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आपराधिक कानून
अनेक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना ही संगठित अपराध का आरोप साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं है
«11-May-2026
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"अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111(4) लागू करने के लिये बताए गए कारण अधिक से अधिक यह दर्शाते हैं कि दर्ज किये गए परिवाद या अपराध अन्वेषण के अधीन हैं। वे मानक को पूरा नहीं करते... भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111(4) के अधीन याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध आरोप टिकाऊ नहीं हैं।" न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह |
स्रोत: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह शामिल थे, ने हीरालाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2026) के मामले में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 111(4) के अधीन लगाए गए आरोपों को अपास्त कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) या परिवाद दर्ज होना संगठित अपराध से संबंधित उपबंध को लागू करने के लिये पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के अधीन आरोप को विधिक रूप से मान्य रखने के लिये कुछ बुनियादी मापदंडों का पूरा होना आवश्यक है।
हीरालाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2025) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला अमित द्वारा 30 अक्टूबर, 2024 को दायर की गई एक परिवाद से उत्पन्न हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि "यू.एस.बी. सिक्योरिटीज" नामक एक व्हाट्सएप समूह के सदस्यों ने उन्हें लाभ का वचन करके शेयर बाजार में निवेश करने के लिये प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने 26.55 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिये।
- विनय यादव, राहुल यादव और हीरालाल समेत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। अन्वेषण के दौरान पता चला कि याचिकाकर्त्ता (हीरालाल) का राहुल और विनय से 2023 में संपर्क हुआ था और उसे 1 लाख रुपए के भुगतान के लिये बैंक खाते खुलवाने को कहा गया था।
- याचिकाकर्त्ता ने इसके बाद राहुल यादव से संपर्क किया और प्रति खाता 5,000 रुपए का भुगतान किया। इस तरह चार खाते प्राप्त किये गए और विजय मेवाड़ा को भेज दिये गए। सभी अभियुक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संवाद करते पाए गए और नियमित रूप से अपनी चैट हिस्ट्री डिलीट करते थे।
- विचारण न्यायालय ने धारा 111(4) भारतीय न्याय संहिता (संगठित अपराध) के अधीन आरोप विरचित किये थे। पुनरीक्षण याचिकाकर्त्ता ने आरोपों को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि:
- सह-अभियुक्तों के साथ उसके संबंधों को दर्शाने वाले कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं मिले।
- उसके पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री जब्त नहीं की गई थी।
- वह विधि का स्नातक था और उसके विरुद्ध दर्ज किया गया यह पहला अपराध था।
- इसलिये, भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(4) उनके मामले पर लागू नहीं होती।
- यद्यपि, राज्य ने धारा 111 लागू करने को इस आधार पर उचित ठहराया कि याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में कई मामले दर्ज किये गए थे - एक ठाणे जिले (महाराष्ट्र) में, दो तेलंगाना में (जिसमें साइबर क्राइम पुलिस के पास एक मामला शामिल है), और एक जालंधर जिले (पंजाब) में।
- इससे पहले उच्च न्यायालय ने राज्य से यह स्पष्ट करने को कहा था कि धारा 111 इस मामले पर कैसे लागू होती है।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के प्राथमिक आशय पर: न्यायालय ने पाया कि धारा 111 को लागू करने का प्राथमिक आशय संगठित अपराध सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिये एक लक्षित और प्रभावी तंत्र प्रदान करना है। यह उपबंध एक सामान्य अपराध-विरोधी उपकरण नहीं है और इसका प्रयोग किसी भी ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता जिसके विरुद्ध कई परिवाद दर्ज हों।
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 लागू करने के लिये बुनियादी मापदंडों पर: न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 111 भारतीय न्याय संहिता लागू होने के लिये, कुछ बुनियादी मापदंडों को एक साथ पूरा किया जाना चाहिये:
- इस धारा के अंतर्गत सूचीबद्ध अपराध किये गए होने चाहिये।
- आरोपी किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होना चाहिये।
- यह अपराध ऐसे सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से किया गया होना चाहिये।
- अभियुक्त के विरुद्ध पिछले दस वर्षों के भीतर किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक बार संज्ञेय अपराध के लिये आरोप पत्र दायर किया गया हो, जिसके लिये तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दण्ड हो, और न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया हो - जिसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं।
- यह अपराध हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या किसी अन्य विधिविरुद्ध साधनों से किया गया होना चाहिये।
