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सिविल कानून

कर संविधि का निर्वचन का सिद्धांत

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 07-Oct-2024

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त एवं अन्य बनाम मेसर्स सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य।

"यदि किसी सांविधिक प्रावधान का दो निर्वचन संभव हैं, तो न्यायालय सामान्य तौर पर करदाता के पक्ष में तथा राजस्व के विरुद्ध प्रावधान की निर्वचन  करेगा।"

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं न्यायमूर्ति संजय करोल

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त एवं अन्य बनाम मेसर्स सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 के संदर्भ में निर्वचन शासकीय सिद्धांतों को रेखांकित किया है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त एवं अन्य बनाम मेसर्स सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • वर्तमान मामले में, प्रथम प्रतिवादी एक बिल्डर है जो एक परिसर का निर्माण करता है तथा उसे किराए पर देता है।
  • यही तथ्य प्रथम प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किराए के आधार पर CGST पर भी लागू होती है क्योंकि यह CGST अधिनियम के अंतर्गत सेवा की आपूर्ति के तुल्य है।
  • इसलिये प्रतिवादी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC ) का लाभ उठाने की कोशिश की, जिसके लिये उन्होंने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, जहाँ उन्हें CGST  की धारा 17 (5) (d) द्वारा किये गए अपवाद के कारण ITC में कटौती किये बिना किराए पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) जमा करने की सलाह दी गई।
  • प्रतिवादी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर यह घोषित करने की मांग की कि CGST अधिनियम की धारा 17 (5) (d) तथा उड़ीसा वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 (OGSA) के संबंधित प्रावधान किराए पर देने के लिये अचल संपत्ति के निर्माण पर लागू नहीं होते हैं।
  • याचिका में यह भी कहा गया कि CGST अधिनियम की धारा 17(5)(d) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन है।
  • उच्च न्यायालय ने माना कि CGST अधिनियम की धारा 17 का उद्देश्य करदाताओं को लाभ पहुँचाना है।
  • उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि करदाता को मॉल से किराये की आय पर GST का भुगतान करना आवश्यक है, तो वह मॉल के निर्माण पर भुगतान किये गए GST पर ITC का अधिकारी है।
  • उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुस्ट होकर वर्तमान अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी जिसमें CGST अधिनियम की विवादित धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कर विधान का निर्वचन के सिद्धांतों को लागू करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:
    • संविधि का निर्वचन करना विधायिका का उत्तरदायित्व है:
      • उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि कर संविधि के प्रावधान को बिना किसी संशोधन के उसी रूप में निर्वचित किया जाना चाहिये जैसा कि विधायिका की मंशा के आधार पर दिया गया है।
      • यदि उस संविधि की प्रयोज्यता किसी औचित्यहीन परिणाम की ओर ले जाती है तो उसका निर्वचन करना विधायिका का उत्तरदायित्व होगा, न कि न्यायालय की।
    • निर्वचन के लिये कठोर दृष्टिकोण:
      • यदि किसी कर विधान की दो निर्वचन हैं, तो करदाता को लाभ पहुँचाने वाला निर्वचन ही लागू किया जाना चाहिये।
      • कर विधान का निर्वचन साम्या के सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जानी चाहिये तथा कर विधान की भाषा ही निर्वचन का एकमात्र आधार होनी चाहिये ।
    • अनुमान का कोई उपयोग नहीं
      • कर विधान का निर्वचन करते समय कोई भी पूर्वधारणा या धारणा लागू नहीं की जानी चाहिये , इसका एकमात्र आधार विधान में स्पष्ट रूप से दिये गए शब्द होने चाहिये ।
      • जब विधान में कुछ विधियों के लिये स्पष्ट रूप से प्रावधान करने के लिये कोई दोष हो तो करदाता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिये ।
    • व्यापार एवं उपयोग के दौरान वाणिज्यिक आशय के रूप में समझे जाने वाले शब्द
      • जहाँ शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, वहाँ उनका निर्वचन अन्य विधानों में दी गई परिभाषाओं के आधार पर नहीं की जानी चाहिये।
    • “कर का प्रावधान” जहाँ शब्द स्पष्ट रूप से प्रावधानित किये गए हैं
      • जहाँ शब्दों का शाब्दिक निर्वचन से अन्याय कारित होता है, वहाँ ऐसे विधान का निर्वचन अन्याय को रोकने के लिये  किया जा सकता है।
  • उच्चतम न्यायालय ने भवन पर "प्लांट" शब्द की प्रयोज्यता की निर्वचन करने के लिये CGST की धारा 17(5)(d) पर निर्वचन के उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू किया तथा माना कि इसके लिये केस-टू-केस आधार पर निर्वचन की आवश्यकता है और मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या भवन किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाता है।
  • उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को वर्तमान याचिका का निर्धारण करने के लिये कार्यक्षमता एवं अनिवार्यता का परीक्षण लागू करने का आदेश दिया।
  • हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने CGST अधिनियम की धारा 17(5) (d) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

