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सिविल कानून

यित्त्व से बचने के लिये बीमा कंपनियों द्वारा "अस्पष्ट" एवं "लापरवाहीपूर्ण" शर्तों का प्रयोग

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 21-Jul-2026

स्रोत:द हिंदू 

परिचय 

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील की सुनवाई करते हुएउच्चतम न्यायालय ने पाया कि अस्पष्ट और लापरवाही से तैयार की गई बीमा पॉलिसियां ​​बीमाकर्ताओं को आम पॉलिसीधारकों की कीमत पर दायित्त्व से बचने की अनुमति देती हैंऔर बीमाकर्ता को मोटर दुर्घटना के दावे में प्रतिकर के रूप में ₹32.67 लाख का भुगतान करने का निदेश दिया। 

इस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • यह मामला ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित एक वाहन से जुड़े मोटर दुर्घटना से संबंधित हैजो नेपाल में विभिन्न स्थलों की धार्मिक यात्रा पर यात्रियों को ले जा रहा था। 
  • वाहन पहाड़ी से टकरा गयाजिससे चालक रियाज खान और यात्री हरीश यादव सहित तीन लोगों की मृत्यु हो गई। 
  • दुर्घटना के बादहरीश यादव की पत्नीबच्चों और माता ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के समक्ष ₹48.99 लाख के प्रतिकर की मांग करते हुए एक दावा याचिका दायर की। 
  • अधिकरण ने वाहन स्वामी को प्रतिकर के साथ-साथ 22 अक्टूबर, 2011 से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का संदाय करने का निदेश दियाजो कि दावा याचिका दायर करने की तारीख है। 
  • छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फरवरी, 2025 के अपने निर्णय मेंप्रतिकर में संशोधन किया और वाहन स्वामी के बजाय बीमा कंपनी को दावे का संदाय करने के लिये उत्तरदायी ठहराया। 
  • ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करते हुए तर्क दिया कि चूँकि दुर्घटना भारत की सीमा से बाहर हुई थीइसलिये पॉलिसी के अधीन दावे को कवर नहीं किया जाता है। 

न्यायालय की टिप्पणियां  

  • न्यायमूर्ति संजय करोल और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने निर्णय दिया कि बीमा कंपनियों को मानक-रूप बीमा संविदाओं का मसौदा तैयार करते समय स्पष्ट और सटीक भाषा का उपयोग करना चाहिये जिससे कई प्रकार के निर्वचनों से बचा जा सके। 
  • पीठ ने टिप्पणी की कि जब नीति तैयार करने की पूरी शक्ति रखने वाला पक्षकार एक अस्पष्ट नीति लिखता हैतो आम पॉलिसीधारक को ही नुकसान उठाना पड़ता हैऔर बीमाकर्ताओं ने ऐसी अस्पष्टता का फायदा या तो उस दायित्त्व से बचने के लिये उठाया है जिसे उन्हें सही मायने में वहन करना चाहिये थाया इसके विपरीतस्वयं को ऐसे दायित्त्व के भार के तले दबा हुआ पाया है जिसे वे कभी लेना नहीं चाहते थेकेवल इसलिये कि उनकी नीति की भाषा लापरवाही भरी थी। 
  • न्यायालय ने बीमाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि दुर्घटना भारत के बाहर घटी थीइसलिये यह पॉलिसी के दायरे से बाहर थी। न्यायालय ने कहा कि यदि बीमाकर्ता का आशय भारत के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं के लिये कवरेज को बाहर रखने का थातो उसे पॉलिसी में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिये था। 
  • पीठ ने कहा कि दोषी वाहन को नेपाल में यात्रा करने की विधिक अनुमति तभी दी गई थी जब अंतरराष्ट्रीय सीमा चौकी पर तैनात अधिकारियों ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि सभी विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। 
  • न्यायालय ने माना कि बीमाकर्ता को संविदा की शर्तों को प्रभावी और स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना चाहिये थाक्योंकि ऐसी शर्तें केवल बीमाकर्ता द्वारा ही एकतरफा रूप से तैयार की जाती हैंऔर टिप्पणी की कि लापरवाही से तैयार की गई संविदा से बीमाकर्ता को भारी नुकसान हो सकता है। 
  • पीठ ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा आदेश पारित करने के तरीके पर आपत्ति जताईयह देखते हुए कि कई आदेश पर्याप्त और स्पष्ट तर्क से रहित थेऔर जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया गयादावा याचिकाएं विलंबित होती रहेंगी और अपीलें बढ़ती रहेंगी। 
  • न्यायमूर्ति कैरोल ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि न्यायालय के समक्ष कुछ मामलों मेंजिनमें यह मामला भी शामिल हैसंबंधित अधिकरणों द्वारा पारित आदेशों का लहजास्वरूप और दायरा काफी व्यवधान उत्पन्न कर रहा थाक्योंकि अधिकरणों ने विस्तृत रूप से दलीलें और साक्ष्य अभिलिखित किये थेलेकिन तथ्यों और अंतिम परिणाम के साथ उनके संबंध पर तर्क देने का अभाव था। 
  • न्यायालय ने यह माना कि जहाँ किसी बीमा पॉलिसी की शर्तों का एक से अधिक निर्वचन संभव होंवहाँ न्यायालयों को वह निर्वचन अपनाना चाहिये जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के लाभकारी उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से आगे बढाता हो। 

