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सांविधानिक विधि

अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ‘राज्य’ के रूप में कंपनियाँ

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 11-Mar-2025

मेसर्स मनोज पेट्रोलियम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

"यह निर्धारित करने के लिये कि क्या कोई प्राधिकरण/निकाय अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'राज्य' के अंतर्गत आता है, सरकार के वित्तीय, कार्यात्मक एवं प्रशासनिक प्रभुत्व और/या ऐसे निकाय पर नियंत्रण के संचयी तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिये। यदि ऐसा नियंत्रण तथ्यात्मक रूप से पाया जाता है, तो निकाय को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' माना जाएगा।"

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ एवं न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ एवं न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने टिप्पणी की है कि किसी कंपनी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों एवं सार्वजनिक नियामकों द्वारा स्थापित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना, उसे संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत "राज्य" की परिभाषा में लाने के लिये पर्याप्त नहीं होगा।

मेसर्स मनोज पेट्रोलियम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • याचिकाकर्त्ता संख्या 1 श्रीमती संगीता पाठक और श्रीमती सोनम सिंघल (याचिकाकर्त्ता संख्या 2) के बीच 2 अक्टूबर, 2018 को एक भागीदारी विलेख के माध्यम से पंजीकृत एक भागीदारी फर्म है, जिसका व्यवसाय पेट्रोलियम उत्पादों, ग्रीस, आसुत जल और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर केंद्रित है। 
  • नायरा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में एस्सार ऑयल लिमिटेड) को पेट्रोलियम उत्पादों के लिये फ्रेंचाइजी वितरित करने के लिये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राधिकरण प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्त्ता संख्या 1 को 5 नवंबर, 2019 को बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में स्थित एक खुदरा दुकान पर मोटर स्पीड पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल ल्यूब्स की बिक्री के लिये नियुक्ति पत्र जारी किया। 6 जनवरी, 2020 को एक फ्रेंचाइजी करार पर हस्ताक्षर किये गए।
  • 18 अगस्त, 2021 को प्रतिवादी संख्या 3 ने खुदरा आउटलेट पर निरीक्षण किया और परीक्षण के लिये नमूने एकत्र किये। नमूने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) को भेजे गए, जिसने 21 अगस्त, 2021 को रिपोर्ट दी कि नमूने विनिर्देशों को पूरा करने में विफल रहे। 
  • BPCL की रिपोर्ट के बाद, प्रतिवादी संख्या 3 ने 26 अगस्त, 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें फ़्रैंचाइज़ी करार में उल्लंघन का आरोप लगाया गया। 
  • याचिकाकर्त्ता संख्या 1 ने 9 सितंबर, 2021 को उत्तर दिया, जिसमें उत्पाद वितरण में विसंगतियों और बिना समर्थन वाले नमूनों के मुद्दों के विषय में चिंता जताई गई, जिससे परीक्षण रिपोर्ट की वैधता पर संदेह हुआ। 
  • दिये गए स्पष्टीकरण के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्त्ता की ओर से असंतोषजनक उत्तरों का उदाहरण देते हुए 28 दिसंबर, 2021 को फ़्रैंचाइज़ी करार समाप्त कर दिया। 
  • समाप्ति के प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्त्ता संख्या 1 ने 31 जनवरी, 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) से संपर्क किया, जिसमें सत्ता के दुरुपयोग और फ्रैंचाइज़ करार को अविधिक तरीके से समाप्त करने का आरोप लगाया गया। CVC से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर याचिकाकर्त्ता ने 4 मार्च, 2022 को एक रिमाइंडर भेजा।
  • CVC और अन्य अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, याचिकाकर्त्ता संख्या 1 ने राहत और शिकायतों के निवारण की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। 
  • प्रतिवादी संख्या 3 ने रिट याचिका की स्थिरता पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई, जिसमें तर्क दिया गया कि विवाद एक निजी फर्म और प्रतिवादी संख्या 3 के बीच है, तथा इसे रिट अधिकारिता के तहत नहीं निपटान किया जाना चाहिये क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं है। 
  • यह याचिका फ्रैंचाइज़ी करार की समाप्ति और याचिकाकर्त्ता संख्या 1 द्वारा उठाई गई शिकायतों को दूर करने में विफलता के प्रत्युत्तर में दायर की गई है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विधिक सिद्धांत स्थापित किये हैं:
    • संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत किसी कंपनी या निकाय को 'राज्य' माना जाएगा, यदि सरकार द्वारा उस पर पर्याप्त वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण हो। यदि ऐसा नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो कंपनी रिट अधिकारिता के अधीन होगी।
    • भले ही कोई निजी संस्था कोई सार्वजनिक कार्य करती हो (जैसे पेट्रोलियम उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री), लेकिन इससे संस्था से जुड़े हर विवाद को रिट अधिकारिता के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। विवाद की प्रकृति मायने रखती है - पर्सनल लॉ में निहित विवाद रिट अधिकारिता के अधीन नहीं हैं।
    • परमादेश रिट जारी करना सार्वजनिक कर्त्तव्यों को लागू करने तक सीमित है। यदि कर्त्तव्य पूरी तरह से निजी प्रकृति का है, भले ही वह सार्वजनिक कार्यों से संबंधित हो, तो उसे लागू करने के लिये रिट जारी नहीं की जा सकती।
    • किसी भी सार्वजनिक विधिक तत्त्व के बिना आपसी संविदा के उल्लंघन को अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है।
  • रिट याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं पाया गया क्योंकि याचिकाकर्त्ता और प्रतिवादी संख्या 3 के बीच विवाद एक निजी संविदा से उत्पन्न हुआ है, तथा प्रतिवादी अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं है। 
  • याचिकाकर्त्ताओं को फ्रैंचाइज़ी करार में प्रदान किये गए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, जैसे शिकायत निवारण या मध्यस्थता का पालन करने की सलाह दी गई थी।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 क्या है?

