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सिविल कानून

वादपत्र में संशोधन से पहले अधिकारिता संबंधी आक्षेप का निर्णय किया जाना चाहिये

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 12-Oct-2026

मेसर्स आई थिंक एप्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनुज्ञा गुप्ता और अन्य 

"विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार मामले की जड़ तक जाता है।" 

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल 

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मेसर्स आई थिंक एप्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनुज्ञा गुप्ता एवं अन्य (2026) के मामले में यह निर्णय दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 7 नियम 10 और 11 के अधीन विषय-वस्तु संबंधी अधिकारिता पर उठाई गई आपत्ति का निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अधीन वादपत्र में संशोधन के आवेदन से पहले किया जाना चाहिये। न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें प्रतिवादियों के आवेदन पर पहले निर्णय लेने का निदेश दिया गया था और याचिका खारिज कर दी। 

मेसर्स आई थिंक एप्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनुज्ञा गुप्ता (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • वादी-याचिकाकर्त्ता ने वाराणसी वाणिज्यिक न्यायालय में व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 134 के साथ धारा 27(2) और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन मूल वाद संख्या 2/2025 दायर किया। इसमें निम्नलिखित मांग की गई: 
    • प्रतिवादियों को "सरकारी रिजल्ट" और "sarkariexam.com" व्यापार चिह्न का उपयोग करने से रोकने के लिये एक स्थायी व्यादेश। 
    • “sarkariresult.com” डोमेन के प्रयोग के विरुद्ध एक अनिवार्य व्यादेश। 
  • 23 मार्च 2026 को, प्रतिवादियों ने अधिकारिता के अभाव में वाद को वापस करने और नामंजूर करने के लिये आदेश 7 नियम 10 और 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आवेदन किया। 
  • जब वह आवेदन लंबित था, तब वादी ने 9 अगस्त 2026 को वादपत्र में संशोधन करने के लिये एक आवेदन प्रस्तुत किया। 
  • 13 अगस्त 2026 के आदेश द्वारा, वाणिज्यिक न्यायालय ने निदेश दिया कि प्रतिवादियों के आवेदन पर पहले निर्णय लिया जाए। 
  • वादी ने संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी। उसने तर्क दिया कि: 
    • वाणिज्यिक न्यायालय के पास अधिकारिता थी, और केवल वाद के विनिर्दिष्ट मूल्य (₹5,00,000) का प्रकटन करने वाला एक औपचारिक संशोधन ही आवश्यक था। 
    • जिस वादी की याचिका वापस कर दी जाती है या नामंजूर कर दी जाती है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 13 के अधीन नया वाद दायर कर सकता है, इसलिये उस स्थिति से बचने के लिये पहले संशोधन पर विचार किया जाना चाहिये।  
    • चार उच्च न्यायालयों ने यही दृष्टिकोण अपनाया था। 
  • प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि:  
    • वादपत्र में वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता को आकर्षित करने के लिये आवश्यक विनिर्दिष्ट मूल्य का कहीं भी प्रकटन नहीं किया गया था। 
    • न्यायालय के पास धारा 20 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन क्षेत्रीय अधिकारिता का भी अभाव था, और वादपत्र में वाद-हेतुक नहीं दर्शाया गया था। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

वाणिज्यिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर: 

  • वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 6 के अधीन, वाणिज्यिक न्यायालय केवल "विनिर्दिष्ट मूल्य" के वाणिज्यिक विवादों का विचारण कर सकता है। 
  • धारा 2(1)(i) को धारा 12 के साथ पढ़ने पर, विनिर्दिष्ट मूल्य ₹3 लाख से कम नहीं होना चाहिये। 
  • न्यायालय ने कहा कि यह स्वीकार किया गया है कि वाद दायर करते समय विनिर्दिष्ट मूल्य का प्रकटन नहीं किया गया था, और वादी ने अधिकारिता पर प्रश्न उठाए जाने के बाद ही संशोधन की मांग की। 

आवेदन पर निर्णय लेने के आदेश पर: 

