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सांविधानिक विधि

राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान

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 11-Nov-2024

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार फैज़ान मुस्तफा के माध्यम से बनाम नरेश अग्रवाल 

“अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि “राष्ट्रीय महत्त्व” के रूप में नामित संस्थान अभी भी अपना अल्पसंख्यक चरित्र यथावत रख सकता है।”

CJI धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता।

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) मामले में उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय में AMU को "राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान" घोषित किया गया है, लेकिन इससे उसका अल्पसंख्यक चरित्र खत्म नहीं होता। न्यायालय ने कहा कि संघ का तर्क है कि इस तरह के पदनाम के लिये आरक्षण के प्रति अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होनी चाहिये, जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में संतुलन बनाने एवं अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया जा सके।

  • यह निर्णय AMU की विशिष्ट पहचान की संवैधानिक मान्यता पर बल देता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि यह व्यापक सामाजिक न्याय सिद्धांतों के अनुरूप बना रहे।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा बनाम नरेश अग्रवाल मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • वर्ष 1977 में अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो प्रारंभ में कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध था।
  • 1920 में, शाही विधायिका ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की स्थापना की और उसे शामिल किया।
  • AMU अधिनियम में दो महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए:
    • वर्ष 1951 संशोधन अधिनियम
    • वर्ष 1965 संशोधन अधिनियम, जिसने मुस्लिम छात्रों के लिये धार्मिक निर्देशों एवं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढाँचे को संशोधित किया।
  • संशोधनों ने कई प्रमुख पहलुओं को बदल दिया, जिसमें न्यायालय के सदस्यों के लिये मुस्लिम होने की आवश्यकता को हटाना एवं न्यायालय से कार्यकारी परिषद को महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हस्तांतरित करना शामिल है।
  • वर्ष 1951 और वर्ष 1965 के संशोधन अधिनियमों के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक चुनौतियाँ दायर की गईं, जिनमें मुख्य रूप से तर्क दिया गया कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करते हैं।
  • याचिकाकर्त्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि AMU की स्थापना मुसलमानों (एक धार्मिक अल्पसंख्यक) द्वारा की गई थी, तथा इसलिये उन्हें संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत इसे प्रशासित करने का अधिकार था।
  • भारत संघ ने इन याचिकाओं का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के पास प्रशासनिक अधिकार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने संस्था की स्थापना नहीं की थी - बल्कि, इसे 1920 के अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा स्थापित किया गया था।
  • मुख्य विधिक मुद्दे:
    • क्या AMU संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में योग्य है?
    • मुख्य विवाद अनुच्छेद 30(1) में "स्थापना एवं प्रशासन" वाक्यांश का निर्वचन के आस-पास केंद्रित है, जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार देता है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायालय ने कहा कि सूची 1 की प्रविष्टि 63 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में AMU की स्थिति स्वचालित रूप से इसके संभावित अल्पसंख्यक चरित्र को नकारती या कम नहीं करती है।
  • न्यायालय ने कहा कि "राष्ट्रीय" एवं "अल्पसंख्यक" शब्दों द्वारा दर्शाए गए गुण परस्पर अनन्य या विरोधाभासी नहीं हैं; बल्कि, वे एक ही संस्थान के अंदर सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि जहाँ "राष्ट्रीय" शब्द अखिल भारतीय चरित्र को दर्शाता है, वहीं "अल्पसंख्यक" शब्द संस्थापकों की धार्मिक या भाषाई पृष्ठभूमि एवं उनके संवैधानिक अधिकारों को दर्शाता है।
  • न्यायालय ने संघ के इस तर्क को खारिज कर दिया कि राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान होने के नाते AMU को अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे के लिये अधिक कठोर जाँच से गुजरना चाहिये, विशेष रूप से SC/ST/OBC आरक्षण के संबंध में।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित सूचियों के अंतर्गत राज्य या संघ की शक्तियाँ और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक अधिकार एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो सकते हैं, जिसमें पूर्व की शक्तियाँ बाद की संवैधानिक स्थिति का अतिक्रमण नहीं करती हैं।
  • न्यायालय ने निर्धारित किया कि शैक्षिक पहलुओं का राज्य विनियमन अल्पसंख्यक चरित्र के आत्मसमर्पण के बराबर नहीं है, और विश्वविद्यालयों पर विधायी क्षमता किसी संस्थान की अल्पसंख्यक दर्जे को प्रभावित नहीं करती है।
  • न्यायालय ने माना कि किसी संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को खत्म करने के लिये उसके राष्ट्रीय महत्त्व के दर्जे को अनुमति देना प्रभावी रूप से अनुच्छेद 30(1) के अधिकारों को संसदीय शक्तियों के अधीन कर देगा।
  • न्यायालय ने कहा कि प्रविष्टि 63 एवं 64 के अंतर्गत संस्थानों को राष्ट्रीय रूप से महत्त्वपूर्ण घोषित करने की संसद की शक्ति स्वचालित रूप से इन संस्थानों को अनुच्छेद 30(1) सुरक्षा से बाहर नहीं कर सकती है।
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अपनी संवैधानिक सुरक्षा को संरक्षित करते हुए एक साथ राष्ट्रीय महत्त्व का दर्जा बनाए रख सकता है।
  • न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद एवं राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी क्षमता वितरण का किसी संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को निर्धारित करने पर कोई असर नहीं पड़ता है।