न्यायालय द्वारा जारी निदेश: 

  • यदि सीमा पार कवरेज को शामिल नहीं किया गया हैतो बीमा पॉलिसियों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये और पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाना चाहिये कि उन्हें अंतर-देशीय यात्रा करने से पहले एक पृथक् अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 
  • न्यायालय ने सीमा पार बीमा कवरेज को नियंत्रित करने वाले नियामकीय अभाव की ओर ध्यान दिलायायह देखते हुए कि अंतर-देशीय परिवहन वाहन नियम, 2021 भारतीय वाहनों को वैध अंतर-देशीय परमिट के अधीन विदेश यात्रा करने के लिये एक विधिक ढाँचा प्रदान करते हैंलेकिन वे यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि क्या घरेलू बीमा पॉलिसी उस देश में भी लागू होती है जहाँ वाहन को संचालित करने की अनुमति है। 
  • पीठ ने पाया कि वर्तमान में सीमा पार यात्रा के लिये बीमा पॉलिसियों के विस्तार से संबंधित कोई स्पष्ट विधिबाध्यकारी पूर्व निर्णय या नियामक स्पष्टीकरण विद्यमान नहीं हैऔर यह अनिश्चितता मोटर दुर्घटना दावों के समय पर और कुशल निपटान में बाधा उत्पन्न करती हैजिससे दावेदार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। 
  • इस कमी को दूर करने के लियेपीठ ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) को सभी मोटर बीमा पॉलिसियों में सीमा पार कवरेज खंडों को मानकीकृत करने वाला एक मास्टर सर्कुलर जारी करने पर विचार करने की सलाह दी। 
  • न्यायालय ने बीमा कंपनी को चार सप्ताह के भीतर दावा राशि जमा करने का निदेश दिया और तदनुसार अपील का निपटारा कर दिया। 

इसमें सम्मिलित सांविधिक और नियामक उपबंध: 

  • मोटर यान अधिनियम, 1988 — यह अधिनियम अनिवार्य तृतीय-पक्ष मोटर बीमा और दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों (MACTs) के गठन से संबंधित प्रमुख विधान है। न्यायालय के निदेश अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के संदर्भ में तैयार किये गए थे। 
  • अंतर-देशीय परिवहन यान नियम, 2021 - वैध अंतर-देशीय परमिट के अधीन भारतीय वाहनों को विदेश यात्रा की अनुमति देने वाला नियामक ढाँचा प्रदान करते हैंलेकिन घरेलू बीमा कवरेज के क्षेत्रीय विस्तार को संबोधित नहीं करते हैं। 
  • लागू सिद्धांत — कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटेम (Contra Proferentem):यद्यपि रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया हैन्यायालय का तर्क स्थापित संविदा-निर्वचन सिद्धांत को दर्शाता है कि एक पक्षकार (यहाँबीमाकर्ता) द्वारा एकतरफा रूप से तैयार किये गए दस्तावेज़ में अस्पष्टता की व्याख्या मसौदा तैयार करने वाले के विरुद्ध और दूसरे पक्षकार (पॉलिसीधारक) के पक्ष में की जानी चाहिये 
  • IRDAI's की नियामकीय भूमिका: भारत में बीमा क्षेत्र केनियामक के रूप में, IRDAI's को पहचाने गए नियामक अंतर को दूर करने के लिये सीमा पार कवरेज खंडों को मानकीकृत करने पर विचार करने का निदेश दिया गया था। 

निष्कर्ष 

इस फैसले से यह बात फिर से स्पष्ट हो गई है कि बीमा कंपनियों के पास पॉलिसी बनाने का पूरा अधिकार होता हैइसलिये किसी भी अस्पष्टता के परिणाम उन्हें ही भुगतने होंगेन कि पॉलिसीधारकों पर थोपने होंगे। सीमा पार कवरेज प्रावधानों को मानकीकृत करने का निदेश देकर न्यायालय ने उस नियामक कमी को भी दूर करने का प्रयास किया है जो दुर्घटना पीड़ितों के लिये विलंब और कठिनाई का कारण बन रही थी।