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पारिवारिक कानून

बाल अभिरक्षा संबंधी मामलों में बालकों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण केवल आवश्यकता होने पर ही कराया जाना चाहिये

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 16-Jun-2026

बनाम Y 

"कुटुंब न्यायालयों को पहले दोनों माता-पिताविशेष रूप से बच्चे की वर्तमान अभिरक्षा रखने वाले माता-पिता की मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन करने के लिये एक मनोवैज्ञानिक नियुक्त करना होगाइससे पहले कि यह तय किया जाए कि बच्चे के किसी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता है या नहीं।" 

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने माता-पिता की अभिरक्षा संबंधी विवादों में शामिल बच्चों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिये विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये। न्यायालय ने कहा कि कुटुंब न्यायालयों को बच्चों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तब तक नहीं करना चाहिये जब तक कि यह अत्यंत आवश्यक न होऔर बच्चे के किसी भी मूल्यांकन का आदेश देने से पहले माता-पिता की मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन किया जाना चाहिये। न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि यदि बच्चे का मूल्यांकन अनावश्यक या अवांछनीय पाया जाता हैतो इसे नहीं किया जाना चाहिये 

इस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • यह मामला अभिरक्षा संबंधी विवाद से उत्पन्न हुआजिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक अवयस्क के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का निदेश दिया था। 
  • पिता और अवयस्क के बीच संपर्क बहाल करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य सेबच्चे और माता-पिता दोनों का मूल्यांकन करने के लिये उच्च न्यायालय के आदेश पर विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया गया था। 
  • उच्च न्यायालय ने इस संबंध में 27 अप्रैल, 2023 और दिसंबर, 2023 को आदेश पारित किये 
  • इन आदेशों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गईजिसने दोनों आदेशों में संशोधन किया और मामले को कुटुंब न्यायालय को नए सिरे से विचार करने के लिये वापस भेज दियाजिससे अब जारी किये गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जा सके। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • बच्चे के मूल्यांकन से पहले माता-पिता के मूल्यांकन के संबंध में:न्यायालय ने निर्णय दिया कि कुटुंब न्यायालयों को पहले दोनों माता-पिताविशेष रूप से बच्चे की वर्तमान अभिरक्षा वाले माता-पिताकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन करने के लिये एक मनोवैज्ञानिक नियुक्त करना होगाइससे पहले कि वे यह तय करें कि बच्चे का कोई मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है या नहीं। बच्चे का मूल्यांकन तभी आदेशित किया जाएगा जब माता-पिता पर मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट इसकी आवश्यकता दर्शाती हो। 
  • बच्चे के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को समाप्त करने के संबंध में:न्यायालय ने निदेश दिया कि यदि कुटुंब न्यायालयमाता-पिता के संबंध में मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट के आधार परऐसे मूल्यांकन को अनावश्यक या अवांछनीय पाता हैतो बच्चे का कोई मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिये 
  • बाल मूल्यांकन के तरीके के संबंध में:यदि बाल मूल्यांकन आवश्यक पाया जाता हैतो यह मूल्यांकन किसी स्वतंत्र बाल मनोवैज्ञानिक द्वाराबाल का पहले से उपचार कर रहे मनोवैज्ञानिक के परामर्श से किया जाना चाहिये। मूल्यांकन में न्यूनतम संपर्क होना चाहिये जिससे बाल की मानसिक स्थिति में कोई व्यवधान न आए। 
  • बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की बदलती प्रकृति पर:न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि कुटुंब न्यायालयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ आयु के साथ बदलती हैं और इसके लिये समय-समय पर समीक्षा और मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है। 
  • माता-पिता से अलगाव और मिथ्या स्मृति के संबंध में:न्यायालय ने कुटुंब न्यायालयों को माता-पिता से अलगाव और मिथ्या स्मृति निर्माण के जोखिम जैसी चिंताओं की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि बच्चे को ऐसे किसी भी प्रभाव के संपर्क में न लाया जाए जो इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता है। 
  • अभिरक्षा विवादों की निरंतरता पर:संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका पर प्रकाश डालते हुएन्यायालय ने कहा कि बच्चों से जुड़े अभिरक्षा और मुलाक़ात के विवाद स्वाभाविक रूप से गतिशील होते हैं और निरंतर विधिक कार्यवाही का आधार बनते हैं। समय के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर माता-पिता अभिरक्षा या मुलाक़ात की व्यवस्था में संशोधन की मांग करने के लिये स्वतंत्र हैं। 
  • लंबित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) कार्यवाही के संबंध में:न्यायालय ने निदेश दिया कि पक्षकारों को कुटुंब न्यायालय को प्रत्यर्थी के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के अधीन लंबित किसी भी कार्यवाही की स्थिति से अवगत कराना होगाक्योंकि ऐसी कार्यवाही मुलाक़ात और अभिरक्षा अधिकारों से संबंधित निर्णयों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। 
  • विशेषज्ञ सामग्री पर आधारित:न्यायालय का तर्क राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) और बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग की एक रिपोर्ट पर आधारित थाजिसमें माता-पिता के विवादों में फंसे बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली जटिल मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया था - जिसमें माता-पिता-बच्चे के संबंधों में तनावमाता-पिता के बीच संघर्षमानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँकुसमायोजनस्कूल से संबंधित मुद्दे और माता-पिता द्वारा विद्वेषपूर्ण आचरण के उदाहरण शामिल हैं।  

पैरेंस पैट्रिया (Parens Patriae) का सिद्धांत क्या है? 

पैरेन्स पेट्रिया (लैटिन: "राष्ट्र का संरक्षक") का सिद्धांत राज्य की अंतर्निहित शक्ति और अधिकार को संदर्भित करता है कि वह उन लोगों के संरक्षक के रूप में कार्य करे जो अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ हैंजिनमें अवयस्क और विकृतचित्त व्यक्ति शामिल हैं। 

अभिरक्षा संबंधी मामलों में आवेदन: 

  • बालकों की अभिरक्षा संबंधी विवादों मेंन्यायालय संरक्षक के रूप में अधिकारिता का प्रयोग करती हैंजिसका अर्थ है कि बालक का कल्याण और सर्वोत्तम हित सर्वोपरि हैं और दोनों माता-पिता के परस्पर विरोधी दावों पर हावी होते हैं। 
  • भारतीय न्यायालयों ने निरंतर यह माना है कि अभिरक्षा संबंधी मामलों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि हैन कि माता-पिता के विधिक अधिकार। 

सांविधिक आधार: 

  • संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, विशेष रूप से धारा 17, के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति करते समय मुख्य रूप से अवयस्क के कल्याण को ध्यान में रखना आवश्यक है।  
  • हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय भी इसी प्रकार कल्याणकारी सिद्धांत से बंधे होते हैं। 

प्रमुख सिद्धांत: 

  • राज्यअपने न्यायालयों के माध्यम सेनिजी पारिवारिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ किसी अवयस्क का कल्याण दांव पर लगा हो। 
  • अभिरक्षा और मुलाक़ात संबंधी आदेश अंतिम नहीं होते हैं और समय के साथ बच्चे और माता-पिता की परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर इन्हें संशोधित किया जा सकता है। 
  • बच्चे का शारीरिकभावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यकल्याण का निर्धारण करने में सभी महत्त्वपूर्ण कारक हैं।