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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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सांविधानिक विधि

बाल अभिरक्षा विवादों में बंदी प्रत्यक्षीकरण का समावेश

 12-Feb-2026

अकुल कुमार दिनेशभाई राणा और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 

"किसी अवयस्क लड़की की उसकी माता के साथ अभिरक्षा को कभी भी विधिविरुद्ध अभिरक्षा या अवैध कारावास नहीं माना जा सकताविशेषत: तब जब बालक की अभिरक्षा के संबंध में माता-पिता के बीच कोई कार्यवाही लंबित न हो।" 

न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा और न्यायमूर्ति डी.एम. व्यास 

स्रोत:गुजरात उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा और न्यायमूर्ति डी.एम. व्यास की खंडपीठ नेअकुलकुमारा दिनेशभाई राणा और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2026)के मामले में यह निर्णय दिया कि कार्यरत माता द्वारा अपनी अवयस्क पुत्री को देखरेख और पालन-पोषण के लिये अपने माता-पिता के पास छोड़ने की व्यवस्था अवैध परिरोध नहीं हैऔर वैवाहिक विवाद में बच्चे की अभिरक्षा या कल्याण के प्रश्नों को हल करने के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय नहीं है। 

अकुलकुमारा दिनेशभाई राणा और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2026) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • यह याचिका दो सरकारी कर्मचारियों के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित हैजो चार वर्ष की एक अवयस्क बच्ची के माता-पिता हैं। 
  • निरंतर सेवा तबादलों के कारणमाता-पिता दोनों को कुछ समय के लिये पृथक् स्थानों पर तैनात किया गयाजिसके बाद अंततः वे कच्छ जिले में एक साथ रहने लगे। 
  • जब दोनों पक्षकार पृथक् रहने लगेतो तबादले के बाद पिता दूसरे शहर में चले गएऔर लगभग एक वर्ष बादउन्होंने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का प्रस्ताव देते हुए एक विधिक नोटिस जारी किया। 
  • तत्पश्चात् माता ने पिता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन आपराधिक परिवाद दर्ज कराया 
  • अगस्त 2023 मेंमाता चार वर्षीय बच्चे को अपने मायके ले गईजहाँ बच्चा नाना-नानी के साथ रहने लगा। 
  • पिता ने अभिकथित किया कि यह व्यवस्था उनकी इच्छा के विरुद्ध की गई थीऔर इस तथ्य की ओर इशारा किया कि उन्होंने बच्चे की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की थी और बच्चे को ले जाने से कुछ समय पहले ही स्कूल की फीस का संदाय किया थाऔर यह तर्क दिया कि यह निर्णय एकतरफा लिया गया था। 
  • माता का कहना था कि चूँकि दोनों माता-पिता नौकरी करते थेइसलिये परिवार के सहयोग के बिना एक छोटे बच्चे की देखरेख करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो गया थाऔर इसलिये उसने बच्चे की देखरेख में अपने माता-पिता की सहायता मांगी।
  • पिता ने गुजरात उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर माता और उसके नातेदार द्वारा अवयस्क बच्चे को अवैध रूप से निरोध में रखने का आरोप लगाया और बच्चे को न्यायालय के समक्ष पेश करने के साथ-साथ उसकी अभिरक्षा उसे सौंपने का निदेश देने की मांग की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • न्यायालय ने प्रारंभ में ही यह बात नोट की कि किसी भी लंबित अभिरक्षा कार्यवाही या विद्यमान अभिरक्षा आदेशों की अनुपस्थिति मेंचार वर्षीय बच्ची को उसकी माता के पास अभिरक्षा में रखना कभी भी विधिविरुद्ध अभिरक्षा या अवैध परिरोध के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। 
  • पीठ ने टिप्पणी की कि बच्चे की कम आयु को देखते हुएबच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्राथमिक उत्तरदायित्त्व स्वाभाविक रूप से पिता की बजाय माता पर होगी। 
  • न्यायालय ने कार्यरत दंपतियों द्वारा छोटे बच्चों के पालन-पोषण में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को स्वीकार किया और कहा कि यदि कोई कार्यरत माता बच्चे के सुरक्षित वातावरण में पालन-पोषण को सुनिश्चित करने के लिये अपने माता-पिता की सहायता लेने का निर्णय करती हैतो पिता को ऐसी व्यवस्था को अवैध अभिरक्षा या विधिविरुद्ध परिरोध करार देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 
  • पीठ ने दृढ़ता से कहा कि पिता की ऐसी व्यवस्था से असहमति इसे विधिविरुद्ध नहीं बनाती हैयह कहते हुए कि यह व्यवस्था एक माता द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि उसकी पुत्री की अच्छी तरह से देखरेख की जाएऔर यहपिता को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का अधिकार नहीं देगा। 
  • न्यायालय ने पिता की इस दलील को नामंजूर कर दिया कि बच्चे के कल्याण के लिये तत्काल अभिरक्षा अंतरण आवश्यक हैऔर यह माना कि वैवाहिक विवाद में बच्चे की अभिरक्षा या कल्याण के प्रश्नों का निर्णय करने के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण उपयुक्त उपचार नहीं है। 
  • पीठ ने निदेश दिया कि अंतरिम या स्थायी अभिरक्षा के लिये कोई भी दावा सक्षम कुटुंब न्यायालय के समक्ष बच्चे के कल्याण के मुद्दे पर उचित साक्ष्य प्रस्तुत करके ही किया जाना चाहिये 
  • तदनुसारबंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी गई। 