अल्पसंख्यक अधिकार एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इतिहास एवं विधिक महत्त्व क्या है?

  • अल्पसंख्यक अधिकारों का इतिहास:
    • इस अवधारणा का 17वीं शताब्दी के मध्य में वेस्टफेलिया शांति संधियों से हुई थी, जिसमें आरंभ में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
    • यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के साथ, अल्पसंख्यक अधिकारों में राष्ट्रीय पहचान एवं समूह शामिल हो गए।
    • 1878 में बर्लिन कांग्रेस द्वारा, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना नए राष्ट्रों के लिये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की एक शर्त बन गई।
    • प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यक अधिकारों को प्राथमिकता दी, विशेष रूप से जातीय रूप से विविधतापूर्ण पूर्वी-मध्य यूरोप में।
    • अल्पसंख्यकों की सुरक्षा धार्मिक पहचान से विकसित होकर समय के साथ भाषाई, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पहचानों को शामिल करने लगी।
    • अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने 1920-30 के दशक में कई ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से अल्पसंख्यक अधिकारों को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • भारत में अल्पसंख्यकों का अधिकार:
    • ब्रिटिश शासन ने धार्मिक एवं जाति-आधारित वर्गीकरण के माध्यम से अल्पसंख्यकों का औपचारिक वर्गीकरण प्रारंभ किया।
    • 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिये अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र एवं कोटा शुरू किया।
    • 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अल्पसंख्यक पहचान को और सशक्त किया।
    • संविधान सभा ने प्रारंभ में अल्पसंख्यकों के लिये व्यापक सुरक्षा की योजना बनाई थी, लेकिन विभाजन के बाद इसे कम कर दिया गया।
    • अंतिम संविधान ने अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सुरक्षा के लिये मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 29 एवं 30 को यथावत रखा।
    • स्वतंत्रता के बाद, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये अनुच्छेद 350A एवं 350B के द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा जोड़ी गई।
  • अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) का इतिहास:
    • सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित।
    • बढ़ी हुई फीस एवं सख्त परीक्षा आवश्यकताओं के कारण 1895 तक गिरावट का सामना करना पड़ा।
    • विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये धन जुटाने के लिये 1898 में सर सैयद मेमोरियल फंड बनाया गया था।
    • विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में अखिल भारतीय मुहम्मदन शैक्षिक सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण विचार-विमर्श हुआ।
    • AMU अधिनियम अंततः 1920 में पारित हुआ, जिसने औपचारिक विश्वविद्यालय संरचना की स्थापना की।
    • अधिनियम ने चार मुख्य शासी निकाय बनाए: कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, न्यायालय एवं लॉर्ड रेक्टर सहित अन्य अधिकारी।
  • 1951 संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:
    • लॉर्ड रेक्टर के स्थान पर 'विजिटर' का पद रखा गया, जो भारत के राष्ट्रपति के पास होना था।
    • विजिटर को विश्वविद्यालय के संचालन पर व्यापक निरीक्षण एवं जाँच के अधिकार दिये गए।
    • AMU कोर्ट की स्थापना उच्चतम शासी निकाय के रूप में की गई, जिसके पास कार्यकारी एवं अकादमिक परिषद के कार्यों की समीक्षा करने की शक्तियाँ थीं।
    • न्यायालय को क़ानून बनाने, संशोधित करने एवं निरस्त करने का अधिकार दिया गया।
    • छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम, शुल्क एवं संकाय की शर्तों को शामिल करने के लिये अध्यादेश बनाने की शक्तियों का विस्तार किया गया।
  • 1965 संशोधन अधिनियम में प्रमुख संशोधन:
    • न्यायालय की शक्तियों को महत्त्वपूर्ण रूप से कम कर दिया गया, तथा इसे मुख्य रूप से सलाहकार की भूमिका तक सीमित कर दिया गया।
    • संविधि बनाने की शक्ति न्यायालय से कार्यकारी परिषद को हस्तांतरित कर दी गई।
    • नए संविधि या संशोधनों के लिये कार्यकारी परिषद को विजिटर की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया।
    • न्यायालय की संरचना का पुनर्गठन किया गया, जिसमें चांसलर, प्रो-चांसलर एवं संविधि में निर्दिष्ट अन्य लोगों को शामिल किया गया।
    • न्यायालय को मुख्य रूप से विजिटर एवं अन्य विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के लिये एक सलाहकारी निकाय बनाया गया।
  • अज़ीज़ बाशा मामला:
    • यह मामला 1951 एवं 1965 के संशोधन अधिनियमों के लिये चुनौती बनकर उभरा।
    • प्राथमिक संवैधानिक प्रश्न अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यक संस्थान अधिकार) पर केंद्रित था।
    • यह निर्धारित करने पर केंद्रित था कि AMU अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में योग्य है या नहीं।
    • यह चुनौती 1965 के संशोधनों के लागू होने के तुरंत बाद आई।
    • संवैधानिक वैधता की जाँच अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण की दृष्टि से की गई।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्या है?

