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पारिवारिक कानून
कुटुंब न्यायालय साक्ष्य के मूलभूत नियमों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से आबद्ध हैं
« »27-Oct-2026
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P बनाम P “...साक्ष्य साबित करने के मूलभूत नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूर्णतः नष्ट करने के बजाय....” न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान |
स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने P बनाम P (2026) मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने उस कुटुंब न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया, जिसमें अवयस्क पुत्र की अभिरक्षा उसकी माता को देने से इनकार किया गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब पिता प्रतिपरीक्षा हेतु कभी उपस्थित ही नहीं हुआ, तब कुटुंब न्यायालय केवल उसके शपथपत्र के आधार पर अभिरक्षा का निर्णय नहीं कर सकता था। तदनुसार, न्यायालय ने अवयस्क पुत्र की अभिरक्षा माता को प्रदान कर दी।
P बनाम P (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- दोनों पक्षकारों ने 19 फरवरी 2007 को वाराणसी में विवाह किया और उनके दो पुत्र 2011 और 2013 में पैदा हुए।
- 3 अप्रैल 2016 को पति अपनी पत्नी को वाराणसी स्थित उसके मायके में छोड़कर अपने बड़े पुत्र को अपने साथ ले गया।
- पति की तलाक की याचिका 15 दिसंबर 2022 को खारिज कर दी गई और पत्नी की दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका उसी दिन स्वीकार कर ली गई। यद्यपि, उसने न तो उसे वापस अपनाया और न ही निर्णय का पालन किया।
- यह तर्क दिया गया कि जब दोनों पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंध कायम था, तब उसने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया था।
कुटुंब न्यायालय के समक्ष कार्यवाही:
- 2017 में, पत्नी ने बड़े पुत्र की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिये आज़मगढ़ स्थित कुटुंब न्यायालय में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 25 के अधीन कार्यवाही दायर की।
- कुटुंब न्यायालय ने 23 जुलाई 2024 को उसकी अर्जी खारिज कर दी और उसे केवल मिलने का अधिकार प्रदान किया।
उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही:
- पत्नी ने कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन अपील दायर की , जिसमें कहा गया कि उसे अपने पुत्र से एक बार भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी।
- पति अपील में पेश नहीं हुआ, मध्यस्थता केंद्र से दूर रहा और दिसंबर 2024 में बिना कोई नया पता बताए अपना नोएडा वाला पता छोड़कर चला गया।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 14 के संबंध में:
- धारा 14 केवल कुछ परिस्थितियों में ही साक्ष्य अधिनियम के अधीन प्रासंगिकता और ग्राह्यता के कठोर नियमों को कम करती है।
- यह किसी भी विधिक प्रणाली में निहित साक्ष्य के मूलभूत नियमों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को समाप्त नहीं करता है।
- कुटुंब न्यायालयों को इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिये, भले ही वे साक्ष्य अधिनियम से बाध्य न हों।
पिता के शपथपत्र पर विश्वास करते हुए:
- पिता ने कभी भी प्रतिपरीक्षा के लिये स्वयं को पेश नहीं किया, और उसके अपने व्यतिक्रम के कारण विचारण के दौरान उसके साक्ष्य को बंद कर दिया गया।
- प्रतिपरीक्षा से इंकार करना नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन था।
- बिना प्रतिपरीक्षा किए शपथपत्र को सत्य मान लेना त्रुटिपूर्ण था और स्पष्ट रूप से विधिविरुद्ध था ।
- शपथपत्र के अलावा, ऐसा कुछ भी अभिलेख पर नहीं रखा गया जिससे यह पता चले कि बालक के कल्याण का ध्यान रखा जा रहा था, और न ही पिता की आय या बच्चे की स्कूली शिक्षा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध थी।
माता का बालक से संपर्क न होने के संबंध में:
- कुटुंब न्यायालय द्वारा माता की स्वीकृति पर विश्वास करना कि वह साढ़े तीन साल से अपने पुत्र से नहीं मिली थी, अनुचित था ।
- उसे उससे मिलने से रोका गया था और वह अपनी मर्जी से दूर नहीं रही थी।
- विवादित निर्णय के तुरंत बाद पिता का गायब हो जाना, उसके मिलने के अधिकारों को खत्म करने के आशय से किया गया था।
