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सिविल कानून

प्रोबेट प्रतिसंहरण करने का अधिकार परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है

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 12-Jun-2026

धीरज दत्ता बनाम अनिर्बान सेन और अन्य 

"भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में प्रोबेट प्रदान करने या उसका प्रतिसंहरण करने के लिये आवेदन करने हेतु कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है और इसलिये परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 137 का सहारा लेना होगा।" 

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ नेधीरज दत्ता बनाम अनिर्बन सेन और अन्य (2026)के मामले में यह निर्णय दिया कि चूँकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (ISA) किसी वसीयत के प्रोबेट की मांग करने या पहले से दिये गए प्रोबेट का प्रतिसंहरण करने के लिये आवेदन दाखिल करने के लिये कोई परिसीमा काल विहित नहीं करता हैइसलिये ऐसी कार्यवाही परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होती हैजो तीन वर्ष का अवशिष्ट परिसीमा काल प्रदान करता है। 

  • न्यायालय ने आगे कहा कि प्रोबेट से उत्पन्न होने वाली नामांतरण कार्यवाही की रचनात्मक सूचना परिसीमा की अवधि शुरू करने के लिये पर्याप्त हैऔर जिस पक्षकार को ऐसी सूचना थी वह समय पर आवेदन करने के लिये अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता है। 

धीरज दत्ता बनाम अनिर्बन सेन और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • यह विवाद गौरीप्रोवा सेन को उनके पति से विरासत में मिली संपत्तियों से संबंधित था। 
  • अक्टूबर 1989 में अपनी मृत्यु से पहलेगौरीप्रोवा सेन ने जुलाई, 1989 को एक वसीयत निष्पादित कीजिसमें उन्होंने अपने भतीजे धीरज दत्ता को एकमात्र निष्पादक और लाभार्थी नियुक्त किया। 
  • वसीयत की वैधता सितंबर 1995 में स्वीकृत की गई थी। 
  • इसके बाददत्ता ने राजस्व अभिलेखों के संबंध में नामांतरण की कार्यवाही शुरू की। इन कार्यवाहियों के नोटिस 2013 में प्रत्यर्थियों के पूर्ववर्तियों को तामील कराए गए थे। 
  • प्रत्यर्थियों ने दावा किया कि उन्हें प्रोबेट के बारे में केवल 2019 में पता चलाऔर उसके बाद उन्होंने संपत्ति के संबंध में वाद दायर किया। 
  • 2022 मेंप्रत्यर्थियों ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 263 के अधीन प्रोबेट का प्रतिसंहरण करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।  
  • एक एकल न्यायाधीश ने प्रतिसंहरण आवेदन को कालवर्जित होने के कारण खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस निर्णय को पलट दियाजिसके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • परिसीमा अधिनियम की धारा 137 की प्रयोज्यता के संबंध में:न्यायालय ने यह माना कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 वसीयत के प्रोबेट हेतु आवेदन करने या पहले से स्वीकृत प्रोबेट का प्रतिसंहरण करने हेतु कोई परिसीमा काल विहित नहीं करता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (ISA) के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट अवधि के अभाव में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 137 का सहारा लिया जाना चाहियेजो अन्यत्र शामिल न होने वाले आवेदनों के लिये तीन वर्ष की अवशिष्ट परिसीमा अवधि प्रदान करती है। 
  • रचनात्मक सूचना और परिसीमा की शुरुआत:न्यायालय ने माना कि जिस पक्षकार को प्रोबेट से उत्पन्न नामांतरण कार्यवाही की रचनात्मक सूचना प्राप्त मानी जाती हैवह बाद में अनभिज्ञता के आधार पर प्रोबेट को चुनौती नहीं दे सकता। प्रत्यर्थियों को 2013 में नामांतरण कार्यवाही की सूचना दी गई थीऔर उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे कम से कम यह पता करें कि ऐसी सूचना क्यों जारी की गई थी और इस संबंध में उन्हें क्या कदम उठाने थे। 
  • नोटिस प्राप्त होने पर जांच-पड़ताल के कर्त्तव्य के संबंध में:न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब कोई न्यायालय किसी पक्षकार को नोटिस भेजता हैतो उससे कम से कम यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह पक्षकार यह जानने का प्रयास करे कि नोटिस क्यों भेजा गया है और उसे इसके जवाब में क्या करना चाहिये। ऐसा करने में असफल रहने पर पक्षकार के पक्ष में परिसीमा काल को बढ़ाया नहीं जा सकता। 
  • परिसीमा की शुरुआत के संबंध में:न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत तीन वर्ष की परिसीमा काल उस तिथि से प्रारंभ होगी जब प्रत्यर्थियों को उचित जाँच-पड़ताल करने पर यह पता चल जाता कि नामांतरण कार्यवाही अपीलकर्त्ता को दी गई वसीयत के प्रोबेट पर आधारित है। यह जानकारी 2013 में नोटिस दिये जाने के बाद ही प्राप्त हो जानी चाहिये थीन कि 2019 में जैसा कि प्रत्यर्थियों ने दावा किया है। तदनुसार, 2022 में दायर प्रोबेट का प्रतिसंहरण करने का आवेदन कालवर्जित माना गया। 
  • परिणामस्वरूपअपील मंजूर कर ली गईखंडपीठ का आदेश अपास्त कर दिया गया और एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिसंहरण आवेदन को कालवर्जित होने के कारण खारिज करने का आदेश बहाल कर दिया गया। 

परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 137 क्या है? 

