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सांविधानिक विधि
गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध न कराया जाना जमानत का स्वतः आधार नहीं है
« »24-Sep-2026
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राजू सोनकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य "यद्यपि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक पोषित सांविधानिक मूल्य है, लेकिन यह उस अर्थ में निरपेक्ष नहीं है कि स्वतंत्रता को उस स्थिति में झुकना पड़ता है जब यह समाज के सामूहिक हित के लिये संकट उत्पन्न करती है।" न्यायमूर्ति अमित लाहोटी |
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति अमित लाहोटी की पीठ ने राजू सोनकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2026) में यह अभिनिर्धारित किया कि गिरफ्तारी के लिखित आधारों की आपूर्ति न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है, लेकिन ऐसा दोष स्वयं में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का औचित्य नहीं देता है, जहाँ अपराध की गंभीरता, अभियुक्त की भूमिका और उसका आपराधिक इतिहास इसके विरुद्ध है।
राजू सोनकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक को उसके घर के सामने घेर लिया और उसे मौखिक रूप से अपशब्द कहे।
- जब मृतक ने विरोध किया, तो अभियुक्त ने कथित तौर पर उसे पकड़ लिया, जबकि एक सह-अभियुक्त ने उसे जान से मारने के आशय से उसकी दाहिनी बगल में चाकू से वार किया।
- आवेदक पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 103 (हत्या के लिये दण्ड) के अधीन मामला दर्ज किया गया था और उसने जमानत के लिये उच्च न्यायालय में आवेदन किया था।
- आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चाकू से किया गया वार सह-अभियुक्त द्वारा किया गया था, न कि आवेदक द्वारा।
- इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि गिरफ्तारी के समय आवेदक को गिरफ्तारी के कारणों की लिखित रूप में जानकारी नहीं दी गई थी, और इसलिये गिरफ्तारी स्वयं ही अवैध थी।
- राज्य ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक ने अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया था और उसके विरुद्ध लगभग 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
जमानत आवेदन के गुण-दोष पर:
- न्यायालय ने पाया कि आवेदक और उसके सह-अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप चिकित्सा साक्ष्यों द्वारा विधिवत रूप से पुष्ट हो गए थे, और यह माना कि आवेदक गुण-दोष के आधार पर जमानत का हकदार नहीं है।
गिरफ्तारी के लिखित आधार प्रस्तुत न करने पर:
- न्यायालय ने पाया कि अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि गिरफ्तारी के आधार आवेदक को लिखित रूप में नहीं दिये गए थे, और यह माना कि यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) और उच्चतम न्यायालय द्वारा मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में निर्धारित विधि का उल्लंघन है।
- यद्यपि, इसने माना कि "इस प्रकार की कमी, स्वयं में, विशेष रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आवेदक को जमानत पर छोड़ने का औचित्य साबित नहीं करेगी।"
अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह के अभाव पर:
- न्यायालय ने पाया कि अभिलेख से पता चलता है कि आवेदक अपनी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत था और शुरू से ही उसका विधिक प्रतिनिधित्व किया जा रहा था।
- ऐसा कोई भी सबूत रिकॉर्ड में पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि लिखित कारणों की जानकारी न देने से आवेदक को कोई नुकसान हुआ हो।
- न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि आवेदक ने न तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 47 के अनुपालन न करने के संबंध में कोई आपत्ति उठाई है और न ही जमानत आवेदन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह प्रदर्शित किया है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन पर:
- मिहिर राजेश शाह मामले में उच्चतम न्यायालय के इस विचार से सहमत होते हुए कि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में गिरफ्तारी के लिखित आधार प्रस्तुत करने में विफलता गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को अवैध बनाती है, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि न्यायालय "निर्णायक कारकों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, अर्थात्, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अधीन आरोप की गंभीरता, अपराध करने में आवेदक की सक्रिय भूमिका और उसका आपराधिक इतिहास।" तदनुसार, न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 क्या है?
बारे में:
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या निरोध में लिये गए व्यक्तियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह भाग 3 (मौलिक अधिकार) का भाग है और अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अनुपूरक के रूप में एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है।
- धारा (1) और (2) सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों की रक्षा करती हैं। अनुच्छेद 22(3) के अधीन, ये सुरक्षाएँ किसी शत्रु विदेशी या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किये गए व्यक्ति पर लागू नहीं होती हैं।
- खंड (4) से (7) निवारक निरोध विधियों के अधीन निरुद्ध किये गए व्यक्तियों के लिये सुरक्षा उपायों को निर्धारित करते हैं।
उपबंध:
अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है:
"किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।"
अनुच्छेद 22(2) में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिये अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।
निवारक नरोध में सुरक्षा उपाय:
- अनुच्छेद 22(5) के अधीन, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत निरुद्ध किये गए व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधारों की सूचना दी जानी चाहिये। निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को उस व्यक्ति को आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का यथाशीघ्र अवसर भी देना होगा।
- अनुच्छेद 22(4) के अधीन तीन महीने से अधिक की निरोध के लिये एक सलाहकार बोर्ड को यह रिपोर्ट देनी होगी कि ऐसे निरोध के लिये पर्याप्त कारण है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(1):
- भारत के संविधान, 1950 का अनुच्छेद 22(1) एक मौलिक अधिकार है जो गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- इसमें यह उपबंधित किया गया है कि गिरफ्तार और निरुद्ध किये गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिये, और उसे अपनी पसंद के विधिक सलाहकार से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षा किये जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।
- यह उपबंध गिरफ्तारी और निरोध में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है तथा मनमानी या विधिविरुद्ध निरोध को रोकता है।
अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार:
- गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी यथाशीघ्र प्राप्त करने का अधिकार।
- अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार।
- अपनी रुचि के विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिरक्षा किये जाने का अधिकार।
गिरफ्तारी के आधारों को संप्रेषित करने का तरीका:
- पंकज बंसल बनाम भारत संघ (2023) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि "गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने का तरीका अनिवार्य रूप से सार्थक होना चाहिये जिससे इच्छित उद्देश्य की पूर्ति हो सके।"
- प्रबीर पुरकायस्था बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2024) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की लिखित सूचना "स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के" दी जानी चाहिये।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 क्या है?
बारे में:
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47 अनुच्छेद 22(1) के आदेश को सांविधिक प्रभाव प्रदान करती है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 50 के अनुरूप है।
उपबंध:
धारा 47(1) के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो बिना वारण्ट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, उसे तुरंत उस अपराध का पूरा विवरण देना होगा जिसके लिये उसे गिरफ्तार किया गया है या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधारों के बारे में सूचित करना होगा।
धारा 47(2) में उपबंधित किया है कि जहाँ कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार करता है, तो वह गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह जमानत पर छोड़ने का हकदार है और उसकी ओर से प्रतिभूओं की व्यवस्था कर सकता है।