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सिविल कानून
त्यागपत्र बनाम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: पेंशन और उपदान अधिकार
« »10-Dec-2025
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अशोक कुमार डबास (विधिक वारिसों के माध्यम से मृत) बनाम दिल्ली परिवहन निगम "सेवा से त्यागपत्र देने पर पूर्व सेवा और पेंशन लाभों की समाप्ति हो जाती है, किंतु कर्मचारी त्यागपत्र के होते हुए भी उपदान और अवकाश नकदीकरण के हकदार बने रहते हैं।" न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और मनमोहन |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
अशोक कुमार डबास (विधिक वारिसों के माध्यम से मृत) बनाम दिल्ली परिवहन निगम (2025) के मामले में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि सेवा से त्यागपत्र देने पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 के अधीन पेंशन लाभ का समपहरण हो जाता है, जबकि त्यागपत्र के पश्चात् भी उपदान (ग्रेच्युटी) और छुट्टी नकदीकरण के अधिकार को बरकरार रखा गया।
अशोक कुमार डबास बनाम दिल्ली परिवहन निगम (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अशोक कुमार डबास को 1985 में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) में कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था।
- 1992 में, उन्होंने निगम द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 16 दिनांक 27.11.1992 के माध्यम से शुरू की गई नई पेंशन योजना का विकल्प चुना।
- लगभग 30 वर्षों तक सेवा देने के बाद 07.08.2014 को उन्होंने पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया ।
- उनका त्यागपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा 19.09.2014 को स्वीकार कर लिया गया।
- बाद में, 13.04.2015 को उन्होंने अपना त्यागपत्र वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे निगम ने 28.04.2015 को अस्वीकार कर दिया।
- 15.10.2015 को, मृतक कर्मचारी ने उपदान, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण और पेंशन सहित अपने सेवानिवृत्ति लाभों को जारी करने का अनुरोध किया।
- 23.10.2015 को निगम ने उन्हें सूचित किया कि उनके त्यागपत्र के बाद से वे केवल भविष्य निधि के हकदार हैं और किसी अन्य लाभ के नहीं।
- अपने सेवाकाल के दौरान, कर्मचारी को पाँच बार निलंबित किया गया, अवचार के लिये नौ बार चेतावनियाँ दी गईं, तथा सात बार बड़ी और छोटी सजाएँ दी गईं।
- कर्मचारी ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष एक आवेदन (O.A. No.4645/2015) दायर किया, जिसे 24.09.2018 को खारिज कर दिया गया।
- उनके पुनरीक्षण आवेदन (आरए संख्या 207/2018) को भी अधिकरण ने 29.10.2018 को खारिज कर दिया।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकरण के आदेशों को बरकरार रखते हुए 20.12.2022 को उनकी रिट याचिका (W.P.(C) No.13642/2018) खारिज कर दी।
- कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात्, उसके विधिक उत्तराधिकारियों ने पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से इंकार किये जाने को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
पेंशन लाभों के संबंध में:
- न्यायालय ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 के नियम 26(1) की जांच की, जिसमें कहा गया है कि त्यागपत्र के परिणामस्वरूप पूर्व सेवा का समपहरण हो जाता है जब तक कि लोक हित में वापसी की अनुमति न दी जाए।
- न्यायालय ने बी.एस.ई.एस. यमुना पावर लिमिटेड बनाम घनश्याम चंद शर्मा (2020) का हवाला देते हुए त्यागपत्र और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच अंतर पर बल दिया और कहा कि त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने से नियम 26 निरर्थक हो जाएगा।
- न्यायालय ने यह माना कि 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद, नियम 26 के अधीन त्यागपत्र पर पूर्व सेवा समाप्त हो जाती है, जिससे पेंशन के दावे अग्राह्य हो जाते हैं।
उपदान के संबंध में:
- न्यायालय ने उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 की परीक्षा की, जो त्यागपत्र के मामलों सहित पाँच वर्ष की सेवा के पश्चात् सेवा समाप्ति पर उपदान प्रदान करती है।
- न्यायालय ने गौर किया कि अधिनियम की धारा 5 के अधीन दिल्ली परिवहन निगम के लिये कोई छूट अधिसूचना विद्यमान नहीं थी।
- न्यायालय ने यह माना कि उपदान पेंशन से अलग एक सांविधिक अधिकार है और त्यागपत्र की स्थिति में भी इसे नकारा नहीं जा सकता।
छुट्टी के नकदीकरण पर:
- प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने यह बात स्वीकार की कि मृतक कर्मचारी को अवकाश नकदीकरण देय था।
- न्यायालय ने परिवार के सदस्यों को अवकाश नकदीकरण के संदाय का निदेश दिया।
न्यायालय के निदेश
- मृतक कर्मचारी के विधिक वारिसों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार उपदान राशि प्राप्त करने का हकदार माना गया।
- उन्हें अवकाश नकदीकरण के रूप में राशि प्राप्त करने का भी हकदार माना गया।
- न्यायालय ने निदेश दिया कि देय राशि (उपदान और अवकाश नकदीकरण) का संदाय त्यागपत्र की तारीख से संदाय होने तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित छह सप्ताह के भीतर किया जाए।
- इस सीमा तक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।
त्यागपत्र और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में क्या अंतर है?