CGST  अधिनियम क्या है?

  • केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 भारत की वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था का एक प्रमुख घटक है, जिसे देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को उपयोगी बनाने के लिये लागू किया गया था।
  • CGST अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर GST लगाने और संग्रह को नियंत्रित करता है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर जैसे कई पिछले केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करता है।
  • यह करदाताओं के पंजीकरण, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यांकन, इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र और GST प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं के लिये रूपरेखा प्रदान करता है।
  • CGST अधिनियम राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) अधिनियम के साथ मिलकर कार्य करता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके।

इनपुट टैक्सेबल क्रेडिट क्या है?

  • परिभाषा:
    • इनपुट टैक्स क्रेडिट वह क्रेडिट है जिसका दावा कोई व्यवसाय, व्यवसाय के दौरान उपयोग की गई वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर चुकाए गए GST के लिये कर सकता है।
  • उद्देश्य:
    • इसका उद्देश्य व्यवसायों को उनकी कर देयता को कम करने की अनुमति देकर आपूर्ति श्रृंखला में करों (कर के ऊपर पुनः कर) के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना है।
  • प्रक्रिया:
    • जब कोई व्यवसाय अपने इनपुट (खरीद) पर GST का भुगतान करता है, तो वह इस राशि का उपयोग अपने आउटपुट (बिक्री) पर देय GST की भरपाई के लिये कर सकता है।
  • अर्हता:
    • ITC का दावा करने के लिये, इनपुट वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये किया जाना चाहिये तथा व्यवसाय के पास पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से वैध कर चालान होना चाहिये।
  • लाभ:
    • ITC व्यवसायों एवं अंतिम उपभोक्ताओं पर समग्र कर भार को कम करने में सहायता करता है, जिससे अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा मिलता है।
  • प्रतिबंध:
    • GST विधि के अनुसार, व्यक्तिगत उपभोग के लिये उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या विशिष्ट वस्तुओं के लिये ITC का दावा करने पर कुछ प्रतिबंध हैं।

CGST की धारा 17 क्या है?