  • संशोधन संबंधी आवेदनों पर सामान्यतः उदारतापूर्वक विचार किया जाता है। 
  • यद्यपि, इस मामले में आपत्ति न्यायालय की अधिकारिता पर ही उठाई गई थी। 
  • जहाँ विषय-वस्तु अधिकारिता का प्रश्न उठता है, वहाँ संशोधन आवेदन पर विचार करने से पहले इसका समाधान किया जाना चाहिये। 

पूर्व निर्णयों पर निर्भरता के संबंध में: 

  • हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड के मामले पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने विषय-वस्तु संबंधी अधिकारिता को क्षेत्रीय और आर्थिक अधिकारिता से अलग किया है, और यह माना है कि अधिकारिता के बिना पारित आदेश अकृत है।  
  • इसमें जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ललित भासिन के मामले का भी हवाला दिया गया, जहाँ एक समन्वय पीठ ने निर्णय दिया कि कोई न्यायालय संशोधन की अनुमति देकर स्वयं को अधिकारिता प्रदान नहीं कर सकता है। 

प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति पर: 

  • एक संशोधन जो उन तथ्यों को प्रदान करता है जिन पर अधिकारिता निर्भर करती है, वह केवल एक दोष का निवारण नहीं है। 
  • इससे विवाद का स्वरूप बदल जाता है और संशोधित वादपत्र मूल रूप से दायर किये गए वादपत्र से भिन्न हो जाता है। 

अंतर्निहित अधिकारिता के अभाव पर: 

  • विषय-वस्तु अधिकारिता के मामले की जड़ तक जाता है।  
  • एक बार जब किसी न्यायालय में वाद की सुनवाई करने की अंतर्निहित अधिकारिता का अभाव हो, तो वह वादपत्र में संशोधन की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं कर सकता, जिससे वाद को उसकी अधिकारिता के अंतर्गत लाया जा सके। 

उपर्युक्त के दृष्टिगत, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वाणिज्यिक न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 10 एवं 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर सर्वप्रथम निर्णय किये जाने का निदेश देकर उचित कार्य किया था तथा याचिका खारिज कर दी। 

सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वादपत्र में संशोधन, वापसी और नामंजूरी को नियंत्रित करने वाली विधि क्या है? 

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अभिवचनों में संशोधन तथा वादपत्र की वापसी अथवा अस्वीकृति के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 

  • अभिवचनों में संशोधन (आदेश VI नियम 17): न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को उसके अभिवचनों में ऐसे तरीके से तथा ऐसी शर्तों पर परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति दे सकता है, जो न्यायसंगत हों। विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के लिये आवश्यक सभी संशोधनों की अनुमति दी जाएगी। परंतुक के अधीन, विचारण प्रारंभ हो जाने के पश्चात् किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुँचे कि सम्यक् तत्परता के होते हुए भी पक्षकार उक्त विषय को पहले प्रस्तुत नहीं कर सकता था। 
  • वादपत्र की वापसी (आदेश 7  नियम 10): वादपत्र को वाद के किसी भी प्रक्रम पर उस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु वापस किया जाएगा, जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था।  
  • वादपत्र का नामंजूर किया जाना (आदेश 7 नियम 11): वादपत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में अस्वीकृत कर दिया जाएगा:  
    • जहाँ वादपत्र में वाद-हेतुक प्रकट नहीं किया गया हो।  
    • जहाँ दावा की गई अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो तथा वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को ठीक करने में विफल रहता हो।   
    • जहाँ दावा किये गए अनुतोष का समुचित मूल्यांकन किया गया हो, किंतु वादपत्र पर अपर्याप्त स्टाम्प लगा हो तथा वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित स्टाम्प-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता हो। 
    • जहाँ वादपत्र में किए गए कथनों से यह प्रतीत होता हो कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।  
    • जहाँ वादपत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत न किया गया हो।  
    • जहाँ वादी आदेश 7  नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता हो। 
  • नामंजूर किये जाने के पश्चात् नया वादपत्र (आदेश 7 नियम 13): उल्लिखित आधारों में से किसी आधार पर वादपत्र की नामंजूरी मात्र से वादी उसी वाद-हेतुक के संबंध में नया वादपत्र प्रस्तुत करने से वर्जित नहीं होता है।