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सांविधानिक विधि

अनुच्छेद 12 के अधीन बार एसोसिएशन राज्य नहीं हैं

 20-Jan-2026

संगीता राय बनाम नई दिल्ली बार एसोसिएशन एवं अन्य 

"बार एसोसिएशन निजी अधिवक्ताओं का एक निकाय है और अपने कार्यों के सामान्य निर्वहन मेंयह ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जिसे सार्वजनिक कार्य कहा जा सके।" 

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया 

स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ नेसंगीता राय बनाम नई दिल्ली बार एसोसिएशन और अन्य (2025)के मामले में 16 जनवरी, 2026 को एक अंतर-न्यायालय अपील को खारिज कर दियायह मानते हुए कि बार एसोसिएशनों के विरुद्ध परमादेश की मांग करने वाली रिट याचिकाएँ पोषणीय नहीं हैं क्योंकि वे निजी संस्थाएँ हैं जो भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत नहीं आती हैं।  

संगीता राय बनाम नई दिल्ली बार एसोसिएशन और अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • अपीलकर्त्तासंगीता रायवर्ष 2000 में बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता हैंजिनका नामांकन संख्या D/53-E/2000 है। 
  • वह 2000 से नियमित रूप से वकालत कर रही हैं और उन्होंने सरकारी एजेंसियों और स्वायत्त निकायों का प्रतिनिधित्व किया है। 
  • वह 2011 से भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के वरिष्ठ पैनल में हैं और साथ ही महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेडदिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम के पैनल में भी हैं। 
  • 2013 मेंश्री असगर अली नामक एक व्यक्ति नेजिसने पटियाला हाउस न्यायालय परिसर में चैंबर नंबर 279-A का आबंटित होने का दावा कियाअपीलकर्त्ता से संपर्क किया और उसे मासिक किराए पर देने का प्रस्ताव रखा।  
  • अपीलकर्त्ता ने उक्त चैंबर से किराए के आधार पर अपना कार्य करना प्रारंभ किया। 
  • एक निश्चित तिथि कोजब अपीलकर्त्ता तीस हजारी न्यायालय से लौटीतो उसने पाया कि श्री असगर अली दस अन्य व्यक्तियों के साथ ताला तोड़कर उसके कमरे में घुस गए थे। 
  • इन व्यक्तियों ने कथित तौर पर उसे धमकायाअपशब्द  कहे औरबिना किसी कारण के उसका सामान हटाने और कमरा खाली करने के लिये दबाव डाला। 
  • फरवरी, 2023 कोनई दिल्ली बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनकी सहायता करने के बजायउन्हें तुरंत चैंबर खाली करने की धमकी दी और चैंबर पर बार एसोसिएशन का ताला लगा दिया। 
  • इससे अपीलकर्त्ता असहाय हो गई क्योंकि विभिन्न सरकारी विभागों की केस फाइलों सहित उसकी संपत्ति तक उसकी पहुँच नहीं हो पा रही थीजिससे उसके पेशे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 
  • पुलिस को सूचित किया गया थालेकिन उन्होंने कथित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और लिखित परिवाद दर्ज करने से इंकार कर दियासाथ ही उन्हें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से संपर्क करने की सलाह दी। 
  • अपीलकर्त्ता ने बार एसोसिएशन और पटियाला हाउस न्यायालय के प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष कई बार अनुस्मारक भेजकर अभ्यावेदन दाखिल कियेलेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 
  • मार्च, 2023 कोकेंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष पेश होने के दौरानउन्हें एक फोन आया जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि उनकी फाइलें और दस्तावेज़ चैंबर से बाहर सड़क पर फेंक दिये गए हैं। 
