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आपराधिक कानून
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 20
« »21-Jul-2026
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विंसेंट कोरिया बनाम वियोला प्रथ्वी कोरिया "विश्व भर में यह प्रथा और चलन है कि माता-पिता नैतिक रूप से मूल सुविधाएँ प्रदान करने के लिये बाध्य हैं, जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा सम्मिलित हैं।" न्यायमूर्ति एच.पी. संदेश |
स्रोत: कर्नाटक उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति एच.पी. संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने विंसेंट कोरिया बनाम वियोला पृथ्वी कोरिया (2026) में निर्णय दिया कि एक पिता घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन कर रही अपनी अविवाहित पुत्री के शैक्षिक खर्चों को वहन करने के लिये बाध्य है, भले ही वह व्यस्क हो गई हो, और इस प्रकार के वित्तीय समर्थन से वंचित करना अधिनियम की धारा 3(घ)(iv) के अधीन आर्थिक दुर्व्यवहार के समान है।
विंसेंट कोरिया बनाम वियोला पृथ्वी कोरिया (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- प्रत्यर्थी की पुत्री ने NEET-PG परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फादर मुलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मंगलुरु में एम.डी. डर्मेटोलॉजी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया।
- सीट हासिल करने की अत्यावश्यकता के चलते उसने प्रवेश शुल्क चुकाने के लिये अपने दादा से 14 लाख रुपए उधार लिये थे।
- विचारण न्यायालय ने पिता को प्रथम वर्ष के शैक्षिक खर्चों के लिये16 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति करने का निदेश दिया, और अपील न्यायालय ने आदेश की पुष्टि की।
- पिता ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि उनकी पुत्री वयस्क हो चुकी है, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के दौरान वजीफा प्राप्त कर रही है, और घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं ले सकती क्योंकि वह अधिनियम की धारा 2(क) के अधीन "पीड़ित व्यक्ति" की परिभाषा में नहीं आती है।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
- धारा 3(घ) के अधीन आर्थिक दुर्व्यवहार पर: न्यायालय ने माना कि आर्थिक दुर्व्यवहार की परिभाषा में उन सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित करना शामिल है जिनके लिये पीड़ित व्यक्ति किसी भी विधि या रीति-रिवाज के अधीन हकदार है, और माता-पिता नैतिक रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा सहित मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिये बाध्य हैं।
- धारा 20(1)(घ) के दायरे पर : न्यायालय ने माना कि यदि पिता की यह दलील कि बालक वयस्क होने पर भरण-पोषण या शैक्षिक व्यय का हकदार नहीं है, स्वीकार कर ली जाए, तो धारा 20(1)(घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "के अतिरिक्त" निरर्थक हो जाएगी।
- वयस्क पुत्री को "पीड़ित व्यक्ति" के रूप में मानने के संबंध में: कुमारी भावना एन. बनाम श्री नागराजू एस. के मामले में अपने पूर्व के निर्णय पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि वयस्क होने पर पुत्री "महिला" की परिभाषा के अंतर्गत आती है और यदि वह यह साबित कर दे कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है, तो वह पीड़ित व्यक्ति बन सकती है और उसकी ओर से मांगा गया आर्थिक अनुतोष पाने की हकदार होगी।
- नीलिमा चौरे बनाम विजय चौरे (2025) पर निर्भरता के संबंध में: न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय की इस मान्यता पर विश्वास किया कि एक पुत्री को अपने माता-पिता से शैक्षिक खर्चों की मांग करने का विधिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और माता-पिता को उनकी वित्तीय संसाधनों की सीमा के भीतर आवश्यक धनराशि प्रदान करने के लिये बाध्य किया जा सकता है।
- जगदेसन बनाम तमिलनाडु राज्य (2015) पर विश्वास करते हुए: न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय का व्यापक रूप से उल्लेख किया कि शिक्षा प्रदान करने का पिता का विधिक और नैतिक दायित्त्व बालक के वयस्क होने पर समाप्त नहीं होता है, और इस प्रकार के वित्तीय समर्थन से इंकार करना घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन आर्थिक दुर्व्यवहार के समान हो सकता है।
- धारा 20 के दायरे पर: न्यायालय ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 भरण-पोषण के अतिरिक्त मौद्रिक अनुतोष प्रदान करती है, और पिता को पुत्री की शिक्षा का खर्च वहन करना होगा, चाहे वह स्नातक या स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये हो, क्योंकि "लेकिन तक सीमित नहीं है" और "भरण-पोषण के अतिरिक्त" अभिव्यक्तियों का व्यापक अर्थ और विस्तार है, जिससे मजिस्ट्रेट की शक्ति अप्रतिबंधित रहती है।
- पिता की वित्तीय क्षमता के संबंध में: न्यायालय ने कहा कि पिता के वित्तीय रिकॉर्ड से खर्चों को वहन करने की पर्याप्त क्षमता प्रदर्शित होती है, जिसमें इस बात का हवाला दिया गया है कि उन्होंने 2021 में 1.34 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति अर्जित की थी और बाद के वर्षों में पर्याप्त ऋण लिये थे।
- बैंक ऋण से संबंधित तर्क पर: पिता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि पुत्री बैंक ऋण के माध्यम से अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकती है, न्यायालय ने माना कि यह समवर्ती आदेशों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्री कमा नहीं रही थी और स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर तक निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रही थी।
- अनुतोष प्रदान करने पर: न्यायालय ने माना कि धारा 20 के अंतर्गत आर्थिक अनुतोष प्रदान करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति केवल प्रावधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित श्रेणियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु आवश्यकता पड़ने पर शैक्षिक व्यय के भुगतान का निदेश देने तक भी विस्तारित है। तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई और पुत्री की स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिये ₹16 लाख के संदाय का निदेश देने वाले समवर्ती आदेशों की पुष्टि की गई।
घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 क्या है?
बारे में:
- यह एक सामाजिक हितैषी विधि है जिसे महिलाओं को हर प्रकार की घरेलू हिंसा से बचाने के लिये अधिनियमित किया गया है।
- इसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था।
- यह परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है।
- अधिनियम की उद्देशिका में यह स्पष्ट किया गया है कि इसका दायरा शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक हिंसा तक फैला हुआ है, और इन सभी प्रकार की हिंसा का निवारण इस अधिनियम के अधीन किया जाएगा।
घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20:
- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 न्यायालय को घरेलू हिंसा के कारण पीड़ित व्यक्ति और बालकों द्वारा किये गए खर्चों और नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से मौद्रिक अनुतोष के आदेश जारी करने का अधिकार देती है।
- इस अनुतोष में चिकित्सा उपचार से संबंधित खर्च, आय की हानि, संपत्ति को हुए नुकसान और हिंसा से उत्पन्न होने वाली अन्य परिणामी लागतें शामिल हो सकती हैं।
- धारा 20(1)(घ) में कहा गया है कि पीड़ित व्यक्ति तथा उसके बच्चों, यदि कोई हो, के भरण-पोषण में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 के अधीन या उसके अतिरिक्त किसी अन्य विधि के अधीन भरण-पोषण का आदेश शामिल है।