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सांविधानिक विधि

बाध्यकारी संविदा के गठन से पूर्व लोक प्राधिकारी नीलामी के निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है

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 23-Oct-2026

सतिंदर पाल सिंह और अन्य बनाम बेदी अस्पताल और अन्य 

"चंडीगढ़ प्रशासन की कार्रवाई में न तो कोई अवैधता है और न ही मनमानापन..." 

न्यायमूर्ति पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे  

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने सतिंदर पाल सिंह एवं अन्य बनाम बेदी अस्पताल एवं अन्य (2026) मामले का निर्णय किया। न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय को अपास्त कर दिया, जिसके द्वारा नर्सिंग होम हेतु निर्धारित स्थल के लिए बेदी अस्पताल की ₹12.58 करोड़ की बोली निरस्त करने संबंधी चंडीगढ़ प्रशासन के निर्णय को रद्द कर दिया गया था। साथ ही, न्यायालय ने उक्त स्थल की तीन माह के भीतर नए सिरे से ई-नीलामी कराने का निर्देश दिया। 

सतिंदर पाल सिंह बनाम बेदी अस्पताल (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • अगस्त 2022 में, चंडीगढ़ प्रशासन ने आवासीय, वाणिज्यिक और नर्सिंग होम स्थलों के लिये ई-नीलामी का नोटिस जारी किया। 
  • यह विवाद चंडीगढ़ के सेक्टर 33C में स्थित दो सटे हुए नर्सिंग होम स्थलों से संबंधित था, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 744.44 वर्ग गज था और आरक्षित मूल्य ₹6.91 करोड़ था। 

नीलामी: 

  • 20 अक्टूबर 2022 को आयोजित नीलामी में: 
  • अपीलकर्त्ताओं की साइट नंबर 3 के लिये बोली ₹18.25 करोड़ में स्वीकार कर ली गई । 
  • बेदी अस्पताल ने साइट नंबर 4 के लिये ₹12.58 करोड़ की उच्चतम बोली लगाई। 
  • बेदी अस्पताल ने 21 अक्टूबर 2022 को बोली राशि का 25% जमा किया, 28 अक्टूबर को विक्रय करार निष्पादित किया गया और शेष 75% का संदाय 16 नवंबर 2022 को किया गया। 

प्रशासन द्वारा रद्द करना: 

  • आवंटन पत्र जारी होने और हस्तांतरण विलेख निष्पादित होने से पहले, प्रशासन ने इस संव्यवहार पर पुनर्विचार किया, क्योंकि समान आकार की बगल वाली जमीन लगभग 6 करोड़ रुपए अधिक में बिकी थी। 
  • 27 जनवरी 2023 को, इसने बेदी अस्पताल की बोली को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मूल्य अंतर बाजार के रुझानों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। 
  • इसने साइट नंबर 4 की दोबारा नीलामी करने का फैसला किया, जिसमें आरक्षित मूल्य को साइट नंबर 3 के लिये प्राप्त उच्चतम बोली पर निर्धारित किया गया और बेदी अस्पताल द्वारा जमा की गई पूरी राशि वापस कर दी गई। 
  • बाद में विक्रय करार भी रद्द कर दिया गया। 

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही: 

  • बेदी अस्पताल ने इस रद्द करने को चुनौती दी, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रशासन के निर्णय को रद्द कर दिया। 
  • इससे व्यथित होकर अपीलकर्त्ताओं ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

नीलामी से प्रत्याहृत होने की शक्ति के संबंध में: 

  • न्यायालय ने चंडीगढ़ संपदा नियम, 2007 पर विश्वास किया, जिनके अनुरूप ई-नीलामी सूचना के निबंधन एवं शर्तें निर्धारित की गई थीं। 
  • ये नियम विशेष रूप से निविदा प्राधिकारी को राजस्व अधिकतमकरण के उद्देश्य से आवंटन पत्र जारी होने से पहले नीलामी से प्रत्याहृत की अनुमति देते हैं। 
  • चूँकि कोई आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया था और कोई हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं किया गया था, इसलिये प्रशासन को रद्द करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार था। 