परिचय 

  • अनुच्छेद 12 में यह उपबंधित किया गया है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य में भारत सरकार और संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। 
  • राज्य की परिभाषा समावेशी है और इसमें प्रावधान है कि राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं:
    • भारत की सरकार और संसद यानी संघ की कार्यपालिका और विधानमंडल।
    • प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल यानी भारत के विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडल।
    • भारत के क्षेत्र के अंदर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण।

भारत के राज्यक्षेत्र के अंदर स्थानीय या अन्य प्राधिकारी

  • स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3(31) में दी गई है, स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, आयुक्त निकाय या अन्य प्राधिकरण होगा जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के अंतर्गत सरकार द्वारा विधिक रूप से अधिकारी या सौंपा गया हो। 
  • स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा में आमतौर पर नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, पंचायतों, खनन निपटान बोर्डों आदि जैसे प्राधिकरणों को संदर्भित किया जाता है। राज्य के अधीन कार्य करने वाला, राज्य के स्वामित्व वाला, नियंत्रित और प्रबंधित और सार्वजनिक कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति स्थानीय प्राधिकरण है और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
  • अन्य प्राधिकरण शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिये, इसकी निर्वचन करने में काफी कठिनाई हुई है, और समय के साथ न्यायिक राय में बदलाव हुए हैं।
  • भारत संघ बनाम आर.सी. जैन (1981) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिये परीक्षण निर्धारित किया कि COI के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के तहत किन निकायों को स्थानीय प्राधिकरण माना जाएगा। न्यायालय ने माना कि यदि कोई प्राधिकरण:
    • अलग विधिक अस्तित्व है
    • एक निश्चित क्षेत्र में कार्य करता है
    • अपने दम पर धन जुटाने की शक्ति रखता है
    • स्वायत्तता यानी स्वशासन का उपभोग करता है
    • विधि द्वारा उसे ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं जो आमतौर पर नगर पालिकाओं को सौंपे जाते हैं, तो ऐसे प्राधिकरण 'स्थानीय प्राधिकरण' के अंतर्गत आएंगे तथा इसलिये COI के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य होंगे।

कोई निकाय अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आता है या नहीं?

  • आर.डी. शेट्टी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (1979) में जस्टिस पी.एन. भगवती ने फाइव पॉइंट टेस्ट दिया था। यह टेस्ट यह निर्धारित करने के लिये है कि कोई निकाय राज्य की एजेंसी है या साधन है और यह इस प्रकार है -
    • राज्य के वित्तीय संसाधन, जहाँ राज्य मुख्य वित्त पोषण स्रोत है, अर्थात संपूर्ण शेयर पूंजी सरकार के पास है।
    • राज्य का गहरा और व्यापक नियंत्रण।
    • कार्यात्मक चरित्र अपने सार में सरकारी है, जिसका अर्थ है कि इसके कार्यों का सार्वजनिक महत्त्व है या वे सरकारी चरित्र के हैं।
    • सरकार का एक विभाग जो निगम को हस्तांतरित किया जाता है।
    • राज्य द्वारा प्रदत्त या संरक्षित एकाधिकार स्थिति का आनंद लेता है।
  • यह तथ्य इस कथन के साथ स्पष्ट की गई कि यह परीक्षण केवल उदाहरणात्मक है तथा इसकी प्रकृति निर्णायक नहीं है, और इसे बहुत सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया जाना चाहिये।

निर्णयज विधियाँ 

  • मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांता बाई (1950) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने 'इजुडेम जेनेरिस' अर्थात समान प्रकृति के सिद्धांत को विकसित किया। इससे तात्पर्य है कि केवल वे प्राधिकरण 'अन्य प्राधिकरण' की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं जो सरकारी या संप्रभु कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं, उदाहरण के लिये, गैर-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय।
  • उज्जम्माबाई बनाम यूपी राज्य (1961) में, उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त प्रतिबंधात्मक दायरे को खारिज कर दिया तथा माना कि अन्य प्राधिकरणों की निर्वचन करने में 'इजुडेम जेनेरिस' नियम का सहारा नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 12 के तहत नामित निकायों में कोई सामान्य जीनस नहीं है तथा उन्हें किसी भी तर्कसंगत आधार पर एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।