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सांविधानिक विधि

उच्चतम न्यायालय ने प्रथम बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी

 11-Mar-2026

हरीश राणा बनाम भारत संघ 

"किसी से प्यार करने का अर्थ हैसबसे कठिन समय में भी उनकी देखरेख करना।" 

न्यायमूर्ति जे.बीपरदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

भारत के उच्चतम न्यायालय केन्यायमूर्ति जे.बी. परदीवालाऔरन्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथनकी पीठ नेहरीश राणा बनाम भारत संघ (2026) के मामले में,कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (जनवरी 2023 में संशोधित) केऐतिहासिक 2018 के संविधान पीठ के निर्णय के संदर्भ में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने वालाअपनाप्रथम आदेश पारित किया। 

  • न्यायालय ने 32 वर्षीय एक व्यक्ति के लिये सभी जीवनरक्षक उपचारजिसमें चिकित्सकीय रूप से प्रशासित पोषण (CAN) भी सम्मिलित हैको बंद करने की अनुमति दी है। यह व्यक्ति इमारत से गिरने के बाद 13 वर्षों से अपरिवर्तनीय स्थायी वनस्पति अवस्था (PVS) में है। यह आदेशकिसी ठोस मामले मेंकॉमन कॉज़दिशानिर्देशों काप्रथम न्यायिक अनुप्रयोग है। 

हरीश राणा बनाम भारत संघ (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • 32 वर्षीय हरीश राणा अपने पेइंग गेस्ट आवास की चौथी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर रूप से मस्तिष्क में चोट का शिकार हो गएजिसके परिणामस्वरूप वे 100% क्वाड्रिप्लेजिया के साथ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में चले गए। 
  • वह 13 वर्षों से अधिक समय से इस अपरिवर्तनीय स्थिति में हैऔर केवल शल्य चिकित्सा द्वारा स्थापित PEG ट्यूबों और श्वसन के लिये एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से प्रशासित पोषण (CAN) द्वारा ही जीवित है। 
  • उसके पिता ने अपने पुत्र की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड के गठन की मांग करते हुएदिल्ली उच्च न्यायालयका रुख किया लेकिन उच्च न्यायालय ने इंकार कर दिया। 
  • तत्पश्चात् पिता ने 2024 में उच्चतम न्यायालय कारुख कियाजिसने प्रारंभ में याचिका को खारिज कर दियालेकिन इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य ने रोगी के चिकित्सा उपचार का उत्तरदायित्त्व ले लिया 
  • तत्पश्चात् पिता ने उच्चतम न्यायालय में एक विविध आवेदन दायर कियाजिसमें उसने ने अपने पुत्र की हालत में और अधिक गिरावट और किसी भी उपचार के प्रति कोई प्रतिक्रिया न मिलने की सूचना दी और जीवन रक्षक सभी उपायों को वापस लेने की मांग की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • न्यायालय ने माना किचिकित्सकीय रूप से प्रशासित पोषण (CAN) चिकित्सा उपचार का गठन करता हैऔर इस प्रकारप्राथमिक और माध्यमिक चिकित्सा बोर्डों के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर इसे वापस लिया जा सकता है। 
  • न्यायालय ने पाया कि उपचार जारी रखनाकेवल जैविक अस्तित्व को लंबा खींचनाथाजिसका कोई चिकित्सीय लाभ या सुधार की संभावना नहीं थी। 
  • न्यायालय ने कहा कि मरीज के माता-पिताप्राथमिक चिकित्सा बोर्ड और एम्स द्वारा गठित द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड इस बात पर सर्वसम्मति से सहमत थे कि चिकित्सकीय रूप से प्रशासित पोषण (CAN) को वापस लेना रोगी के सर्वोत्तम हित में था। 
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों बोर्डों द्वारा जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की पुष्टि हो जाने के बाद, सामान्यत: न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती हैयद्यपिचूँकि यह इस प्रकार के आवेदन का प्रथम मामला थाइसलिये न्यायालय को मामला भेजना उचित था। 
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया किजीवन रक्षक यंत्र को हटाने की प्रक्रिया गरिमापूर्ण तरीके से की जानी चाहियेऔर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रोगी की गरिमा को बनाए रखने के लिये एक सुनियोजित योजना बनाई जानी चाहिये 
  • न्यायमूर्ति परदीवाला ने मुख्य निर्णय लिखाजबकि न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने सहमति व्यक्त करते हुए अपना मत दिया। 
  • पीठ नेअकल्पनीय कठिनाइयों के 13 वर्षों के दौरान हरीश राणा के माता-पिता द्वारा दिखाए गए निरंतर प्रेमदेखरेख और समर्पण के लियेविशेष प्रशंसा व्यक्त की। 
  • न्यायालय नेकेंद्र सरकार को निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर व्यापक विधि बनाने कीसिफारिश की जिससे एक मजबूत सांविधिक ढाँचा प्रदान किया जा सके। 

न्यायालय द्वारा क्या निदेश जारी किये गए थे? 

