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आपराधिक कानून
विद्वेषपूर्ण अभिभावक सिंड्रोम
09-Feb-2024
X बनाम Y “लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, जिसका उद्देश्य बालकों को दुर्व्यवहार से बचाना है, अपराध में अग्रिणी व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।” न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना |
स्रोत: कर्नाटक उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विद्वेषपूर्ण अभिभावक सिंड्रोम की उभरती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के प्रावधान, जो बालकों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिये हैं, अपराध में अग्रिणी व्यक्तियों इसका द्वारा इनका दुरुपयोग किया जा रहा है।
इस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, प्रतिवादी शिकायतकर्त्ता है।
- प्रतिवादी एवं श्रीमती. श्रुति कावेरी अय्यर का विवाह 26 अप्रैल, 2007 को हुआ और इस विवाह से एक बेटी का जन्म हुआ।
- इस आधार पर कि प्रतिवादी और बच्चे की माँ के बीच संबंध खराब हो गए, इसका अंत विवाह-विच्छेद में हुआ और बच्चे की अभिरक्षा माँ के पास ही रही।
- इसके बाद, प्रतिवादी ने बच्चे की अभिरक्षा की मांग करते हुए पारिवारिक न्यायालय में मामला दायर किया।
- माँ ने अपनी बेटी की अभिरक्षा बहाल करने की मांग करते हुए एक निष्पादन याचिका दायर की।
- इसके बाद, प्रतिवादी ने वर्तमान याचिकाकर्त्ता, जो बच्चे की माँ का तीसरा पति है, के विरुद्ध POCSO अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत शिकायत दर्ज की।
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्त्ता उसे परेशान करने के लिये बच्चे का इस्तेमाल कर रही थी। उसने बताया कि POCSO अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के आरोप की कोई अफवाह नहीं थी
- प्रतिवादी ने POCSO अधिनियम की धारा 29 का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया, जो अभियुक्त के विरुद्ध एक उपधारणा बनाती है।
- इसके बाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक वर्तमान याचिका दायर की गई जिसे बाद में न्यायालय ने अनुमति दे दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि एक मासूम बच्चे का इस्तेमाल प्रतिवादी, बच्चे की माँ के पूर्व पति द्वारा माँ और वर्तमान याचिकाकर्त्ता को परेशान करने के लिये किया जा रहा है। यदि वर्तमान याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध आगे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह प्रतिवादी द्वारा कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा। बच्चे की मासूमियत से छेड़छाड़ की जाती है; एक संघर्षरत माता-पिता द्वारा उसकी भावनाओं का उपयोग और दुरुपयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि जब माता-पिता झगड़ने लगते हैं, तो सबसे अधिक पीड़ा बच्चे को होती है।
- न्यायालय ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि POCSO अधिनियम के प्रावधान, जो बालकों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिये हैं, अपराध में अग्रिणी व्यक्तियों इसका द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।
- न्यायालय ने विद्वेषपूर्ण अभिभावक सिंड्रोम पर चिंता व्यक्त की, जिसके तहत एक विद्वेषपूर्ण माता-पिता बच्चे को अलग करके, बच्चे से मिलने से इनकार करके और बच्चों से झूठ बोलकर दूसरे माता-पिता को दंडित करने के प्रयासों में संलग्न होते हैं।
प्रासंगिक कानूनी प्रावधान क्या हैं?
POCSO अधिनियम, 2012:
परिचय:
- यह अधिनियम वर्ष 2012 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत पारित किया गया था।
- यह बालकों को लैंगिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य सहित अपराधों से बचाने के लिये बनाया गया एक व्यापक कानून है।
- यह एक लिंग तटस्थ अधिनियम है और बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि महत्त्व का विषय मानता है।
- यह ऐसे अपराधों और संबंधित मामलों तथा घटनाओं की सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है।
- POCSO संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा इस अधिनियम में प्रवेशन यौन उत्पीड़न और गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिये सज़ा के रूप में मृत्युदंड की शुरुआत की गई थी।
- इस अधिनियम की धारा 4 में प्रवेशन यौन उत्पीड़न के लिये सज़ा का प्रावधान है।
- इस अधिनियम की धारा 2(1)(d) के तहत, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है।
POCSO अधिनियम की धारा 11:
- इस अधिनियम की धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से-
(i) कोई शब्द कहता है या ध्वनि या कोई अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा; या
(ii) किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके; या
(iii) अश्लील प्रयोजनों के लिये किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है; या
(iv) बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रानिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार-बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है; या
(v) बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का, इलेक्ट्रानिक, फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है; या
(vi) अश्लील प्रयोजनों के लिये किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिये परितोषण देता है।
POCSO अधिनियम की धारा 12:
- यह धारा लैंगिक उत्पीड़न के लिये सज़ा से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक को हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और ज़ुर्माने से भी दंडनीय होगा।
POCSO अधिनियम की धारा 29:
- यह धारा कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि जहाँ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिये अभियोजित किया गया है वहाँ विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।
आपराधिक कानून
प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में समन
09-Feb-2024
सुंदर लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य "एक साक्षी को प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है जिसे अभियोजन सूची में दिखाया गया था लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच नहीं की गई थी।" न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और एस. वी. एन. भट्टी |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, सुंदर लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि एक साक्षी को प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है जिसे अभियोजन सूची में दिखाया गया था लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच नहीं की गई थी।
