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सांविधानिक विधि

गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध न कराने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जानी चाहिये

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 23-Sep-2026

जसकरण जीत सिंह देयोल बनाम पंजाब राज्य 

"किसी भी प्रकार का उल्लंघन या गैर-अनुपालन होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ऐसी गिरफ्तारी असांविधानिक है।" 

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर 

उच्चतम न्यायालय  

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ नेजसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य (2026) के मामलेमें यह अभिनिर्धारित किया कि किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी अवैध हो जाती है यदि उसे संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार नहीं दिये जाते हैं, और निदेश दिया कि इस प्रकार के गैर-अनुपालन के लिये उत्तरदायी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए। 

जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • अपीलकर्त्ता जसकरणजीत सिंह, जो शिरोमणि अकाली दल (SAD) से संबद्ध निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी हैं, को एक अवयस्क के लैंगिक हमले के आरोपों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। 
  • स्थानीय न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी गई थी, और उनकी तत्काल छोड़ने का आदेश दिया। 
  • पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद अभियुक्तों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 
  • न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अनुच्छेद 22 के खंड (1) और (2) दोनों का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है, और यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में, किस तरीके से और किस प्रक्रिया का पालन करते हुए। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • सही बाध्यकारी पूर्व निर्णय पर:न्यायालय ने माना कि यद्यपिश्री दर्शनऔरसोनम रघुवंशीके पूर्व के निर्णय विरोधाभासी प्रतीत हो सकते हैं, दोनों हीमिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) के निर्णय से पहले आए थे, जो सही विधिक स्थिति को सारांशित करता है और बाध्यकारी है, क्योंकि यह न्यायालय की न्यायशास्त्र की सुसंगत रेखा के अनुरूप है। 
  • गिरफ्तारी के लिखित आधारों की अनिवार्यता पर:न्यायालय ने माना कि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में, अभियुक्त द्वारा समझी जाने वाली भाषा में प्रस्तुत किये जाने चाहिये, और उसकी एक प्रति बिना किसी अपवाद के और यथाशीघ्र गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिये 
  • अनुच्छेद 22(1) के पवित्र संरक्षण के संबंध में:न्यायालय ने माना कि गिरफ्तारी के कारणों की लिखित सूचना प्राप्त करने का अधिकार एक मौलिक और सांविधिक अधिकार है जिसका किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं किया जा सकता। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी गिरफ्तारी असांविधानिक है, और इस अधिकार पर अतिक्रमण करने के किसी भी प्रयास से न्यायालयों द्वारा सख्ती से निपटा जाना चाहिये 
  • बाद में दायर किये गए आरोपपत्र या संज्ञान से दोष दूर नहीं होता:न्यायालय ने माना कि बाद में आरोपपत्र दायर करना या संज्ञान लेने का आदेश उस गिरफ्तारी को वैध नहीं ठहराता जो गिरफ्तारी के समय लिखित आधारों के अभाव में अवैध थी। 
  • अनुच्छेद 22 के सार्वभौमिक अनुप्रयोग पर:न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 22 सभी मामलों में लागू होता है—चाहे वह भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध हों या विशेष अधिनियम—और यह किसी विशेष विधि तक सीमित नहीं है, न ही केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता है। यह एक बाध्यकारी सांविधाननिक सुरक्षा उपाय है, और जहाँ सांविधानिक उल्लंघन होता है, वहाँ पूर्वाग्रह या सिद्ध पूर्वाग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता। 
