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आपराधिक कानून

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अधीन पूर्व-संज्ञान

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 15-Nov-2025

"पटना उच्च न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(1) के अधीन अनिवार्य पूर्व-संज्ञान सुनवाई की आवश्यकता के उल्लंघन के लिये संज्ञान आदेश को अपास्त कर दिया, और इस बात पर बल दिया कि विहित रीति से सांविधिक प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिये।" 

न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा 

स्रोत: पटना उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने पुष्पराज बजाज बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025)के मामले मेंविशेष न्यायाधीश (PMLA), पटना द्वारा पारित दिनांक 08.01.2025 के संज्ञान आदेश को अपास्त कर दिया, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 223(1) के प्रथम परंतुक के अधीन अभियुक्त को संज्ञान-पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करने में असफलता हुई थी। 

पुष्पराज बजाज बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • प्रवर्तन निदेशालय ने लोक सेवा में रहते हुए संपत्ति अर्जित करने के मामले में संजीव हंस और अन्य के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर 14.03.2024 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की। 
  • याचिकाकर्त्ता पुष्पराज बजाज का नाम मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) या प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) में नहीं था, किंतु उन्हें 22.10.2024 कोगिरफ्तार किया गया था । 
  • प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अधीन 16.12.2024 को अभियोजन परिवाद और 08.01.2025 और 09.01.2025 को अनुपूरक परिवाद दायर किये, जिसमें याचिकाकर्त्ता को अभियुक्त संख्या 5 के रूप में नामित किया गया। 
  • 08.01.2025 को विशेष न्यायालय ने अभियुक्तों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 और 4 के अधीन अपराधों के लिये संज्ञान लिया। 
  • याचिकाकर्त्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(1) के अधीन अनिवार्य पूर्व-संज्ञान सुनवाई की आवश्यकता का उल्लंघन करने के लिये संज्ञान आदेश को चुनौती दी। 

न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं? 

  • न्यायालय ने कहा किभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 का प्रथम परंतुकयह आदेश देता है कि "किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं लिया जाएगा," जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सम्मिलित हैं। 
  • चूँकि परिवाद 01.07.2024 (जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुआ) के बाद दर्ज किया गया था और 08.01.2025 को संज्ञान लिया गया था, इसलिएभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 पूरी तरह से लागू थी। 
  • न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के इस तर्क को खारिज कर दिया किकुशाल कुमार अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2025)में उच्चतम न्यायालय का निर्णय केवल भावी दृष्टि से लागू होगा, तथा कहा कि न्यायिक निर्वचन विधि को प्रथम दिन से ही स्पष्ट करती है, निर्वचन की तिथि से नहीं।  
  • न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुपालन न करना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 506 (ङ) के अधीन एक अनियमितता थी, और कहा कि पूर्व-संज्ञान सुनवाई से इंकार करना सांविधिक आदेश के विरुद्ध कार्य करने के समान है। 
  • न्यायालय ने माना किजब कोई विधि मूल्यवान अधिकार प्रदान करती है तो किसी पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, तथा इस सिद्धांत का हवाला दिया: "यदि कोई विधि किसी कार्य को किसी विशेष रीति से करने का प्रावधान करती है, तो उसे उसी रीति से किया जाना चाहिये, अन्यथा नहीं किया जाना चाहिये।" 
  • न्यायालय ने उन तर्कों को खारिज कर दिया कि अन्वेषण के दौरान या भविष्य के चरणों (आरोपों का विरचित करना) में अवसर प्रदान करके दोष को दूर किया जा सकता है, तथा कहा: "यदि प्रारंभिक कार्यवाही दोषपूर्ण थी, तो पश्चात्वर्ती उपचारात्मक उपाय आगामी कार्यवाही पर वैधता का आवरण नहीं डाल सकते।" 
  • न्यायालय ने दिनांक 08.01.2025 केसंज्ञान आदेश को अपास्त कर दियाऔर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(1) के संदर्भ में याचिकाकर्त्ता की सुनवाई के बाद मामले को नए सिरे से निर्णय के लिये विशेष न्यायाधीश के पास भेज दिया। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 क्या है? 

  • धारा 223 (1)निम्नलिखित उपबंध करती है: 
    • परिवादकर्त्ता और साक्षियों की परीक्षा 
      • किसी परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को परिवादकर्त्ता और साक्षियों की शपथ के अधीन परीक्षा करनी चाहिये 
      • यह परीक्षा लिखित रूप में अभिलिखित की जाती है तथा मजिस्ट्रेट सहित सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित की जाती है। 
    • अभियुक्त के लिये अवसर 
      • अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता। 
    • परीक्षा आवश्यकता के अपवाद 
      • मजिस्ट्रेट को परिवादकर्त्ता और साक्षियों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है यदि: 
      • परिवाद किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आधिकारिक हैसियत में या न्यायालय द्वारा की जाती है। 
      • धारा 212 के अंतर्गत मामला दूसरे मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर दिया जाता है। 
    • मामला स्थानांतरित होने पर पुन:परीक्षा नहीं 
      • यदि प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात् मामला स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो नए मजिस्ट्रेट को परिवादकर्त्ता और साक्षियों की पुनः परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। 
    • धारा 223 (2)आगे निम्नलिखित उपबंध करती है: 
      • किसी लोक सेवक के विरुद्ध पदीय कृत्यों या कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान किये गए परिवाद का संज्ञान लेने के लिये निम्नलिखित की आवश्यकता होती है: 
      • लोक सेवक को स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा। 
      • घटना के संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के बीच क्या अंतर है? 

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223  

परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा:  

परंतु जब परिवाद लिख कर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिये परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा- 

(क) यदि परिवाद अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है, अथवा 

(ख) यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिये मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है: 

परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद बाले मजिस्ट्रेट के लिये उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक न होगा। 

 

(1) किसी परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेते समय अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित हैं तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध करेगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा : 

परंतु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं किया जाएगा : 

परंतु यह और कि जब परिवाद लिख कर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिये परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा- 

(क) यदि परिवाद अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है; या 

(ख) यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिये मामले को धारा 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है: 

परंतु यह भी कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् मामले को धारा 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिये उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक न होगा। 

(2) कोई मजिस्ट्रेट ऐसे किसी अपराध के लिये लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद पर संज्ञान ग्रहण नहीं करेगा जो उसके द्वारा अपने पदीय कृत्यों या कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया जाना अभिकथित है, जब तक - 

(क) ऐसे लोक सेवक को उस परिस्थिति के बारे में प्राख्यान करने का अवसर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ऐसी अभिकथित घटना घटित हुई; और 

(ख) ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है।