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आपराधिक कानून
उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना करना अपराध नहीं है
« »20-Oct-2026
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यासीर अराफात और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य "...यदि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में कोई आवाज़ उठाई जाती है, और उसमें प्रयुक्त शब्द भी केवल ‘न्याय से वंचित किये जाने’ का है तथा न्याय की मांग हेतु आवाज़ उठाई जाती है, तो इससे भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 153क और 295क के अधीन अपराध के आवश्यक तत्त्व पूर्ण नहीं होंगे..." न्यायमूर्ति एच.पी. संदेश |
स्रोत: कर्नाटक उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एच.पी. संदेश की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यासीर अराफात एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय के प्रति मात्र असंतोष व्यक्त करना, उसे “न्याय से वंचित करना” कहना तथा “न्याय के लिये आवाज़ उठाना”, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 153क (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 196) अथवा धारा 295क (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 299) के अधीन अपराध नहीं है।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) तथा उससे संबंधित समस्त आगामी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।
यासीर अराफात और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी ?
- उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने के बाद, मैंगलोर में सड़क किनारे की दीवारों पर नारे लिखे हुए पाए गए।
- नारों में निर्णय को "न्याय से इंकार" बताया गया और "न्याय के लिये आवाज उठाने" का आह्वान किया गया।
- मैंगलोर साउथ पुलिस थाने के सहायक सब-इंस्पेक्टर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए परिवाद दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ये नारे अभियुक्तों द्वारा लिखे गए थे और इनका संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से था।
- देश में असामंजस्य उत्पन्न करने के आशय से किये गए इस कृत्य का आरोप लगाते हुए, पुलिस ने 2019 में 13 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की थी।
- FIR में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153क (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295क (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के जानबूझकर किये गए कृत्य) और 120ख (आपराधिक षड्यंत्र) के साथ-साथ कर्नाटक के लोक स्थानों पर विरूपण विधि की धारा 3 भी शामिल है।
- अभियुक्त ने FIR और आगे की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिये उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
- याचिकाकरताओं के तर्क:
- यदि परिवाद को यथावत स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी इसमें उल्लिखित धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है।
- अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रत्याभूत करता है, और किसी निर्णय से असहमत होना न तो राजद्रोह है और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का प्रयास है।
- जावेद अहमद हाजम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) पर विश्वास करते हुए , वैध तरीके से असहमति का अधिकार लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 19(1)(क) और 21 के अधीन संरक्षित है।
- राज्य के तर्क:
- याचिकाकर्त्ताओं ने निर्णय के तुरंत बाद लोक स्थान पर नारे लगाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की।
- इस कृत्य से देश में असामंजस्य पैदा होने की संभावना थी।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
परिवाद के विषयवस्तु के संबंध में:
- परिवाद में केवल इतना ही कहा गया था कि नारों में निर्णय को "न्याय से इंकार" बताया गया था और "न्याय के लिये आवाज" उठाई गई थी।
- यदि यही शब्द प्रयोग किये गए हैं, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153क और 295क के उपबंध लागू नहीं होते हैं।
किसी निर्णय के विरुद्ध असहमति पर:
- यद्यपि नारों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया था, लेकिन यह केवल निर्णय के प्रति असहमति का मामला है, न कि असामंजस्य पैदा करने का।
- न्यायालय ने टिप्पणी की कि धारा 153क को लागू करने के लिये, राज्य के विरुद्ध कार्रवाई का तत्त्व होना आवश्यक है, जो यहाँ अनुपस्थित था।
- किसी निर्णय से असहमति व्यक्त करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के दायरे में आता है।
धारा 153क के अधीन परीक्षण पर (जावेद अहमद हाजम को लागू करते हुए):
- इस परीक्षण का उद्देश्य यह देखना है कि उन शब्दों का सामान्यतः काफी संख्या में समझदार लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है।
- मात्र इस संभावना से कि कुछ व्यक्तियों में घृणा या दुर्भावना विकसित हो सकती है, धारा 153क (1) भारतीय दण्ड संहिता के खंड (क) को आकर्षित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग पर:
- उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिये धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये इसे एक उपयुक्त मामला पाया।
निष्कर्ष:
न्यायालय ने आपराधिक याचिका को मंजूर करते हुए याचिकाकर्त्ताओं के विरुद्ध FIR और सभी आगे की कार्यवाही को रद्द कर दिया।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 क्या है?
बारे में:
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196 धर्म मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना से संबंधित है।
- यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153क के अनुरूप है।
उपबंध:
- धारा 196(1)(क): जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा।
- धारा 196(1)(ख): जो कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक-प्रशान्ति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना संभाव्य हो।
- धारा 196(1)(ग): जो कोई इस आशय से या यह जानते हुए कि किसी ऐसे समूह के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग किया जाएगा अथवा प्रतिभागियों को उसके प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, किसी अभ्यास, आंदोलन, कवायद या तत्सदृश क्रियाकलाप का आयोजन करता है या उसमें भाग लेता है।
- दण्ड : 3 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
- धारा 196(2): यदि अपराध किसी उपासना स्थल में अथवा धार्मिक उपासना या धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न किसी सभा में किया जाता है, तो पाँच वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 क्या है?
बारे में:
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किये गए हों से संबंधित है।
- यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295क के अनुरूप है।
उपबंध:
- जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करता है।
- दण्ड : 3 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
- आवश्यक शर्त: आशय जानबूझकर और विद्वेषपूर्ण होना चाहिये। अनजाने में या उपेक्षा से किये गए अपमान इसमें सम्मिलित नहीं हैं।