  • अपीलकर्त्ता ने W.P.(C) 3331/2023 दायर कर ताला हटानेकब्जा सौंपने और बार एसोसिएशन और/या दिल्ली बार काउंसिल को उन अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का निदेश देने की मांग कीजिन्होंने कथित तौर पर आपराधिक अतिचार किया था। 
  • विद्वान एकल न्यायाधीश ने 30 अक्टूबर, 2023 को याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया। 
  • कार्यवाही के दौरानप्रभारी जिला न्यायाधीश ने अपीलकर्त्ता को अपना सामान हटाने की अनुमति दीऔर चाबियां श्री असगर अली को इस वचन के साथ सौंप दी गईं कि वे चैंबर को उप-किराए पर नहीं देंगे। 
  • मई, 2024 कोअपीलकर्त्ता ने प्रार्थना A (कब्जा मांगने) पर बल नहीं दिया और अपील प्रार्थना B (अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग) तक सीमित कर दी गई। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • न्यायालय ने यह माना किबार एसोसिएशन न तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'राज्यहै और न ही उसका कोई संस्था है, और न ही यह कोई सार्वजनिक कार्य करता है। 
  • बार एसोसिएशन निजी वकीलों के निकाय हैं जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत हैंजिनका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। 
  • बार एसोसिएशनों के कामकाज का संचालन उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशनसंविधान और नियमों द्वारा किया जाता हैन कि सांविधिक सार्वजनिक कर्त्तव्यों द्वारा। 
  • बार एसोसिएशन पूरी तरह से निजी संस्थाएँ हैं औरइन्हें किसी भी कारण से 'राज्यया उसकी संस्थाअभिकरण या प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है । 
  • बार एसोसिएशन द्वारा सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन न किये जाने की स्थिति मेंसंविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। 
  • न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्त्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही की जा सकती हैऔर अपीलकर्त्ता आपराधिक विधि के अधीन कार्यवाही शुरू करके आपराधिक प्रक्रिया को क्रियान्वित कर सकता है। 
  • दिल्ली बार काउंसिल के संबंध मेंजो कि पेशे को विनियमित करने और कदाचार के लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के कर्त्तव्य के साथ एक सांविधिक निकाय हैन्यायालय ने कहा कि अपीलकर्त्ता को परमादेश मांगने के बजाय सीधे बार काउंसिल से संपर्क करना चाहिये था। 
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि परमादेश याचिका दायर करने के लियेव्यक्ति को पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना होगाऔर केवल उनकी विफलता पर ही सांविधिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफलता के लिये परमादेश याचिका दायर की जा सकती है। 
  • न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के इस निर्णय से सहमति जताई कि रिट याचिका पोषणीय नहीं है। 
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्त्ता के पास सक्षम न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करके या दिल्ली बार काउंसिल से संपर्क करके उचित सिविल या आपराधिक कार्यवाही का सहारा लेने का विकल्प खुला है। 
  • खंडपीठ ने अपीलकर्त्ता के तर्कों में कोई दम न पाते हुए अंतर-न्यायालय अपील को खारिज कर दिया। 

भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 क्या है? 

बारे में: 

  • अनुच्छेद 12 में यह निर्धारित किया गया है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य मेंभारत की सरकार और संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के भूभाग के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में स्थित सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण सम्मिलित हैं। 
  • राज्य की परिभाषाव्यापकहै और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 
    • भारत सरकार और संसदअर्थात् संघ की कार्यपालिका और विधायिका। 
    • प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडलअर्थात् भारत के विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडल। 
    • भारत के भूभाग के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण। 

भारत के भूभाग के भीतर स्थित स्थानीय या अन्य प्राधिकारी: 

  • स्थानीय प्राधिकरण अभिव्यक्ति कोसाधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3(31)में परिभाषित किया गया है कि स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ नगर समितिजिला बोर्डआयुक्तों का निकाय या अन्य प्राधिकरण होगा जो विधिक रूप से किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिये सरकार द्वारा अधिकृत या सौंपा गया हो। 
  • स्थानीय प्राधिकरण शब्द से सामान्यत: नगरपालिकाओंजिला बोर्डोंपंचायतोंखनन बंदोबस्ती बोर्डों आदि जैसे प्राधिकरणों से होता है। राज्य के अधीन कार्य करने वालाराज्य के स्वामित्व वालाराज्य द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित कोई भी निकाय जो सार्वजनिक कार्य करता हैवह स्थानीय प्राधिकरण कहलाता है और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। 
  • अन्य प्राधिकरण शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसलियेइसकी व्याख्या में काफी कठिनाई आई है और न्यायिक मत समय के साथ परिवर्तित होता रहा है। 
  • भारत संघ बनाम आर.सी. जैन (1981)मामले में उच्चतम न्यायालय नेसंविधान सभा के अनुच्छेद 12 में निहित राज्य की परिभाषा के अंतर्गत किन निकायों को स्थानीय प्राधिकरण माना जाएगायह निर्धारित करने के लिये मानदंड निर्धारित किया। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई प्राधिकरण: 
    • स्वतंत्र विधिक अस्तित्व रखता है 
    • एक परिभाषित क्षेत्र में कार्य करना 
    • स्वयं निधियाँ एकत्र करने की क्षमता रखता है 
    • स्वायत्तता का उपभोग करता हैअर्थात् स्वशासन का। 
    • यदि किसी प्राधिकरण को विधि द्वारा ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं जो सामान्यतः नगरपालिकाओं को सौंपे जाते हैंतो ऐसे प्राधिकरण 'स्थानीय प्राधिकरणके अंतर्गत आएंगे और इसलिये संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य की श्रेणी में आएंगे 

क्या कोई निकाय अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आता है या नहीं? 

  • आर.डी. शेट्टी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (1979) के मामलेमेंन्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने पांच सूत्रीय परीक्षण दिया। यह परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए है कि कोई निकाय राज्य की एजेंसी या साधन है या नहींऔर यह इस प्रकार है – 
    • राज्य के वित्तीय संसाधनजहाँ राज्य मुख्य वित्तपोषण स्रोत हैअर्थात् संपूर्ण शेयर पूँजी सरकार के पास है। 
    • राज्य पर गहरा और व्यापक नियंत्रण। 
    • इसका कार्यात्मक स्वरूप मूल रूप से सरकारी हैजिसका अर्थ है कि इसके कार्यों का सार्वजनिक महत्त्व है या वे सरकारी प्रकृति के हैं। 
    • सरकार का एक विभाग निगम को अंतरित कर दिया गया। 
    • इसे राज्य द्वारा प्रदत्त या राज्य द्वारा संरक्षित एकाधिकार का दर्जा प्राप्त है। 
  • इस बात को इस कथन के साथ स्पष्ट किया गया कि यह परीक्षा केवल दृष्टांतदर्शक हैनिश्चायक नहीं है और इसे बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिये 

विधिक मामले: 

  • मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांता बाई (1950) के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने 'समान प्रकृतिका सिद्धांत विकसित किया। इसका अर्थ यह है कि 'अन्य प्राधिकरणअभिव्यक्ति के अंतर्गत केवल वे प्राधिकरण आते हैं जो सरकारी या संप्रभु कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्तइसमें गैर-सरकारी विश्वविद्यालयों जैसे व्यक्तिचाहे वे प्राकृतिक हों या विधिकसम्मिलित नहीं हो सकते। 
  • उज्जम्माबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1961) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त प्रतिबंधात्मक दायरे को खारिज कर दिया और यह माना कि अन्य प्राधिकारियों की व्याख्या में ‘ejusdem generis’ (समान प्रकार और प्रकृति काका सहारा नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत नामित निकायों में कोई समान वर्ग विद्यमान नहीं हैतथा उन्हें किसी भी तर्कसंगत आधार पर एक ही श्रेणी या वर्ग में नहीं रखा जा सकता 

बौद्धिक संपदा अधिकार

व्यापार चिह्न विधि में अंग्रेजी वर्णमाला का समावेश

 20-Jan-2026

एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम प्रीवेगो हेल्थकेयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड 