त्यागपत्र:
- त्यागपत्र एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा एक कर्मचारी तत्काल या निर्दिष्ट प्रभाव से अपनी नौकरी समाप्त कर देता है।
- केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 के नियम 26 के अधीन, त्यागपत्र के परिणामस्वरूप पूर्व सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाती है, जब तक कि लोक हित में वापसी की अनुमति न दी जाए।
- जो कर्मचारी त्यागपत्र देता है, वह अपनी पूरी की गई सेवा के वर्षों की परवाह किये बिना पेंशन लाभ के लिये पात्र नहीं रह जाता है।
- सेवाकाल के दौरान किसी भी समय त्यागपत्र दिया जा सकता है, इसके लिये न्यूनतम सेवा अवधि की कोई आवश्यकता नहीं है।
- त्यागपत्र के विधिक परिणाम स्वरूप नियोजन संबंध तत्काल समाप्त हो जाता है और पेंशन के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति:
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के नियम 48 और 48-ए द्वारा शासित होती है।
- नियम 48 के अधीन 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति है, जिसमें पेंशन का अधिकार प्राप्त होता है।
- नियम 48-क पेंशन लाभ के साथ 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति देता है।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने का नोटिस देना आवश्यक है।
- स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी 1972 के नियमों के नियम 36 के अनुसार सेवानिवृत्ति पेंशन का हकदार है।
- कर्मचारी को अर्हता प्राप्त सेवा अवधि के दौरान अर्जित सभी पेंशन लाभ प्राप्त होते रहते हैं।
प्रमुख विधिक अंतर:
- बी.एस.ई.एस. यमुना पावर लिमिटेड बनाम घनश्याम चंद शर्मा (2020) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं कर सकतीं क्योंकि यह नियम 26 को निरर्थक बना देगा।
- यह अंतर सेवा विधि का मूलभूत सिद्धांत है और सहानुभूतिपूर्ण विचारों के आधार पर इसे धुंधला नहीं किया जा सकता है।
- कर्मचारी के आवेदन का उद्देश्य और स्वरूप यह अवधारित करता है कि यह त्यागपत्र है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, न कि पश्चात्वर्ती निर्वचन।
उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान अधिकार क्या हैं?
अधिनियम के बारे में:
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972 एक ऐसा विधायन है जो कारखानों, खदानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को उपदान के संदाय का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम उपदान की पात्रता, गणना और संदाय के लिये नियम स्थापित करता है, जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को पाँच वर्ष या उससे अधिक समय तक निरंतर सेवा प्रदान करने पर दिया जाने वाला सेवानिवृत्ति लाभ है।
उपदान के बारे में:
- उपदान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली एकमुश्त राशि है, जो कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिये प्रशंसा के प्रतीक के रूप में दी जाती है।
- यह एक सांविधिक लाभ है जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 द्वारा शासित है।
- अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने के बाद नियोजन की समाप्ति पर उपदान (ग्रेच्युटी) देय होता है।
उपदान संदाय के आधार:
- पेंशन (विहित आयु पर सेवानिवृत्ति)।
- सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र।
- दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या असमर्थता।
- मृत्यु या असमर्थता के मामलों में पाँच वर्ष की सेवा आवश्यकता आवश्यक नहीं है।
प्रमुख विशेषताऐं:
- कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या त्यागपत्र देने की स्थिति में भी उपदान का संदाय किया जाता है, बशर्ते उसने पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
- नियोक्ता उस कर्मचारी को उपदान देने से इंकार नहीं कर सकता जिसने अर्हक सेवा अवधि पूरी कर ली है।
- जब तक कि समुचित सरकार द्वारा धारा 5 के अंतर्गत विशेष रूप से छूट न दी जाए, सभी प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।
- उपदान पेंशन से अलग है और यह सेवा नियमों से स्वतंत्र एक सांविधिक अधिकार है।
- उपदान की राशि की गणना अंतिम वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है।