सुंदर लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, अपीलकर्त्ता शादीशुदा था और उसकी पत्नी (मृतक) ने अपनी मर्ज़ी से ज़हरीले पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या कर ली।
- इसके बाद, मृतिका के रिश्तेदारों द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्त्ता और उसके रिश्तेदार दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतिका को परेशान करते थे तथा शिकायतकर्त्ता-रिश्तेदारों को सूचित किये बिना उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर देते थे।
- आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 304B व 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 व 4 के तहत दायर किया गया था।
- अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में मृतक के भाई प्रदीप का उल्लेख किया गया था।
- हालाँकि, मुकदमे के दौरान, प्रदीप को अभियोजन पक्ष द्वारा बिना पूछताछ के आरोपमुक्त कर दिया गया।
- अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया।
- अपीलकर्त्ता ने प्रदीप को समन करने की मांग करते हुए CrPC की धारा 233 के तहत एक आवेदन दायर किया।
- ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज़ कर दिया और यहाँ तक कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी अपीलकर्त्ता की मांग को खारिज़ कर दिया।
- इसके बाद, अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसे बाद में न्यायालय ने अनुमति दे दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि दोनों न्यायालयों द्वारा अपीलकर्त्ता के अनुरोध को अस्वीकार करना गलत है, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से, प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से जिस साक्षी से पूछताछ की मांग की गई थी, उससे अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है।
- यह भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष ने परिणामस्वरूप उक्त साक्षी को आरोप मुक्त करने का निर्णय किया है और इसलिये, उसे अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही देने के लिये गवाह बॉक्स में नहीं रखा गया है। मामले को देखते हुए, उक्त साक्षी से प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षी के रूप में पूछताछ करने पर कानून में कोई रोक नहीं है। अपीलकर्त्ता को अभियोजन पक्ष के साक्षी से प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में परीक्षण करने की अनुमति है।
इसमें कौन-से प्रासंगिक कानूनी प्रावधान शामिल हैं?
CrPC की धारा 313:
परिचय:
CrPC की धारा 313 अभियुक्त से पूछताछ करने की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि-
(1) प्रत्येक जाँच या विचारण में, इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके, न्यायालय-
(a) किसी प्रक्रम में, अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिये बिना, उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो वह आवश्यक समझे;
(b) अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा किये जाने के पश्चात् और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किये जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न करेगा।
परंतु किसी समन-मामले में, जहाँ न्यायालय ने अभियुक्त को वैयक्तिक हाज़िरी से अभिमुक्ति दे दी है, वहाँ वह खंड (b) के अधीन उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे सकता है।
(2) जब अभियुक्त की उपधारा (1) के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ न दिलाई जाएगी।
(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करने से या उसके मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय न हो जाएगा।
(4) अभियुक्त द्वारा दिये गए उत्तरों पर उस जाँच या विचारण में विचार किया जा सकता है और किसी अन्य ऐसे अपराध की, जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो, किसी अन्य जाँच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है।
(5) न्यायालय ऐसे सुसंगत प्रश्न तैयार करने में, जो अभियुक्त से पूछे जाने हैं, अभियोजक और प्रतिरक्षा काउंसिल की सहायता ले सकेगा और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन फाइल किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।
निर्णयज विधि:
रफीक अहमद @ रफी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि CrPC की धारा 313 के तहत बयान अभियुक्त की सज़ा का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह न्यायालय के लिये जाँच करने के लिये एक सुसंगत विचार हो सकता है, खासकर तब, जब अभियोजन अन्यथा घटनाओं की शृंखला स्थापित करने में सक्षम हो।
CrPC की धारा 233:
परिचय:
CrPC की धारा 233 को अध्याय XVIII के तहत जगह मिलती है जिसका शीर्षक 'सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा' है।
यह धारा प्रतिरक्षा में प्रवेश से संबंधित है और इसी उपबंध को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 256 के तहत शामिल किया गया है।
इसमें कहा गया है कि-
(1) जहाँ अभियुक्त धारा 232 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाता है वहाँ उससे अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो पेश करे।
(2) यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल करेगा।
(3) यदि अभियुक्त किसी साक्षी को हाज़िर होने या कोई दस्तावेज़ या चीज़ पेश करने को विवश करने के लिये कोई आदेशिका जारी करने के लिये आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जाएँगे, यह विचार न हो कि आवेदन इस आधार पर नामंज़ूर कर दिया जाना चाहिये कि वह तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है।
यह उपबंध सेशन ट्रायल का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह तब लागू होता है जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे हो जाते हैं, और अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।
निर्णयज विधि:
एच. काला सिंह बनाम मेघालय राज्य (2008) मामले में, यह माना गया कि CrPC की धारा 233 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त को प्रभावी ढंग से अपनी प्रतिरक्षा करने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। यह अभियुक्तों को अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य या साक्षी पेश करने की अनुमति देता है।