  • अनुच्छेद 22(1) के अधीन रिहाई, जमानत पर रिहाई नहीं है:न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब किसी अभियुक्त को अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण रिहा किया जाता है, तो ऐसी रिहाई जमानत पर रिहाई नहीं, अपितु अवैध एवं असांविधानिक निरोध से रिहाई होती है, क्योंकि अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत प्रदत्त सुरक्षा-उपबंध  मूलभूत सिद्धांत हैं, मात्र प्रक्रियात्मक अपेक्षाएँ नहीं। 
  • अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के लिये रिहाई के बाद पुनः गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर:न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहाँ अन्वेषण एजेंसी ऐसी रिहाई के बाद अभिरक्षा में पूछताछ चाहती है, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिरक्षा के लिये एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पुनः गिरफ्तारी के कारण बताए गए हों और पहले आधारों की आपूर्ति न करने का स्पष्टीकरण दिया गया हो - लेकिन केवल तभी जब गिरफ्तारी के आधार पहले आरोपी को उपलब्ध करा दिये गए हों। 
  • मिलीभगत की संभावना को खारिज करने के लिये वरिष्ठ अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता पर:न्यायालय ने माना कि पुनः गिरफ्तारी के लिये ऐसे किसी भी आवेदन पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी का अनुमोदन होना आवश्यक है, जिससे अधिकारी को अधिकारी की सांविधानिक चूक के बारे में पता चल सके और वह उचित उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। 
  • मजिस्ट्रेट की स्वतंत्र न्यायिक भूमिका पर:न्यायालय ने माना कि पुनः गिरफ्तारी की अनुमति देने की शक्ति उस प्राधिकारी के विवेक पर नहीं छोड़ी जा सकती जिसने अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन किया था; इसका न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिये, जिसमें मजिस्ट्रेट प्राकृतिक न्याय के अनुसार, अधिमानतः एक सप्ताह के भीतर, आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय ले और केवल तभी संतुष्ट हो कि आरंभ में आधार प्रस्तुत न करने के पीछे वास्तविक कारण थे। 
  • दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनिवार्य विभागीय कार्रवाई के संबंध में:न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसे मामलों में अभिरक्षा के लिये आवेदन प्राप्त होने पर, उच्च अधिकारी को आगे की जांच किसी अन्य अधिकारी को सौंपनी होगी और चूक के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच का निदेश देना होगा। यदि जांच में प्रतिकूल निष्कर्ष निकलते हैं, तो विभागीय कार्रवाई अनिवार्य होगी और अधिकारी की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी। 
  • लोक विधि उपचार के रूप में प्रतिकर पर:न्यायालय ने कहा कि, तथ्यों के आधार पर, उच्च न्यायालय निजी सिविल विधि के अधीन उपचार करने के लिये अभियुक्त की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुच्छेद 22(2) के उल्लंघन के लिये लोक विधि उपचार के भाग के रूप में प्रतिकर के भुगतान का निदेश दे सकते हैं। 
  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता पर (खत्री बनाम बिहार राज्य और प्रभु दयाल देवराह पर आधारित):खत्री बनाम बिहार राज्य औरप्रभु दयाल देवराह बनाम जिला मजिस्ट्रेट, कामरूप (1974) के प्रसिद्ध सिद्धांत को दोहराते हुएकि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी का कठोरता से पालन किया जाना चाहिये, न्यायालय ने माना कि किसी अपराध की गंभीरता संविधान और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकती है, और न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसी प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाए। 

भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 क्या है? 

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य: 

  • अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध सांविधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो अनुच्छेद 21 के अधीन गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह दो अलग-अलग स्थितियों में लागू होता है: साधारण विधि के अधीन सामान्य गिरफ्तारियां और निरोध (खंड 1 और 2), और निवारक निरोध (खंड 4 से 7)। 

खंड (1) और (2) के अंतर्गत प्रमुख उपबंध: 

  • गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार:गिरफ्तार किये गए किसी भी व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिये बिना निरोध में नहीं रखा जाएगा। 
  • विधिक सलाहकार से परामर्श करने और उनके द्वारा प्रतिरक्षा किये जाने का अधिकार:गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधिक सलाहकार से परामर्श करने और उनके द्वारा प्रतिरक्षा किये जाने का अधिकार है। 
  • मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार:गिरफ्तार और निरुद्ध किये गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिये, और मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना इस अवधि से अधिक समय तक निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। 

न्यायिक निर्वचन और वर्तमान स्थिति: 

  • गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का निर्वचन इस प्रकार किया गया है कि ऐसे कारणों को लिखित रूप में, उस भाषा में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझता है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। 
  • इन सुरक्षा उपायों को मूलभूत सांविधानिक सुरक्षा माना जाता है, न कि महज प्रक्रियात्मक तकनीकी औपचारिकताएं; इनका उल्लंघन गिरफ्तारी और उसके बाद की अभिरक्षा को अवैध और असांविधानिक बना देता है, चाहे कथित अपराध की गंभीरता कुछ भी हो। 
  • जहाँ अनुच्छेद 22(1) के अनुपालन न करने के कारण गिरफ्तारी अवैध पाई जाती है, तो अभियुक्त की परिणामी रिहाई असांविधानिक निरोध से रिहाई होती है, जो जमानत पर रिहाई से अलग होती है। 
  • इस प्रकार की रिहाई के बाद पुनः गिरफ्तारी केवल न्यायिक रूप से पर्यवेक्षित प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुमेय है - मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन के माध्यम से, जिसमें वरिष्ठ स्तर के अनुमोदन की आवश्यकता होती है - और उल्लंघन करने वाले उसी जांच प्राधिकरण के एकतरफा विवेक पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

विभागीय जांच क्या होती है? 

अर्थ: 

  • विभागीय जांच (जिसे अनुशासनात्मक जांच भी कहा जाता है) एक आंतरिक, अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है जो नियोक्ता (सामान्यतः एक सरकारी विभाग) द्वारा दुर्व्यवहार, कर्त्तव्य में लापरवाही, या सेवा नियमों या आचरण विनियमों के उल्लंघन के अभियुक्त कर्मचारी के विरुद्ध की जाती है। यह आपराधिक विचारण से भिन्न है: इसका उद्देश्य सेवा संबंधी कार्रवाई के प्रयोजनों के लिये यह निर्धारित करना है कि कर्मचारी दुर्व्यवहार का दोषी है या नहीं, न कि दण्ड संहिता के अधीन किसी अपराध को दण्डित करना। 

उद्देश्य: 

  • सेवा के भीतर अनुशासन, ईमानदारी और जवाबदेही बनाए रखना। 
  • किसी भी प्रतिकूल सेवा परिणाम को लागू करने से पहले कर्मचारी को अपने आचरण को स्पष्ट करने या उसको प्रतिरक्षा करने का उचित अवसर प्रदान करना। 
  • जांच के निष्कर्षों के आधार पर, किसी भी समानांतर आपराधिक कार्यवाही से स्वतंत्र रूप से, आनुपातिक प्रशासनिक कार्रवाई को सक्षम बनाना - जिसमें चेतावनी या निंदा से लेकर पद में कमी, बर्खास्तगी या लाभों की ज़ब्ती तक शामिल है। 

सामान्य प्रक्रिया: 

  • आरोप विरचित करना:कर्मचारी को एक आरोप पत्र या चार्जशीट जारी की जाती है, जिसमें दुर्व्यवहार के विशिष्ट आरोपों का उल्लेख होता है। 
  • उत्तर और जांच अधिकारी:कर्मचारी को लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अनुमति है; यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है या आरोप गंभीर हैं, तो औपचारिक जांच करने के लिये एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। 
  • साक्ष्य और सुनवाई:प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप, विभाग (एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के माध्यम से) और कर्मचारी दोनों को साक्ष्य प्रस्तुत करने, साक्षियों से पूछताछ और प्रतिपरीक्षा करने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। 
  • जांच रिपोर्ट:जांच अधिकारी प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जिसमें यह अभिलिखित किया जाता है कि आरोप साबित हुआ है या नहीं। 
  • कारण बताओ एवं अंतिम आदेश:रिपोर्ट के आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अंतिम आदेश पारित करने से पहले प्रस्तावित दण्ड (जहाँ प्रतिकूल निष्कर्ष अभिलिखित किये गए हों) पर कारण बताओ नोटिस जारी करता है, जिसमें कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि शामिल हो सकती है।