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आपराधिक कानून
पैरोल से इंकार
« »06-Aug-2026
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दीप राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य "एक बार जब किसी दोषी व्यक्ति द्वारा पैरोल के लिये दावा किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश सदाचरण बंदी परिवीक्षात्मक रिहाई अधिनियम और नियमों द्वारा शासित होता है, तो इसके अधीन बनाई गई संविधि और नियम इस पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं लगती हैं कि 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले दूसरी पैरोल पर विचार/स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।" न्यायमूर्ति संदीप शर्मा |
स्रोत: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की पीठ ने दीप राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (2026) के मामले में यह निर्णय दिया कि किसी कैदी की पैरोल की अर्जी को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसकी पिछली पैरोल रिहाई के बाद से छह महीने नहीं बीते हैं, और यह निर्णय दिया कि हिमाचल प्रदेश जेल नियमावली, 2021 का पैराग्राफ़ 19.12 हिमाचल प्रदेश सदाचरण बंदी परिवीक्षात्मक रिहाई अधिनियम, 1968 के अधीन प्रदत्त पैरोल मांगने के सांविधिक अधिकार को कम नहीं कर सकता है।
दीप राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- याचिकाकर्त्ता दीप राम अपनी पत्नी के साथ, जिसे इसी मामले में दोषी ठहराया गया था, मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन 20 वर्ष की सजा काट रहा है; दोनों को कांडा स्थित मॉडल सेंट्रल जेल में रखा गया है।
- याचिकाकर्त्ता पहले ही नौ वर्ष से अधिक का कारावास भोग चुका है और उसे पहले आठ बार पैरोल पर छोड़ा जा चुका है और उसने हर बार शर्तों का कोई उल्लंघन किये बिना समय पर जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था।
- याचिकाकर्त्ता ने अपनी पत्नी की देखरेख के लिये 28 दिनों की पैरोल मांगी थी, जिनकी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में कान की सर्जरी होनी थी।
- जेल अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश जेल नियमावली, 2021 के पैराग्राफ 19.12 का हवाला देते हुए, केवल इस आधार पर उनकी पैरोल याचिका खारिज कर दी कि उनकी पिछली पैरोल के बाद से छह महीने नहीं बीते थे।
- अस्वीकृति से व्यथित होकर याचिकाकर्त्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अस्वीकृति आदेश को रद्द करने और उसे पैरोल पर छोड़ने के निदेश देने की मांग की।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
- सांविधिक प्रतिबंध के अभाव में: न्यायालय ने पाया कि हिमाचल प्रदेश सदाचरण बंदी परिवीक्षात्मक रिहाई अधिनियम, 1968 और उसके अंतर्गत निर्मित नियम पिछली रिहाई के छह महीने की समाप्ति से पहले दूसरी पैरोल पर विचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, और दोषी व्यक्ति का पैरोल का दावा पूरी तरह से मूल अधिनियम और नियमों द्वारा नियंत्रित होता है।
- जेल नियमावली की स्थिति पर: न्यायालय ने माना कि जेल नियमावली अधीनस्थ विधान है और यह मूल अधिनियम और नियमों के साथ असंगत या विपरीत शर्तें लागू नहीं कर सकता है, और इसलिये हिमाचल प्रदेश जेल नियमावली, 2021 के पैराग्राफ 19.12 के अधीन छह महीने की पाबंदी सांविधिक ढाँचे को रद्द नहीं कर सकती है।
- याचिकाकर्त्ता के आचरण रिकॉर्ड पर: यह देखते हुए कि याचिकाकर्त्ता को पहले आठ बार पैरोल दी जा चुकी थी, उसने हर बार समय पर आत्मसमर्पण किया था, और उसके आचरण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी, न्यायालय ने माना कि अधिकारियों के पास केवल इस आधार पर उसके आवेदन को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था कि छह महीने की अवधि समाप्त नहीं हुई थी।
- प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन पर: न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ता का आवेदन अधिनियम की धारा 6 के अधीन रिपोर्ट के लिये जिला मजिस्ट्रेट को भेजा ही नहीं गया था, अपितु केवल जेल नियमावली के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिससे अस्वीकृति विधिक रूप से अस्थिर हो गई।
- प्रदान किये गए अनुतोष के संबंध में: रिट याचिका को मंजूर करते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता की पैरोल याचिका को खारिज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया।
पैरोल क्या है?
बारे में:
- पैरोल किसी कैदी की अस्थायी रिहाई है, जिसमें सजा पूरी होने से पहले कैदी कुछ शर्तों को मानने के लिये सहमत होता है।
- पैरोल को एक कैदी की सशर्त रिहाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सामान्यतः एक पैरोल अधिकारी की देखरेख में होती है, जिसने उस अवधि का कुछ भाग पूरा कर लिया होता है जिसके लिये उसे जेल की सजा सुनाई गई थी।
- इन शर्तों में प्राय: पैरोल अधिकारी के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहना, नियोजन बनाए रखना या शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेना और आपराधिक क्रियाकलापों से दूर रहना शामिल होता है।
- पैरोल सामान्यत: अच्छे व्यवहार, अपराध की प्रकृति और पुनर्वास की संभावना जैसे कारकों के आधार पर दी जाती है।
- यह व्यक्तियों को निगरानी में रहते हुए धीरे-धीरे समाज में पुनः एकीकृत होने की अनुमति देता है।
- पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को अपने शेष दण्ड को भोगने के लिये वापस जेल भेजा जा सकता है।
पैरोल का उद्देश्य:
- कैदी के लिए पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने में सहायता करना और परिवार से संबंधित मामलों का समाधान करना।
- कैदी के स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन कारावास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना।
- कैदी के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहयोग करना।
- कैदी के लिये सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और जीवन के प्रति सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देना।
पैरोल के प्रकार:
- अभिरक्षा से पैरोल:
- यह आपातकालीन स्थितियों में प्रदान किया जाता है।
- विदेशियों और मृत्युदण्ड की सजा काट रहे लोगों को छोड़कर, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या विवाह जैसे कारणों से सभी दोषी व्यक्ति 14 दिनों के लिये इस पैरोल के पात्र हो सकते हैं।
- नियमित पैरोल:
- जिन अपराधियों ने कम से कम एक वर्ष जेल में बिताया है, वे अधिकतम एक महीने के लिये नियमित पैरोल के पात्र हैं।
- यह विवाह, दुर्घटना, मृत्यु, परिवार में बीमारी या बच्चे के जन्म आदि जैसे कुछ आधारों पर आवंटित किया जाता है।
पैरोल में कौन-कौन से विधिक उपबंध शामिल हैं?