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) क्या है? 

अर्थ और प्रकृति: 

  • हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है " तुम शरीर को प्रस्तुत करो।" 
  • यह एक विधिक प्रक्रिया है जो अवैध रूप से निरोध में लिये गए व्यक्तियों के लिये उपचारात्मक उपाय के रूप में कार्य करती है। 
  • इसका मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध निरोध या कारावास से छोड़ना है। 
  • यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश है जिसमें बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश करने और यह जांचने का निदेश दिया जाता है कि गिरफ्तारी वैध थी या नहीं। 
  • यह रिट किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार का अवधारण करती है। 

सांविधानिक उपबंध: 

  • अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।  
  • अनुच्छेद 32के अधीनउच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिये रिट जारी करता है। 
  • अनुच्छेद 226के अधीनउच्च न्यायालयों के पास विधिक और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन दोनों के लिये रिट जारी करने की व्यापक अधिकारिता है। 
  • उच्चतम न्यायालय को भारत की क्षेत्रीय सीमा के भीतर और बाहर स्थित सभी प्राधिकारियों पर अधिकारिता प्राप्त है। 
  • उच्च न्यायालय उन मामलों से निपटते हैं जब उस अधिकार पर उनका नियंत्रण होता है और वाद-हेतुक उनकी अधिकारिता के भीतर उत्पन्न होता है। 

कौन आवेदन कर सकता है: 

  • वह व्यक्ति जो अवैध रूप से परिरोध या निरुद्ध किया गया हो 
  • कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मामले के हित से अवगत हो।  
  • मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से अनुच्छेद 32 या 226 के अधीन आवेदन दाखिल करता है। 
  • जैसा कि शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983)के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि निरुद्ध व्यक्ति स्वयं आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ होतो उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति आवेदन दायर कर सकता है 

जब याचिका खारिज हो जाती है: 

  • जब न्यायालय को निरुद्धकर्ता पर अधिकारिता प्राप्त न हो। 
  • जब निरोध किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से संबंधित हो। 
  • जब निरुद्ध व्यक्ति पहले ही मुक्त किया जा चुका हो 
  • जब दोषों को दूर करके परिरोध को वैध ठहराया गया हो। 
  • जब कोई सक्षम न्यायालय गुण-दोष के आधार पर याचिका खारिज कर देता है। 

प्रकृति और दायरा: 

  • यह एक प्रक्रियात्मक रिट हैन कि एक सार रिटजैसा किकानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग (1974) के मामले में यह निर्णय दिया गया है।  
  • इस पद्धति में केवल शरीर को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बजाय तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करके निरोध की वैधता पर बल दिया जाता है। 
  • यह रिट याचिका न केवल सदोष परिरोध से अपितु निरोध रखने वाले अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार और विभेद से संरक्षण के लिये भी दायर की जा सकती हैजैसा किसुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) के मामले में कहा गया है। 
  • पूर्व-न्याय (res judicata) का सिद्धांत अवैध परिरोध के मामलों पर लागू नहीं होतानए आधारों के साथ क्रमिक याचिकाएँ दायर की जा सकती हैं। 

