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आपराधिक कानून
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत सेशन न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता
« »28-Mar-2026
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मेसर्स सी.बी. हेल्थकेयर और अन्य बनाम भारत संघ "यद्यपि धारा 32 की उपधारा (2) एक अंतर्निहित व्यावृत्ति खंड से शुरू होती है, फिर भी, ओषधि अधिनियम 1940 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्पष्ट रूप से सेशन न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रत्यक्षत संज्ञान लेने का प्रावधान करता हो।" न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार |
स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार ने मेसर्स सी.बी. हेल्थकेयर और अन्य बनाम भारत संघ (2026) में एक फार्मास्युटिकल फर्म और उसके भागीदारों द्वारा दायर रिट याचिका को मंजूर करते हुए ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 27(घ) के अधीन शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
- न्यायालय ने माना कि सेशन न्यायालय धारा 193 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 213) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द किये बिना ऐसे अपराधों का प्रत्यक्ष संज्ञान नहीं ले सकता है और इसके अतिरिक्त गंभीर प्रक्रियात्मक चूक पाईं, जिससे अभियोजन को जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग बन गया।
मेसर्स सी.बी. हेल्थकेयर और अन्य बनाम भारत संघ (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- 2016 में एक ड्रग्स इंस्पेक्टर ने एक सरकारी अस्पताल के स्टोर से एक नमूना लिया, जिसके बारे में बाद में रिपोर्ट मिली कि वह "मानक गुणवत्ता का नहीं" था।
- मंजूरी मिलने के बाद, सिलवासा में विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक परिवाद दर्ज किया गया, जिन्होंने मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द किये बिना ही याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रत्यक्षत कार्यवाही शुरू कर दी।
- याचिकाकर्त्ताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी और तर्क दिया कि एक विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय होने के नाते, प्रत्यक्ष संज्ञान लेने के लिये अधिकारिता से वंचित है।
- इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्त्ताओं ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियात्मक उल्लंघनों की ओर इशारा किया - जिसमें ओषधि नियम, 1945 के नियम 45 के उल्लंघन में नमूने के परीक्षण में देरी और संभावित पुनर्व विश्लेषण के लिये नमूने का एक भाग निर्माता को भेजने में विफलता शामिल है।
- जब तक परिवाद दर्ज किया गया, तब तक दवा की शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी थी, जिससे पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का अधिकार पूरी तरह से निराधार हो गया था।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
- सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के संबंध में: न्यायालय ने माना कि ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 32(2) सेशन न्यायालय से कमतर न होने वाले न्यायालय द्वारा विचारण अनिवार्य करते हुए भी प्रत्यक्ष संज्ञान की अनुमति देने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रखती है। ऐसे प्रावधान के अभाव में, धारा 193 दण्ड प्रक्रिया के अधीन निषेध लागू होता है - जिसके अनुसार सेशन न्यायालय की अधिकारिता ग्रहण करने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- विशेष न्यायालय की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना पर: न्यायालय ने विशेष न्यायालय की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना पर प्रत्यर्थी के विश्वास को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि ऐसी नियुक्ति कारावास की आवश्यकता को समाप्त नहीं करती है, विशेष रूप से तब जब विचाराधीन अपराध उन अपराधों के अंतर्गत नहीं आते हैं जिनके लिये विशेष न्यायालयों को प्रत्यक्ष संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है।
- प्रक्रियात्मक चूक के संबंध में: न्यायालय ने नमूने के परीक्षण में अत्यधिक विलंब को नोट किया, जो ओषधि नियम, 1945 के नियम 45 का उल्लंघन है। न्यायालय ने आगे कहा कि नमूने का एक भाग निर्माता को न भेजने से याचिकाकर्त्ताओं को पुनर्विश्लेषण की मांग करने के उनके मूल्यवान सांविधिक अधिकार से वंचित किया गया।
- प्रक्रिया के दुरुपयोग पर: इन प्रक्रियात्मक खामियों - परीक्षण में विलंब, निर्माता को सूचित करने में विफलता और परिवाद से पहले शेल्फ लाइफ की समाप्ति - के संचयी प्रभाव को अभियोजन को जारी रखने को प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 213 क्या है?
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 213, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 193 के अनुरूप है, यह उपबंधित करती है कि कोई भी सेशन न्यायालय मूल अधिकारिता के न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द नहीं कर दिया गया हो।
- यह उपबंध इस मूलभूत सिद्धांत को स्थापित करता है कि सेशन न्यायालयों को मजिस्ट्रेटों द्वारा संचालित संविधि प्रक्रिया के माध्यम से मामलों का विचारण करने का अधिकार प्राप्त होता है।
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 क्या है?
पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य:
- भारत में ओषधि और प्रसाधन सामग्री के आयात, निर्माण, वितरण और विक्रय को विनियमित करने के लिये अधिनियमित किया गया।
- इसने पूर्ववर्ती खतरनाक ओषधि अधिनियम का स्थान लिया और इसका उद्देश्य जनता के लिये उपलब्ध ओषधि की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना था।
- इसका प्रशासन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
संरचना:
- इसे कई अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें ओषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों और आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों से पृथक् रूप से संबंधित जानकारी दी गई है।
- यह 1945 के ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम द्वारा समर्थित है, जो विस्तृत प्रक्रियात्मक और तकनीकी आवश्यकताओं का प्रावधान करते हैं।
प्रमुख परिभाषाएँ:
- "ओषधि" में आंतरिक या बाह्य प्रयोग के लिये ओषधियाँ, निदान के लिये प्रयुक्त पदार्थ और शरीर की संरचना या कार्य को प्रभावित करने के उद्देश्य से बनाई गई वस्तुएँ शामिल हैं।
- "प्रसाधन सामग्री" से तात्पर्य किसी भी ऐसी वस्तु से है जिसका उपयोग मानव शरीर पर सफाई, सौंदर्यीकरण या रूप-रंग में परिवर्तन के लिये किया जाता है।
- "विनिर्माण" में किसी ओषधि को निर्मित करने, परिवर्तित करने, अलंकृत करने अंतिम रूप देने या अन्यथा उपचारित करने से संबंधित कोई भी प्रक्रिया सम्मिलित है।
नियामक प्राधिकरण:
- केंद्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) भारत के ओषधि नियंत्रक जनरल (DCGI) के नेतृत्व में राष्ट्रीय नियामक निकाय है।
- राज्य स्तर पर लाइसेंसिंग और प्रवर्तन का कार्य राज्य ओषधि प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।
- ड्रग इंस्पेक्टरों को ड्रग्स का निरीक्षण करने, नमूने लेने और जब्त करने का अधिकार है।
अध्याय 4 – विनिर्माण, विक्रय और वितरण:
- उन ओषधिओं के विनिर्माण, विक्रय या वितरण पर रोक लगाता है जो गलत ब्रांड वाली, मिलावटी या नकली हैं।
- धारा 18(क)( vi) अध्याय 4 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में विनिर्माण या विक्रय को प्रतिबंधित करती है।
- निर्माताओं को अनुसूची एम (अच्छी विनिर्माण प्रथाएं) और अनुसूची यू (विनिर्माण रिकॉर्ड संबंधी आवश्यकताएं) का अनुपालन करना होगा।
- ओषधिओं के विनिर्माण और विक्रय के लिये लाइसेंस अनिवार्य हैं।
अनुसूचित पदार्थ एवं अभिलेख:
- अनुसूची M में ओषधि विनिर्माण के लिये परिसर, उपकरण और दस्तावेज़ीकरण के मानक निर्धारित किये गए हैं।
- अनुसूची U में विनिर्माण, परीक्षण और वितरण अभिलेखों में दर्शाई जाने वाली जानकारियों का विवरण दिया गया है।
- स्यूडोएफेड्रिन (Pseudoephedrine) जैसे नशीले पदार्थों के लिये सख्त रिकॉर्ड रखने और निगरानी की व्यवस्था की जाती है।
अपराध एवं दण्ड:
- धारा 27 में विभिन्न अपराधों के लिये दण्ड का उपबंध है, जिसमें नकली या मिलावटी ओषधिओं का विनिर्माण भी शामिल है, और अपराध की प्रकृति के आधार पर इसमें एक वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के दण्ड का उपबंध है।
- धारा 27(घ) अध्याय 4 या नियमों के उल्लंघन के लिये कम से कम एक वर्ष और अधिकतम दो वर्ष के कारावास के दण्ड का उपबंध करती है।
- धारा 28-क के अधीन धारा 18-ख के अंतर्गत अभिलेख न रखने या सूचना न देने पर एक वर्ष तक के कारावास का उपबंध है।
- धारा 32(2) में यह अनिवार्य है कि सेशन न्यायालय से नीचे का कोई न्यायालय अध्याय 4 के अंतर्गत अपराधों का विचारण नहीं करेगा।
संज्ञान एवं विचारण:
- अध्याय 4 के अंतर्गत आने वाले अपराधों का विचारण विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट द्वारा इनका विचारण नहीं की जा सकता है।
- धारा 36-क, जो कम अपराधों के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग (JMFC) द्वारा संक्षिप्त विचारण की अनुमति देता है, धारा 32(2) के सर्वोपरि जनादेश के कारण अध्याय 4 अपराधों पर लागू नहीं होता है।
- मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के त्वरित निपटारे के लिये धारा 36-कख के अधीन विशेष न्यायालयों का गठन भी किया जा सकता है।
निरीक्षण एवं प्रवर्तन शक्तियां:
- ड्रग इंस्पेक्टरों के पास परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने, नमूने लेने, स्टॉक जब्त करने और अभिलेख की जांच करने के व्यापक अधिकार होते हैं।
- धारा 22(1)(गगक) निरीक्षकों को अभिलेख-रखरखाव आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच करने का अधिकार देती है।
- अभिलेख प्रस्तुत करने से इंकार करना या गलत जानकारी देना स्वयं इस अधिनियम के अधीन एक अपराध है।
महत्त्व:
- यह अधिनियम भारत में ओषधि विनियमन की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उपभोक्ताओं तक केवल सुरक्षित और प्रभावी ओषधियां ही पहुँचे।
- नकली ओषधिओं, ऑनलाइन फार्मेसियों और ओषधिओं की नई श्रेणियों जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है।
- भारत में कार्यरत सभी ओषधि निर्माताओं, आयातकों और वितरकों के लिये इस अधिनियम का अनुपालन करना अनिवार्य है।