'A TO Z' चिह्न वर्णनात्मक प्रकृति का है। इसलियेवादी को 'A' और 'Z' अक्षरों के उपयोग पर एकाधिकार की मांग करके इन अक्षरों के उपयोग पर एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

न्यायमूर्ति तेजस कारिया 

स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम प्रीवेगो हेल्थकेयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (2025)के मामले मेंयह निर्णय दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला को व्यापार चिह्न विधि के माध्यम से एकाधिकार नहीं किया जा सकता है और एक दवा कंपनी द्वारा प्रयोग किये गए ‘A TO Z’ चिह्न को अंतरिम संरक्षण देने से इंकार कर दिया। 

एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम प्रीवेगो हेल्थकेयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी 

  • मल्टीविटामिन उत्पादों की ब्रांडिंग में 'AZ' के प्रयोग को लेकर एल्केम लैबोरेटरीज ने प्रीवेगो हेल्थकेयर के विरुद्ध वाद दायर किया। 
  • एल्केम ने तर्क दिया कि प्रीवेगो का उत्पाद 'मल्टीवेन AZ' उसके सुप्रसिद्ध ‘A TO Z’ और 'A to Z-NS' ब्रांडों का उल्लंघन करता है।  
  • एल्केम ने दावा किया कि वह 1998 से ही फार्मास्युटिकल और स्वास्थ्य पूरक उत्पादों के लिये ‘A TO Z’ चिह्न का उपयोग कर रहा है। 
  • वादी ने आरोप लगाया कि प्रीवेगो द्वारा समान स्वास्थ्य पूरकों के लिये 'AZ' का उपयोग करनाउसके लोगो और ट्रेड ड्रेस में व्यापार चिह्न उल्लंघनपासिंग ऑफ और प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) उल्लंघन के समान है।   
  • इससे पहले एल्केम लेबोरेटरीज के पक्ष में एकपक्षीय व्यादेश जारी किया गया था 
  • प्रीवेगो ने तर्क दिया कि ‘A TO Z’ एक सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला वाक्यांश है जो व्यापकता को दर्शाता है और इसमें विशिष्टता का अभाव है। 
  • प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसका चिह्न 'Multivein AZ' देखने मेंध्वनि में और अवधारणात्मक रूप से भिन्न थाजिसमें 'Multivein ' प्रमुख तत्त्व था। 
  • प्रीवेगो ने बताया कि एल्केम के पास ‘A TO Z’ शब्द के लिये वर्ग 5 में कोई वर्ड-मार्क रजिस्ट्रीकरण नहीं थाजिसमें फार्मास्युटिकल उत्पाद सम्मिलित हैं। 
  • इस मामले में मल्टीविटामिन और स्वास्थ्य पूरक श्रेणी के उत्पाद सम्मिलित थे। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • न्यायमूर्ति कारिया ने कहा, "अतः, 'A TO Z' चिह्न वर्णनात्मक प्रकृति का है।अतःवादी को 'A' और 'Z' अक्षरों के उपयोग पर एकाधिकार की मांग करके इन अक्षरों के उपयोग पर एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।" 
  • न्यायालय ने यह माना कि व्यापार चिह्न का मूल्यांकन समग्र रूप से किया जाना चाहियेन कि अलग-अलग घटकों में विभाजित करके।  
  • न्यायालय ने पाया कि ' Multivein' शब्द के जुड़ने से प्रतिवादी के चिह्न की समग्र छवि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया और उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की संभावना काफी कम हो गई। 
  • न्यायालय ने एल्केम की इस बात के लिये आलोचना की कि उसने श्रेणी 5 में 'A TO Z' के व्यापार चिह्न के लिये पहले किये गए उन आवेदनों का प्रकटीकरण नहीं किया था जिन्हें वापस ले लिया गया थाछोड़ दिया गया था या जिनका विरोध किया गया था। 
  • न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस प्रकार की जानकारी छिपाने के कारण एल्केम न्यायसंगत अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। 
  • न्यायमूर्ति कारिया ने एल्केम के प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन के दावों को खारिज कर दिया।  
  • न्यायालय ने एल्केम के पक्ष में पहले जारी किये गए एकपक्षीय व्यादेश को रद्द कर दिया। 
  • न्यायालय ने प्रीवेगो को 'Multivein AZ' चिह्न के अधीन अपने उत्पाद की बिक्री जारी रखने की अनुमति दी। 
  • निर्णय में इस बात पर बल दिया गया किव्यापार चिह्न विधि के माध्यम से अंग्रेजी वर्णमाला पर एकाधिकार नहीं किया जा सकता है। 

