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सिविल कानून

न्यायिक कार्यवाही पूरी होने तक ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है

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 10-Sep-2026

भारत संघ एवं अन्य बनाम श्री जमुना दास 

"'न्यायिक कार्यवाहीअभिव्यक्ति में प्रत्यर्थी द्वारा दायर आपराधिक अपील भी शामिल होगीजो अभी भी लंबित है।" 

न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति विनोद कुमार 

दिल्ली उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति विनोद कुमार शामिल थेनेभारत संघ एवं अन्य बनाम श्री जमुना दास (2026) के मामले मेंकेंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एक निर्णय को अपास्त कर दिया और यह माना कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ग्रेच्युटी को तब तक वैध रूप से रोका जा सकता है जब तक उसकी आपराधिक अपील लंबित रहती हैभले ही उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू न की गई हो। 

भारत संघ एवं अन्य बनाम श्री जमुना दास (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • प्रत्यर्थी आयकर आयुक्त के कार्यालय में कर सहायक के रूप में कार्यरत था। 
  • उनके सेवाकाल के दौरान उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू की गईजिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि का आदेश आया और CBI के विशेष न्यायाधीश ने 23 जनवरी, 2012 को दण्डादेश का आदेश पारित किया।  
  • दण्ड के आदेश से पहलेप्रत्यर्थी 31 दिसंबर, 2011 को सेवानिवृत्त हो गया था। 
  • उसने आपराधिक अपील के माध्यम से विशेष न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दीजो दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रही और जिसमें उच्च न्यायालय ने दण्डादेश के आदेश को निलंबित कर दिया था।  
  • प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्त्ता ने अवैध रूप से उसकी ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण रोक रखा था। 
  • उसने मूल आवेदन दाखिल करके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संपर्क कियाजिसे इस आधार पर मंजूर कर लिया गया कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई थीऔर उसकी सेवानिवृत्ति के बाद से चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के कारणपेंशन नियमों के नियम 9(2)()(3) के अधीन चार वर्ष से अधिक पुरानी घटनाओं के लिये सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर रोक के मद्देनजर ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी। 
  • अधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट होकर भारत सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • पेंशन नियमों के नियम 69(1)(ग) के दायरे पर: 
    खंडपीठ ने माना कि नियम 69(1)(ग) न केवल लंबित विभागीय कार्यवाही पर अपितु समान रूप से लंबित न्यायिक कार्यवाही पर भी लागू होता हैऔर याचिकाकर्त्ता का यह तर्क सही था कि अधिकरण इस अंतर को समझने में असफल रहा। 
  • क्या आपराधिक अपील "न्यायिक कार्यवाही" की श्रेणी में आती है: 
    न्यायालय ने माना कि न्यायिक कार्यवाही का सामना कर रहे कर्मचारी को ग्रेच्युटी जारी करने पर रोक तब तक जारी रहती है जब तक कि ऐसी कार्यवाही समाप्त नहीं हो जातीऔर "न्यायिक कार्यवाही" अभिव्यक्ति में कर्मचारी द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील भी शामिल हैजो वर्तमान मामले में लंबित है। 
  • अधिकरण की त्रुटि पर: 
    न्यायालय ने माना कि अधिकरण ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अभाव पर ही विचार करने में त्रुटि कीजबकि उसने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक अपील के रूप में न्यायिक कार्यवाही जारी थी। 
  • ग्रेच्युटी रोकने की वैधता पर: 
    न्यायालय ने माना कि आपराधिक अपील लंबित रहने तक प्रत्यर्थी की ग्रेच्युटी को रोकने के याचिकाकर्त्ता के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं थीऔर स्पष्ट किया कि अपील का निपटारा होने के बाद प्रत्यर्थी का ग्रेच्युटी का दावा फिर से जीवित हो जाएगाचाहे निर्णय किसी भी प्रकार से हो। 
  • उपरोक्त के मद्देनजरअधिकरण का निर्णय अपास्त कर दिया गया और भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका को मंजूर कर लिया गया। 

ग्रेच्युटी (उपदान) क्या है? 

ग्रेच्युटी एकमुश्त मौद्रिक लाभ है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को लंबी और निरंतर सेवा के सम्मान के रूप में दिया जाता हैऔर यह कर्मचारी की सेवानिवृत्तिअधिवर्षिताइस्तीफेमृत्यु या निःशक्तता पर देय होता है। 

  • लाभ की प्रकृति:ग्रेच्युटी एक सांविधिक सेवानिवृत्ति लाभ हैजो पेंशन और अवकाश नकदीकरण से अलग हैऔर इसका उद्देश्य नियोक्ता को प्रदान की गई न्यूनतम अवधि की अर्हक सेवा के लिये कर्मचारी को पुरस्कृत करना है। 
  • नियमन ढाँचा:केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लियेग्रेच्युटी (जिसे "सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी" ​​या "मृत्यु ग्रेच्युटी​​कहा जाता हैकेंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित होती हैनिजी क्षेत्र और इसके अंतर्गत आने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लियेग्रेच्युटी भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 द्वारा शासित होती है। 
  • पात्रता (ग्रेच्युटी संदाय अधिनियम, 1972):ग्रेच्युटी संदाय अधिनियम की धारा के अधीनग्रेच्युटी सामान्यतः उस कर्मचारी को देय होती है जिसने कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा की होसेवानिवृत्तित्यागपत्रया दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या निःशक्तता के कारण नियोजन की समाप्ति परहालांकि मृत्यु या निःशक्तता के मामलों में पाँच वर्ष की आवश्यकता लागू नहीं होती है।  
  • ग्रेच्युटी की दर:ग्रेच्युटी की गणना सामान्यतः कर्मचारी के अंतिम प्राप्त वेतन के आधार परसेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष (या छह महीने से अधिक के उसके भाग) के लिये पंद्रह दिनों के वेतन की दर से की जाती है। 
  • ज़ब्ती और रोक:कुछ विशेष परिस्थितियों में ग्रेच्युटी को पूर्ण या आंशिक रूप से ज़ब्त या रोका जा सकता हैजैसे कि दंगा या अव्यवस्थित आचरणहिंसा का कृत्यया नियोजन के दौरान किये गए नैतिक पतन से संबंधित अपराध के लिये सेवा समाप्तिसरकारी कर्मचारियों के मामले मेंकेंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों का नियम 69 विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के निष्कर्ष तक ग्रेच्युटी को रोकने की अनुमति देता हैजैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में पुनः पुष्टि की है।