  • आंशिक व्यावसायिक उपयोग:
    • जब वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग आंशिक रूप से व्यवसाय के लिये तथा आंशिक रूप से अन्य प्रयोजनों के लिये किया जाता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) व्यवसायिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किये गए हिस्से तक ही सीमित होता है।
  • कर योग्य एवं छूट प्राप्त आपूर्तियाँ:
    • आंशिक रूप से कर योग्य आपूर्तियों (शून्य-रेटेड सहित) एवं आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्तियों के लिये उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिये , ITC को कर योग्य आपूर्तियों के हिस्से तक ही सीमित रखा गया है।
  • छूट प्राप्त आपूर्ति परिभाषा:
    • रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति, प्रतिभूति लेनदेन, भूमि बिक्री एवं भवन बिक्री (अपवादों के अधीन) शामिल हैं।
    • अनुसूची III में निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर (पैराग्राफ 5 को छोड़कर)।
  • बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान:
    • उपधारा (2) का अनुपालन करने या पात्र ITC का 50% मासिक लाभ उठाने का विकल्प है।
    • 50% प्रतिबंध एक ही पैन वाले पंजीकृत व्यक्तियों के बीच आपूर्ति पर भुगतान किये गए कर पर लागू नहीं होता है।
  • अवरुद्ध क्रेडिट (ITC उपलब्ध नहीं):
    • मोटर वाहन (विशिष्ट व्यावसायिक उपयोगों के लिये अपवादों के साथ)।
    • जहाज एवं विमान (विशिष्ट व्यावसायिक उपयोगों के लिये अपवादों के साथ)।
    • मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों का सामान्य बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत एवं रखरखाव (अपवादों के साथ)।
    • खाद्य एवं पेय पदार्थ, आउटडोर खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, कॉस्मेटिक सर्जरी (अपवादों के साथ)।
    • क्लब, स्वास्थ्य एवं फिटनेस केंद्रों की सदस्यता।
    • कर्मचारियों को यात्रा लाभ (अपवादों के साथ)।
    • अचल संपत्ति निर्माण के लिये कार्य संविदा सेवाएँ (ऐसी सेवाओं की आगे की आपूर्ति को छोड़कर)।
    • स्वयं के खाते पर अचल संपत्ति के निर्माण के लिये माल/सेवाएँ।
    • वे माल/सेवाएँ जिन पर संयोजन योजना (धारा 10) के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाता है।
    • किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल/सेवाएँ (आयातित माल को छोड़कर)।
    • व्यक्तिगत उपभोग के लिये उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ/सेवाएँ।
    • खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार के रूप में वस्तुएँ।
    • धारा 74, 129 एवं 130 के अंतर्गत चुकाया गया कोई भी कर।
  • शासकीय प्राधिकार:
    • सरकार उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत ऋण निर्धारण का तरीका निर्धारित कर सकती है।
  • "संयंत्र एवं मशीनरी" की परिभाषा:
    • इसमें नींव एवं संरचनात्मक रूप से भूमि पर स्थापित मशीन, उपकरण एवं भारी मशीनरी शामिल हैं।
    • इसमें फैक्ट्री परिसर के बाहर की भूमि, भवन, नागरिक संरचनाएँ, दूरसंचार टावर एवं पाइपलाइन शामिल नहीं हैं।

CGST की धारा 17(5)(d) क्या है?

  • CGST अधिनियम की धारा 17(5)(d) में कहा गया है कि निम्नलिखित के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा:
  • "(d) किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी अचल संपत्ति (संयंत्र या मशीनरी के अतिरिक्त) के निर्माण के लिये अपने स्वयं के खाते पर प्राप्त की गई वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों, जिसमें तब भी शामिल है जब ऐसी वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों का उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है।"
    • सामान्य नियम: यह प्रावधान अचल संपत्ति के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकता है।
    • अपवाद: अवरोध "प्लांट या मशीनरी" पर लागू नहीं होता है।
    • दायरा: यह तब भी लागू होता है जब निर्माण का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये किया जाता है।
    • "अपने स्वयं के खाते पर": यह वाक्यांश बताता है कि यह प्रावधान तब लागू होता है जब कर योग्य व्यक्ति स्वयं के लिये निर्माण कर रहा हो, न कि दूसरों को निर्माण सेवाएँ प्रदान करते समय।
    • "निर्माण" की परिभाषा: इस खंड की व्याख्या निर्माण को पूंजीकरण की सीमा तक पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत को शामिल करने के लिये परिभाषित करती है।
    • "प्लांट एवं मशीनरी" परिभाषा: धारा 17 के स्पष्टीकरण के अनुसार, इस शब्द का अर्थ है नींव या संरचनात्मक रूप से भूमि पर स्थापित किये गए मशीन, उपकरण और भारी मशीनरी जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने के लिये किया जाता है। इसमें ऐसी नींव एवं संरचनात्मक उपकरण शामिल हैं, लेकिन इसमें भूमि, भवन या कोई अन्य नागरिक संरचना, दूरसंचार टावर एवं फैक्ट्री परिसर के बाहर बिछाई गई पाइपलाइन शामिल नहीं हैं।