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सांविधानिक विधि

लद्दाख के लिये एक नई शासन व्यवस्था

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 29-Sep-2026

स्रोत: द हिंदू 

परिचय 

लद्दाख की छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग और गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिये सीधे निर्वाचित विधायी निकाय के प्रस्ताव ने एक असामान्य सांविधानिक प्रश्न खड़ा कर दिया है: क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश को ऐसा दर्जा दिया जा सकता है, और क्या शासन के उद्देश्यों के लिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समान व्यवहार करना वैध है? केंद्र ने छठी अनुसूची का विस्तार करने के बजाय, लद्दाख को शासन का एक विशिष्ट मॉडल प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 371-ट जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। 

भारतीय संघवाद का स्वरूप क्या है? 

  • भारतीय संघवाद की विशेषता यह है कि यह सामान्यतः एक संघ के रूप में कार्य करता है, लेकिन आपातकाल के दौरान यह पूर्णतः एकात्मक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इसी कारण उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) के मामले में इसे "उभयचर" (amphibian) बताया था। 
  • यह इस विचार को दर्शाता है कि यद्यपि भारत संघीय संरचना के माध्यम से संसाधनों का समान वितरण करता है, फिर भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिये एकात्मक चरित्र को बरकरार रखता है। 
  • भारत के भूभाग में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन अधिग्रहित कोई भी अन्य क्षेत्र शामिल हैं, जो इसे एक विकेंद्रीकृत संघीय संरचना बनाता है। 
  • इस योजना के पीछे का राजनीतिक विचार लोकतांत्रिक शासन में सभी सांस्कृतिक और जातीय समूहों को शामिल करना है ताकि राजनीतिक संरचना को बनाए रखा जा सके। यही कारण है कि पाँचवीं और छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और स्वायत्त जिलों का प्रावधान किया गया है, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों को शामिल करने के लिये। 
  • कार्यात्मक रूप से, यह डिजाइन आनुपातिकता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य न्याय के रॉल्सियन सिद्धांत को प्राप्त करना है, अर्थात् सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को अधिकतम लाभ पहुँचाना। 

छठी अनुसूची क्या है? 

  • छठी अनुसूची केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होती है, मुख्य रूप से इसलिये क्योंकि इनमें से अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन असम का भाग थे और इन्हें "अपवर्जित" या "आंशिक रूप से अपवर्जित" क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 
  • मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बाद में अलग-अलग राज्य बन गए लेकिन उन्होंने छठी अनुसूची के अधीन प्राप्त संरक्षण को बरकरार रखा। 
  • छठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) द्वारा शासित है। 
  • राज्यपाल को लोक अधिसूचना के माध्यम से नए स्वायत्त जिलों का गठन करने का अधिकार है। 
  • प्रत्येक स्वायत्त जिले का शासन एक जिला परिषद द्वारा किया जाता है जिसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। 
  • परिणामस्वरूप, छठी अनुसूची में शामिल राज्यों को शासन में काफी स्वायत्तता प्राप्त है। 

लद्दाख ने छठी अनुसूची का दर्जा क्यों मांगा है? 

  • जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधीन लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 
  • अपनी अनूठी जातीय संरचना और सांस्कृतिक विशिष्टता को देखते हुए, स्थानीय समूहों ने छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग की है। उनकी प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं: 
  • लद्दाख के लोगों की संस्कृति का संरक्षण, जिसमें उनकी भाषा, परंपराएं और प्रथागत रीति-रिवाज शामिल हैं। 
  • लद्दाख में बाहरी लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण को रोकना, जिससे स्थानीय लोगों को उनके भूमि अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। 
  • लद्दाख को दिये गए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वरूप से असंतोष। 
  • केंद्र सरकार छठी अनुसूची का दर्जा देने को तैयार नहीं है और इसके बजाय उसने शासन के एक अनूठे मॉडल के रूप में एक निर्वाचित विधायी प्राधिकरण का प्रस्ताव रखा है। 

प्रस्तावित अनुच्छेद 371-ट क्या है? 

  • सरकार ने राष्ट्रीय प्रशासन और स्थानीय स्वशासन के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये संविधान के भाग 21 (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) में अनुच्छेद 371-ट को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। 
  • सरकार को इस बात की चिंता है कि छठी अनुसूची में शामिल होने से मिलने वाली स्वायत्तता, चीन के निकट लद्दाख की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये हानिकारक साबित हो सकती है। साथ ही, लद्दाख के जातीय-सांस्कृतिक पहलुओं को एक कुशल और स्वायत्त स्थानीय सरकार के माध्यम से संरक्षण की आवश्यकता है। 
  • इस संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायी प्राधिकरण अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि यह पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा और स्थानीय आबादी को निर्णय लेने में शामिल करेगा। 
  • प्रस्तावित संरचना के अधीन इस निकाय को मौजूदा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) से ऊपर रखा जा सकता है, जबकि पंचायतों और जिला स्तरीय संस्थानों को बरकरार रखा जाएगा। 

खुले प्रश्न: 

  • इस प्राधिकरण के गठन के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका को अभी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना बाकी है। 
  • प्राधिकरण की शक्तियों की सीमा, विशेष रूप से इसकी वित्तीय स्वायत्तता, अभी भी अनिश्चित है। 
  • चूँकि भारत एक कार्यात्मक संघ है जिसमें वित्तीय और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के बजाय संघ में निहित हैं, इसलिये यह देखना बाकी है कि प्रस्तावित प्राधिकरण को ऐसी कोई शक्तियां प्राप्त होंगी या नहीं। 

क्या यह प्रस्ताव संवैधानिक रूप से वैध है? 

  • किसी केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा देना या शासन का एक अनूठा मॉडल प्रदान करना सांविधानिक रूप से वैध है, क्योंकि भारत के सांविधानिक शासन का उद्देश्य राज्यों और उसके क्षेत्र के भीतर अन्य इकाइयों के बीच अधिकारों का समान वितरण करना है। 
  • संविधान आनुपातिकता के सिद्धांत का भी पालन करता है और इसलिये किसी केंद्र शासित प्रदेश को उसकी भौगोलिक स्थिति, विकासात्मक आवश्यकताओं और उसकी लोकतांत्रिक पहचान की रक्षा करने की आवश्यकता के आधार पर विशेष शक्तियां या दर्जा प्रदान कर सकता है। 
  • इसका पूर्व उदाहरण मौजूद है। संसद ने सांविधानिक संशोधनों के माध्यम से अनुच्छेद 239कक और 239कख के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये विशेष उपबंध किये हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि संसद किसी केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा दे सकती है। 

निष्कर्ष 

लद्दाख के शासन को लेकर चल रही बहस एक क्षेत्र की विशिष्ट जातीय-सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच के तनाव को दर्शाती है। छठी अनुसूची से पर्याप्त स्वायत्तता मिलने की संभावना है, लेकिन केंद्र इसे लद्दाख की रणनीतिक स्थिति के लिये अनुपयुक्त मानता है। प्रस्तावित अनुच्छेद 371-ट, जो पहले से ही कई राज्यों और दिल्ली को प्राप्त विशेष प्रावधानों पर आधारित है, से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किये बिना आवश्यक स्वायत्तता मिलने की उम्मीद है, यद्यपि इसकी वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नए प्राधिकरण की शक्तियां और उपराज्यपाल की भूमिका अंततः कैसे परिभाषित की जाती हैं।