सबूत का भार: 

  • निरोध में रखने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी पर यह साबित करने का भार होता है कि निरोध विधिक आधार पर था।  
  • यदि बंदी प्राधिकारी की अधिकारिता से बाहर विद्वेषपूर्ण परिरोध का आरोप लगाता हैतो सबूत का भार बंदी पर आ जाता है। 

सिविल कानून

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये उपदान (ग्रेच्युटी) का समावेशन

 12-Feb-2026

मनोहरन बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य (संबंधित मामलों सहित) 

"कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियमोंकेंद्रीय सरकारी कर्मचारी के दर्जे और उपदान के लिये उपदान संदाय अधिनियम के अधीन मिलने वाले लाभों का दावा नहीं कर सकते।" 

न्यायमूर्ति पंकज मिथल और एस.वी.एन. भट्टी 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति पंकज मिथल और एस.वी.एनभट्टी की पीठ नेएन. मनोहरन बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य (2026)के मामले में निर्णय दिया कि परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अधीन संचालित तूतीकोरिन स्थित भारी जल संयंत्र (HWP) के सेवानिवृत्त कर्मचारीउपदान संदाय अधिनियम, 1972 ((PG Act) के अधीन उपदान के हकदार नहीं हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होने के नातेजो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित हैंवे उपदान संदाय अधिनियम की धारा 2(ङ) के अपवर्जन खण्ड के अंतर्गत आते हैं।  

एन. मनोहरन बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य (2026) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • अपीलकर्त्ता परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अधीन कार्यरत तूतीकोरिन स्थित भारी जल संयंत्र (HWP) के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे।   
  • उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन अपनी ग्रेच्युटी की गणना को चुनौती दीयह तर्क देते हुए कि वे उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन अधिक राशि के हकदार थेऔर अंतर राशि के संदाय की मांग की।  
  • नियंत्रण प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए माना कि भारी जल संयंत्र (HWP) एक "उद्योग" की श्रेणी में आता है और इसलिये उपदान संदाय अधिनियम के दायरे में आता है। मद्रास उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने इस मत का समर्थन किया। 
  • तथापिमद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस निर्णय को पलट दियायह मानते हुए कि चूँकि भारी जल संयंत्र (HWP) के सेवानिवृत्त कर्मचारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों द्वारा शासित हैंइसलिये वे उपदान संदाय अधिनियम की धारा 2(ङ) के अपवर्जन खण्ड के अंतर्गत आते हैंऔर इसलिये उपदान संदाय अधिनियम के अधीन ग्रेच्युटी का दावा करने के हकदार "कर्मचारी" नहीं हैं। 
  • इसी के चलते उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई।  
  • यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपदान संदाय अधिनियम की धारा 2(ङ) के अनुसारकर्मचारी की परिभाषा में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है और किसी अन्य अधिनियम या किसी नियम द्वारा शासित होता है जो उपदान के संदाय का प्रावधान करता है। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • उच्चतम न्यायालय ने खंडपीठ के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और अपील खारिज कर दी। 
  • न्यायमूर्ति भट्टी द्वारा लिखित निर्णय में यह टिप्पणी की गई कि उपदान संदाय अधिनियम की धारा 2(ङ) के अंतर्गत अपवर्जन खण्ड स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इसके दायरे से बाहर रखता हैजिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता उपदान संदाय अधिनियम के अधीन ग्रेच्युटी का दावा करने के हकदार "कर्मचारी" नहीं थे।       
  • न्यायालय ने प्रत्यर्थी के इस तर्क का समर्थन किया: "कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियमों का लाभकेंद्रीय सरकारी कर्मचारी का दर्जाजबकि ग्रेच्युटी के लिये उपदान संदाय अधिनियम के अधीन लाभ का दावा नहीं कर सकते।" 
  • अपीलकर्त्ताओं नेम्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम धर्म प्रकाश शर्मा (1998) के मामले का हवाला दिया था, जिसमें न्यायालय ने केंद्रीय सिविल सेवा नियमों को अपनाते हुए भी उपदान संदाय अधिनियम के लाभों को बरकरार रखा था। पीठ ने तथ्यों के आधार पर उस मामले को अलग बताया और कहा कि MCD कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं अपितु एक सांविधिक निगम के कर्मचारी हैं। इसके विपरीतभारी जल संयंत्र (HWP) कर्मचारी प्रत्यक्षतः सरकारी ढाँचे का भाग हैं। 
  • न्यायालय ने टिप्पणी की: "संघटनस्थापना और निरंतरता की परीक्षा करने परहम भारी जल संयंत्र (HWP) की प्रकृति को परमाणु ऊर्जा विभाग के एक सहायक अंग के रूप में देखते हैं... इसलिये, कर्मचारी उपदान संदाय अधिनियम की धारा 2(ङ) के अपवर्जन खण्ड के अंतर्गत आते हैं।"  
  • तदनुसारअपील खारिज कर दी गई। 

