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सांविधानिक विधि
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कब्रिस्तान हेतु किसी विशिष्ट भूखंड के अधिकार को प्रदान नहीं करता है
« »14-Oct-2026
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क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य "...उस अधिकार का दावा उस तरीके से नहीं किया जा सकता है जिससे याचिकाकर्त्ता या ईसाई समुदाय के सदस्यों को स्थानीय निकाय में निहित किसी विशेष भूखंड के आरक्षण का अधिकार प्राप्त हो, जिसका उद्देश्य ईसाई कब्रिस्तान बनाना हो।" न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला |
स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धार्मिक स्वतंत्रता, भले ही इसमें अंतिम संस्कार करने का अधिकार शामिल हो, का प्रयोग कब्रिस्तान के लिये स्थानीय निकाय की भूमि के एक विशिष्ट भूखंड पर दावा करने के लिये नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने गाजियाबाद में बंजर भूमि को ईसाई कब्रिस्तान में परिवर्तित करने के सोसाइटी के अनुरोध को अस्वीकार किये जाने को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया।
क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- याचिकाकर्त्ता, जो कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक संस्था है, ने अपने अध्यक्ष विनय कुमार पॉल के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया। इसका एक उद्देश्य ईसाइयों के अंतिम संस्कार में सहायता करना है।
- यह विवाद गाजियाबाद जिले के मोदी नगर तहसील के जलालाबाद परगना के विसोखर गाँव में स्थित 0.3420 हेक्टेयर भूमि से संबंधित है, जो राजस्व अभिलेखों में बंजर भूमि (उसर) के रूप में दर्ज है।
संस्था ने यह प्रस्तुत किया कि:
- बेगमबाद बुदाना में मौजूदा ईसाई कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने के कारण इलाके के ईसाई निवासियों को अंतिम संस्कार करने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ा।
- मोदी नगर नगर पालिका परिषद के बोर्ड ने 22 जनवरी 2018 को संकल्प संख्या 11 पारित किया था, जिसमें ईसाई कब्रिस्तान के लिये भूमि के आवंटन का प्रस्ताव था।
- यह प्रस्ताव जिला अधिकारियों को भेजा गया था, लेकिन उस भूमि को कभी भी उस उद्देश्य के लिये परिवर्तित या आरक्षित नहीं किया गया था।
- इसने कई अभ्यावेदन दिये, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जानकारी प्राप्त की और इससे पहले उच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर कर जमीन को कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग करने की अनुमति मांगी थी।
- लोकहित याचिका में उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), गाजियाबाद ने जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77(2) के अधीन अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
- संस्था ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उपयुक्त भूमि का आवंटन न होना उसके सदस्यों के धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसमें अंतिम संस्कार करना भी शामिल है।
जिला अधिकारियों ने बताया कि:
- उस भूमि को बंजर घोषित किया गया था, वह खाली पड़ी थी, और परंपरागत रूप से किसी भी समुदाय द्वारा कब्रिस्तान के रूप में इसका उपयोग नहीं किया गया था।
- उप-विभागीय मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में अन्य स्थानीय निवासियों और समुदायों के आवेदनों का उल्लेख किया गया है, जिनमें आशंका व्यक्त की गई है कि ईसाई समुदाय को भूमि का आवंटन भविष्य में सांप्रदायिक मतभेदों को जन्म दे सकता है।
- पास में ही एक ईसाई कब्रिस्तान मौजूद था और उसका उपयोग किया जा रहा था।
- इसलिये, उस समय ईसाई कब्रिस्तान के लिये भूमि आवंटित करने का कोई औचित्य नहीं था।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
भूमि को सार्वजनिक उपयोगिता भूमि में परिवर्तित करने पर:
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन, ग्राम सभा या स्थानीय निकाय को सौंपी गई भूमि को सार्वजनिक उपयोगिता भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है।
- यद्यपि, इस प्रकार का रूपांतरण मूल रूप से एक कार्यकारी निर्णय होता है, जो विभिन्न कारकों और आकस्मिकताओं पर विचार करने के बाद लिया जाता है।
क्या कोई न्यायनिर्णेय अधिकार मौजूद है:
- किसी भी व्यक्ति को किसी ग्राम सभा या स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली किसी विशेष गैर-सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि को कब्रिस्तान के लिये सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि में परिवर्तित करने का न्यायनिर्णेय अधिकार नहीं है।
- जहाँ वास्तव में जगह की कमी हो, वहाँ स्थिति अलग होगी; ऐसे अनुरोध पर अधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है, जिसमें क्षेत्र के सभी निवासियों के व्यापक और विविध लोकहित को ध्यान में रखा जाएगा।
धर्म की स्वतंत्रता और अंतिम संस्कार के संबंध में:
- अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का भाग हो सकता है।
- लेकिन इस अधिकार का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता है जिससे याचिकाकर्त्ता या ईसाई समुदाय को कब्रिस्तान के लिये स्थानीय निकाय की भूमि के एक विशेष भूखंड के आरक्षण पर बल देने का अधिकार मिले।
निष्कर्ष:
- उस विशेष भूखंड के लिये अनुरोध को अस्वीकार करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायसंगत आधार न पाते हुए, न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है?