  • यह उन सभी आवेदनों पर लागू होता है जिनके लिये अनुसूची के तीसरे खंड में कहीं और कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की गई है। 
  • समय सीमा: 3 वर्ष। 
  • आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होने की तिथि सेसमय की गणना शुरू होती है । 

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 क्या है? 

बारे में: 

  • भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भारत में उत्तराधिकार और विरासत को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक विधान है। 
  • यह ईसाईपारसीयहूदी और अन्य समुदायों पर लागू होता हैजबकि हिंदूमुस्लिम और बौद्ध अपने-अपने व्यक्तिगत विधियों द्वारा शासित होते हैं। 

दायरा: 

  • यह अधिनियम उत्तराधिकार के दो रूपों की बात करता करता है: 
  • वसीयती उत्तराधिकार — वैध वसीयत के माध्यम से संपत्ति का वितरण। 
  • निर्वसीयती के उत्तराधिकार — वितरण जहाँ कोई वसीयत विद्यमान नहीं हैपूर्वनिर्धारित नियमों द्वारा शासित होता है। 

प्रमुख उद्देश्य: 

  • संबंधित समुदायों में उत्तराधिकार के लिये एक समान विधिक ढाँचा प्रदान करना। 
  • संपत्ति का वैधानिक उत्तराधिकारियों और लाभार्थियों के बीच समान वितरण सुनिश्चित करना। 
  • आश्रितों और उत्तराधिकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिये 

वसीयती उत्तराधिकार: 

  • वसीयत लिखित रूप में होनी चाहियेजिस पर वसीयतकर्त्ता द्वारा कम से कम दो साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षर किये जाने चाहियेऔर उन दो साक्षियों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिये 
  • वसीयतकर्त्ता का मानसिक रूप से स्वस्थ और कम से कम 18 वर्ष का होना आवश्यक हैऔर वसीयत कपटप्रपीड़न या असम्यक् असर से मुक्त होनी चाहिये 
  • वसीयतकर्त्ता के जीवनकाल में ही किसी अन्य वसीयत या औपचारिक घोषणा के माध्यम से वसीयत का प्रतिसंहरण या संशोधित किया जा सकता है। 
  • वसीयत के निष्पादक संपत्ति का प्रबंधन करते हैंदेनदारियों का निपटान करते हैं और लाभार्थियों को संपत्ति वितरित करते हैं। 

निर्वसीयती के उत्तराधिकार:  

  • पति या पत्नी संपत्ति को बच्चों या माता-पिता के साथ साझा करते हैं। 
  • बच्चों को समान अंश विरासत में मिलते हैंकिसी मृत उत्तराधिकारी के बच्चों को उस उत्तराधिकारी का अंश विरासत में मिलता है। 
  • जीवनसाथी या संतान की अनुपस्थिति में माता-पिता और भाई-बहन संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। 
  • इस अधिनियम के अधीन दत्तक और अधर्मज संतानें उत्तराधिकार के अधिकारों की हकदार हैं। 
  • ईसाई उत्तराधिकार के अधीनपति या पत्नी को एक तिहाई अंश मिलता है और बच्चे शेष दो तिहाई अंश को बराबर-बराबर बांट लेते हैं। 
  • पारसी उत्तराधिकार प्रणाली के अधीनपति-पत्नीबच्चों और माता-पिता के बीच समान वितरण होता है। 

प्रोबेट : 

  • प्रोबेट की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिये न्यायालय द्वारा वसीयत का विधिक सत्यापन ही प्रोबेट कहलाता है। 
  • मुंबईचेन्नई और कोलकाता जैसे कुछ क्षेत्रों में यह अनिवार्य है। 
  • कार्यकारी या प्रशासक न्यायालय की देखरेख में संपत्ति का प्रबंधन करते हैंऋण चुकाते हैं और परिसंपत्तियों का वितरण करते हैं। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से तुलना:  

  • भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम केवल स्व-अर्जित संपत्ति की ही बात करता हैजबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पैतृक/सहदायिकी संपत्ति की भी बात करता है। 
  • दोनों अधिनियम पुत्रों और पुत्रियों को समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान करते हैं। 
  • पति-पत्नी के अधिकार अलग-अलग होते हैं: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पति या पत्नी को एक निश्चित अंश प्रदान करता हैजबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधवा के अधिकारों को पारिवारिक संरचना पर निर्भर करता है। 

महत्त्व: 

यह अधिनियम समान उत्तराधिकार अधिकारों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देता हैस्पष्ट विधिक प्रावधान प्रदान करके पारिवारिक विवादों को कम करता हैऔर पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक विधिक सिद्धांतों के साथ संतुलित करता है। अधिनियम के अधीन उचित वसीयतनामानिष्पादकों की नियुक्तिऔर न्यास या दान विलेखों के उपयोग के माध्यम से सुदृढ़ संपत्ति नियोजन स्पष्टता सुनिश्चित करता हैआश्रितों की सुरक्षा करता हैऔर उत्तराधिकारियों के लिये विधिक जटिलताओं को कम करता है।