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सिविल कानून

वादी केवल ‘वाद के स्वामी’ होने के आधार पर उचित पक्षकार को वाद में सम्मिलित किए जाने का विरोध नहीं कर सकता

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 28-Aug-2026

किमी सारदा बनाम कृष्णा शर्मा एवं अन्य 

"पक्षकारों को पक्षकार बनाने के संबंध में सामान्य नियम यह है कि वाद का स्वामी होने के नाते वादी उस व्यक्ति को चुन सकता है जिसके विरुद्ध वह वाद करना चाहता है, लेकिन यह नियम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10(2) के अधीन न्यायालय के विवेकाधिकार के आगे झुक जाता है।"  

न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कलिता 

गुवाहाटी उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कलिता नेकिमी सरदा बनाम कृष्णा शर्मा और अन्य (2026)में संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि वादी की आपत्ति के होते हुए भी आदेश 1 नियम 10(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन एक उचित पक्षकार को वाद में पक्षकार बनाया जा सकता है, और वाद के स्वामी के रूप में वादी की स्थिति ऐसे पक्षकार को पक्षकार बनाने के न्यायालय के विवेक को समाप्त नहीं करती है। 

किमी सरदा बनाम कृष्णा शर्मा और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • याचिकाकर्त्ता ने विवादित संपत्ति पर अपने अधिकार, स्वामित्व और हित की घोषणा, प्रतिवादियों की बेदखली और स्थायी व्यादेश की मांग करते हुए एक स्वामित्व वाद दायर किया था। 
  • वाद के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश I नियम 10 को धारा 151 के साथ पठित करते हुए, स्वयं को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाए जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया 
  • प्रत्यर्थी ने कहा कि उसने प्रतिवादियों में से एक से विवादित संपत्ति के ऊपर स्थित एक कमरा मासिक किराए पर लिया था, एक किराएदारी करार किया गया था, और वह उस परिसर से खुदरा बिजली के सामान की दुकान चला रहा था। 
  • विचारण न्यायालय ने आवेदन मंजूर कर लिया और उसे पक्षकार बनाने का निदेश दिया, जिसके बाद याचिकाकर्त्ता ने संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी। 
  • याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी एक आवश्यक पक्षकार नहीं थी और वाद का स्वामी होने के नाते, उसके पास यह विकल्प था कि वह किसे प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित करे, और आगे यह भी कहा कि उसके और प्रत्यर्थी के बीच कोई मकान मालिक-किराएदार संबंध मौजूद नहीं था। 
  • प्रयर्थी ने तर्क दिया कि वह विवादित संपत्ति पर कब्जे में था और प्रभावी न्यायनिर्णय के लिये तथा मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिये उसका पक्षकार बनना आवश्यक था। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं 

  • वाद के स्वामी के सिद्धांत के न्यायिक विवेक के अधीन होने के संबंध में: 
    न्यायालय ने माना कि वाद के स्वामी के रूप में वादी को उन व्यक्तियों को चुनने की अनुमति देने वाला सामान्य नियम, जिनके विरुद्ध वाद करना है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के अधीन न्यायालय के विवेकाधिकार के अधीन है, जिसके अधीन मामले के अनुसार आवश्यक या उचित पक्षकारों को पक्षकार बनाया जा सकता है। 
  • प्रत्यर्थी की उचित पक्षकार के रूप में स्थिति: 
    न्यायालय ने इस बात पर कोई विवाद नहीं पाया कि प्रत्यर्थी वाद परिसर में एक कमरे पर कब्जा रखता था और वहाँ अपनी दुकान चला रहा था, और यह माना कि उसकी उपस्थिति से विचारण न्यायालय को वाद में विवादित सभी मामलों पर पूरी तरह, प्रभावी ढंग से और पर्याप्त रूप से निर्णय लेने में सहायता मिलेगी, जिससे वह एक उचित पक्षकार बन जाता है, भले ही वह एक आवश्यक पक्षकार हो या न हो। 
  • आदेश 1 नियम 10(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन विवेकाधिकार के प्रयोग पर: 
    न्यायालय ने माना कि प्रत्यर्थी को पक्षकार बनाने में विचारण न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किसी भी दृष्टि से मनमाना नहीं प्रतीत होता। 
  • अनुच्छेद 227 के अधीन पर्यवेक्षी अधिकारिता के दायरे पर: 
    न्यायालय ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन पर्यवेक्षी शक्ति का प्रयोग संयमपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिये, और यह केवल वहीं उचित है जहाँ अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से, सनकीपन से या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किये बिना अपने विवेक का प्रयोग किया हो। 
  • विचारण न्यायालय के कारणों की वैधता पर: 
    न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के अधीन अपने विवेक का प्रयोग करने के लिये वैध कारण दिये थे और यह माना कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिये अनुच्छेद 227 के अधीन असाधारण शक्तियों का आह्वान करने की आवश्यकता हो। 
  • न्यायालय ने तदनुसार पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और वाद पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। 

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 1 नियम 10 क्या है? 

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य: 

  • सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अधीन न्यायालय को वाद की कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में, किसी पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर या स्वयं के विवेक पर, वाद में पक्षकारों को हटाने या जोड़ने का अधिकार है, जहाँ ऐसा जोड़ना न्यायालय के लिये वाद में शामिल प्रश्नों पर प्रभावी और पूर्ण रूप से निर्णय लेने और उनका निपटारा करने के लिये आवश्यक हो। 

महत्त्वपूर्ण अवधारणाएं: 

  • आवश्यक पक्षकार: वह पक्षकार जिसकी अनुपस्थिति में कोई प्रभावी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है, और जिसके बिना वाद आगे नहीं बढ़ सकता है। 
  • उचित पक्षकार: एक ऐसा पक्षकार जिसकी उपस्थिति मामले  के गुणदोष पर निर्णय लेने के लिये आवश्यक नहीं है, लेकिन जिसकी उपस्थिति न्यायालय को विवाद के सभी मामलों पर पूर्णतः, प्रभावी ढंग से और पर्याप्त रूप से निर्णय करने में सक्षम बनाती है। 
  • वाद का स्वामी (Dominus Litis): वह सिद्धांत कि वादी, वाद के स्वामी के रूप में, सामान्यतः उन पक्षकारों को चुनने का अधिकार रखता है जिनके विरुद्ध अनुतोष मांगा जाता है - एक नियम जो आदेश 1 नियम 10(2) के अधीन आवश्यक या उचित पक्षकारों को शामिल करने के लिये न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के अधीन रहता है।