  1. रोगी को दी जाने वाली चिकित्सा उपचार विधिजिसमें चिकित्सकीय रूप से प्रशासित पोषण (CAN) भी शामिल हैको वापस ले लिया जाएगा या रोक दिया जाएगा। 
  2. एम्स रोगी को अपने उपशामक देखरेख केंद्र में भर्ती करेगा और उसके निवास से केंद्र तक गरिमापूर्ण स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। 
  3. जीवन रक्षक प्रणाली को एक सुनियोजित योजना के अनुसार हटाया जाना चाहियेजिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान गरिमा बनाए रखने को सुनिश्चित किया जाए। 
  4. उच्च न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेटों को चिकित्सा उपचार वापस लेने के निर्णयों के संबंध में चिकित्सा बोर्डों से सूचना प्राप्त करने का निदेश देंगे। 
  5. भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वितीयक चिकित्सा बोर्डों में नामांकन के लिये रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा चिकित्सकों का एक पैनल बनाए रखें। 

इच्छामृत्यु (Euthanasia) क्या है? 

 बारे में: 

  • इच्छामृत्यु या "दया मृत्यु" से तात्पर्यकिसी लाइलाज या अंतिम बीमारी से पीड़ितव्यक्ति की आगे की पीड़ा को रोकने के लिये जानबूझकर उसकी मृत्यु को शीघ्र करने से है। 
  • इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार की रक्षा करना और लाइलाज चिकित्सा स्थितियों में लंबे समय तक चलने वालीव्यर्थ पीड़ा को रोकना है। 

इच्छामृत्यु के प्रकार: 

  • सक्रिय इच्छामृत्यु (Active euthanasia): 
    • किसी रोगी की प्रत्यक्षत: मृत्यु का कारण बननाजैसे कि घातक इंजेक्शन के माध्यम से। 
    • सक्रिय इच्छामृत्यु के प्रकारों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 
    • स्वैच्छिक:रोगी सचेत रूप से मृत्यु का चुनाव करता है। 
    • स्वैच्छिक नहीं:अक्षम रोगी के लिये लिया गया निर्णय। 
    • अनैच्छिक मृत्यु:बिना सहमति के हुई मृत्यु। 
  • निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive euthanasia): 
    • जब कोई रोगी अंतिम अवस्था में हो और उसके ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना न होतोजीवन रक्षक उपकरण या चिकित्सा उपचार को वापस ले लेना या रोक देना, जिससे उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हो सके। 

भारत में विधिक स्थिति: 

  • सक्रिय इच्छामृत्यु:यहभारत मेंअवैध है।भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 जानबूझकर मृत्यु का कारण बनने के आशय से किये गए कृत्यों को धारा 100 और 101 के अधीन आपराधिक मानववध या हत्या के रूप में वर्गीकृत करती है। 
  • निष्क्रिय इच्छामृत्यु:अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011)के मामले में , उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि जीवन रक्षक उपचार को विधिक रूप से रोका या वापस लिया जा सकता है। यह निर्णय लेने की क्षमता खो चुके व्यक्तियों पर भी लागू होता है। 
  • कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) के मामलेमेंउच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और अग्रिम चिकित्सा निदेशों या "लिविंग विल्स (जिन शर्तों के अधीन उपचार वापस लिया जा सकता है)" के उपयोग को वैध ठहराया। 

इच्छामृत्यु पर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश: 

उच्चतम न्यायालय ने 2023 मेंनिष्क्रिय इच्छामृत्यु प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये 2018 के इच्छामृत्यु दिशानिर्देशोंमें संशोधन किया । 

  • लिविंग विल/अग्रिम निर्देश:स्वस्थ मस्तिष्क वाले वयस्क व्यक्ति लिविंग विल बना सकते हैं। इस पर वसीयत के निष्पादक द्वारा दो साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये जाने चाहिये 
  • हस्ताक्षर को नोटरी याराजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। 
  • चिकित्सा बोर्ड की स्वीकृति:अस्पताल दो चिकित्सा बोर्डों का गठन करता है। चिकित्सा बोर्डों को 48 घंटों के भीतर अपना निर्णय सूचित करना होगा। 
  • उच्च न्यायालय की निगरानी:यदि अस्पताल बोर्ड अनुमति देने से इंकार करते हैंतो रोगी के परिजनों उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैंजो मामले की समीक्षा के लिये एक नया चिकित्सा बोर्ड गठित करता है। 

