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वाणिज्यिक विधि

माध्यस्थम् द्वारा पारित धारा 16 के निर्णय को रिट अधिकारिता के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती

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 29-May-2026

मेसर्स तारिणी प्रसाद मोहंती बनाम मेसर्स सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड 

"केवल यह कहने मात्र से कि परिस्थितियाँ 'असाधारणथींरिट याचिका के माध्यम से क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता था।" 

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एसचंदुरकर 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

भारत के उच्चतम न्यायालय की खंडपीठजिसमें न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर शामिल थेनेमेसर्स तारिणी प्रसाद मोहंती बनाम मेसर्स सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (2026) के मामले मेंयह निर्णय दिया कि माध्यस्थम्और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 16 के अधीन पारित माध्यस्थम्अधिकरण के आदेश को चुनौती देने के लिये उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने पुष्टि की कि ऐसी कोई भी चुनौती अधिनियम की धारा 34 के अधीन माध्यस्थम्कार्यवाही की समाप्ति पर ही उठाई जानी चाहियेजैसा कि धारा 16(6) के अंतर्गत परिकल्पित है। 

मेसर्स तारिणी प्रसाद मोहंती बनाम मेसर्स सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • 12 फरवरी, 2004 को तारिणी प्रसाद मोहंती (खदान स्वामी) और सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (SISCO) के बीच लौह अयस्क के विक्रय का करार हुआ। विवाद उत्पन्न होने परमामले को एकल मध्यस्थ के पास भेजा गया। 
  • माध्यस्थम्कार्यवाही के दौरानखदान स्वामी ने फरवरी, 2024 को माध्यस्थम्और सुलह अधिनियम की धारा 16 के अधीन एक आवेदन दायर कियाजिसमें यह तर्क दिया गया कि करार और पूरक करार पर अपर्याप्त स्टाम्प लगाया गया था। 
  • खान स्वामी ने तर्क दिया कि संविदा "हस्तांतरण" की प्रकृति का थाजिसके लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची के अनुच्छेद 23 के अधीन स्टाम्प लगाना आवश्यक थान कि अनुच्छेद 5(ग) के अधीन जैसा कि SISCO द्वारा दावा किया गया था। 
  • माध्यस्थम्ने 30 मई, 2024 को आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि करार "विक्रय का करार" थान कि "हस्तांतरण" और इस पर विधिवत स्टाम्प लगा हुआ था। मध्यस्थ ने माध्यस्थम् जारी रखने का निर्णय लिया। 
  • इस निर्णय से असंतुष्ट होकर खदान स्वामी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थ के निर्णय में हस्तक्षेप कियाजिसके बाद SISCO ने खंडपीठ के समक्ष एक अंतर-न्यायालय अपील दायर की। 
  • खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त कर दियायह मानते हुए कि रिट अधिकारिता के माध्यम से धारा 16 के अधीन मध्यस्थ के निर्णय को चुनौती देना अनुमेय नहीं थाऔर उचित उपचार कार्यवाही के समापन पर धारा 34 के अधीन एक आवेदन दाखिल करना था। 
  • इसके बाद खदान स्वामी ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • धारा 16 के अधीन रिट अधिकारिता की अस्वीकार्यता पर:न्यायालय ने माना कि रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए एकल न्यायाधीश के लिये माध्यस्थम्और सुलह अधिनियम की धारा 16 के अधीन पारित आदेश को चुनौती देने के मामले में विवाद के गुण-दोषों में प्रवेश करना उचित नहीं है। रिट अधिकारिता का प्रयोग केवल उन मामलों में ही अनुमेय होगा जिनमें मध्यस्थ के पास अंतर्निहित अधिकारिता का पूर्ण अभाव होजो कि इस मामले में नहीं था। 
  • दस्तावेज़ पर मुहर लगाने संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिये माध्यस्थम्की सक्षमता पर:इन री इंटरप्ले मामले में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय पर विश्वास करते हुएन्यायालय ने पुष्टि की कि दस्तावेज़ पर मुहर लगाने का विवाद्यक माध्यस्थम्अधिकरण की अधिकारिता में आता है। अतः धारा 16 के अंतर्गत माध्यस्थम्का निर्णय अधिकारिता में थाऔर किसी परिस्थिति को मात्र "असाधारण" करार देना रिट याचिका की अधिकारिता के प्रयोग को उचित नहीं ठहरा सकता।  
  • उचित उपचार पर:न्यायालय ने माना कि यदि यह मान भी लिया जाए कि धारा 16 के अधीन मध्यस्थ का आदेश विधि में त्रुटिपूर्ण थातो पीड़ित पक्षकार के लिये उपलब्ध उचित उपचार माध्यस्थम्कार्यवाही के समापन माध्यस्थम्और सुलह अधिनियम की धारा 34 के अधीन इसे चुनौती देना थाजैसा कि धारा 16(6) के अधीन स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। 
  • असाधारण अधिकारिता के दायरे पर:न्यायालय ने माना कि पक्षकारों के बीच विभिन्न करारों के निर्वचन के लिये विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकता थीजिसे असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में नहीं किया जाना चाहिये था। एकल न्यायाधीश ने रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए करारों की प्रकृति से संबंधित विवाद के गुण-दोषों में प्रवेश करने में त्रुटि की। 

माध्यस्थम्और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 16 क्या है? 

माध्यस्थम्और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 16 — माध्यस्थम्अधिकरण की अपनी अधिकारिता के बारे में विनिर्णय करने की सक्षमता 

  • उपधारा (1):माध्यस्थम्अधिकरण को अपनी अधिकारिता पर निर्णय लेने का अधिकार हैजिसमें माध्यस्थम्करार के अस्तित्व या वैधता के संबंध में आपत्तियां भी शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिये: 
    • किसी संविदा का भाग बनने वाला माध्यस्थम्खंडसंविदा की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक करार के रूप में माना जाता है। 
    • अधिकरण द्वारा संविदा को अकृत और शून्य घोषित करने का निर्णय स्वतः ही माध्यस्थम्खंड को अविधिमान्य नहीं कर देता है। 
  • उपधारा (2):अधिकरण की अधिकारिता को चुनौती देने वाले अभिवाक् प्रतिरक्षा का कथन प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाए जाने चाहिये। केवल माध्यस्थम्की नियुक्ति करने या उसकी नियुक्ति में भाग लेने से कोई पक्षकार ऐसा अभिवाक् उठाने से वंचित नहीं हो जाता। 
  • उपधारा (3):यह अभिवाक् कि माध्यस्थम् अधिकरण अपने प्राधिकरण की परिधि का अतिक्रमण कर रहा हैयथाशीघ्र जैसे ही मामलाउसके प्राधिकार की परिधि से परे अधिकथित किया जाता हैमाध्यस्थम् कार्यवाहियों के दौरान किया जाएगा 
  • उपधारा (4):अधिकरण उपधारा (2) या (3) के अधीन देर से दायर याचिका को स्वीकार कर सकता है यदि वह विलंब को न्यायोचित समझता है। 
  • उपधारा (5):अधिकरण ऐसे किसी अभिवाक् पर निर्णय लेगा और यदि अभिवाक् खारिज कर दिया जाता हैतो माध्यस्थम् कार्यवाही जारी रखेगा और एक माध्यस्थम् पंचाट देगा। 
  • उपधारा (6):ऐसे माध्यस्थम् पंचाट से पीड़ित पक्षकार धारा 34 के अधीन आवेदन करके इसे अपास्त करने की मांग कर सकता है।