- पैरोल देना 1894 के कारागार अधिनियम और 1900 के कारागार अधिनियम के अधीन स्थापित नियमों के दायरे में आता है।
- विभिन्न राज्य सरकारों ने विशिष्ट मामलों में पैरोल देने के संबंध में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये दिशानिर्देश तैयार किये हैं।
- ये निर्णय समय-समय पर तैयार किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार लिये जाते हैं।
- उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र में, कारागार (बॉम्बे फर्लो और पैरोल) नियम, 1959, कारागार अधिनियम, 1984 की धारा 59(5) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अधीन अधिनियमित किये गए हैं।
- ये नियम राज्य में पैरोल के प्रशासन और विनियमन के लिये एक ढाँचा प्रदान करते हैं।
- सुनील फुलचंद शाह बनाम भारत संघ, 2000 के मामले में इस बात पर बल दिया गया कि "पैरोल का अर्थ दण्ड का निलंबन नहीं है"।
- यह अवलोकन इस बात पर बल देता है कि पैरोल को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 में उल्लिखित दण्ड के निलंबन के समान नहीं माना जा सकता है।
जमानत और पैरोल में क्या अंतर हैं?
भारतीय विधि में, पैरोल और जमानत अलग-अलग विधिक अवधारणाएं हैं जिनके अलग-अलग उद्देश्य और निहितार्थ हैं:
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पहलू |
पैरोल |
जमानत |
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परिभाषा |
पैरोल का तात्पर्य दोषसिद्ध बंदी को उसकी पूर्ण सजा अवधि समाप्त होने से पूर्व सशर्त रूप से कारागार से अस्थायी रिहाई प्रदान करना है, जो उसके सदाचरण पर निर्भर होती है। |
जमानत का तात्पर्य विचारण लंबित रहने के दौरान अभियुक्त की अस्थायी रिहाई से है, जो सामान्यतः प्रतिभूति या बंधपत्र प्रस्तुत करने के अधीन होती है। |
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उद्देश्य |
दीर्घकालिक कारावास का दण्ड भुगत रहे बंदियों के पुनर्वास एवं समाज में पुनर्समावेशन को सुगम बनाने के लिये पैरोल प्रदान किया जाता है। |
जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा विचारण के दौरान उसे सामान्य जीवन व्यतीत करने की अनुमति देना है। |
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पात्रता |
सामान्यतः अच्छे आचरण वाले दीर्घकालिक बंदियों को पैरोल प्रदान की जाती है। हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध व्यक्तियों को प्रायः पैरोल का लाभ उपलब्ध नहीं होता। |
जमानत सामान्यतः अधिकांश अभियुक्तों के लिए उपलब्ध होती है; तथापि गंभीर अपराधों, अभियुक्त के फरार होने की आशंका अथवा उससे उत्पन्न खतरे की स्थिति में जमानत से इंकार किया जा सकता है। |
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अवधि |
पैरोल कारागार प्राधिकारियों अथवा न्यायालय द्वारा, संबंधित विधिक अधिकारिता के अनुसार, प्रदान की जा सकती है। |
जमानत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है। |
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शर्तें |
पैरोल की शर्तों में नियमित रूप से पुलिस के समक्ष रिपोर्ट करना, अवैध क्रियाकलापों से विरत रहना तथा कभी-कभी निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर रहना शामिल हो सकता है। |
जमानत की शर्तों में नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होना, आपराधिक क्रियाकलापों से विरत रहना तथा कभी-कभी यात्रा पर प्रतिबंध या गृह-नजरबंदी जैसी शर्तें शामिल हो सकती हैं। |
- पैरोल और जमानत दोनों में ही अभिरक्षा से अस्थायी छोड़ा जाना शामिल होता है, लेकिन भारतीय विधि में इनके उद्देश्य भिन्न होते हैं और इन्हें अलग-अलग परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है।
- पैरोल उन व्यक्तियों के लिये है जो पहले से ही दण्ड भोग रहे हैं, जिसका उद्देश्य पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण करना है, जबकि जमानत उन लोगों के लिये है जो विचारण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे विधिक कार्यवाही में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।
- अभिरक्षा में रहते हुए शपथ लेने की अनुमति मिलना वास्तव में एक विशेष परिस्थिति है, जो आधिकारिक कर्त्तव्य को पूरा करने के उद्देश्य से अस्थायी रिहाई या विशेष पैरोल के समान है।
- इसका अर्थ जमानत पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति उस विशिष्ट घटना या क्रियाकलाप को छोड़कर अभिरक्षा में ही रहता है जिसके लिये उसे बाहर जाने की अनुमति दी जाती है।