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कानूनी शब्दावली

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  • नकल करना।
मिथ्या साक्ष्य गढ़ना भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।
  • कोई भी तथ्य जिससे, स्वयं या अन्य तथ्यों के संबंध में, किसी वाद या कार्यवाही में घोषित या अस्वीकृत किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार आवश्यक रूप से निकलता है।
क ने ख की मृत्यु कारित की, यह एक विवाद्यक तथ्य है।
  • असत्य साक्ष्य
न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना एक दंडनीय अपराध है।
  • ज़ब्त करने की क्रिया (ज़ब्त करना - किसी अपराध या किसी शर्त के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अधिकार खोना या किसी चीज़ से वंचित होने के लिये उत्तरदायी होना।)
क अपना ऋण नहीं चुका सका अतः उसकी संपत्ति का समपहरण किया गया।
  • अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये गलत प्रतिनिधित्व का उपयोग करना।
यदि व्यक्ति का बोलने का कर्तव्य है और वह चुप रहता है, ऐसी स्थिति में चुप रहना कपट के अंतर्गत आएगा।
  • अनुचित या गैरकानूनी लाभ प्राप्त करने के लिये या पीड़ित को कानूनी अधिकार से वंचित करने के लिये जानबूझकर किया गया कपट।
कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, किन्तु अन्यथा नहीं।
  • सम्मत्ति स्वतंत्र तब मानी जाती है जब यह प्रपीड़न, असम्यक् असर, कपट, दुर्व्यपदेशन और भूल से प्रेरित न हो।
स्वतंत्र सम्मत्ति की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 14 के अंतर्गत दी गयी है।