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आपराधिक कानून

माध्यस्थम् खंड आपराधिक कार्यवाही को बाधित नहीं करता है

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 19-Oct-2026

इंड्रोनील गोहो बनाम रज़ौवोनुओ थोंग और अन्य 

"संविदात्मक दायित्व का पालन करने में परवर्ती विफलता मात्र से ऐसे आशय के विद्यमान होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।" 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इंद्रनील गोहो बनाम रज़ौवोनुओ थोंग एवं अन्य (2026) का मामले का निर्णय किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी करार में माध्यस्थम् खंड का विद्यमान होना आपराधिक कार्यवाही को वर्जित नहीं करता है, तथापि न्यायालय को सर्वप्रथम यह निर्धारित करना होगा कि क्या लगाए गए आरोप कथित अपराध के आवश्यक तत्त्वों को प्रकट करते हैं। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 417 और 420, जो अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 318(2) और 318(4) हैं, के अधीन छल के अपराध के आवश्यक तत्त्व सिद्ध न होने के कारण, न्यायालय ने गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया तथा अपीलकर्त्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया।  

इंद्रोनील गोहो बनाम रज़ौवोनुओ थोंग और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • अपीलकर्त्ता दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के सीईओ थे। 
  • प्रत्यर्थी संख्या 1, CR ट्रेडर्स की मालिक, ने कंपनी के साथ एक चाय बागान के संबंध में बातचीत की। 2021 में, समझौते से पहले, उन्होंने यूको बैंक को चाय बागान और बैंक के साथ उसके बंधक के बारे में लिखा। 
  • कंपनी और CR ट्रेडर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए। अपीलकर्त्ता ने कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में इस पर हस्ताक्षर किये। 
  • जून 2021 में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दो संव्यवहार में कंपनी के खाते में 40,00,000 रुपए अंतरित किये। 
  • बाद में कंपनी ने इस आधार पर समझौता ज्ञापन को समाप्त कर दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 इसके नियमों और शर्तों का पालन करने में असफल रहा था। 
  • 2022 में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक आपराधिक परिवाद दर्ज कराया जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्त्ता ने उसे यह कहकर पैसे देने के लिये प्रेरित किया कि चाय बागान कंपनी का है, जबकि वास्तव में यह किसी अन्य कंपनी के स्वामित्व में था और यूको बैंक से संबंधित कार्यवाही का विषय था। समन जारी किया गया। 
  • अपीलकर्त्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528) के अधीन गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि: 
    • यह विवाद पूरी तरह से संविदात्मक था; 
    • समझौता ज्ञापन पर कंपनी ने हस्ताक्षर किये थे, न कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से। 
    • पैसा कंपनी के खाते में चला गया; और 
    • कंपनी को स्वयं अभियुक्त नहीं बनाया गया था। 
  • उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 417 और 420 के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनता है और समझौता ज्ञापन में माध्यस्थम् खंड रद्द करने का कोई आधार नहीं है।  
  • इससे व्यथित होकर अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

माध्यस्थम् खंड के प्रभाव पर: 

  • उच्च न्यायालय का यह निर्णय सही था कि माध्यस्थम् खंड स्वयं में आपराधिक कार्यवाही को नहीं रोकता है।  
  • यद्यपि, यह प्रस्ताव वास्तविक प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। न्यायालय को पहले यह निर्धारित करना होगा कि क्या आरोप कथित अपराध के आवश्यक तत्त्वों को प्रकट करते हैं। 

संविदा भंग और छल के बीच अंतर पर: 

  • समिनाथन बनाम राज्य (पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व) के मामले पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि छल के अपराध के लिये, परिवादकर्त्ता को वचन या प्रतिनिधित्व करते समय कपटपूर्ण या बेईमान आशय को प्रदर्शित करना होगा। 
  • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 417 और 420 के अधीन अपराध के लिये, संव्यवहार के प्रारंभ में बेईमानी का आशय मौजूद होना चाहिये और इसने परिवादकर्त्ता को संपत्ति से अलग होने के लिये प्रेरित किया होना चाहिये। 
  • किसी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में बाद में हुई विफलता, स्वयं में, ऐसे आशय का अनुमान लगाने का आधार नहीं बन सकती। 

अपीलकर्त्ता की स्थिति पर: 

  • समझौता ज्ञापन प्रत्यर्थी संख्या 1 और कंपनी के बीच था। अपीलकर्त्ता ने इस पर केवल कंपनी के CEO और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किये थे। 
  • 40,00,000 रुपए की राशि सीधे कंपनी के खाते में स्थानांतरित की गई थी। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्त्ता ने इसका कोई भाग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये प्राप्त किया या उसका दुरुपयोग किया। 

कथित मिथ्या कथन के संबंध में: 