वैश्विक परिप्रेक्ष्य: 

  • निष्क्रिय इच्छामृत्यु कई देशों में स्वीकार्य है। नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों ने कठोर सुरक्षा उपायों के अधीन सक्रिय इच्छामृत्यु को विधिक मान्यता दी है। 

वाणिज्यिक विधि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66

 11-Mar-2026

पन्नालाल भंसाली बनाम भारती टेलीकॉम लिमिटेड और अन्य 

"शेयर पूँजी में कमी एक विशेष प्रस्ताव और अधिकरण द्वारा पुष्टि के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैइसके लिए किसी अनुमोदित/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है।" 

न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और संजय कुमार 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार और के. विनोद चंद्रन की पीठ नेपन्नालाल भंसाली बनाम भारती टेलीकॉम लिमिटेड और अन्य (2026)के मामले में निर्णय दिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के अधीन शेयर पूँजी में कमी करने के लिये अनुमोदित या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट एक सांविधिक पूर्वापेक्षा नहीं है। 

  • न्यायालय ने भारती टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा की गई पूँजी कटौती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अल्पसंख्यक अंशधारकों द्वारा दायर अपीलों के एक समूह को खारिज कर दियायह पुष्टि करते हुए कि अंशधारक बैठक बुलाने की सूचना में मूल्यांकन रिपोर्ट की अनुपस्थिति प्रक्रिया को अमान्य नहीं करती है। 

पन्नालाल भंसाली बनाम भारती टेलीकॉम लिमिटेड और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • भारती टेलीकॉम लिमिटेड ने पूँजी कटौती प्रक्रिया के अधीन कुछ सार्वजनिक अंशधारकों के पास विद्यमान अंशों को कम करने का निर्णय लिया है और उनके अंशों के बदले उन्हें मौद्रिक रूप से प्रतिकर दिया है। 
  • कंपनी ने एक बाहरी अभिकरण से मूल्यांकन प्राप्त कियाजिसनेअंशों की गैर-सूचीबद्ध और गैर-तरल प्रकृति के कारणबाज़ारयोग्यता क्षमता की कमी के लिये छूट (DLOM) लागू करते हुए अंश का मूल्य ₹163.25 प्रति शेयर निर्धारित किया। 
  • एक पृथक् वित्तीय संस्था की निष्पक्षता रिपोर्ट ने स्वतंत्र रूप से इस मूल्यांकन का समर्थन किया। 
  • राष्ट्रीयकंपनी विधि अधिकरण (NCLT) नेपूँजी कटौती को मंजूरी देते हुए प्रति शेयर भुगतान को बढ़ाकर ₹196.80 कर दिया। 
  • पूँजी में कटौती को अंशधारकों के भारी बहुमत द्वारा एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित किया गया। 
  • इसके होते हुए भीकुछ अल्पसंख्यक अंशधारकों ने इस प्रक्रिया को चुनौती दीयह आरोप लगाते हुए कि मूल्यांकन अनुचित था और बैठक बुलाने की सूचना के साथ अंशधारकों को मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रकटन नहीं किया गया था। 
  • अंततः पीड़ित अल्पसंख्यक अंशधारकों द्वारा दायर अपीलों के माध्यम से यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुँचा 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • न्यायालय ने यह माना किकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66पूँजी कटौती प्रक्रिया के भाग के रूप में मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने या प्रसारित करने का कोई सांविधिक दायित्त्व अधिरोपित नहीं करता हैजैसा कि विलयसमामेलन या तरजीही आवंटन के मामलों में होता है। 
  • न्यायालय ने पाया कि शेयर पूँजी में कमी कोरजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट की आवश्यकता के बिना, केवल अधिकरण द्वारा एक विशेष प्रस्ताव और पुष्टि के माध्यम से वैध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। 
  • पीठ ने धारा 232 (समामेलन/विलय) के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास दिखायाजो उपधारा (2) (घ) के अधीन स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ मूल्यांकन रिपोर्ट अनिवार्य करता हैऔर धारा 236 (2) (अल्पसंख्यक अंशों की वापसी या खरीद)जो इसी तरह की रिपोर्ट की आवश्यकता है - यह देखते हुए कि धारा 66 में ऐसी कोई आवश्यकता "स्पष्ट रूप से" विद्यमान नहीं है। 
  • न्यायालय ने अल्पसंख्यक अंशधारकों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि बैठक की सूचना में मूल्यांकन और निष्पक्षता रिपोर्टों का प्रकटन न करना गलत प्रकटन था या इससे प्रक्रिया दूषित हो गईयह मानते हुए कि पूँजी कटौती के संदर्भ में विधि में ऐसे प्रकटन की मांग नहीं की गई है। 
  • आगे यह भी कहा गया कि पूँजी कटौती की कार्यवाही के दौरान किये गए विशेषज्ञ शेयर मूल्यांकन मेंसामान्यत: न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहियेजब तक कि यह साबित न हो जाए कि मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलतपक्षपातपूर्ण या अवैध है - इनमें से कोई भी बात वर्तमान मामले में साबित नहीं हुई। 
  • तदनुसारसभी अपीलें खारिज कर दी गईं। 

