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आपराधिक कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118
«05-Sep-2026
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सीमा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य "...यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संबंधित न्यायाधीश द्वारा जमानत देने के विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से किया गया है।" न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
चर्चा में क्यों?
सीमा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2026) के मामले में न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने दहेज मृत्यु के अभियुक्त पति को दी गई जमानत रद्द कर दी और सिफारिश की कि अपर सेशन न्यायाधीश के विरुद्ध जांच शुरू की जाए, जिन्होंने बिना कारण बताए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 118 के अधीन सांविधिक उपधारणा की अवहेलना करते हुए उसे जमानत दी थी।
सीमा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला 2025 में जालौन जिले के एक पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 और 80(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के अधीन एक विवाहित महिला की मृत्यु के बाद दर्ज किया गया था।
- अभियुक्त पति को इससे पहले ओराई स्थित जालौन की न्यायालय नंबर 1 के अपर सेशन न्यायाधीश से जमानत मिल गई थी।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत रद्द करने के लिये एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि मृतक के विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसमें मृत्यु से पहले फांसी और दम घुटना शामिल था।
- इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि ऐसे साक्ष्य विद्यमान हैं जिनसे पता चलता है कि मृतका को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की मांग पूरी न करने के कारण क्रूरता का शिकार बनाया गया था, इसके होते हुए भी विचारण न्यायालय ने पति को जमानत दे दी थी।
- इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने पहले अपर सेशन न्यायाधीश को यह स्पष्ट करने का निदेश दिया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन उपधारणा के विपरीत और बिना कारण बताए पति को जमानत कैसे दी गई।
- अपने स्पष्टीकरण में, अपर सेशन न्यायाधीश सतीश चंद्र द्विवेदी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त के विरुद्ध दहेज की मांग के कारण उत्पीड़न के सबूत थे, मृतक की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी, और धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन उपधारणा लागू होती है। उन्होंने कहा कि मृतक की सास और ससुर के समान होने के आधार पर जमानत दी गई थी।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
- जमानत देने के विवेकाधिकार के मनमाने प्रयोग पर:
न्यायालय ने माना कि विचारण न्यायालय के न्यायाधीश का स्पष्टीकरण जमानत देने को उचित नहीं ठहराता, यह देखते हुए कि जमानत देने के विवेकाधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग किया गया था। - न्यायाधीश द्वारा आदेश को उचित ठहराने में विफलता पर:
न्यायालय ने पाया कि अपर सेशन न्यायाधीश यह समझाने में असमर्थ थे कि पति के विरुद्ध पर्याप्त सबूत होने, धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन उपधारणा और जमानत आदेश में कारणों के पूर्ण अभाव के होते हुए भी उसे जमानत क्यों दी गई थी। - आदेश से उत्पन्न संदेह पर:
न्यायालय ने टिप्पणी की कि विवेकाधिकार का प्रयोग करने का यह तरीका संदेह पैदा करता है, हालांकि उसने स्पष्ट किया कि वह संबंधित ट्रायल जज की सत्यनिष्ठा पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है, और ऐसे पहलू की प्रशासनिक स्तर पर जांच की आवश्यकता होगी। - प्रशासनिक जांच की आवश्यकता पर:
न्यायालय ने निदेश दिया कि मामले को प्रशासनिक समिति के समक्ष रखा जाए जिससे यह विचार किया जा सके कि क्या धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन उपधारणा लागू होते हुए भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने में शक्ति के गलत और मनमाने ढंग से प्रयोग के लिये अपर सेशन न्यायाधीश के विरुद्ध जांच की आवश्यकता है। - जमानत रद्द करने के संबंध में:
विचारण न्यायालय के आदेश को पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण पाते हुए, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त पति को दी गई जमानत रद्द कर दी और उसे दस दिनों के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निदेश दिया।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 118 क्या है?
संबंधित पुराना उपबंध : धारा 113ख, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
मूल अधिनियम का पाठ:
"118. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। — जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के तुरंत पहले ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी माँग के लिये, या उसके संबंध में उस महिला के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।
स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिये "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ है जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 80 में उसका है।
प्रमुख विशेषताएँ:
- उपधारणा की प्रकृति: धारा 118 के अधीन उपधारणा विधि की उपधारणा है और यह अनिवार्य ("उपधारणा करेगा") है, विवेकाधीन नहीं - एक बार मूलभूत तथ्य स्थापित हो जाने पर, न्यायालय अभियुक्त के अपराध की उपधारणा के लिये बाध्य है, विवेकाधीन उपधारणा ("उपधारणा कर सकता है") के विपरीत।
- उपधारणा को आकर्षित करने वाले तत्त्व:
- विचाराधीन मृत्यु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 80 के अधीन परिभाषित "दहेज मृत्यु" होनी चाहिये।
- यह साबित करना होगा कि अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले, अभियुक्त द्वारा महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था।
- इस प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की किसी भी मांग के लिये या उससे संबंधित होना चाहिये।
- "मृत्यु से ठीक पूर्व": "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" अभिव्यक्ति के लिये क्रूरता/उत्पीड़न और मृत्यु के बीच समय की निकटता आवश्यक है; इसका अर्थ मृत्यु से ठीक पहले नहीं है, अपितु एक जीवंत और निकट संबंध होना चाहिये, न कि कोई पुराना या दूरस्थ संबंध।
- विपरीत भार का खंड: एक बार जब अभियोजन पक्ष आवश्यक आधारभूत तथ्य स्थापित कर देता है, तो उपधारणा का खंडन करने का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है। अभियुक्त को यह दर्शाना होता है कि उसने दहेज मृत्यु कारित नहीं की है।
- स्पष्टीकरण — "दहेज मृत्यु" का अर्थ: यह शब्द धारा 80 भारतीय न्याय संहिता (जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ख के समतुल्य है) से लिया गया है, जो दहेज मृत्यु को विवाह के सात वर्षों के भीतर जलने, शारीरिक क्षति या सामान्य परिस्थितियों के विपरीत किसी अन्य कारण से हुई महिला की मृत्यु के रूप में परिभाषित करता है, जहाँ यह सिद्ध हो जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के लिये या उससे संबंधित किसी कारण से उसके पति या उसके नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था।