  • परिवाद में ही यह सुझाव दिया गया था कि अपीलकर्त्ता को इस बात की जानकारी थी कि चाय बागान और कारखाना कंपनी के स्वामित्व में नहीं थे, और इसे पूरे संव्यवहार के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये। 
  • प्रत्यर्थी नंबर 1 को पता था कि चाय बागान यूको बैंक के पास बंधक रखा हुआ है। 
  • समझौते में यूको बैंक के बकाया और देनदारियों को चुकाने और अंततः चाय बागान का अधिग्रहण करने की परिकल्पना की गई थी। 
  • अभिलेख से पता चलता है कि कंपनी चाय बागान के कब्जे में थी और उसका संचालन कर रही थी, और इस संबंध में उसके पर्याप्त दावे थे। 
  • इन परिस्थितियों में, केवल यह दावा करना कि अपीलकर्त्ता को पता था कि प्रस्तुति मिथ्या है, संव्यवहार के प्रारंभ में बेईमानी के आशय को साबित नहीं करता है। 

विवाद की प्रकृति के संबंध में: 

  • समझौता ज्ञापन की समाप्ति वैध थी या नहीं, और क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 धनवापसी या अन्य अनुतोष पाने का हकदार था, ये सिविल प्रश्न हैं। 
  • संविदात्मक संबंध बाद में टूट जाने मात्र से ऐसे मामलों को आपराधिक चरित्र नहीं दिया जा सकता। 
  • अभियोजन को जारी रखने से मुख्य रूप से संविदात्मक विवाद को आपराधिक मामले का रूप मिल जाएगा और यह विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। 

निष्कर्ष: 

  • न्यायालय ने अपील मंजूर कर ली और आपराधिक याचिका संख्या 32/2022 में उच्च न्यायालय के दिनांक 13.05.2025 के आदेश को अपास्त कर दिया। 
  • प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीमापुर, नागालैंड के समक्ष लंबित C.R. केस संख्या 17/2022 और उससे उत्पन्न सभी कार्यवाही को अपीलकर्त्ता के संबंध में रद्द कर दिया गया।  
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने सिविल या संविदात्मक दावों के लिये विधि में उपलब्ध किसी भी उपचार का सहारा लेने के लिये स्वतंत्र है। 

भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 क्या है? 

 बारे में: 

  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318 छल के अपराध को परिभाषित करती है और उसे दण्डित करती है। 
  • यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415, 417, 418 और 420 को एक ही उपबंध में समेकित करता है। 

उपबंध: 

  • धारा 318(1) — परिभाषा (धारा 415 आईपीसी): जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे या जानबूझकर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे, जिसे वह यदि उसे प्रत्येक प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी संभाव्य है, वह छल करता है, यह कहा जाता है। 
  • धारा 318(2) — छल के लिये दण्ड (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 417): किसी भी प्रकार का कारावास जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों। 
  • धारा 318(3) — किसी व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाने के ज्ञान के साथ छल करना, जिसके हित की रक्षा करना अपराधी का दायित्व है (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 418): कारावास जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों। 
  • धारा 318(4) — छल और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिये प्रेरित करना (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420): कारावास जो सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना। 

छल के आवश्यक तत्त्व: 

  • किसी व्यक्ति को मिथ्या या भ्रामक कथन द्वारा या तथ्यों को बेईमानी से छिपाकर प्रवंचित करना। 
  • किसी व्यक्ति को कपटपूर्ण या बेईमानी से प्रेरित करके संपत्ति सौंपना, या कोई कार्य करना या लोप करना। 
  • इस प्रकार की बेईमानी या कपटपूर्ण आशय कथन करते समय, अर्थात संव्यवहार के प्रारंभ में विद्यमान होना चाहिये। 
  • छल किए गए व्यक्ति को क्षति या हानि होना अथवा ऐसी क्षति या हानि होने की संभावना होना (संपत्ति के परिदान से संबंधित न होने वाले धारा 318(1) के मामलों में)। 

संविदा का भंग बनाम छल: 

  • संविदा का हर भंग छल नहीं होता। केवल वचन निभाने में विफलता, बिना किसी बेईमानी के आशय के, केवल सिविल दायित्व को जन्म देती है। 
  • न्यायालयों ने बार-बार इस बात की चेतावनी दी है कि सिविल विवादों को आपराधिक रंग देकर दूसरे पक्ष पर समझौता करने के लिये दबाव न डाला जाए, और ऐसे अभियोगों को प्रक्रिया का दुरुपयोग माना है। 

कंपनी अधिकारियों की देयता: 

  • भारतीय दण्ड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कोई सामान्य उपबंध नहीं है जो किसी कंपनी द्वारा किये गए अपराधों के लिये निदेशकों या अधिकारियों पर परोक्ष दायित्व डालता हो।  
  • किसी अधिकारी पर अभियोजन तभी चलाया जा सकता है जब उसकी सक्रिय भूमिका और आपराधिक आशय के विशिष्ट आरोप हों, या जहाँ कोई विधि स्पष्ट रूप से परोक्ष दायित्व का प्रावधान करता हो, जैसा कि सुनील भारती मित्तल बनाम सीबीआई (2015) में कहा गया है।      
  • केवल कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने से ही अधिकारी छल के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हो जाता है। 

कार्यवाही रद्द करने की शक्ति (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528): 

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 (जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अनुरूप है) उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सुरक्षित रखती है, जिसके अधीन वह संहिता के अधीन किसी भी आदेश को प्रभावी करने, किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिये आवश्यक आदेश दे सकता है। 
  • हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) के बाद, कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है जहाँ आरोप, भले ही उन्हें सतही तौर पर मान लिया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं, या जहाँ कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित है या किसी गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है।