भारत में व्यापार चिह्न विधि क्या है? 

व्यापार चिह्न के बारे में: 

  • व्यापार चिह्न एक प्रतीकशब्दवाक्यांशडिज़ाइन या इन तत्त्वों का संयोजन है जिसका उपयोग एक कंपनी के सामान या सेवाओं को दूसरी कंपनी के सामान या सेवाओं से पहचानने और अलग करने के लिये किया जाता है। 
  • व्यापार चिह्न बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) द्वारा संरक्षित होते हैं। 
  • भारत में व्यापार चिह्न विधि व्यापार चिह्न  अधिनियम, 1999 द्वारा शासित हैजो व्यापार और वाणिज्य में उपयोग किये जाने वाले विशिष्ट चिह्नों की रक्षा करता है। 
  • एक व्यापार चिह्न में शब्दलोगोप्रतीकरंग या इनका संयोजन शामिल हो सकता है जो एक यूनिट के सामान या सेवाओं को दूसरी यूनिट से अलग करता है। 
  • व्यापार चिह्न को सरकारी अभिकरणों के पास रजिस्ट्रीकृत कराया जा सकता है जिससे दूसरों द्वारा अनधिकृत उपयोग से विधिक संरक्षण प्रदान किया जा सके। 
  • किसी चिह्न के पंजीकरण योग्य होने के लियेउसमें विशिष्टता होनी चाहिये और वह वर्णनात्मकसामान्य या सामान्यत: उपयोग में आने वाला नहीं होना चाहिये 
  • व्यापार चिह्न वर्गीकरण का श्रेणी 5 फार्मास्युटिकल उत्पादोंऔषधीय तैयारियों और स्वास्थ्य पूरकों की बात करता है। 
  • वर्णनात्मक प्रकृति वाले चिह्नों में सामान्यत: व्यापार चिह्न संरक्षण के लिये आवश्यक विशिष्टता का अभाव होता है। 
  • सामान्य वाक्यांश या वर्णमाला संयोजन जो व्यापकता को दर्शाते हैंसामान्यत: अनन्य व्यापार चिह्न संरक्षण के लिये पात्र नहीं होते हैं। 

विधायी ढाँचा: 

  • भारत में व्यापार चिह्न से संबंधित विधि में संशोधन और उसे समेकित करने के लिये व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 को अधिनियमित किया गया और 30 दिसंबर 1999 को लागू किया गया। 
  • इस अधिनियम का घोषित उद्देश्य है: " व्यापार चिह्न से संबंधित विधि में संशोधन और उसे समेकित करनेवस्तुओं और सेवाओं के लिये व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण और कपटपूर्ण चिह्नों के प्रयोग का निवारण करने का उपबंध करने के लिये एक अधिनियम।" 
  • इस अधिनियम में 13 अध्याय हैं जिनमें कुल 159 धाराएँ सम्मिलित हैंजो व्यापार चिह्न अधिकारों के रजिस्ट्रीकरणसंरक्षण और प्रवर्तन को नियंत्रित करने वाले ढाँचे को परिभाषित करती हैं। 
  • यह अधिनियम व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है और उल्लंघन के लिये शास्ति की प्रणाली स्थापित करता है। 