अर्थ और प्रकृति:
- भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है; इसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है।
- संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक व्यक्तियों और धार्मिक समूहों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।
- यह स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है और यह लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है।
सांविधानिक उपबंध:
- अनुच्छेद 25 – अंत-करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता:
- सभी व्यक्तियों को अंत-करण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का समान अधिकार है।
- यह लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है।
- राज्य धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य पंथनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित कर सकता है, और सामाजिक कल्याण और सुधार के लिये उपबंध कर सकता है।
- अनुच्छेद 26 – धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता: प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित अधिकार हैं:
- धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिये संस्थानों की स्थापना और उनका पोषण करना।
- धर्म विषयक कार्यों में का प्रबंध करना।
- जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व को अर्जित करना।
- ऐसी संपत्ति का प्रबंधन विधि के अनुसार करना।
- अनुच्छेद 27: किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार या पोषण के लिये करों का संदाय करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 28: राज्य निधि से पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।
धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता:
- अनुच्छेद 26 किसी संप्रदाय के संपत्ति रखने और प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता देता है, लेकिन ऐसी संपत्ति "विधि के अनुसार" प्राप्त और प्रशासित की जानी चाहिये।
- जैसा कि वर्तमान मामले में दोहराया गया है, इससे राज्य या स्थानीय निकाय से सार्वजनिक भूमि के किसी विशेष टुकड़े को धार्मिक प्रयोग के लिये आवंटित करने की मांग करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।
अंतिम संस्कार का अधिकार और मृतकों की गरिमा:
- परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1995) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अधीन गरिमा और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति तक अपितु मृत्यु के बाद उसके शरीर तक भी विस्तारित होता है।
- आश्रय अधिकार अभियान बनाम भारत संघ (2002) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि एक बेघर मृतक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार सम्मानजनक दफन या दाह संस्कार का हकदार है।
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि पर विधिक स्थिति क्या है?
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006:
- किसी ग्राम सभा या स्थानीय निकाय के पास निहित भूमि को व्यापक समुदाय के लाभ के लिये रखा जाता है।
- संहिता की धारा 77 उन जमीनों से संबंधित है जिनमें भूमिधारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, जिसमें सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे कि दफन और श्मशान भूमि, चारागाह और तालाब शामिल हैं।
- वर्तमान अनुरोध को संहिता की धारा 77(2) के अधीन अस्वीकार कर दिया गया।
निर्णय का स्वरूप:
- किसी विशेष भूखंड को कब्रिस्तान में परिवर्तित किया जाना चाहिये या नहीं, यह एक नीतिगत और कार्यकारी मामला है, जो भूमि की उपलब्धता, मौजूदा सुविधाओं और क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदायों के हितों जैसे कारकों पर निर्भर करता है।
- न्यायालय, अनुच्छेद 226 के अधीन रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, सामान्यतः अधिकारियों को किसी विशिष्ट भूखंड को आवंटित करने का निदेश नहीं देते हैं, क्योंकि इस संबंध में कोई लागू करने योग्य विधिक अधिकार मौजूद नहीं है।