  • अनुच्छेद 30 दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है: शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव को रोकना एवं उनके प्रशासन में विशेष सुरक्षा प्रदान करना।
  • शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है (गैर-अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है), लेकिन अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों के प्रशासन में विशेष सुरक्षा प्राप्त है।
  • हालाँकि अनुच्छेद 30 में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधों की सूची नहीं दी गई है, लेकिन न्यायालयों ने माना है कि यह पूर्ण नहीं है - शैक्षिक मानकों, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिये विनियमन लागू किये जा सकते हैं।
  • मुख्य अंतर यह है कि विनियमन संस्थान के "अल्पसंख्यक चरित्र" का उल्लंघन नहीं करना चाहिये - यह अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदान की गई विशेष सुरक्षा है जो गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों को उपलब्ध नहीं है।
  • प्रशासन के अधिकार में प्रबंध निकाय का चयन, शिक्षकों का चयन, छात्र प्रवेश पर नियंत्रण एवं संस्थान के लाभ के लिये संपत्तियों/परिसंपत्तियों का उपयोग करना शामिल है।
  • राज्य के हस्तक्षेप की डिग्री इस आधार पर भिन्न होती है कि संस्थान:
    • गैरवित्तपोषित एवं गैर-मान्यता प्राप्त (न्यूनतम हस्तक्षेप)।
    • गैरवित्तपोषित, लेकिन मान्यता के लिये आवेदन किया है (मध्यम विनियमन)।
    • राज्य द्वारा वित्तपोषित है (अल्पसंख्यक दर्जे को कम किये बिना निधि के उपयोग का विनियमन कर सकता है)।
  • अल्पसंख्यक संस्थाएँ गैर-अल्पसंख्यक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं, जिसमें नेतृत्व के पद भी शामिल हैं, क्योंकि यह प्रशासन में उनकी पसंद के संरक्षित अधिकार के अंतर्गत आता है।
  • अनुच्छेद 30 धार्मिक शिक्षा से आगे बढ़कर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तक विस्तृत है, जो अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक/भाषाई पहचान के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है।
  • कोई भी विनियमन मान्यता/सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होना चाहिये तथा संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

प्रविष्टि 63 पहली सूची

  • पहली सूची (संघ सूची) की प्रविष्टि 63 संविधान के अनुच्छेद 246 द्वारा अपना महत्त्व प्राप्त करती है तथा संसद को कुछ संस्थाओं से संबंधित मामलों पर विधि निर्माण करने का विशेष अधिकार देती है।
  • प्रविष्टि के दो मुख्य घटक हैं:
    • एक मूलभूत भाग जो संवैधानिक रूप से BHU, AMU एवं दिल्ली विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान घोषित करता है,
    • एक प्रक्रियात्मक भाग जो संसद को अन्य संस्थानों को राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित करने की शक्ति देता है।
  • संविधान सभा ने साशय BHU एवं AMU को सीधे प्रविष्टि 63 में शामिल करके उन्हें उच्च दर्जा देने का निर्णय किया।
  • संसद नियमित कानून के माध्यम से BHU या AMU से "राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान" का दर्जा नहीं हटा सकती - इसके लिये संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी।
  • जबकि संसद अनुच्छेद 246 के माध्यम से नए संस्थानों को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर सकती है, वह इस शक्ति का उपयोग प्रविष्टि 63 में नामित संस्थानों को संविधान द्वारा पहले से दिये गए दर्जे को छीनने के लिये नहीं कर सकती।