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री: 

  • व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की स्थापना मूल रूप से 1940 में हुई थी। 
  • वर्तमान मेंयह भारत सरकार के अधिकार के अधीनव्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए संबंधित नियमों के प्रावधानों के अधीन संचालित होता है। 
  • रजिस्ट्री का क्षेत्रीय अधिकारिता भारत के संपूर्ण भूभाग में फैली हुई है। 
  • रजिस्ट्री का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित हैजबकि इसके क्षेत्रीय शाखा कार्यालय अहमदाबादचेन्नईदिल्ली और कोलकाता में स्थित हैं। 
  • रजिस्ट्री को वस्तुओं और सेवाओं के लिये व्यापार चिह्न से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रशासन का दायित्त्व सौंपा गया हैजिसका उद्देश्य उल्लंघन और कपटपूर्ण उपयोग के विरुद्ध मजबूत संरक्षण सुनिश्चित करना है।  
  • भारत द्वारा मैड्रिड प्रोटोकॉल में सम्मिलित होने के पश्चात्—जो कि मैड्रिड प्रणाली के अधीन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है और व्यापार चिह्न के वैश्विक रजिस्ट्रीकरण को नियंत्रित करती है— व्यापार चिह्न रजिस्ट्री दोहरी भूमिका में कार्य करती है: भारतीय स्वामियों द्वारा दायर अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिये मूल कार्यालय के रूप मेंऔर उन आवेदनों के लिये नामित कार्यालय के रूप में जिनमें भारत को संरक्षण चाहने वाले देश के रूप में पहचाना गया है।  
  • व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का संचालन पेटेंटडिजाइन और व्यापार चिह्न के कंट्रोलर जनरल के नेतृत्व में होता हैजो व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रार के रूप में पदेन कार्य करते हैं। 

व्यापार चिह्न उल्लंघन और पासिंग ऑफ : 

  • व्यापार चिह्न का उल्लंघन तब होता है जब कोई अनाधिकृत पक्ष स्वामी की अनुमति के बिना किसी ऐसे चिह्न का उपयोग करता है जो रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के समान या भ्रामक रूप से मिलता-जुलता हो।  
  • उल्लंघन के परिणामस्वरूप विधिक कार्यवाही हो सकती हैजिसमें क्षतिपूर्तिव्यादेश और आपराधिक दण्ड सम्मिलित हैं। 
  • पासिंग ऑफ एक सामान्य विधिक उपचार है जो अपंजीकृत चिह्नों की रक्षा करता है जहाँ एक पक्षकार अपने माल या सेवाओं को दूसरे के माल या सेवाओं के रूप में मिथ्या रूप से प्रस्तुत करता है।  
  • पासिंग ऑफ के सफल दावे के लियेवादी को सद्भावनादुर्व्यपदेशन और नुकसान या नुकसान की संभावना को साबित करना होगा। 
  • भ्रम की संभावना का निर्धारण करते समय न्यायालय चिह्नों का समग्र रूप से मूल्यांकन करते हैंन कि उन्हें पृथक्-पृथक् घटकों में विभाजित करके। 
  • चिह्नों के बीच संभावित भ्रम का मूल्यांकन करते समय दृश्यध्वन्यात्मक और वैचारिक समानताओं पर विचार किया जाता है। 
  • किसी संयुक्त चिह्न का प्रमुख तत्त्व समग्र प्रभाव और विशिष्टता को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

रखरखाव संबंधी आवश्यकताएँ: 

  • किसी व्यापार चिह्न के विधिक संरक्षण को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसका नियमित एवं वास्तविक उपयोग उन माल या सेवाओं के संदर्भ में किया जाएजिनके लिए वह रजिस्ट्रीकृत है 
  • यदि कोई व्यापार चिह्न लंबे समय तक उपयोग में नहीं लाया जातातो वह निरस्तीकरण अथवा अवैध/अप्रभावी घोषित किया जा सकता है।