- राज्य के औचित्य पर: न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिये गए कारण—अर्थात् विभिन्न राज्यों में कई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना—अधिक से अधिक यह दर्शाते हैं कि परिवाद अभी भी अन्वेषण के अधीन हैं। वे धारा 111(4) भारतीय न्याय संहिता लागू करने के लिये आवश्यक मानदंड को पूरा नहीं करते। इसलिये, विचारण न्यायालय ने उक्त उपबंध के अधीन आरोप विरचित करने में त्रुटी की है।
- पूर्व निर्णय की प्रयोज्यता पर: आमिर बशीर मगरे बनाम राज्य (2025) के मामले का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि धारा 111 के अधीन दायित्त्व के लिये यह सिद्ध होना आवश्यक है कि व्यक्ति निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप में संलग्न रहा हो - जिसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हो सकते हैं - और पिछले दस वर्षों में सक्षम न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक बार आरोप पत्र दायर किया गया हो। चूँकि तथ्यों के आधार पर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिये आरोप टिकने लायक नहीं था।
- अन्य प्रावधानों के अधीन आरोपों पर: न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) (छल) और धारा 316(5) (आपराधिक न्यासभंग) के अधीन आरोपों को बनाए रखने के लिये प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत पाए, याचिकाकर्त्ता का कपट में प्रयोग किये गए बैंक खातों को प्राप्त करने और आगे भेजने में भूमिका को देखते हुए।
- अभियोजन की स्वतंत्रता पर: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अभियोजन पक्ष बाद में धारा 111 भारतीय न्याय संहिता को लागू करने के लिये पर्याप्त सामग्री एकत्र करता है, तो वह उस स्तर पर एक पूरक अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर सकता है और अतिरिक्त आरोप के लिये प्रार्थना कर सकता है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 क्या है?
बारे में:
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 संगठित अपराध से संबंधित है और विशिष्ट राज्यों पर लागू विशेष संविधि के अधीन विद्यमान समान प्रावधानों का स्थान लेती है।
धारा 111 — मुख्य उपबंध:
- धारा (1) "संगठित अपराध" को किसी भी सतत् विधिविरुद्ध क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित करती है - जिसमें व्यपहरण, डकैती. यान डोरी, उद्दापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, प्रऔषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिये मानव दुर्व्यापार शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी प्राप्त करने के लिये हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधिविरूद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन है।
- संगठित अपराध सिंडिकेट का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह जो एकल रूप से या संयुक्त रूप से एक सिंडिकेट या समूह के रूप में सतत् विधिविरुद्ध क्रियाकलाप में संलग्न होता है।
- सतत् विधिविरुद्ध क्रियाकलाप को जारी रखना एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिये तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास का दण्ड हो सकता है, जिसके संबंध में पिछले दस वर्षों के भीतर एक सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोपपत्र दायर किये गए हैं और संज्ञान लिया गया है - जिसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं।
- आर्थिक अपराध में आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना, मुद्रा/बैंक नोट/सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, हवाला संव्यवहार, सामूहिक विपणन कपट, या मौद्रिक लाभ के लिये बैंकों, वित्तीय संस्थानों या अन्य संगठनों को कपट करने की कोई भी योजना शामिल है।
- खंड (2) संगठित अपराध करने के लिये दण्ड विहित करता है:
- यदि इसके परिणामस्वरूप मृत्यु होती है तो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास, साथ ही 10 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं।
- अन्य किसी भी मामले में — कम से कम 5 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है, और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना।
- खंड (3) संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न करने, षड्यंत्र रचने या जानबूझकर सुविधा प्रदान करने, या किसी भी तैयारी संबंधी कार्य के लिये दण्ड देता है - कम से कम 5 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास में बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना।
- धारा (4) संगठित अपराध सिंडिकेट की मात्र सदस्यता को दण्डित करती है - कम से कम 5 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है, और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना।
- धारा (5) संगठित अपराध करने वाले व्यक्ति को साशयपूर्वक संश्रय देने या छुपाने के लिये दण्ड का उपबंध करती है — कम से कम 3 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है, और कम से कम ₹5 लाख का जुर्माना। (अपवाद: यह अपराधी के पति-पत्नी पर लागू नहीं होता।)
- धारा (6) संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति या उसके आगम पर कब्ज़ा करने को दण्डित करती है - कम से कम 3 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है, और कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना।
- धारा (7) किसी सिंडिकेट सदस्य की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, जिसके पास चल या अचल संपत्ति पाई जाती है जिसका समाधानप्रद लेखा नहीं दिया जा सकता, उसे कम से कम 3 वर्ष की कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।