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आपराधिक कानून

अभियुक्त की प्रतिरक्षा के आधार पर मजिस्ट्रेट के अन्वेषण आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता

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 14-Apr-2026

अक्काम्मा सैम जैकब बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 

"उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुएपरिवाद में निहित आरोपों और परिवादकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री से आगे नहीं जाना चाहिये और अभियुक्त-प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिरक्षा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।" 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ नेअक्काम्मा सैम जैकब बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2026)के मामले में यह निर्णय दिया गया कि उच्च न्यायालयजब वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करता हैतब वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156(3) (जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175(3) के समतुल्य है) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण हेतु पारित आदेश कोअभियुक्त द्वारा उठाए गए प्रतिरक्षा की परीक्षा एवं उस पर निर्भर करते हुएरद्द नहीं कर सकता। 

  • न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को अपास्त कर दियाजिसमें अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों की विस्तृत परीक्षा करते हुए चल रहे पुलिस अन्वेषण में हस्तक्षेप किया गया था 

अक्काम्मा सैम जैकब बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी 

  • यह विवाद पक्षकारों के बीच एक सिविल संव्यवहार से उत्पन्न हुआ थाजिसने तब आपराधिक स्वरूप ले लिया जब परिवादकर्त्ता (अक्काम्मा सैम जैकब) ने अभियुक्त के विरुद्ध चोरीआपराधिक न्यासभंगछलकूटरचनाकूटरचित दस्तावेज़ों की तैयारी और प्रयोगऔर आपराधिक षड्यंत्र के अपराधों का आरोप लगाया।  
  • इन आरोपों के आधार परमजिस्ट्रेट ने धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस अन्वेषण का आदेश दियायह अभिलिखित करते हुए कि परिवाद प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के तत्त्वों को प्रकट करता है। 
  • अभियुक्तों ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिये कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने परिवाद में उल्लिखित कथनों तक ही सीमित रहने के बजायअभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों - जिनमें उनके पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख भी शामिल थे - की परीक्षा की और इन दस्तावेज़ों को विवाद का निर्णायक कारक माना। न्यायालय ने आगे कहा कि आपराधिक कार्यवाही शुरू होने से पहले विक्रय विलेखों को रद्द करके सौंपना आवश्यक हैऔर तदनुसार अन्वेषण में हस्तक्षेप किया।  
  • इस आदेश से असंतुष्ट होकर परिवादकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप विधि की दृष्टि से गलत था। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • न्यायालय ने माना कि आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने और अन्वेषण का निदेश देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करके उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से त्रुटी की है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा लिखित इस निर्णय में निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर बल दिया गया: 
  • दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के प्रक्रम मेंन्यायालय को परिवाद में लगाए गए आरोपों और परिवादकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित रहना चाहिये। वह इससे आगे बढ़कर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा की परीक्षा नहीं कर सकता। 
  • प्रतिरक्षा संबंधी सामग्री—जैसे कि विक्रय विलेख या अन्य स्वामित्व दस्तावेज़—पर विचार करने में तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर निर्णय लेना अनिवार्य हैजो पूरी तरह से अन्वेषण औरयदि आवश्यक होतो विचारण के दायरे में आते हैं। विचारण से पूर्व के प्रक्रम में ऐसा कोई भी कार्य करना एक लघु-विचारण चलाने के समान है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। 
  • इस प्रारंभिक प्रक्रम में प्रतिरक्षा पक्ष की सामग्री का मूल्यांकन करने की अनुमति देना पुलिस अन्वेषण निर्देशित करने के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा। 
  • किसी सिविल उपचार का मात्र अस्तित्व ही आपराधिक कार्यवाही को नहीं रोकता हैजहाँ आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के घटित होने का संकेत देते हैं। 
  • योग्यता-आधारित मूल्यांकन में प्रवेश करके और अन्वेषण का निदेश देने वाले आदेश को रद्द करकेउच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप से जांच प्रक्रिया को उसके आरंभ में ही बाधित कर दिया - यह दृष्टिकोण उच्चतम न्यायालय द्वारा निरंतर निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है। 
  • तदनुसारअपील मंजूर कर ली गईकर्नाटक उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया और पुलिस जांच को उस प्रक्रम से पुनः शुरू किया गया जहाँ से इसमें हस्तक्षेप किया गया था। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 क्या है? बीएनएसएस की धारा 175 क्या है? 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 - संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति 

  • पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर सकता है। 
  • इस प्रकार का अन्वेषण उन अपराधों के लिये किया जा सकता है जिनकी जांच या विचारण स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला न्यायालय कर सकता है। 
  • पुलिस अधीक्षक (SP) अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुएअन्वेषण को पुलिस उप अधीक्षक (DSP) द्वारा संचालित करने का निदेश दे सकते हैं। 
  • अन्वेषण की वैधता संरक्षित: 
    किसी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर केवल इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि अधिकारी को मामले का अन्वेषण करने का अधिकार नहीं था। 
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 के तहत सशक्त मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे सकता है: 
    • धारा 173(4) के अधीन शपथपत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के बादऔर 
    • आवश्यक समझी जाने वाली जांच करने और पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी पर विचार करने के बाद। 
  • सरकारी कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद से संबंधित मामलों मेंमजिस्ट्रेट केवल निम्नलिखित स्थितियों के बाद ही अन्वेषण का आदेश दे सकता है:  
    • लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्और 
    • घटना के संबंध में लोक सेवक के कथन/स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए। 
  • मुख्य परिवर्तन: 
    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 का स्थान लेती हैजो विशेष रूप से लोक सेवकों से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय पेश करती है। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 द्वारा कौन-कौन से सुरक्षा उपाय लागू किये गए हैं? 

  • विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये सुरक्षा उपायों के रूप में निम्नलिखित नए परिवर्तन लागू किये गए हैं: 
    • सबसे पहलेपुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से इंकार करने पर पुलिस अधीक्षक को आवेदन करने की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया गया हैऔर धारा 175(3) के अधीन आवेदन करने वाले आवेदक को धारा 173(4) के अधीन पुलिस अधीक्षक को किये गए आवेदन की एक प्रति शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगीजबकि धारा 175(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा। 
    • दूसरेमजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने से पहले ऐसी जांच करने का अधिकार दिया गया है जिसे वह आवश्यक समझता है। 
    • तीसरामजिस्ट्रेट को धारा 175(3) के अधीन कोई निदेश जारी करने से पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से इंकार करने के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के प्रस्तुतीकरण पर विचार करना आवश्यक है। 
  • यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 (3) वर्षों से न्यायिक निर्णयों द्वारा निर्धारित विधि का परिणाम है। 
  • प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015)के मामले मेंन्यायालय ने निर्णय दिया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन करने से पहलेआवेदक को अनिवार्य रूप से धारा 154(1) और 154(3) के अधीन आवेदन करना होगा। 
    • न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन किये गए आवेदनों के साथ आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 
    • न्यायालय द्वारा इस प्रकार की आवश्यकता को लागू करने का कारण यह बताया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन नियमित रूप से किये जा रहे थे और कई मामलों में केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अभियुक्त को परेशान करने के उद्देश्य से किये जा रहे थे।