अभिभावक की वित्तीय क्षमता पर:
- बालक की अभिरक्षा देने से मुख्य रूप से इसलिये इंकार कर दिया गया था क्योंकि माता की कोई आमदनी नहीं थी और वह अपने सेवानिवृत्त पिता पर निर्भर थी।
- आर्थिक क्षमता ही एकमात्र मापदंड नहीं हो सकती। गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल के मामले में, पिता को बालक की शिक्षा का खर्च वहन करने का निदेश दिया गया था।
- मौसमी मोइत्रा गांगुली बनाम जयंत गांगुली के मामले में, बेहतर वित्तीय संसाधन या माता-पिता का प्यार प्रासंगिक तो माना गया, लेकिन निर्णायक नहीं।
पिता के द्वितीय विवाह और आचरण के संबंध में:
- द्वितीय विवाह स्वयं में अयोग्यता का कारण नहीं है, लेकिन यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है, जैसा कि अथर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद के मामले में कहा गया है ।
- पिता ने न्यायिक आदेशों की अवहेलना की और विधिक प्रक्रिया से बचने की कोशिश की।
- न्यायालय ने टिप्पणी की कि बालक अपनी माता, छोटे भाई और नाना-नानी के साथ बड़ा होगा, शायद भौतिक सुख-सुविधाओं में कमी के साथ, लेकिन बेहतर नैतिक मूल्यों के साथ।
निदेश:
- अपील मंजूर कर ली गई और कुटुंब न्यायालय का 23 जुलाई 2024 का आदेश अपास्त कर दिया गया।
- पिता को एक महीने के भीतर अवयस्क की अभिरक्षा माता को सौंपने का निदेश दिया गया था ।
- पिता को वाराणसी स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण में प्रत्येक शनिवार को दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच बच्चे से मिलने की अनुमति दी गई थी।
कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 14 क्या है?
बारे में:
- धारा 14 में कुटुंब न्यायालयों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) के लागू होने से संबंधित उपबंध हैं।
- कुटुंब न्यायालय किसी विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायक किसी भी रिपोर्ट, कथन, दस्तावेज, सूचना या मामले को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है, चाहे वह साक्ष्य अधिनियम के अधीन सुसंगत या ग्राह्य हो या न हो।
उद्देश्य:
- कुटुंब न्यायालयों को वैवाहिक और पारिवारिक विवादों के लिये उपयुक्त लचीला, कम तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देना।
- यह ग्राह्यता के नियमों में ढील देता है लेकिन सबूत या निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है।
संबंधित उपबंध:
- धारा 9: कुटुंब न्यायालय का समझौता कराने का कर्त्तव्य।
- धारा 10: प्रक्रिया सामान्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुसरण करती है, लेकिन कुटुंब न्यायालय सत्य तक पहुँचने के लिये अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।
- धारा 19: कुटुंब न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के आधार पर 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में की जा सकती है।
संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत बाल अभिरक्षा संबंधी विधि क्या है?
मुख्य उपबंध:
- धारा 17: किसी संरक्षक की नियुक्ति या घोषणा करते समय न्यायालय को अवयस्क के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, अवयस्क की आयु, लिंग और धर्म, प्रस्तावित संरक्षक का चरित्र और क्षमता, और यदि अवयस्क बुद्धिमानी से अपनी पसंद बताने में सक्षम है तो उसकी स्वयं की पसंद जैसे कारकों पर विचार करना चाहिये।
- धारा 25: यदि कोई आश्रित संरक्षक की अभिरक्षा से चला जाता है या उसे हटा दिया जाता है, तो न्यायालय आश्रित की वापसी का आदेश दे सकता है यदि न्यायालय की राय है कि यह आश्रित के कल्याण के लिये होगा।
न्यायालयों द्वारा विकसित सिद्धांत:
- बालक का कल्याण सभी अभिरक्षा संबंधी मामलों में सर्वोपरि विचारणीय विषय है ।
- संरक्षक की वित्तीय क्षमता सुसंगत है, लेकिन निर्णायक नहीं है।
- माता-पिता का आचरण, जिसमें न्यायालय के आदेशों का पालन करना भी शामिल है, एक सुसंगत कारक है।
- माता-पिता का द्वितीय विवाह स्वयं में अयोग्यता का कारण नहीं है, लेकिन बालक के कल्याण का आकलन करते समय इस पर विचार किया जा सकता है।
- अभिरक्षा से वंचित अभिभावक के मुलाकात संबंधी अधिकारों का सामान्यतः संरक्षण किया जाना चाहिये, जिससे बालक का माता-पिता दोनों के साथ संबंध बना रहे।