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 क्या है? 

धारा 66 — शेयर पूँजी में कमी 

पूँजी को कौन कम कर सकता है? 

  • केवल शेयर पूँजी वाली कंपनियाँया प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनियाँ ही मान्य हैं। 
  • इसके लिये विशेष प्रस्तावऔरअधिकरण (NCLT) की पुष्टिआवश्यक है। 

पूँजी को कैसे कम किया जा सकता है? 

  • अवैतनिक शेयर पूँजी पर दायित्त्व को समाप्त करना/कम करना। 
  • खोई हुई या परिसंपत्तियों द्वारा अप्रतिनिधित्वित भुगतानित पूँजी को रद्द करें। 
  • कंपनी की आवश्यकताओं से अधिक चुकाई गई पूँजी का संदाय करें। 
  • प्रतिबंध:यदि कंपनी जमा राशि की वापसी या उस पर ब्याज के संदाय में बकाया है तो कटौती नहीं की जा सकती।  

अधिकरण प्रक्रिया 

  • अधिकरण केंद्र सरकाररजिस्ट्रार, SEBI (सूचीबद्ध कंपनियों) और लेनदारों को अधिसूचित करता है। 
  • लेनदारों को आपत्ति दर्ज कराने के लिये 3 मास का समय मिलता हैमौन का अर्थ है कोई आपत्ति नहीं मानी जाएगी। 
  • अधिकरण कमी की पुष्टि तभी करता है जब सभी लेनदारों के ऋण चुका दिये गए होंसुरक्षित कर दिये गए हों या उनकी सहमति प्राप्त कर ली गई हो। 
  • मंजूरी देने से पहले धारा 133 के अधीन लेखांकन मानकों के अनुपालन की पुष्टि करने वालालेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 

पुष्टि के बाद के दायित्त्व: 

  • कंपनी को अधिकरण के आदेश को निर्देशानुसार प्रकाशित करना होगा। 
  • आदेश की प्रमाणित प्रति और अनुमोदित कार्यवाही विवरण की प्रति 30 दिनोंके भीतर रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होगी। 
  • रजिस्ट्रार इसका रजिस्ट्रीकरण करता है और प्रमाण पत्र जारी करता है। 

सदस्यों का संरक्षण: 

  • किसी भी सदस्य (भूतपूर्व या वर्तमान) पर संदाय की गई राशि और घटे हुए शेयर मूल्य के बीच के अंतर से अधिक की कोई देनदारी नहीं होगी। 

लेनदारों का संरक्षण (लोपित लेनदार) 

  • यदि किसी लेनदार का नाम अनजाने में लेनदारों की सूची से छूट जाता है और कंपनी बाद में संदाय करने में विफल हो जाती हैतो रजिस्ट्रीकरण तिथि तक प्रत्येक सदस्य अपनी समापन अंशदान सीमा तक अंशदान करने के लिये उत्तरदायी होगा। 
  • यदि कंपनी का परिसमापन किया जाता है तो अधिकरण अंशदान सूची का निपटारा कर सकता है और वसूली के लिये आह्वान लागू कर सकता है। 

शास्ति: 

  • जो अधिकारी लेनदारों के नाम छुपाते हैंऋण राशि को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैंया ऐसे कृत्यों में सहायता करते हैंवेधारा 447 (कपट) के अधीन उत्तरदायी हैं। 

अपवर्जन: 

  • धारा 68 के अधीन प्रतिभूतियों की वापसी खरीद (buyback) पर यह लागूनहींहोता है।