लोक संपत्ति की नीलामी पर पुनर्विचार करते हुए: 

  • लोक संपत्ति के विक्रय या पट्टे के मामलों में, यदि निर्णय का उद्देश्य कीमत को अधिकतम करना है, तो लोक प्राधिकरण नीलामी को वापस बुलाने या उस पर पुनर्विचार करने के लिये उचित है।   
  • यह तब तक अनुमेय है जब तक कोई प्रवर्तनीय संविदा नहीं की गई हो। 
  • उस प्रक्रम में, नीलामी में प्राप्त काफी कम कीमत, तथाकथित उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में संविदा को अंतिम रूप न देने का एक प्रासंगिक कारण है। 
  • न्यायालय को प्रशासन के निर्णय में कोई अवैधता या मनमानी नहीं मिली। 

उचित अनुतोष के संबंध में: 

  • इसके बाद हुई नीलामी में, साइट नंबर 4 को ₹18.30 करोड़ मिले, जो बेदी अस्पताल की मूल बोली से लगभग ₹6 करोड़ अधिक थे, और अपीलकर्त्ता उच्चतम बोलीदाता के रूप में उभरे। 
  • बेदी अस्पताल ने न्यायालय को सूचित किया कि वह अपीलकर्त्ताओं द्वारा निर्धारित कीमत के समान कीमत देने को तैयार है। 
  • किसी भी पक्षकार को अनुतोष देने के बजाय, न्यायालय ने यह माना कि न्याय और लोक हित एक नई नीलामी से पूरे होंगे। 

निर्देश: 

  • उच्च न्यायालय का फैसला अपास्त कर दिया गया।   
  • चंडीगढ़ प्रशासन को चंडीगढ़ संपदा नियम, 2007 के अधीन सेक्टर 33C में स्थित साइट नंबर 4 की नई ई-नीलामी आयोजित करने का निदेश दिया गया था। 
  • पूरी प्रक्रिया तीन महीने के भीतर शुरू और समाप्त होनी चाहिये। 

लोक संपत्ति की नीलामी को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत क्या हैं? 

सांविधानिक आधार: 

  • संविधान का अनुच्छेद 298 संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति को व्यापार या कारबार चलाने, संपत्ति का अर्जन, धारण और उसका व्ययन करने तथा किसी भी प्रयोजन के लिये संविदा करने तक विस्तारित करता है।     
  • अनुच्छेद 14 में यह आवश्यक है कि राज्य लोक संपत्ति से संबंधित मामलों में निष्पक्ष, पारदर्शी और मनमानी रहित तरीके से कार्य करे। 

प्रमुख सिद्धांत: 

  • लोक विश्वास: लोक संपत्ति राज्य द्वारा जनता के लिये एक न्यास के रूप में रखी जाती है, और इसके निपटान का उद्देश्य सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त करना होना चाहिये। 
  • उच्चतम बोलीदाता का कोई निहित अधिकार नहीं: उच्चतम बोलीदाता को नीलामी को अपने पक्ष में संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि बोली स्वीकार नहीं हो जाती और एक बाध्यकारी संविदा अस्तित्व में नहीं आ जाती (उड़ीसा राज्य बनाम हरिनारायण जायसवाल, 1972; राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बनाम जी.एस. इन्वेस्टमेंट्स, 2007)।                   
  • अपर्याप्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार: प्राधिकरण उच्चतम बोली को भी अस्वीकार कर सकता है यदि वह अपर्याप्त हो, बशर्ते कि निर्णय सद्भावनापूर्ण हो और मनमाना न हो।  
  • सीमित न्यायिक पुनर्विचार: न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या लागू नियमों के विपरीत हो, और वे अपना स्वयं का वाणिज्यिक निर्णय लागू नहीं करते हैं।         
  • संविदा संपन्न होने पर ही अंतिम सीमा: एक बार लागू करने योग्य संविदा संपन्न हो जाने के बाद, प्राधिकरण केवल अधिक कीमत प्राप्त करने के लिये उससे पीछे नहीं हट सकता।