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 क्या है? 

परिचय: 

  • उपदान संदाय अधिनियम, 1972 एक केंद्रीय विधान है जो कारखानोंखानोंतेल क्षेत्रोंबागानोंबंदरगाहोंरेलवे कंपनियोंदुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को उपदान के संदाय का प्रावधान करता है 
  • उपदान एकमुश्त संदाय है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को निरंतर अवधि में प्रदान की गई सेवाओं के लिये कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। 
  • एक कर्मचारी पाँच या उससे अधिक वर्षों की निरंतर सेवा पूरी करने पर उपदान (ग्रेच्युटी) के लिये पात्र हो जाता हैऔर यह त्यागपत्रसेवानिवृत्तिमृत्यु या असमर्थता के समय देय होती है। 
  • इस अधिनियम का उद्देश्य लंबे समय तक सेवा करने के पश्चात् कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 

धारा 2(ङ) के अधीन अपवर्जन के आधार के रूप में उपदान: 

  • उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन धारा 2(ङ) यह परिभाषित करती है कि अधिनियम के अधीन उपदान का दावा करने के उद्देश्य से कौन "कर्मचारी" के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। 
  • इस परिभाषा में विशेष रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया गया है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है और किसी अन्य अधिनियम या किसी नियम द्वारा शासित होता है जो उपदान के संदाय का प्रावधान करता है। 
  • यह उपबंध सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो पहले से ही अपने सेवा नियमोंजैसे कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन उपदान लाभ प्राप्त कर रहे हैंउन्हें उपदान संदाय अधिनियम के अधीन उपलब्ध उच्च या भिन्न लाभों का दावा करने की अनुमति नहीं है। 
  • यह अपवाद विधायी आशय को दर्शाता है कि उपदान संदाय अधिनियम उन कर्मचारियों को बताने के लिये बनाया गया था जिनके पास सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिये कोई अन्य सांविधिक सुरक्षा नहीं थीन कि उन लोगों के लिये जो पहले से ही एक व्यापक सरकारी योजना के अंतर्गत आते थे। 

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 

  • केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 1 जून 1972 को लागू हुए और इन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाया गया है। 
  • ये नियम 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैंजिनमें रक्षा सेवाओं में स्थायी रूप से नियुक्त सिविल सरकारी कर्मचारी और संघ के मामलों से संबंधित पद शामिल हैंजो पेंशन योग्य प्रतिष्ठानों के अंतर्गत आते हैं। 
  • ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये अधिवर्षिता पेंशनसेवानिवृत्ति पेंशनविकलांगता पेंशनपारिवारिक पेंशन और उपदान को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक ढाँचा प्रदान करते हैंजिससे उनके सेवानिवृत्ति लाभ इस योजना के अंतर्गत पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं। 
  • 2025 मेंवित्त विधेयक के भाग के रूप में एक सत्यापन विधान पारित किया गया थाजिसमें यह पुष्टि की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के लिये बनाए गए सभी नियम - जिनमें इसके अधीन जारी किये गए सभी निदेश शामिल हैं - जून 1972 से प्रभावी रूप से मान्य हैं।