कि सिविल न्यायालय के पास धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता है कि वह किसी वाद को निरर्थक मानकर खारिज कर दे जब पश्चात्वर्ती घटनाओं के कारण मूल वाद-हेतुक अस्तित्वहीन हो जाता हैऔर यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह ऐसे निष्फल वाद को समाप्त करे न कि उसे लंबित रहने दे। 

भारत संघ बनाम महेशकुमार गोरधनदास गारोडिया (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • वादी नेपट्टे पर ली गई नमक भूमि से संबंधित 2 नवंबर 2004 के समाप्ति आदेशों को चुनौती देते हुए एक वाद संस्थित किया था। 
  • वाद की सुनवाई के दौरानपट्टे की अवधि 14 अक्टूबर 2016 को समाप्त हो गईजिससे विवाद का मूल विषय ही समाप्त हो गया। 
  • पट्टा समाप्त होने के बादप्रतिवादियों ने सिटी सिविल न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर वाद को खारिज करने की मांग कीइस आधार पर कि वाद-हेतुक समाप्त हो गया था और वाद निष्फल हो गया था। 
  • सिटी सिविल न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दियाजिसके बाद भारत सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में सिविल पुनरीक्षण याचिका दायर की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के दायरे पर:न्यायालय ने न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता की सीमाओं का परीक्षण किया और पाया कि धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रयोग उन स्थितियों में किया जा सकता है जो संहिता के किसी अन्य प्रावधान द्वारा विशेष रूप से निर्धारित नहीं हैं। ठीक ऐसी ही कमियों में न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिये कार्य करती हैं। 
  • सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश नियम 11 से अंतर:न्यायालय ने आदेश नियम 11 के अधीन वाद को नामंजूरी और निष्फल मानकर वाद को खारिज करने के बीच स्पष्ट अंतर किया है। आदेश नियम 11 केवल तभी लागू होता है जब वादपत्र में उसके संस्थित होने के समय कोई वाद-हेतुक न होऔर यह उस स्थिति में लागू नहीं होता जब दाखिल करने के समय विद्यमान कोई वैध वाद-हेतुक बाद में बदली हुई परिस्थितियों के कारण समाप्त हो जाता है। अतः ऐसे वादों को खारिज करने की शक्ति केवल धारा 151 के अधीन न्यायालय के अंतर्निहित अधिकारिता से ही प्राप्त होती है। 
  • अंतरिम आदेशों पर:न्यायालय ने इस तर्क को दृढ़तापूर्वक खारिज कर दिया कि अंतरिम व्यादेश या अन्य अंतरिम आदेश को जारी रखना किसी निष्क्रिय वाद को जीवित रखने का आधार बन सकता है। वाद के खारिज होने पर अंतरिम आदेश के समाप्त होने की संभावना मात्र से निष्फल मुकदमेबाजी को जारी रखने का कोई कारण नहीं हो सकता। 
  • भविष्य में संभावित दावों के संबंध में:न्यायालय ने इस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया कि पट्टे के नवीनीकरण के लिये प्रस्तावित संशोधन की प्रत्याशा में वाद को जीवित रखा जाना चाहिये। उस समय तक ऐसे किसी संशोधन के लिये आवेदन नहीं किया गया थाऔर संभावित या काल्पनिक भविष्य के दावों के आधार पर वाद कायम नहीं रखा जा सकता। 

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 क्या है? 

बारे में: 

  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित है। 
  • इसमें प्रक्रियात्मक नियमों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिये न्यायालय की शक्ति से संबंधित उपबंध सम्मिलित हैं। 
  • जब संहिता के अधीन कोई स्पष्ट उपबंध न होतब न्यायालय द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। 

उपबंध: 

  • सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति के बारे में उपबंधित करती है: 
  • इस संहिता की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिये या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिये आवश्यक है। 

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की प्रयोज्यता:  

  • न्यायालय कोनिष्पक्षतान्याय और सद्भावनाप्रदान करने के लिये अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिये 
  • जब कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध न होतो न्यायालय धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 
  • यह धारा पक्षकारों को कोई ठोस अधिकार प्रदान नहीं करती हैअपितु न्याय प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रक्रियात्मक असमानताओं को दूर करने में सहायता करती है। 

अंतर्निहित शक्तियों की प्रकृति: 

  • धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियां अवशिष्ट प्रकृति की हैं - वे न तो संहिता द्वारा प्रदत्त हैं और न ही सीमित की गई हैंअपितु न्यायालय के रूप में अपने अस्तित्व के कारण ही न्यायालय में निहित हैं। 
  • ये शक्तियां संहिता के विशिष्ट प्रावधानों के अनुपूरक हैं और इनका उपयोग किसी भी स्पष्ट सांविधिक प्रावधान को रद्द करने या उससे बचने के लिये नहीं किया जा सकता है। 
  • वे केवल संहिता की कमियों और अंतरालों में ही काम करते हैंउन स्थितियों को संबोधित करते हैं जिनका संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया था।