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सिविल कानून
बालक के साथ असंतोषजनक भेंट अवमानना के समान नहीं है
« »12-Oct-2026
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X बनाम Y "बालक कोई वस्तु नहीं है जिसे प्रभावी बैठकों के लिये विवश या बाध्य किया जा सके।" न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा |
स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने X बनाम Y (2026) के मामले में एक पति द्वारा दायर अवमानना याचिका का निपटारा किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी ने बच्चे के जन्मदिन पर बच्चे से मिलने के संबंध में कुटुंब न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया था।
- न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूँकि पत्नी ने बालक को प्रस्तुत किया था, अतः जानबूझकर अवज्ञा का कोई मामला नहीं बनता है और केवल असंतोषजनक भेंट को न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता। पति को प्रधान कुटुंब न्यायाधीश के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।
X बनाम Y (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- पति-पत्नी कुटुंब न्यायालय में वैवाहिक विवाद का सामना कर रहे थे।
- कुटुंब न्यायालय ने पति को बच्चे के जन्मदिन पर उससे मिलने की व्यवस्था दर्ज की। इसके अंतर्गत:
- पत्नी को 10 सितंबर को दोपहर में बच्चे को बच्चों के मीटिंग रूम में लाना था।
- पति को बच्चे को वहाँ से लेने जाना था।
- पति को उसी दिन शाम करीब 5 बजे बच्चे को पत्नी को लौटाना था।
- पति ने आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि:
- यद्यपि पत्नी निर्देशानुसार बच्चे को लेकर आई थी, लेकिन उसने पति को बच्चे को ले जाने से रोक दिया।
- उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जन्मदिन न्यायालय परिसर के भीतर ही मनाया जाए।
- उसने कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क किया, जिन्होंने बच्चे और पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रभावी अनुपालन प्राप्त नहीं किया जा सका।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
जानबूझकर अवज्ञा करने पर:
- न्यायालय ने कहा कि पति के स्वयं के कथनों से यह स्पष्ट है कि पत्नी ने आदेश के अनुसार बच्चे को पेश किया था।
- अतः परिस्थितियों से कुटुंब न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है जो अवमानना की कार्यवाही को उचित ठहरा सके।
बालक के साथ भेंट की प्रकृति के संबंध में:
- न्यायालय ने अवलोकन किया कि बालक कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसके साथ माता-पिता की प्रभावी भेंट सुनिश्चित करने के लिए उसे बाध्य या विवश किया जा सके।
- बालक का पालन-पोषण एवं संवर्धन किया जाना आवश्यक है तथा प्रभावी भेंट संभव हो सके, इसके लिये माता-पिता को बालक के साथ भावनात्मक संबंध विकसित करना होगा।
बैठक से असंतोष के संबंध में:
- महज इसलिये कि बैठक पति की संतुष्टि के अनुरूप नहीं थी, वह यह दावा नहीं कर सकता कि पत्नी ने अवमानना की है।
उपलब्ध उपचार के बारे में:
- पति को प्रधान कुटुंब न्यायाधीश के समक्ष अपील करने की स्वतंत्रता दी गई।
- कुटुंब न्यायालय पक्षकारों को परामर्श दे सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके आदेशों के अनुसार प्रभावी बैठकें हों।
न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 क्या है?
बारे में:
- न्यायालय की अवमानना ऐसा आचरण है, जो विधि के न्यायालय तथा उसके न्यायाधीशों के आदेशों की अवज्ञा करता है अथवा उनके प्रति अनादर प्रदर्शित करता है और न्यायालय के प्राधिकार, गरिमा तथा न्याय-प्रशासन को क्षति पहुँचाता है।
- इसमें न्यायालय के विधिसम्मत आदेश की अवज्ञा करना, कदाचार के माध्यम से न्यायिक कार्यवाहियों में व्यवधान उत्पन्न करना, न्यायाधीश के प्रति अनादर प्रदर्शित करना तथा ऐसी सामग्री प्रकाशित करना सम्मिलित है, जिससे निष्पक्ष विचारण के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो।
- न्यायालय की अवमानना से संबंधित विधि को परिभाषित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 अधिनियमित किया गया था।
- चूँकि न्यायालय की अवमानना के लिये दण्डित किये जाने से वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार प्रभावित होते हैं, इसलिये इस विधि की प्रायः अस्पष्ट एवं अनिश्चित होने के आधार पर आलोचना की जाती रही है।
सांविधिक उपबंध:
- अनुच्छेद 129: उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और उसे स्वयं की अवमानना के लिये दण्ड देने का अधिकार है। अभिलेख न्यायालय वह होता है जिसके कार्य और कार्यवाही अभिलेखित और साक्ष्य के रूप में संरक्षित होते हैं जिन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसी प्रकार, अनुच्छेद 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है और उसे स्वयं की अवमानना के लिये दण्ड देने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 142(2): उच्चतम न्यायालय को किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और अपने विरुद्ध किसी भी अवमानना का अन्वेषण या दण्ड देने का अधिकार है। इस शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप ही किया जाना चाहिये।
अवमानना के प्रकार (धारा 2(क)):
- सिविल अवमानना (धारा 2(ख)): न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना, या न्यायालय को दिये गए वचन का जानबूझकर भंग करना।
- आपराधिक अवमानना (धारा 2(ग)): किसी भी विषय का प्रकाशन, चाहे शब्दों (बोले गए या लिखित), संकेतों, दृश्य प्रस्तुतियों या किसी अन्य माध्यम से, या कोई ऐसा कार्य करना जो:
- किसी न्यायालय के अधिकार को कलंकित करता है या कलंकित करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसे कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या
- किसी न्यायिक कार्यवाही के उचित संचालन में पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है, हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या
- किसी भी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसमें बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है।
अवमानना के मूल तत्त्व:
- न्यायालय का वैध आदेश होना चाहिये और प्रत्यर्थी को इसकी जानकारी होनी चाहिये।
- सिविल अवमानना के मामले में, न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश की अवज्ञा जानबूझकर की जानी चाहिये।
- आपराधिक अवमानना में, धारा 2(ग) के अंतर्गत आने वाले शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा प्रकाशन या कार्य होना चाहिये।
- अवमानना करने वाले व्यक्ति का कृत्य जानबूझकर और न्यायालय के आदेश की अवहेलना में किया गया होना चाहिये।
दण्ड (धारा 12):
- न्यायालय की अवमानना के लिये छह महीने तक का साधारण कारावास, या 2,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों या दोनों हो सकते है।
- यदि अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप क्षमायाचना करता है, तो उसे उन्मोचित किया जा सकता है अथवा दंड का परिहार किया जा सकता है।
- यदि क्षमायाचना सद्भावपूर्वक की गई है, तो उसे केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वह सशर्त या परिसीमित है।
जब अवमानना दंडनीय नहीं है (धारा 13):
- धारा 13 को न्यायालय अवमान (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- धारा 13(क): कोई भी न्यायालय अवमानना के लिये तब तक दण्ड अधिरोपित नहीं करेगा, जब तक वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अवमानना न्याय-प्रशासन की समुचित प्रक्रिया में सारभूत रूप से हस्तक्षेप करती है अथवा ऐसा हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखती है।
- धारा 13(ख): न्यायालय सत्य को एक वैध प्रतिरक्षा के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करना लोकहित में है तथा उक्त प्रतिरक्षा का आश्रय लेने का अनुरोध सद्भावपूर्वक किया गया है।